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पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
——— अधिसूचना
21 दिसम्बर 2019
सं॰ 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 08/2012
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार प्रशासनिक सेवा 5 नि॰गो॰वि॰ (1) 08/2012-363/नि॰मी॰--बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार प्रशासनिक सेवा प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 2003 में षडयंत्रा के तहत प्रक्रिया को दोषपूर्ण, दूषित, कदाचारपूर्ण, अनेक अनियमितताओं तथा प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 2003 में षडयंत्रा के तहत प्रक्रिया को दोषपूर्ण, दूषित, कदाचारपूर्ण, अनेक अनियमितताओं तथा प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 2003 में षडयंत्रा के तहत प्रक्रिया को दोषपूर्ण, दूषित, कदाचारपूर्ण, अनेक अनियमितताओं तथा ंधी आरोपों के लिए अन्य अभियुक्तों सहित डा॰ सुबोध कुमार, तत्कालीन कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, षडयंत्रापूर्ण कार्य संबंधी आरोपों के लिए अन्य अभियुक्तों सहित डा॰ सुबोध कुमार, तत्कालीन कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, ंधी आरोपों के लिए अन्य अभियुक्तों सहित डा॰ सुबोध कुमार, तत्कालीन कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना सम्प्रति बर्खास्त सेवा वर्ग-2 मूल स्तर, जन्म तिथि 05.01 पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना सम्प्रति बर्खास्त सेवा वर्ग-2 मूल स्तर, जन्म तिथि 05 01.1971, नियुक्ति तिथि 23.08.1997, सेवानिवृति तिथि 31.01.2031 एवं वरीय ता क्रमांक 2486 को निगरानी अन्वेषण व्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर उनके 2031 एवं वरीयता क्रमांक 2486 को निगरानी अन्वेषण व्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 19/2005 दिनांक 29.12.2005 दर्ज किया गया। विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 19/2005 दिनांक 29
निगरानी थाना कांड संख्या-19/2005 मामले में डा॰ सुबोध कुमार, को निगरानी (अन्वेषण) ब्यूरो, बिहार, पटना के द्वारा 2. निगरानी थाना कांड संख्या-19/2005 मामले में डा॰ सुबोध कुमार, को निगरानी (अन्वेषण) ब्यूरो, बिहार, पटना के द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या-19/2005 मामले में डा॰ सुबोध कुमार, को निगरानी (अन्वेषण) ब्यूरो, बिहार, पटना के द्वारा 2006 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिये जाने के कारण विभागीय आदेश 83 नि॰गो॰ दिनांक 2006 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिये जाने के कारण विभागीय आदेश 83 नि॰गो॰ दिनांक 02.02.2006 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिये जाने के कारण विभागीय आदेश 83 नि॰गो॰ 10.03.2006 के द्वारा डा॰ कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (2) के ा॰ कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (2) के तहत कारावास अवधि के लिए निलंबित किया गया तथा विधि विभागीय आदेश संख्या-3824 जे॰ दिनांक 10 तहत कारावास अवधि के लिए निलंबित किया ग या तथा विधि विभागीय आदेश संख्या-3824 जे॰ दिनांक 10.10.2006 के द्वारा डा॰ कुमार के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। डा॰ कुमार के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।
3. दिनांक 16.09.2006 को जमानत पर कारावास से रिहा होने के पश्चात् डा॰ कुमार द्वारा दिनांक-
2006 को जमानत पर कारावास से रिहा होने के पश्चात् डा॰ कुमार द्वारा दिनांक- 18
18.09.2006 को कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना में योगदान समर्पित किया गया। सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना में योगदान समर्पित किया गया।
4. उक्त आलोक में विभागीय आदेश संख्या 17 नि॰ गो॰ दिनांक 16 2007 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण उक्त आलोक में विभागीय आदेश संख्या 17 नि॰ गो॰ दिनांक 16.01.2007 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (3) के तहत योगदान की तिथि 2006 से डा॰ कुमार का निलंबन समाप्त समझते म 9 (3) के तहत योगदान की तिथि 18.09.2006 से डा॰ कुमार का निलंबन समाप्त समझते हुए उक्त तिथि से डा॰ कुमार का योगदान स्वीकार किया गया किन्तु डा॰ कुमार के विरूद्ध आपराधिक मामला जाँच/विचाराधीन हुए उक्त तिथि से डा॰ कुमार का योगदान स्वीकार किया गया किन्तु डा॰ कुमार के विरूद्ध आपराधिक मामला जाँच/विचाराधीन हुए उक्त तिथि से डा॰ कुमार का योगदान स्वीकार किया गया किन्तु डा॰ कुमार के विरूद्ध आपराधिक मामला जाँच/विचाराधीन2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7777 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 रहने के फलस्वरूप विभागीय आदेश 354 नि॰ गो॰ दिनांक 27.10.2009 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (1) (क) एवं (ग) के तहत डा॰ कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं विभागीय पत्राांक 11 नि॰गो॰ दिनांक 06.01.2010 के द्वारा आरोप पत्रा (प्रपत्रा 'क') संलग्न करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गयी। 5. डा॰ कुमार द्वारा दिनांक 11.01.2010 को समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए विभागीय संकल्प 223 नि॰ गो॰ दिनांक 10.06.2010 के द्वारा डा॰ कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
6. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्राांक 1011 दिनांक- 06.08.2010 की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत आनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा॰ कुमार के विरूद्ध नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया तदनुसार विभागीय संकल्प-237 नि॰गो॰, दिनांक 08.06.2011 के द्वारा नये सिरे से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
7. उक्त विभागीय कार्यवाही मेें संचालन पदाधिकारी के पत्राांक 125 निदे॰को॰, दिनांक-15.05.2012 के द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में आनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा॰ कुमार को निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया तदनुसार विभागीय आदेश 192 नि॰गो॰ दिनांक 29.06.2012 के द्वारा तत्काल प्रभाव से डा॰ कुमार को निलंबन से मुक्त किया गया।
8. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन दिनांक-11.03.2014 में डा॰ कुमार के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित पाया गया।
9. उक्त आलोक में विभागीय पत्राांक 198 नि॰गो॰ दिनांक 31.03.2014 के द्वारा डा॰ कुमार से द्वितीय लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसे समीक्षोपरांत असंतोषजनक पाते हुए सरकार द्वारा सरकारी सेवक के लिए निर्धारित आचरण के विपरीत कार्यो में संलिप्त रहने संबंधी प्रमाणित आरोपों के लिए डा॰ सुबोध कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली-2005 के अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या 475 नि॰ गो॰ दिनांक 01.12.2015 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया। 10. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध डा॰ कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या 7863/2014 दायर किया गया जिसमें दिनांक 05.04.2018 को न्याय निर्णय पारित किया गया जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है :-
The records of the case were called for and from perusal of the entire records, it is transpired that Rajesh Kumar, Director, Animal Husbandry Department, conducting officer, did not hold the enquiry in accordance with procedure laid down under Rule 17 of CCA Rules and submitted his report holding the petitioner guilty on the basis of his own appraisal of records. The second conducting officer did not ask the presenting officer to produce any witness or document on which the disciplinary authority proposed to prove the charges against the delinquent. Therefore, I find that second enquiry report is based on no evidence and on such the order of punishment as contained in Annexure-4 is bad and not sustainable in the eye of law.
Accordingly, this writ petition is allowed and the second enquiry report, as contained in Annexure-1, and punishment thereupon, as contained in Annexure-4, are set aside. The matter is remitted to the disciplinary authority to proceed in accordance with law .
11. उक्त न्यायादेश के आलोक में विद्धान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया। विद्धान महाधिवक्ता द्वारा मामले में एल॰पी॰ए॰ दायर करने का कोई ठोस आधार नहीं होने के साथ-साथ डा॰ कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 के तहत् अग्रेतर कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया।
12. उक्त परामर्श के आलोक में वाद संख्या 7863/2014 में दिनांक 05.04.2018 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन के बिन्दु पर मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 1093 दिनांक 20.11.2018 में वर्णित प्रावधान के आलोक में विधि विभाग, वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त करते हुए मामले को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा दिनांक 16.08.2019 को मामले पर विचार किया गया तथा सम्यक विचारोपरांत3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 tuojh 20207 tuojh 20207 tuojh 20207 tuojh 2020 डा॰ सुबोध कुमार के बर्खास्तगी को वापस लिये जाने की अनुशंसा की गयी तथा डा॰ कुमार के बर्खास्तगी अवधि की वेतनादि एवं डा॰ कुमार के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई को विभाग स्तर पर किये जाने की अनुशंसा की गयी।
13. तदनुसार डा॰ कुमार की विभागीय संकल्प संख्या 475 नि॰गो॰, दिनांक 1.12.2015 द्वारा की गयी बर्खास्तगी को वापस लिये जाने के प्रस्ताव में मंत्रिापरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गयी है।
14. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित निर्णय लिया गया है :-
(i) डा॰ सुबोध कुमार, तत्कालीन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, दुल्लहपुर, वैशाली, हाजीपुर सम्प्रति बर्खास्त को विभागीय संकल्प 475 नि॰गो॰ दिनांक 01.12.2015 द्वारा की गयी सरकारी सेवा से बर्खास्तगी संबंधी आदेश को रद्द किया जाता है।
(ii) बर्खास्तगी आदेश रद्द होने के फलस्वरूप डा॰ सुबोध कुमार, पदस्थापन की प्रतीक्षा में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगे।
(iii) डा॰ कुमार के बर्खास्तगी अवधि के वेतनादि भुगतान संबंधी निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.04.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में डा॰ कुमार के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत की जायेगी।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवश्य भेज दी जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मधुरानी ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।
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