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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 January 2020

Published 08 January 2020

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-01-08.2
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-93 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 94-94 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची पृष्ठ

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 95-95 पूरक

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पूरक-क

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बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 2

भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। —————

निर्वाचन विभाग

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अधिसूचना

24 दिसम्बर 2019

सं0 ई2-02-055/2010-89--श्रीमती संजुला कुमारी, (बि0नि0से0) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सहरसा का दिनांक 19.09.2018 से दिनांक 17.03.2019 तक कुल 180 दिनों के मातृत्व अवकाष एवं दिनांक 18.03.2019 से दिनांक 31.05.2019 तक कुल 75 दिनों के षिषु देख-भाल अवकाष की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 3/F-1-04-2003/2498 दिनांक 12.04.2007 एवं वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-640 दिनांक 19.01.2015 एवं वित्त विभागीय पत्र संख्या-9889 दिनांक 01.12.2015 के आलोक में प्रदान की जाती है।

उक्त षिषु देख-भाल अवकाष के पष्चात्‌ श्रीमती संजुला कुमारी के आदेय षिषु-देखभाल अवकाष 655 दिन शेश होगी। उक्त अवधि का अवकाष वेतन वही होगा जो अवकाष में जाने के पहले श्रीमती संजुला कुमारी, (बि0नि0से0) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सहरसा के कर्त्तव्य पर रहते हुए प्राप्त करती थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रत्नेष झा, संयुक्त सचिव।

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विधि विभाग

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अधिसूचनाएं

8 जुलाई 2019

एस0ओ0 01, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-891/जे0, दिनांक 22.03.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रभाकर झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 22.03.18 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने क लिए प्राधिकृत े किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री प्रभाकर झा अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर। 22.03.2003 एम0ए0 एल0एल0बी मुजफ्फरपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-7/2001/4706/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।3 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

8 जुलाई 2019

एस0ओ0 01, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-7/2001/4706/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 8th July 2019

S.O. 01, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Prabhakar Jha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 891/J dated 22.03.2003 to practice as notary again for the next five year from 22.03.2018.

Name of Notary Residental/ professiona l address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Prabhakar Jha Advocate, Civil Court Muzaffarpur 22.03.2003 M.A. L.L.B. Muzaffarpur District

(File no. A/Not-7/2001/4706/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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16 अगस्त 2019

एस0ओ0 02, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7165/जे0, दिनांक-26.09.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संजय कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 4

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री संजय क मार मिश्रा ु अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा 26.09.12 एम0ए0 एल0एल0बी मधेपुरा जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-22/2007/5516/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

16 अगस्त 2019

एस0ओ0 02, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0- ए0/नोट-22/2007/5516/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 16th August 2019

S.O. 02, dated the 8th Juanuary 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sanjay Kumar Mishra and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7165/J dated 26.09.12 to practice as notary again for the next five year from 26.09.17.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Sanjay Kumar Mishra Advocate- cum-Notary Civil Court Madhepura 26.09.12 M.A. L.L.B. Madhepura Distt.-

(File no. -A/Not-22/07/5516/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

5 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

16 अगस्त 2019

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री विनोद क मार सिन्हा ु अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय 19.02.2004 बी0ए0 एल0एल0बी0 बेगूसराय जिला

एस0ओ0 03, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-570/जे0, दिनांक-19.02.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनोद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-19.02.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।

(सं0 सं0-ए0/नोट-24/02/5519/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

16 अगस्त 2019

एस0ओ0 03, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-24/02/5519/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 16th August 2019

S.O. 03, dated the 8th Juanuary 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Vinod Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 570/J dated 19.02.2004 to practice as notary again for the next five year from 19.02.2019.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Vinod Kumar Sinha Advocate- cum-Notary Civil Court Begusarai 19.02.2004 B.A. L.L.B. Begusarai District

(File no. -A/Not-24/02/ 5519/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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16 अगस्त 2019

एस0ओ0 04, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 औरबिहार गजट, 8 जनवरी 2020 6 नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3425/जे0, दिनांक-28.07.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अमरेश कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-28.07.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अमरेश क मार सिंह ु अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय 28.07.2004 बी0ए0 एल0एल0बी0 बेगूसराय जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-25/02/5520/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

16 अगस्त 2019

एस0ओ0 04, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-25/02/5520/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 16th August 2019

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Amresh Kumar Singh Advocate- cum-Notary Civil Court Begusarai 28.07.2004 B.A. L.L.B. Begusarai District

S.O. 04, dated the 8th Juanuary 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Amresh Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3425/J dated 28.07.2004 to practice as notary again for the next five year from 28.07.2019 Residental/ professional address

(File no. -A/Not-25/02/ 5520/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

7 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 05, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1884/जे0, दिनांक-31.05.01 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शिव नारायण चौधरी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-31.05.19 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री शिव नारायण चौधरी अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मधुबनी 31.05.2001 बी0ए0 एल0एल0बी0 मधुबनी जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-31/96/5571/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 05, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-31/96/5571/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

S.O. 05, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shiv Narayan Chaudhary and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1884/J dated 31.05.01 to practice as notary again for the next five year from 31.05.19.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Shiv Narayan Chaudhary Advocate- cum-Notary Civil Court Madhubani 31.05.2001 B.A. L.L.B. Madhubani Distt.-

(File no. -A/Not-36/96/5571/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 8

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 06, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2709/जे0, दिनांक-27.07.1996 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शैलेन्द्र कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.07.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री शैलेन्द्र क मार ु अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, लखीसराय 27.07.1996 बी0ए0(प्रतिष्ठा) एल0एल0बी0 लखीसराय जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-63/93/5572/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 06, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-63/93/5572/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

S.O. 06, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shailendra Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department9 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 Notification No. 2709/J dated 27.07.96 to practice as notary again for the next five year from 27.07.17.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Shailendra Kumar Advocate- cum-Notary Civil Court Lakhisarai 27.06.1996 B.A. (Hons.) L.L.B. Lakhisarai Distt.-

(File no. -A/Not-63/93/ 5572/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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19 अगस्त 2019

एस0ओ0 07, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7459/जे0, दिनांक-08.10.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री तैयब हुसैन खाँ, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.10.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने क लिए प्राधिकृत े किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री तैयब हुसैन खाँ अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, बेनीपुर 08.10.12 एम0ए0 बी0एल0 दरभंगा जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-78/92/5573/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 10

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 07, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-78/92/5573/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

S.O. 07, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Tayab Hussain Khan and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7459/J dated 08.10.12 to practice as notary again for the next five year from 08.10.17.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Tayab Hussain Khan Advocate- cum-Notary Sub Divisional Court Benipur 08.10.12 M.A B.L. Darbhang a Distt.-

By order of the Governor of Bihar,

Surendra Kumar, Joint Secretary in charge

(Competent Authority).

