ॢबह(cid:4)र
ह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 10 ikS"k 1(cid:22)41 (cid:24)श(cid:15)(cid:25)
((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1367) ) ) ) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)(cid:26) eaxyokj(cid:26) 31 fnlEcj 2019201920192019
श्रम संसाधन विभाग
———
अधिसूचना
20 दिसम्बर 2019
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचित एस॰ओ॰ 408, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019--न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचित एस॰ओ॰ 408, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019--
नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण प्रत्येक वर्ष में दो बार किया जाता है। इसी क्रम नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण प्रत्येक वर्ष में दो बार किया जाता है। इसी क्रम नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण प्रत्येक वर्ष में दो बार किया जाता है। इसी क्रम में दिनांक- 01.04.2019 से प्रभावी होने वाले दरों के निर्धारण से संबंधित निर्गत अधिसूचना में श्रमिकों के प्रमाणिकरण, 2019 से प्रभावी होने वाले दरों के निर्धारण से संबंधित निर्गत अधिसूचना में श्रमिकों के प्रमाणिकरण, अनुभव एवं किसी अधिनियम /नियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर उनके कोटि उन्नयन / अपग्रेडेशन एवं अनुभव एवं किसी अधिनियम /नियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर उनके कोटि उन्नयन / अपग्रेडेशन एवं अनुभव एवं किसी अधिनियम /नियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर उनके कोटि उन्नयन / अपग्रेडेशन एवं वर्गीकरण किए जाने का प्रावधान लागू किया गया था। वर्गीकरण किए जाने का प्रावधान लागू किया गया था।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायाल य नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या- 2539/2010 हिन्दुस्तान सैनेटरीवेयर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या- 2539/2010 हिन्दुस्तान सैनेटरीवेयर एवं इडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं सिविल अपील संख्या- 4454/2019 (एस0 एल0पी0 एवं इडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं सिविल अपील संख्या- 4454/2019 (एस0 एल0पी0 एवं इडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं सिविल अपील संख्या- 4454/2019 (एस0 एल0पी0 (सिविल) संख्या- 5832/2018 से उद्भुत) फरीदावाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले में (सिविल) संख्या- 5832/2018 से उद्भुत) फरीदावाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले (सिविल) संख्या- 5832/2018 से उद्भुत) फरीदावाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले
"Categorization of unskilled employees as न्यायदेश पारित किया गया है। पारित न्यायदेश के अनुसार "Categorization of unskilled employees as न्यायदेश पारित किया गया है। पारित न्यायदेश के अनुसार
semi skilled and semi skilled as skilled on the basis of their experience is ultra virus" semi skilled and semi skilled as skilled on the basis of their experience is ultra virus" semi skilled and semi skilled as skilled on the basis of their experience is ultra virus" 3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आला ेक में श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत की गयी अधिसूचना के applicability के संबंध में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया । विधि विभाग के परामर्श के के संबंध में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया । विधि विभाग के परामर्श के के संबंध में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया । विधि विभाग के परामर्श के categorization / discrimination based on the experience or skills of the employees is अनुसार categorization / discrimination based on the experience or skills of the employees is categorization / discrimination based on the experience or skills of the employees is 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 31313131 fnlEcj 2019fnlEcj 2019fnlEcj 2019fnlEcj 2019 in the Government is to fix/revise the minimum rate of wages without making alterations to the terms of the contract as per the Minimum Wages Act, 1948. 4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं विधि विभाग के परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या- 992- 993, 994-995, 996-997, 998-999, 1000-1001, 1002-1003 दिनांक- 26.02.2019 में श्रमिकों के प्रमाणिकरण, अनुभव एवं किसी अधिनियम /नियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर उनके कोटि उन्नयन / अपग्रेडेशन एवं वर्गीकरण से संबंधित प्रावधान को निरस्त किया जाता है।
5. श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत किए गए उक्त अधिसूचना संख्या- 992- 993, 994-995, 996-997, 998-999, 1000-1001, 1002-1003 दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में कामगारों को भुगतान की गई राशि की वसूली यद्यपि नहीं की जाएगी तथापि उनके पूर्व के पद पर (यदि उनके कोटि का उन्नयन किया गया हो) वापस (Restore) किया जा सकता है।
(5/एम0डब्लू0-40-06/2015 श्र0सं0-5036) बिहार-राज्यपाल के आदेश से मोहन रजक, अवर सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1367%5'1+100%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in