ॢबह(cid:4)र
ह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 17 ikS"k 1(cid:22)41 (cid:24)श(cid:15)(cid:25)
((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 12) ) ) ) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)(cid:26) eaxyokj(cid:26) 7 tuojh 2020202020202020
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (चकबंदी निदेशालय) ——— अधिसूचना 21 नवम्बर 2019
सं॰ 12/चक0-मु0-26(क)-2/2016 (खण्ड-
12/चक0-मु0-26(क)-2/2016 (खण्ड-II)-1034(चक॰)--बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत इस अधिसूचना की तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत इस अधिसूचना की तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत इस अधिसूचना की तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में चित हैं, की समेकन संक्रियाएं बन्द की वर्णित ईकाईयों (ग्रामों) में जो उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचित हैं, की समेकन संक्रियाएं बन्द की वर्णित ईकाईयों (ग्रामों) में जो उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसू जाती है।
| क्रमांक | जिला का नाम | अंचल का नाम | मौजा का नाम | थाना नं0 |
| 1 | भोजपुर | बिहिंयाँ | रानीसागर | 43 |
| 2 | भोजपुर | बिहिंयाँ | गजराढ़ | 232 |
(ह॰) अस्पष्ट, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के अवर सचिव। सरकार के अवर सचिव।
21 नवम्बर 2019
सं॰ 12/चक0-मु0-26(क)-2/2016 (खण्ड-
मु0-26(क)-2/2016 (खण्ड-II)-1034(चक॰) का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7777 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 The 21st November 2019 No. 12/चक0मु0-26(क)-2/2016 (खण्ड-II)-1034(Chak)--In exercise of the powers conferred by section 26(A) of Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956 (Bihar Act XXII 1956) the Governor of Bihar is pleased to declare that on preparation of new maps and records and on issue of certificate of transfer to the Raiyats under the scheme the consolidation scheme is being closed with effect from date of this notification in the units (Villages) described in the schedule annexed here to which were notified under section 3(1) of the said Act for consolidation of holdings.
| Serial no. | Name of District | Name of Anchal | Name Units (Villages) | Revenue Thana no. |
| 1 | Bhojpur | Bihiya | Ranisagar | 43 |
| 2 | Bhojpur | Bihiya | Gajradh | 232 |
By Order of the Governor of Bihar, Sd/ Illegible, Under Secretary to Government.
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 12%5'1+100%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in