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19 अगस्त 2019

एस0ओ0 08, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-598/जे0, दिनांक-21.02.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री वीरेन्द्र साह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.02.18 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।11 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

ल ेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने क लिए प्राधिकृत े किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री वीरेन्द्र साह अधिवक्ता-सह-नोटरी जिला विधिज्ञ संघ, भागलपुर 21.02.2003 एम0ए0 एल0एल0बी0 भागलपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/एन0ए0-55/2000/5574/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 08, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/एन0ए0-55/2000/5574/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

S.O. 08, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Birendra Sah and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 598/J dated 21.02.03 to practice as notary again for the next five year from 21.02.18.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Birendra Sah Advocate-cum- Notary Civil Court Bhagalpur 21.02.03 M.A. L.L.B. Bhagalpur Distt.-

(File no. -A/N.A-55/2000 /5574/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 12

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 09, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2893/जे0, दिनांक-14.06.04 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रामनिवास यादव, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-14.06.19 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री रामनिवास यादव अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जमुई 14.06.2004 बी0ए0 एल0एल0बी0 जमुई जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-05/2001/5575/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 09, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-05/2001/5575/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

S.O. 09, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Nivas Yadav and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department13 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ram Nivas Yadav Advocate- cum-Notary Civil Court Jamui 14.06.2004 B.A. L.L.B. Jamui Distt.-

(File no. -A/Not(S)-05/2001/5575/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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19 अगस्त 2019

एस0ओ0 10, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7239/जे0, दिनांक-28.09.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रविन्द्र कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-28.09.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री रविन्द्र क मार ु अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सिवान 28.09.12 एल0एल0बी0 सिवान जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-17/07/5576/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 10, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-17/07/5576/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।14 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 The 19th August 2019

S.O. 10, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ravindra Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7239/J dated 28.09.12 to practice as notary again for the next five year from 28.09.17.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ravindra Kumar Advocate- cum-Notary Civil Court Siwan 28.09.12 L.L.B. Siwan Distt.-

(File no. -A/Not(S)-17/07/5576/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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19 अगस्त 2019

एस0ओ0 11, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-822/जे0, दिनांक-13.03.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जगदीश मंडल, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-13.03.18 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री जगदीश मंडल अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जयनगर (मधुबनी) 13.03.03 बी0ए0 बी0एल0 जयनगर अनुमंडल (जिला-मधुबनी)

(सं0 सं0-ए0/नोट-56/96/5577/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 11, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-56/96/5577/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।15 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

The 19th August 2019

S.O. 11, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jagdish Mandal and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 822/J dated 13.03.03 to practice as notary again for the next five year from 13.03.18.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Jagdish Mandal Advocate- cum-Notary Civil Court Jay Nagar Dist.- Madhubani 13.03.03 B.A. B.L. Jay Nagar Subdivisio n under Madhubani Distt.-

(File no. -A/Not-56/96/5577/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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19 अगस्त 2019

एस0ओ0 12, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1635/जे0, दिनांक-26.04.99 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनय कुमार वर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.04.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री विनय क मार वर्मा ु अधिवक्ता-सह-नोटरी जिला बार एसोसिएशन, भागलपुर 26.04.99 बी0ए0 एल0एल0बी भागलपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-50/96/5578/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 16

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 12, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-50/96/5578/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

S.O. 12, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Binay Kumar Verma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1635/J dated 26.04.99 to practice as notary again for the next five year from 26.04.17.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Binay Kumar Verma Advocate- cum-Notary Dist. Bar Association Bhagalpur 26.04.1999 B.A. L.L.B. Bhagalpur Distt.-

(File no. -A/Not-50/96/5578/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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19 अगस्त 2019

एस0ओ0 13, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3288/जे0, दिनांक-19.07.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री पवन कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका17 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-19.07.18 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री पवन कुमार सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, भागलपुर 19.07.2003 बी0ए0 एल0एल0बी भागलपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-14/01/5579/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 13, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-14/01/5579/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

S.O. 13, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pawan Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3288/J dated 19.07.2003 to practice as notary again for the next five year from 19.07.18.

Name of Notary Residental/ profession al address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Pawan Kumar Singh Advocate- cum-Notary Civil Court Bhagalpur 19.07.2003 B.A. L.L.B. Bhagalpur Distt.-

(File no. -A/Not(S)-14/01/5579/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 18

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 14, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2484/जे0, दिनांक-21.07.01 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो0 कासिम, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.07.16 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री मो0 कासिम अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, भागलपुर 21.07.01 एल0एल0बी भागलपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-06/96/5581/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 14, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-06/96/5581/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

S.O. 14, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Quasim and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2484/J dated 21.07.01 to practice as notary again for the next five year from 21.07.16.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Md. Quasim Advocate- cum-Notary Civil Court Bhagalpur 21.07.01 L.L.B. Bhagalpur Distt.-

(File no. -A/Not-06/96/5581/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

19 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 15, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2005/जे0, दिनांक-12.06.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सोमारी राम, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-12.06.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सोमारी राम अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सिवान 12.06.02 बी0ए0 बी0एल0 सिवान जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-59/2000/5582/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 15, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-59/2000/5582/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Somari Ram Advocate- cum-Notary Civil Court Siwan 12.06.02 B.A. B.L. Siwan Distt.-

S.O. 15, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Somari Ram and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2005/J dated 12.06.02 to practice as notary again for the next five year from 12.06.17. Name of Notary

(File no. -A/Not-59/2000/ 5582/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 20

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 16, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7187/जे0, दिनांक-27.09.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रत्नेश्वर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.09.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री रत्नेश्वर प्रसाद सिन्हा अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय 27.09.12 एम0ए0 एल0एल0बी0 बेगूसराय जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-14/04/5583/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 16, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-14/04/5583/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

S.O. 16, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ratneshwar Prasad Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7187/J dated 27.09.12 to practice as notary again for the next five year from 27.09.17.

21 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ratneshwar Prasad Sinha Advocate- cum-Notary Civil Court Begusarai 27.09.12 M.A. L.L.B. Begusarai Distt.-

(File no. -A/Not-14/04/5583/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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19 अगस्त 2019

एस0ओ0 17, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3636/जे0, दिनांक-19.08.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शिवचन्द्र प्रसाद यादव, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-12.08.18 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री शिवचन्द्र प्रसाद यादव अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर 19.08.03 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 समस्तीपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/एन0ए0-105/2000/5584/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 17, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/एन0ए0-105/2000/5584/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।22 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 The 19th August 2019

S.O. 17, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shivchandra Prasad Yadav and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3636/J dated 19.08.03 to practice as notary again for the next five year from 19.08.18.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Shivch andra Prasad Yadav Advocate- cum-Notary Civil Court Samastipur 19.08.03 B.Sc. L.L.B. Samastipur Distt.-

(File no. -A/N.A.-105/2000/5584/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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19 अगस्त 2019

एस0ओ0 18, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7426/जे0, दिनांक-05.10.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री गंगानाथ झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री गंगानाथ झा अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, झंझारपुर 05.10.12 बी0कॉम0 एल0एल0बी0 मधुबनी जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-67/86/5585/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।23 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 18, दिनांक 8 जनवरी 2020--का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-67/86/5585/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

