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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 December 2019

Published 27 December 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-12-27.1361
Languages
English, Hindi

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सं॰ 27/आरोप-01-100/2019, सा॰प्र॰, 16946

सं॰

सामान्य प्रशासन विभाग

———

संकल्प

12 दिसम्बर 2019

श्री रंजन कुमार चौहान, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-542/11, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, श्री रंजन कुमार चौहान, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-542/11, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, श्री रंजन कुमार चौहान, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-542/11, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,

2019 द्वारा आरोप पत्र बायसी, पूर्णियां के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्णियां के पत्रांक 1189/स्था॰ दिनांक 14.10.2019 द्वारा आरोप पत्र बायसी, पूर्णियां के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्णियां के पत्रांक 1189/स्था॰ दिनांक 14

साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया गया। श्री चौहान के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया गया। श्री चौहान के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया गया। श्री चौहान के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 के उप नियम-2 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 के उप नियम-2 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 के उप नियम-2 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। 2. श्री चौहान द्वारा दिनांक 12 2019 को नशे की हालत में बायसी बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक एवं श्री चौहान द्वारा दिनांक 12.10.2019 को नशे की हालत में बायसी बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक एवं इंडियन बैंक के ए0टी0एम0 में जाकर विधि विरूद्ध हरकतें की गयी, जिसके कारण ए0टी0एम0 गार्ड श्री उाम रविदास इंडियन बैंक के ए0टी0एम0 में जाकर विधि विरूद्ध हरकतें की गयी, जिसके कारण ए0टी0एम0 गार्ड श्री उाम रविदास इंडियन बैंक के ए0टी0एम0 में जाकर विधि विरूद्ध हरकतें की गयी, जिसके कारण ए0टी0एम0 गार्ड श्री उाम रविदास

, श्री चौहान के शराब सेवन के संबंध में उत्पाद द्वारा बायसी थाना में श्री चौहान के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, श्री चौहान के शराब सेवन के संबंध में उत्पाद द्वारा बायसी थाना में श्री चौहान के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी

अधीक्षक, पूर्णियां द्वारा बे्रथ एनालाईजर से जांचोपरांत जांच प्रतिवेदन में शराब सेवन का प्रतिशत 136.6 ml/100 ml अधीक्षक, पूर्णियां द्वारा बे्रथ एनालाईजर से जांचोपरांत जांच प्रतिवेदन में शराब सेवन का प्रतिशत 136 अधीक्षक, पूर्णियां द्वारा बे्रथ एनालाईजर से जांचोपरांत जांच प्रतिवेदन में शराब सेवन का प्रतिशत 136

पाया गया। श्री चौहान पर बिहार मद्य निषेध अधिनियम, 2016 के तहत दिनांक 12.10.2019 से केन्द्रीय कारा, पू पाया गया। श्री चौहान पर बिहार मद्य निषेध अधिनियम, 2016 के तहत दिनांक 12 2019 से केन्द्रीय कारा, पूर्णियां में कारानिरूद्ध किये जाने की सूचना दी गयी है। कारानिरूद्ध किये जाने की सूचना दी गयी है।

3. श्री रंजन कुमार चौहान, बि0प्र0से0 को पूर्व में भी अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ गाली-गलोज करने, श्री रंजन कुमार चौहान, बि0प्र0से0 को पूर्व में भी अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ गाली-गलोज करने, श्री रंजन कुमार चौहान, बि0प्र0से0 को पूर्व में भी अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ गाली-गलोज करने, अल्कोहल लिये जाने एवं लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाने के आरोप में दंड अधिरोपित किया गया है। अल्कोहल लिये जाने एवं लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाने के आरोप में दंड अधिरोपित किया गया है। अल्कोहल लिये जाने एवं लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाने के आरोप में दंड अधिरोपित किया गया है।

तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के 4. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 केनियम-9(1)(क) एवं (ग) तथा नियम-9(2) में निहित प्रावधानों के तहत श्री चौहान को कारानिरूद्ध की तिथि 12 )(क) एवं (ग) तथा नियम-9(2) में निहित प्रावधानों के तहत श्री चौहान को कारानिरूद्ध की तिथि 12.10. )(क) एवं (ग) तथा नियम-9(2) में निहित प्रावधानों के तहत श्री चौहान को कारानिरूद्ध की तिथि 12 2019 से अगले आदेश तक के लिये निलंबित किया जाता है। 2019 से अगले आदेश तक के लिये निलंबित किया जाता है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22227777 fnlEcj 2019fnlEcj 2019fnlEcj 2019fnlEcj 2019 5. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय, प्रमंडलीय आयुक्त पूर्णियां का कार्यालय, पूर्णियां निर्धारित किया जाता है। 6. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भाा देय होगा।

आदेश ः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1361%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 December 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-12-27.1361/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-12-27.1361.