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पटन(cid:4)(cid:26) o`gLifrokj(cid:26) 26 fnlEcj 2019201920192019
परिवहन विभाग
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अधिसूचना
24 दिसम्बर 2019
सं0 स0सु0 (लीड एजेन्सी) विविध-05-69/2019 परि0
(लीड एजेन्सी) विविध-05-69/2019 परि0-841--मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या मावली, 1992 का संशोधन 1988) की धारा-138(1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 का संशोधन 59, 1988) की धारा-138(1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते
बनाते हैंः-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।-(1) यह नियमावली बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन)
वली बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार (3) यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में
बिहार राज्य में होगा। राजपत्र में इसक ेअंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृा होगी ।
2. बिहार मोटरगाड़ी नियमवाली, 1992 के नियम-215 के उपनियम
नियमवाली, 1992 के नियम-215 के उपनियम (4) के बाद एक उपनियम
(4) के बाद एक उपनियम (5) निम्न रूप से अंतःस्थापित किया जाता हैः-
''215(5)(क) मोटरयान दुर्घटनाओं के कारणों के बाबत गहन अध्ययन एवं विश्लेषण करने के सकेगी, जिसके अन्तर्गत दुर्घटनाओं के कारणों के गहन अध्ययन एवं
समिति गठित की जा सकेगी, जिसके सदस्यों के संबंध में विभाग द्वारा
करने के लिए अध्ययन एवं विश्लेषण करने विभाग द्वारा निर्णय लिया जा स्कीम अधिसूचित की जा सकेगी, जिसके हेतु विभागीय स्तर से समिति सकेगा।
(ख) इस स्कीम के अन्तर्गत
स्कीम के अन्तर्गत राजमार्गों पर मार्गस्थ सुख-सुविधाएँ बढ़ाने तथा अनुश्रवण के लिए यातायात सहायता चौकियों की स्थापना के संबंध में अधिसूचना
तथा यातायात नियमों के अधिसूचना निर्गत की जा अनुपालन एवं अनुश्रवण के लिए यातायात सकेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार अग्रवाल, संजय कुमार सरकार के सचिव। सरकार के सचिव
The 24th December 2019
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26262626 fnlEcj 2019fnlEcj 2019fnlEcj 2019fnlEcj 2019 1. Short title, extent and commencement;- (1) These Rules may be called the Bihar Motor Vehicle (Amendment) Rule, 2019.(2) It shall extend to the whole State of Bihar. (3) It shall come into force from the date of its final publication in the Bihar Gazette.
2. After sub rule (4) of Rule-215 of Bihar Motor Vehicle Rule, 1992 one sub rule (5) is inserted in following way:-
"215 (5) (A) A scheme for in-depth study on causes and analysis of motor vehicle accidents can be notified, under which a committee can be set up by the department,and its members will be decided by the department.
(B) Under this scheme, for increasing wayside amenities on highways and for obeyence and monitoring of traffic rules, establishment of traffic assistance post can be notified."
By order of the Governor of Bihar, Sanjay Kumar Agarwal, Secretary to the Government.
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[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1359%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in