S.O. 18, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ganganath Jha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7426/J dated 05.10.12 to practice as notary again for the next five year from 05.10.17.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ganganath Jha Advocate- cum-Notary Civil Court Jhanjharpur 05.10.12 B.Com. L.L.B. Madhubani Distt.-

(File no. -A/Not-67/86/5585/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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19 अगस्त 2019

एस0ओ0 19, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7187/जे0, दिनांक-27.09.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती सुमन कुमारी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.09.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 24

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्रीमती सुमन क मारी ु अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय 27.09.12 एम0ए0 एल0एल0बी0 बेगूसराय जिला

(सं0 सं0- ए0/नोट-27/06/5586/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 19, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट)-27/06/5586/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

S.O. 19, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Smt. Suman Kumari and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7187/J dated 27.09.12 to practice as notary again for the next five year from 27.09.17

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Smt. Suman Kumari Advocate- cum-Notary Civil Court Begusarai 27.09.12 M.A. L.L.B. Begusarai Distt.-

(File no. -A/Not-27/06/5586/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

25 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 20, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7187/जे0, दिनांक-27.09.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम प्रकाश यादव, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.09.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राम प्रकाश यादव अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय 27.09.12 बी0ए0 एल0एल0बी0 बेगूसराय जिला

(सं0 सं0- ए0/नोट-91/06/5587/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 20, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-91/06/5587/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

S.O. 20, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Prakash Yadav and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7187/J dated 27.09.12 to practice as notary again for the next five year from 27.09.17बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 26

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ram Prakash Yadav Advocate- cum-Notary Civil Court Begusarai 27.09.12 B.A. L.L.B. Begusarai Distt.-

(File no. -A/Not-91/06/5587/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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19 अगस्त 2019

एस0ओ0 21, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7187/जे0, दिनांक-27.09.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.09.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री मनोज क मार ु अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय 27.09.12 बी0ए0 एल0एल0बी0 बेगूसराय जिला

(सं0 सं0- ए0/नोट(एस)-37/02/5588/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 21, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-37/02/5588/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।27 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

The 19th August 2019

S.O. 21, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Manoj Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7187/J dated 27.09.12 to practice as notary again for the next five year from 27.09.17.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Manoj Kumar Advocate- cum-Notary Civil Court Begusarai 27.09.12 B.A. L.L.B. Begusarai Distt.-

(File no. -A/Not(S)-37/02/5588/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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19 अगस्त 2019

एस0ओ0 22, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-270/जे0, दिनांक-13.01.82 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम सुभग प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-13.01.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राम सुभग प्रसाद सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय 13.01.82 बी0ए0 एल0एल0बी0 बेगूसराय जिला

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-134/81/5589/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 28

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 22, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-134/81/5589/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

S.O. 22, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Subhag Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 270/J dated 13.01.82 to practice as notary again for the next five year from 13.01.18.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ram Subhag Prasad Singh Advocate- cum-Notary Civil Court Begusarai 13.01.82 B.A. L.L.B. Begusarai District

(File no. -A/A.B.-134/81/ 5589/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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19 अगस्त 2019

एस0ओ0 23, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1481/जे0, दिनांक-18.04.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो0 शमीम अख्तर, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-18.04.07 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।29 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

ल ेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री मो0 शमीम अख्तर अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, भागलपुर 18.04.2002 एल0एल0बी0 भागलपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-46/96/5590/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 23, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-46/96/5590/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

S.O. 23, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Shamim Akhtar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1481/J dated 18-04-02 to practice as notary again for the next five year from 18.04.17.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Md. Shamim Akhtar Advocate- cum-Notary Civil Court Bhagalpur 18.04.02 L.L.B. Bhagalpur Distt.-

(File no. -A/Not-46/96/5590/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 30

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 24, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3123/जे0, दिनांक-08.07.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सतीश चन्द्र प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.07.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सतीश चन्द्र प्रसाद सिन्हा अधिवक्ता-सह-नोटरी सिविल कोर्ट बेगूसराय 08.07.2003 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 बेगूसराय जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-15/01/5591/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 24, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-15/01/5591/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

S.O. 24, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Satish Chandra Prasad Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3123/J dated 08.07.2003 to practice as notary again for the next five year from 08.07.2018.

31 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Satish Chandra Prasad Sinha Advocate- cum-Notary Civil Court Begusarai 08.07.2003 B.Sc. L.L.B. Begusarai District

(File no. -A/Not(S)-15/2001/ 5591/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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19 अगस्त 2019

एस0ओ0 25, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-570/जे0, दिनांक-31.01.81 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री युगल किशोर तिवारी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-31.01.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री युगल किशोर तिवारी अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सासाराम, रोहतास 31.01.81 बी0ए0 बी0एल0 रोहतास जिला

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-113/1980/5592/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 25, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-113/1980/5592/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।32 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 The 19th August 2019

S.O. 25, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Yugal Kishore Tiwary and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 570/J dated 31.01.81 to practice as notary again for the next five year from 31.01.2017.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Yugal Kishore Tiwary Advocate- cum-Notary Civil Court Sasaram, Rohtas 31.01.81 B.A. B.L. Rohtas District

(File no. -A/A.B.-113/80/5592/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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19 अगस्त 2019

एस0ओ0 26, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3681/जे0, दिनांक-12.11.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रेम लाल सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-12.11.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री प्रेम लाल सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, भभुआ (कैमूर) 12.11.2002 एम0ए0 एल0एल0बी0 क मूर ै जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-67/2000/5593/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।33 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

19 अगस्त 2019

एस0ओ0 26, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-67/2000/5593/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 19th August 2019

S.O. 26, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Prem Lal Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3681/J dated 12.11.2002 to practice as notary again for the next five year from 12.11.2017.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Prem Lal Singh Advocate- cum-Notary Civil Court Bhabua, Kaimur 12.11.2002 M.A. L.L.B. Kaimur District

(File no. -A/Not-67/2000 /5593/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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21 अगस्त 2019

एस0ओ0 27, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7295/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री बृजनन्दन सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 34

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री बृजनन्दन सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, डेहरी, रोहतास 03.10.2012 एल0एल0बी0 रोहतास जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-102/2003/5675/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

21 अगस्त 2019

एस0ओ0 27, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-102/2003/5675/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 21st August 2019

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Brij Nandan Singh Advocate- cum-Notary Subdivision Civil Court Dehri, Rohtas 03.10.2012 L.L.B. Rohtas Distt.-

S.O. 27, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Brij Nandan Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7295/J dated 03.10.12 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2017. Name of Notary

(File no. -A/Not-102/2003 /5675/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

35 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

21 अगस्त 2019

एस0ओ0 28, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3466/जे0, दिनांक-31.07.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मनमोहन कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-31.07.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री मनमोहन क मार सिन्हा ु अधिवक्ता-सह-नोटरी सिविल कोर्ट बेगूसराय 31.07.2004 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 बेगूसराय जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-02/2004/5676/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

21 अगस्त 2019

एस0ओ0 28, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-02/2004/5676/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 21st August 2019

S.O. 28, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Manmohan Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3466/J dated 31.07.2004 to practice as notary again for the next five year from 31.07.2019.

बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 36
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Manmohan Kumar Sinha Advocate- cum-Notary Civil Court Begusarai 31.07.2004 B.Sc. L.L.B. Begusarai District

(File no. -A/Not-02/2004/ 5676/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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21 अगस्त 2019

एस0ओ0 29, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7295/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अबु सुफीयान, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने क लिए प्राधिकृत े किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अबु सुफीयान अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सासाराम, रोहतास 03.10.2017 बी0ए0 एल0एल0बी0 रोहतास जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-28/2003/5677/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

21 अगस्त 2019

एस0ओ0 29, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-28/2003/5677/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।37 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

The 21st August 2019

S.O. 29, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Abu Sufiyan and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7295/J dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2017.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Abu Sufiyan Advocate- cum-Notary Civil Court Sasaram, Rohtas 03.10.2012 B.A. L.L.B Rohtas District

(File no. -A/Not(S)-28/2003/5677/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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21 अगस्त 2019

एस0ओ0 30, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7187/जे0, दिनांक-27.09.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री गणेश दास, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.09.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री गणेश दास अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय 27.09.12 बी0ए0 एल0एल0बी0 बेगूसराय जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-26/18/5678/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 38

21 अगस्त 2019

एस0ओ0 30, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-26/18/5678/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 21st August 2019

S.O. 30, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ganesh Das and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7187J dated 27.09.12 to practice as notary again for the next five year from 27.09.17.

Name of Notary Residental/ profession al address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ganesh Das Advocate- cum-Notary Civil Court Begusarai 27.9.12 B.A. L.L.B. Begusarai District

(File no. -A/Not-26/18/5678/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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21 अगस्त 2019

एस0ओ0 31, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-164/जे0, दिनांक-11.01.93 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम बालक प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-11.01.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।39 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

ल ेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राम बालक प्रसाद सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय 11.01.93 बी0ए0 बी0एल0 बेगूसराय जिला

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-14/89 पार्ट/5679/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

21 अगस्त 2019

एस0ओ0 31, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-14/89 पार्ट/5679/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 21st August 2019

S.O. 31, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Balak Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 164/J dated 11.01.93 to practice as notary again for the next five year from 11.01.17.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ram Balak Prasad Singh Advocate-cum- Notary Civil Court Begusarai 11.01.93 B.A. B.L. Begusarai Distt.-

(File no. -A/A.B.-14/89 Part/5679/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 40

21 अगस्त 2019

एस0ओ0 32, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3639/जे0, दिनांक-07.11.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रभु नारायण शर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-07.11.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री प्रभु नारायण शर्मा अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर 07.11.2002 बी0ए0 एल0एल0बी0 समस्तीपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-73/99/5680/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

21 अगस्त 2019

एस0ओ0 32, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-73/99/5680/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 21st August 2019

S.O. 32, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Prabhu Narayan Sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3639/J dated 07.11.02 to practice as notary again for the next five year from 07.11.2017.

41 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Prabhu Narayan Sharma Advocate-cum- Notary Civil Court Samastipur 07.11.2002 B.A. L.L.B. Samastipur Distt.-

(File no. -A/Not-73/99/5680/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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21 अगस्त 2019

एस0ओ0 33, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3132/जे0, दिनांक-09.07.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मुकुन्द मुरारी दास, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-09.07.18 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री मुकुन्द मुरारी दास अधिवक्ता-सह-नोटरी सिविल कोर्ट, भागलपुर 09.07.2003 एम0ए0 एल0एल0बी0 भागलपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-96/2000/5682/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

21 अगस्त 2019

एस0ओ0 33, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-96/2000/5682/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 42

The 21st August 2019

S.O. 33, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mukund Murari Das and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3132/J dated 09.07.03 to practice as notary again for the next five year from 09.07.18.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Mukund Murari Das Advocate-cum- Notary Civil Court Bhagalpur 09.07.2003 M.A. L.L.B. Bhagalpur District

(File no. -A/Not-96/2000/5682/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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21 अगस्त 2019

एस0ओ0 34, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4017/जे0, दिनांक-03.09.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अशोक कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.09.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अशोक क मार ु अधिवक्ता-सह-नोटरी बेगूसराय 03.09.2004 बी0कॉम0 एल0एल0बी0 बेगूसराय जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-15/2004/5683/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।43 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

21 अगस्त 2019

एस0ओ0 34, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-15/2004/5683/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव।

The 21st August 2019

S.O. 34, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ashok Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4017/J dated 03.09.2004 to practice as notary again for the next five year from 03.09.2019.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ashok Kumar Advocate- cum-Notary Civil Court Begusarai 03.09.2004 B.Com. L.L.B. Begusarai District

(File no. -A/Not(S)-15/2004/ 5683/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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21 अगस्त 2019

एस0ओ0 35, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री सुशील कुमार, नोटरी, बिहारशरीफ का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-3887/जे0 दिनांक-26.08.2004 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-42/2002/5684/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 44

21 अगस्त 2019

एस0ओ0 35, दिनांक 8 जनवरी 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-42/2002/5684/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 21st August 2019

S.O. 35, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred under Section-10(a) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Sushil Kumar Notary Public, Biharsarif whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 3887/J dated- 26.08.2004 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not(S)-42/2002/ 5684/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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21 अगस्त 2019

एस0ओ0 36, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम 1952 (1952 का 53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरीज नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजीव रंजन, अधिवक्ता, शिवहर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में शिवहर जिला के लिए शिवहर जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-05/2019-5685./जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

21 अगस्त 2019

एस0ओ0 36, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-05/2019-5685/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 21st August 2019

S.O. 36, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajiv Ranjan Advocate, Sheohar a notary under the said Act who will act as such, in Sheohar district for the district of Sheohar for the next five years.

(File no. -A/Not-05/2019-5685/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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21 अगस्त 2019

एस0ओ0 37, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री रमेश प्रसाद, नोटरी, पूर्णियाँ का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में45 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-1835/जे0 दिनांक-04.04.1988 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-44/86/5686/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

21 अगस्त 2019

एस0ओ0 37, दिनांक 8 जनवरी 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-44/86/5686/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

The 21st August 2019

S.O. 37, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Ramesh Prasad, Notary Public, Purnea whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 1835/J dated- 04.04.1988 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A./A.B.-44/86/5686./J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 38, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7351/जे0, दिनांक-04.10.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रहलाद प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता, जिनका

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री प्रहलाद प्रसाद शर्मा अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, कटिहार 04.10.12 बी0ए0 एल0एल0बी0 कटिहार जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-(डी)-03/2003/6570/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 46

12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 38, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-(डी)-03/2003/6570/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 12th September 2019

S.O. 38, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Prahlad Prasad Sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7351/J dated 04.10.12 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2017.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Prahlad Prasad Sharma Advocate- cum-Notary Civil Court Katihar 04.10.2012 B.A. L.L.B. Katihar Distt.-

(File no. -A/Not(D)-03/2003/6570/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 39, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7264/जे0, दिनांक-01.10.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम सागर प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.10.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।47 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

ल ेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने क लिए प्राधिकृत े किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राम सागर प्रसाद अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, भागलपुर 01.10.12 बी0कॉम0 एल0एल0बी0 ..................... जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-12/2003/6571/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 39, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-12/2003/6571/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

The 12th September 2019

S.O. 39, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Sagar Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7264/J dated 01-10-12 to practice as notary again for the next five year from 01-10-17.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ram Sagar Prasad Advocate- cum-Notary Civil Court Bhagalpur 01.10.12 B.Com. L.L.B. Bhagalpur Distt.-

(File no. -A/Not(S)-12/2003/6571/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 48

12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 40, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3796/जे0, दिनांक-23.08.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शिव पार्वती चरण, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-23.08.19 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री शिव पार्वती चरण अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर 23.08.2004 बी0ए0 बी0एल0 समस्तीपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-19/02/6572/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 40, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-19/02/6572/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 12th September 2019

S.O. 40, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shiv Parvati Charan and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3796/J dated 23.08.04 to practice as notary again for the next five year from 23.08.2019.

