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24 fnlEcj 2019
एस॰ओ॰ 407, दिनांक 30 दिसम्बर 2019
, दिनांक 30 दिसम्बर 2019--गृह विभाग (विषेष शाखा) की अधिसूचना
ग (विषेष शाखा) की अधिसूचना संख्या- 2019 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं॰-65/1980) की घारा-3 की एस॰ओ॰-6608, दिनांक-24.06.2019 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं॰-65/1980) की घारा-3 की 2019 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं॰-65/1980) की घारा-3 की
का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी उपधारा (3) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी दिनांक-01.01.2020 से दिनांक-31.03 2020 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा-(2) 03.2020 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा-(2) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे। द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे
(सं॰ जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996
जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996-13486/सी॰)
राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से ईश्वर चन्द्र सिन्हा, ईश्वर चन्द्र सिन्हा, सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर सचिव
24 दिसम्बर 2019
एस॰ओ॰ 407, दिनांक 30 दिसम्बर 2019
ार राज्यपाल के प्राधिकार से , दिनांक 30 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30303030 fnlEcj 2019fnlEcj 2019fnlEcj 2019fnlEcj 2019 The 24th December 2019 S.O. 407, dated 30th December 2019--In continuation of Home (Special) Department, Notification No.-6608 dated-24.06.2019 in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section-3 of the National Security Act, 1980 (No.-65/1980), the State Government has been pleased to direct that All District Magistrates of the state of Bihar shall exercise the powers conferred by sub section (2) of the said section within the local limits of their jurisdiction for a further period of three months from 01.01.2020 to 31.03.2020.
(J/DE-Misc-105/1996-13486/C) By order of the Governor of Bihar Ishwar Chandra Sinha, Additional Secretary to Government.
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