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पंचायती राज विभाग
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अधिसूचना
26 दिसम्बर 2019 तु एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- (1) यह नियमावली बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन - (1) यह नियमावली बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन
र् बिहार राज्य में होगा।
उक्त नियमावली, 2017 के नियम 16 में संशोधन।-उक्त नियमावली, 2017 के नियम 16 के उप-नियम उक्त नियमावली, 2017 के नियम 16 के उप-नियम 8प0/वि0-04-01/2016/8634/पं0रा0--बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, सं॰ 8प0/वि0-04-01/2016/ पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा 170क, 170ख एवं 170ग सह-पठित धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के 2006) की धारा 170क, 170ख एवं 170ग सह-पठित धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के 2006) की धारा 170क, 170ख एवं 170ग सह-पठित धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 का संशोधन करने राज्यपाल बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 का संशोधन करने राज्यपाल बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 का संशोधन करने हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। समिति कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी। समिति कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत होगी। 2. उक्त नियमावली, 2017 के नियम 16 में संशोधन।- (8) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः- (8) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः- ''परन्तु यह कि अगर समिति के अध्यक्ष (वार्ड सदस्य) द्वारा वार्ड को सौंपी गयी या ेजनाओं के क्रियान्वयन हेतु परन्तु यह कि अगर समिति के अध्यक्ष (वार्ड सदस्य) द्वारा वार्ड को सौंपी गयी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समिति के खाते में राशि हस्तांतरित किये जाने के 45 दिनों के भीतर योजनाओं का कार्यान्वयन आरंभ नहीं किया जाता समिति के खाते में राशि हस्तांतरित किये जाने के 45 दिनों के भीतर योजनाओं का कार्यान्वयन आरंभ नहीं किया जाता समिति के खाते में राशि हस्तांतरित किये जाने के 45 दिनों के भीतर योजनाओं का कार्यान्वयन आरंभ नहीं किया जाता है, अथवा अध्यक्ष द्वारा इसमें अभिरूचि नहीं दिखलायी जाती है या अध्यक्ष लंबी अवधि के लिए अपने क्षेत्र से बाहर चला है, अथवा अध्यक्ष द्वारा इसमें अभिरूचि नहीं दिखलायी जाती है या अध्यक्ष लंबी अवधि के लिए अपने क्षेत्र से बाहर चला है, अथवा अध्यक्ष द्वारा इसमें अभिरूचि नहीं दिखलायी जाती है या अध्यक्ष लंबी अवधि के लिए अपने क्षेत्र से बाहर चला जाता है, तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी े संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी े संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समिति के खाते का संचालन संबंधित ग्राम पंचायत के उप-मुखिया एवं समिति के सदस्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समिति के खाते का संचालन संबंधित ग्राम पंचायत के उप-मुखिया एवं समिति के सदस्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समिति के खाते का संचालन संबंधित ग्राम पंचायत के उप-मुखिया एवं समिति के सदस्य दे सकेगा, जबतक उस वार्ड से निर्वाचित वार्ड सदस्य इस सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से तबतक किये जाने का आदेश दे सकेगा, जबतक उस वार्ड से निर्वाचित वार्ड सदस्य इस सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से तबतक किये जाने का आदेश नियमावली के प्रावधानों के आलोक में अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सम्यक रूप से करने हेतु स्वयं उपस्थित नियमावली के प्रावधानों के आलोक में अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सम्यक रूप से करने हेतु स्वयं उपस्थित नियमावली के प्रावधानों के आलोक में अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सम्यक रूप से करने हेतु स्वयं उपस्थित होकर उन्हें लिखित अंडरटेकिंग न दे दे।'' होकर उन्हें लिखित अंडरटेकिंग न दे दे।'' 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6666 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 The 26th December 2019 No.8Pa./Vi.-04-01/2016/8634/P.R.--In exercise of the powers conferred by Section 170A, 170B and 170C read with section 146 of the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006), the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Ward Sabha & Ward Implementation and Management Committee Conduct of Business Rules, 2017:- 1. Short title, extent and commencement- (1) These Rules may be called the Bihar Ward Sabha & Ward Implementation and Management Committee Conduct of Business (Amendment) Rules, 2019.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once.
2. Amendment in Rule 16 of the said Rules, 2017:-The following proviso shall be added in sub-rule (8) of Rule 16 of the said Rules, 2017:-
"Provided that if work is not commenced by Chairman of the Committee (Ward Member) in the schemes assigned to the ward within 45 days of transfer of fund in the account of the Committee or the Chairman shows no interest or the Chairman absents himself from his ward for a long period, District Panchayat Raj Officer, on the report and recommendation of the concerned Block Development Officer, may direct that the account of the Committee shall be operated by joint signature of Up-Mukhiya of the concerned Gram Panchayat and Member Secretary of the Committee till the Ward Member elected from that ward appears in person before him and gives an undertaking in writing that he will duly perform his duties and responsibilities in accordance with the provisions of these Rules."
By order of the Governor of Bihar, Harendra Nath Dubey, Additional Secretary to the Government.
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