49 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Shiv Parvati Charan Advocate- cum-Notary Civil Court Samastipur 23.08.2004 B.A. B.L. Samastipur Distt.-

(File no. -A/Not-19/02/6572/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 41, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4611/जे0, दिनांक-08.11.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम विलास दास, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.11.18 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राम विलास दास अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल न्यायालय, गोगरी 08.11.2003 एम0ए0 एल0एल0बी0 गोगरी अनुमंडल (खगड़िया) जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-63/2001/6573/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 41़, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-63/2001/6573/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 50

The 12th September 2019

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ram Bilas Das Advocate- cum-Notary Gograi Subdivision 08.11.2003 M.A. L.L.B. Gogri Subdivision under Khagaria

S.O. 41, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Bilas Das and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4611/J dated 08.11.03 to practice as notary again for the next five year from 08.11.18. Name of Notary

(File no. -A/Not(S)-63/2001/6573/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 42, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7345/जे0, दिनांक-04.10.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कृष्ण किशोर प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री कृष्ण किशोर प्रसाद अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर 04.10.12 बी0ए0 बी0एल0 समस्तीपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-81/06/6574/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।51 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 42, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-81/06/6574/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 12th September 2019

S.O. 42, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Krishna Kishor Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7345/J dated 04.10.12 to practice as notary again for the next five year from 04.10.17.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Krishna Kishor Prasad Advocate- cum-Notary Civil Court Samastipur 04.10.12 B.A. B.L. Samastipur Distt.-

(File no. -A/Not-81/06/6574/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 43, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1489/जे0, दिनांक-24.02.82 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम विलास राय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.02.18 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 52

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राम विलास राय अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर 24.02.82 बी0ए0 बी0एल0 समस्तीपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-137/81/6575/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 43, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-137/81/6575/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

The 12th September 2019

S.O. 43, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Vilas Ray and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1489/J dated 24.02.82 to practice as notary again for the next five year from 24.02.18.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ram Vilas Ray Advocate-cum- Notary Civil Court Samastipur 24.02.82 B.A. B. L. Samastipur Distt.-

(File no. -A/AB-137/81/6575/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

53 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 44, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3620/जे0, दिनांक-28.07.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री धीरेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-28.07.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री धीरेन्द्र प्रसाद अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, कटिहार 28.07.2008 एस0एस0सी0 एल0एल0बी0 कटिहार जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-07/2003/6576/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 44, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-07/2003/6576/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 12th September 2019

S.O. 44, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dhirendra Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3620/J dated 28.07.2008 to practice as notary again for the next five year from 28.07.2018.

बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 54
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Dhirendra Prasad Advocate- cum-Notary Civil Court Katihar 28.07.2008 M.Sc. L.L.B. Katihar Distt.-

(File no. -A/Not-07/2003/6576/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 45, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4583/जे0, दिनांक-18.09.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरूण कुमार शर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-18.09.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अरूण कुमार शर्मा अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, कटिहार 18.09.2008 बी0ए0 एल0एल0बी0 कटिहार जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-02/2003/6577/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 45, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-02/2003/6577/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।55 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

The 12th September 2019

S.O. 45, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arun Kumar Sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4583/J dated 18.09.2008 to practice as notary again for the next five year from 18.09.2018.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Arun Kumar Sharma Advocate-cum- Notary Civil Court Katihar 18.09.2008 B.A. L.L.B. Katihar Distt.-

(File no. -A/Not-02/2003/6577/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 46, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2360/जे0, दिनांक-12.07.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-12.07.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्रीमती लक्ष्मी शर्मा अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, कटिहार 12.07.2001 बी0ए0 एल0एल0बी0 कटिहार जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-42/1996/6578/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 56

12 सितम्बर 2019

द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा मे एस0ओ0 46, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके ं उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-42/1996/6578/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 12th September 2019

S.O. 46, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shrimati Lakshmi Sharma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2360/J dated 12.07.2001 to practice as notary again for the next five year from 12.07.2019.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shrimati Lakshmi Sharma Advocate- cum-Notary Civil Court Katihar 12.07.2001 B.A. L.L.B. Katihar Distt.-

(File no. -A/Not-42/1996/6578/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 47, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7285/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद साह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।57 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

ल ेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद साह अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर 03.10.12 बी0ए0 एल0एल0बी0 मुजफ्फरपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-114/2003/6579/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 47, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-114/2003/6579/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

The 12th September 2019

S.O. 47, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Chandreshwar Prasad Sah and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7285/J dated 03.10.12 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2017.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Chandreshwar Prasad Sah Advocate- cum-Notary Civil Court Muzaffarpur 03.10.2012 B.A. L.L.B. Muzaffarpur Distt.-

(File no. -A/Not-114/2003/6579/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 58

12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 48, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3673/जे0, दिनांक-12.11.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री चितरंजन कुमार वर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-12.11.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री चितरंजन क मार वर्मा ु अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना 12.11.2002 बी0कॉम0 एल0एल0बी0 पटना जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-93/2000/6580/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 48, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-93/2000/6580/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 12th September 2019

S.O. 48, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Chitranjan Kumar Verma and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3673/J dated 12.11.2002 to practice as notary again for the next five year from 12.11.2017.

59 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Chitranjan Kumar Verma Advocate- cum-Notary Civil Court Patna 12.11.2002 B.Com. L.L.B. Patna Distt.-

(File no. -A/Not-93/2000/6580/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 49, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1161/जे0, दिनांक-01.04.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.04.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बगहा, प0 चम्पारण 01.04.2003 बी0ए0 एल0एल0बी0 बगहा अनुमंडल (पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिलान्तर्गत)

(सं0 सं0-ए0/नोट-03/2000/6581/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 49, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-03/2000/6581/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 60

The 12th September 2019

S.O. 49, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Surendra Prasad Mishra and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1161/J dated 01.04.2003 to practice as notary again for the next five year from 01.04.2018.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Surendra Prasad Mishra Advocate- cum-Notary Subdivisional Civil Court Bagha, West Champaran 01.04.2003 B.A. L.L.B. Bagha Sub- division under West Champaran (Bettiah) District

(File no. -A/Not-03/2000/6581/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 50, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10(च) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, नोटरी, बगहा, प0 चम्पारण का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-2621/जे0 दिनांक-15.06.1994 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-18/91/6582/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 50, दिनांक 8 जनवरी 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0--ए0/ए0बी0-18/91/6582/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।61 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

The 12th September 2019

S.O. 50, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred under Section-10(f) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Nagendra Prasad Singh, Notary Public, Bagha, West Champaran whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 2621/J dated15.06.1994 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-18/91/6582/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 51, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10(ख) एवं (च) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री जगत नारायण सिंह, नोटरी, बेतिया, प0 चम्पारण का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-521/जे0 दिनांक-17.02.2004 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-12/2001/6584/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

12 सितम्बर 2019

एस0ओ0 51, दिनांक 8 जनवरी 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-12/2001/6584/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र कुमार, प्रभारी संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

The 12th September 2019

S.O. 51, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred under Section-10(b) and (f) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Jagat Narayan Singh Notary Public, Bettiah, West Champaran whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 521/J dated17.02.2004 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-12/01/6584/J) By order of the Governor of Bihar, Surendra Kumar, Joint Secretary in charge (Competent Authority).

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18 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 52, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 औरबिहार गजट, 8 जनवरी 2020 62 नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3493/जे0, दिनांक-02.08.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम निवास प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-02.08.19 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राम निवास प्रसाद सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, लखीसराय 02.08.2004 एम0ए0 एल0एल0बी0 लखीसराय जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-86/02/7566/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

18 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 52, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-86/02/7566/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 18th October 2019

S.O. 52, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Niwas Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3493/J dated 02.08.04 to practice as notary again for the next five year from 02.08.2019.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ram Niwas Prasad Singh Advocate- cum-Notary Civil Court Lakhisarai 02.08.2004 M.A. L.L.B. Lakhisarai Distt.-

(File no. -A/Not(s)-86/02 /7566/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

63 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

18 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 53, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7296/जे0, दिनांक-03.10.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री भारत भूषण सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री भारत भूषण सिन्हा अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, नवादा 03.10.12 एम0ए0 एल0एल0बी0 नवादा जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-06/06/7567/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

18 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 53, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-06/06/7567/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

The 18th October 2019

S.O. 53, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bharat Bhushan Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7296/J dated 03.10.12 to practice as notary again for the next five year from 03.10.17.

बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 64
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Bharat Bhushan Sinha Advocate-cum- Notary Civil Court Nawadah 03.10.12 M.A. L.L.B. Nawadah Distt.-

(File no. -A/Not(s)-06/06/7567/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

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18 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 54, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-405/जे0, दिनांक-19.01.87 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री हरिनन्दन प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-19.01.19 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री हरिनन्दन प्रसाद अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, खगड़िया 19.01.87 एम0ए0 एल0एल0बी0 खगड़िया जिला

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-18/86/7568/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

18 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 54, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-18/86/7568/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।65 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

The 18th October 2019

S.O. 54, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Hari Nandan Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 405/J dated 19.01.87 to practice as notary again for the next five year from 19.01.19.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Hari Nandan Prasad Advocate- cum-Notary Civil Court Khagaria 19.01.87 M.A. L.L.B. Khagaria Distt.-

(File no. -A/A.B.-18/86/7568/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

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18 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 55, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7354/जे0, दिनांक-04.10.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नरेश प्रसाद साह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री नरेश प्रसाद साह अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, गोगरी, जिला-खगड़िया 04.10.12 बी0ए0 एल0एल0बी0 खगड़िया जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-60/01/7569/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 66

18 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 55, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-60/01/7569/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 18th October 2019

S.O. 55, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Naresh Prasad Sah and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7354/J dated 04.10.12 to practice as notary again for the next five year from 04.10.17.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Naresh Prasad Sah Advocate-cum- Notary S.D.M. Court Gogri 04.10.12 B.A. L.L.B. Khagaria Distt.-

(File no. -A/Not(S)-60/01/7569/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

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18 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 56, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3118/जे0, दिनांक-08.07.04 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राज किशोर प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.07.19 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।67 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

ल ेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राज किशोर प्रसाद सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, खगड़िया 08.07.2004 एम0ए0 बी0एल0 खगड़िया जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-02/09/7570/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

18 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 56, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-02/09/7570/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

The 18th October 2019

S.O. 56, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Raj Kishore Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3118/J dated 08-07-04 to practice as notary again for the next five year from 08.07.19.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Raj Kishore Prasad Singh Advocate- cum-Notary Civil Court Khagaria 08.07.2004 M.A. L.L.B. Khagaria Distt.-

(File no. -A/Not-02/09/7570/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 68

18 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 57, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-485/जे0, दिनांक-10.02.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री उमेश लाल यादव, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-10.02.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री उमेश लाल यादव अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, कटिहार 10.02.2001 बी0ए0 एल0एल0बी0 कटिहार जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-81/98/7574/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

18 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 57, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-81/98/7574/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

The 18th October 2019

S.O. 57, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Umesh Lal Yadav and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 485/J dated 10.02.2001 to practice as notary again for the next five year from 10.02.2019.

69 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Umesh Lal Yadav Advocate-cum- Notary Civil Court Katihar 10.02.2001 B.A. L.L.B. Katihar Distt.-

(File no. -A/Not-81/98/7574/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

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21 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 58, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6920/जे0, दिनांक-15.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री पवन कुमार चौरसिया, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.09.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री पवन कुमार चौरसिया, अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना सिटी 15.09.2012 बी0ए0 एल0एल0बी0 पटना जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2012/7596/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

21 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 58, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2012/7596/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 70

The 21st October 2019

S.O. 58, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pawan Kumar Chaurasia and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 6920/J dated 15.09.2012 to practice as notary again for the next five year from 15.09.2017.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Pawan Kumar Chaurasia Advocate-cum- Notary Civil Court Patna City 15.09.2012 B.A. L.L.B. Patna Distt.-

(File no. -A/Not-08/2012/7596/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

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21 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 59, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1640/जे0, दिनांक-26.05.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरविन्द कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.05.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अरविन्द क मार ु अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना 26.05.2003 बी0ए0 एल0एल0बी0 पटना जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-65/2001/7597/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।71 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

21 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 59, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-65/2001/7597/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 21st October 2019

S.O. 59, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arbind Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1640/J dated 26.05.2003 to practice as notary again for the next five year from 26.05.2018.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Arbind Kumar Advocate- cum-Notary Civil Court Patna 26.05.03 B.A. L.L.B. Patna Distt.-

(File no. -A/Not(S)-65/2001 /7597/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

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21 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 60, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7295/जे0, दिनांक-03.10.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम बचन सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 72

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राम बचन सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सासाराम, रोहतास 03.10.12 एम0ए0 एल0एल0बी0 रोहतास जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-132/04/7598/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

21 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 60, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-132/04/7598/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 21st October 2019

S.O. 60, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Bachan Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7295/J dated 03.10.12 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2017.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ram Bachan Singh Advocate-cum- Notary Civil Court Sasaram, Rohtas 03.10.12 M.A. L.L.B. Rohtas Distt.-

(File no. -A/Not-132/04/7598/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

73 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

21 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 61, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7295/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संतोष कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने क लिए प्राधिकृत े किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री संतोष क मार सिंह ु अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, डेहरी, रोहतास 03.10.12 बी0ए0 एल0एल0बी0 रोहतास जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-113/2003/7599/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

21 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 61, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-113/2003/7599/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 21st October 2019

S.O. 61, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Santosh Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7295/J dated 03.10.12 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2017.

बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 74
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Santosh Kumar Singh Advocate- cum-Notary Civil Court Dehri, Rohtas 03.10.12 B.A. L.L.B. Rohtas Distt.-

(File no. -A/Not-113/2003/7599/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

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21 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 62, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7239/जे0, दिनांक-28.09.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सैयद इकबाल हुसैन, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-28.09.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सैयद इकबाल हुसैन अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सिवान 28.09.12 बी0ए0 एल0एल0बी0 सिवान जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-18/2000/7601/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

21 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 62, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-18/2000/7601/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।75 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

The 21st October 2019

S.O. 62, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Syed Ekbal Hussain and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7239/J dated 28.09.12 to practice as notary again for the next five year from 28-09-17.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Syed Ekbal Hussain Advocate- cum-Notary Civil Court Siwan 28-09-2012 B.A. L.L.B. Siwan Distt.-

(File no. -A/Not-18/2000/7601/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

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21 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 63, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4653/जे0, दिनांक-12.11.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कामोद कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-12.11.18 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री कामोद क मार ु अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी 12.11.2003 बी0कॉम0 एल0एल0बी0 सीतामढ़ी जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-03/2002/7602/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 76

21 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 63, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-03/2002/7602/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 21st October 2019

S.O. 63, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kamod Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4653 /J dated 12.11.2003 to practice as notary again for the next five year from 12.11.2018.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Kamod Kumar Advocate- cum-Notary Civil Court Sitamarhi 12.11.03 B.Com. L.L.B. Sitamarhi Distt.-

(File no. -A/Not-03/2002/7602/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

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21 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 64, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1287/जे0, दिनांक-21.04.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-21.04.18 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।77 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

ल ेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री वेद प्रकाश पाण्डेय अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, वीरपुर, जिला-सुपौल 21.04.03 बी0ए0(प्रतिष्ठा एल0एल0बी0 एम0बी0ए0 वीरपुर अनुमंडल

(सं0 सं0-ए0/नोट-17/01/7603/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

21 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 64, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-17/01/7603/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 21st October 2019

S.O. 64, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ved Prakash Pandey and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No1287/J dated 21.04.03 to practice as notary again for the next five year from 21.04.18.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ved Prakash Pandey Advocate- cum-Notary Subdivisional Court Birpur 21.04.03 B.A. (H) L.L.B. M.B.A. Birpur Subdivision

(File no. -A/Not-17/01/7603/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 78

21 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 65, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4687/जे0, दिनांक-18.11.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रामाशीष दास, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-18.11.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री रामाशीष दास अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर 18.11.2003 एम0ए0 एल0एल0बी0 समस्तीुपर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय अनुमंडल

(सं0 सं0-ए0/नोट-25/2000/7604/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

21 अक्तूबर 2019

एस0ओ0 65, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-25/2000/7604/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 21st October 2019

S.O. 65, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramashish Das and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4687/J dated 18.11.03 to practice as notary again for the next five year from 18.11.2018.

79 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ramashish Das Advocate- cum-Notary Subdivisional Court Dalsinghsarai (Samastipur) 18.11.2003 M.A. L.L.B. Subdivision Dalsinghsarai Distt.- Samastipur

(File no. -A/Not-25/2000/7604/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

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7 नवम्बर 2019

एस0ओ0 66, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1770/जे0, दिनांक-03.04.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.04.2018 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री प्रवीण क मार सिन्हा ु अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर 03.04.2008 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 मुजफ्फरपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-118/2004/7935/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 80

7 नवम्बर 2019

एस0ओ0 66, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-118/2004/7935/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 7th November 2019

S.O. 66, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Praveen Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1770J dated 03.04.2008 to practice as notary again for the next five year from 03.04.2018.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Praveen Kumar Sinha Advocate-cum- Notary Civil Court Muzaffarpur 03.04.2008 B.Sc. L.L.B. Muzaffarpur Distt.-

(File no. -A/Not-118/2004/7935/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

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8 नवम्बर 2019

एस0ओ0 67, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3900/जे0, दिनांक-27.08.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मोहन प्रसाद सिंह अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.08.19 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।81 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

ल ेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री मोहन प्रसाद सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जमुई 27.08.2004 बी0ए0 एल0एल0बी0 जमुई जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-73/2000/8056/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

8 नवम्बर 2019

एस0ओ0 67, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-73/2000/8056/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 8th November 2019

Name of Notary Residental/ profession al address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Mohan Prasad Singh Advocate- cum-Notary Civil Court Jamui 27.08.2004 B.A. L.L.B. Jamui Distt.-

S.O. 67, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mohan Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3900/J dated 27.08.2004 to practice as notary again for the next five year from 27.08.2019. Residental/ profession al address

(File no. -A/Not-73/2000/8056/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 82

13 नवम्बर 2019

एस0ओ0 68, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7354/जे0, दिनांक-04.10.12 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ब्रज मोहन गुप्ता, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.17 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री ब्रज मोहन गुप्ता अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, खगड़िया 04.10.12 बी0ए0 एल0एल0बी0 खगड़िया जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-20/2002/8153/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

13 नवम्बर 2019

एस0ओ0 68, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-20/2002/8153/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 13th November 2019

S.O. 68, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Braj Mohan Gupta and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7354/J dated 04.10.12 to practice as notary again for the next five year from 04.10.17.

83 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Braj Mohan Gupta Advocate- cum-Notary Civil Court Khagaria 04.10.12 B.A. L.L.B. Khagaria Distt.-

(File no. -A/Not-20/2002/8153/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

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13 नवम्बर 2019

एस0ओ0 69, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7285/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अंजनी कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अंजनी क मार ु अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर 03.10.2012 बी0ए0 एल0एल0बी0 मुजफ्फरपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-123/2004/8154/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

13 नवम्बर 2019

एस0ओ0 69, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-123/2004/8154/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 84

The 13th November 2019

S.O. 69, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anjani Kumar and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7285J dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2017.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Anjani Kumar Advocate- cum-Notary Civil Court Muzaffarpur 03.10.2012 B.A. L.L.B. Muzaffarpur Distt.-

(File no. -A/Not-123/2004/8154/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

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13 नवम्बर 2019

एस0ओ0 70, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7285/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ओम प्रकाश सिन्हा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री ओम प्रकाश सिन्हा अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर 03.10.2012 बी0कॉम0 एल0एल0बी0 मुजफ्फरपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-05/2008/8155/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।85 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

13 नवम्बर 2019

एस0ओ0 70, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-05/2008/8155/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 13th November 2019

Name of Notary Residental/ professiona l address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Om Prakash Sinha Advocate- cum-Notary Civil Court Muzaffarpur 03.10.12 B.Com. L.L.B. Muzaffarpur Distt.-

S.O. 70, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Om Prakash Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7285J dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2017 Residental/ professiona l address

(File no. -A/Not-05/2008/8155/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

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15 नवम्बर 2019

एस0ओ0 71, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित सूची के कॉलम 2 में वर्णित नोटरियों का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की कॉलम 3 में वर्णित अधिसूचना ज्ञाप सं0 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अधीन नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाते है।

क्र0 सं0 ल ख्य प्रामणकों का नाम े नियुक्ति संबंधी विभागीय अधिसूचना ज्ञाप संख्या एवं दिनांक आवासीय/व्यवसायिक पता
1 2 3 4
1 श्री गणेश प्रसाद अम्वष्ट 7349/जे0, 04.10.2012 व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ
2 श्री सोना प्रसाद अम्वष्ट 5155/जे0, 05.09.1989 व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ
3 श्री नागेश्वर प्रसाद शर्मा 476/जे0, 30.01.1991 व्यवहार न्यायालय, बाढ़, पटना
4 श्री वालेश्वर प्रसाद सिंह ज्ञात नहीं व्यवहार न्यायालय, बाढ़, पटना
5 श्री राम विलास पासवान 7349/जे0, 04.10.2012 व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ
बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 86

(सं0सं0-28/2018/8178/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

15 नवम्बर 2019

एस0ओ0 71, दिनांक 8 जनवरी 2020 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-28/2018-8178/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 15th November 2019

S.O. 71, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the names of the Notaries described in column no.-2 of the following list whose appointment had been made as notary vide memo no described in column no.-3 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 with immediate effect:-

Sl. No. Name of Notary Public Memo no and Date of Departmental Notification Regarding Notification Residential/Professional Address
1 2 3 4
1 Sri Ganesh Prasad Ambast 7349/J, 04-10-2012 Civil Court, Purnea
2 Sri Sona Prasad Ambast 5155/J, 05-09-1989 Civil Court, Purnea
3 Sri Nageshwar Prasad Sharma 476/J, 30-01-1991 Civil Court, Barh, Patna
4 Sri Baleshwar Prasad Singh Not Known Civil Court, Barh, Patna
5 Sri Ram Vilas Paswan 7349/J, 04.10.2012 Civil Court, Purnea

(File No.-28/2018/8178/J) By Order of the Governor of Bihar Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer, (Competent Authority)

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18 नवम्बर 2019

एस0ओ0 72, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4040/जे0, दिनांक-04.09.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रमोद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी87 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.09.19 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री प्रमोद सिंह अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, तेघड़ा (जिला-बेगूसराय) 04.09.2004 बी0ए0 एल0एल0बी0 तेघड़ा अनुमंडल जिला-बेगूसराय

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-87/2002/8260/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

18 नवम्बर 2019

एस0ओ0 72, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-87/2002/8260/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

The 18th November 2019

S.O. 72, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pramod Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4040/J dated 04.09.2004 to practice as notary again for the next five year from 04.09.2019

Name of Notary Residental/ professiona l address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Pramod Singh Advocate- cum-Notary Teghra Subdivisional Court (Dist- Begusarai) 04.09.2004 B.A. L.L.B. Teghra Subdivision Dist- Begusarai

(File no. -A/Not(S)-87/2002/8260/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 88

18 नवम्बर 2019

एस0ओ0 73, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3705/जे0, दिनांक-17.08.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जनार्दन प्रसाद देव, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-17.08.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री जनार्दन प्रसाद देव अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय 17.08.2004 बी0ए0(प्रतिष्ठा) एल0एल0बी0 बेगूसराय जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-67/2001/8262/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

18 नवम्बर 2019

एस0ओ0 73, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-67/2001/8262/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव

(सक्षम प्राधिकार)।

The 18th November 2019

S.O. 73, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Janardan Prasad Deo and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3705/J dated 17.08.04 to practice as notary again for the next five year from 17.08.2019.

89 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Janardan Prasad Deo Advocate-cum- Notary Civil Court Begusarai 17.08.2004 B.A. (Hons.) L.L.B. Begusarai Distt.-

(File no. -A/Not(S)-67/2001 /8262/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

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2 दिसम्बर 2019

एस0ओ0 74, दिनांक 8 जनवरी 2020--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4754/जे0, दिनांक-27.10.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम भरोस साह अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.10.2019 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राम भरोस साह अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर 27.10.2004 बी0कॉम0 एल0एल0बी0 समस्तीपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-14/2001/8558/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।

2 दिसम्बर 2019

एस0ओ0 74, दिनांक 8 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-14/2001/8558/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश कुमार मालवीय, संयुक्त सचिव (सक्षम प्राधिकार)।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 90

The 2nd December 2019

S.O. 74, dated the 8th January 2020---In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Bharosh Sah and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4754/J dated 27.10.04 to practice as notary again for the next five year from 27.10.19.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ram Bharosh Sah Advocate- cum-Notary Civil Court Samastipur 27.10.2004 B.Com. L.L.B. Samastipur Distt.-

(File no. -A/Not-14/2001/8558/J) By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary (Competent Authority).

------- नगर विकास एवं आवास विभाग ------- अधिसूचनाएं 27 सितम्बर 2019

सं0 01/स्था0 (का0पदा0)-03/2019-5228/न0वि0एवंआ0वि0--श्री रवि प्रकाश (बि0न0से0), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बेलसंड के विरमित होने के फलस्वरूप उनके प्रभार त्याग करने की तिथि से श्री राजीव सिंह (बि0न0से0), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, डुमरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बेलसंड का प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम सेवक प्रसाद, अवर सचिव।

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01 अक्तूबर 2019

सं0 1/स्था0 (विविध)-23/2019- 5288/न0वि0एवंआ0वि0--नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के अन्तर्गत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में विभिन्न कोटि के अभियंताओं के स्वीकृत सभी पदों का नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरण विभागीय संकल्प सं0-4995 दिनांक-18.09.2019 द्वारा किया जा चुका है। 2. उल्लेखनीय है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत निम्नवत्‌ विभिन्न तरह के तकनीकी कार्य होते हैः-

(क) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सीधे राज्य योजना के अंतर्गत योजना स्वीकृत की जाती है। (ख) बुडको के द्वारा विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन होता है। (ग) नगर निकायों द्वारा भी केन्द्रीय योजना, राज्य योजना अथवा आंतरिक संसाधन के अंतर्गत स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। 3. उपरोक्त वर्णित योजनाओं के सफल कार्यान्वयन एवं विभागीय संकल्प सं0-4995 दिनांक 18.09.2019 के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :-

91 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

(i) एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अभियंताओं द्वारा विभाग के कार्य एजेंसियों (यथा बुडको व नगर निकाय) द्वारा संचालित योजना का तकनीकी पर्यवेक्षण के क्रम में संबंधित कार्य एजेंसी (यथा नगर निकाय एवं बुडको) के अतिरिक्त अभियंता प्रमुख एवं सरकार को सीधे रिपोर्टिंग किया जाएगा, बुडको की योजनाओं का तकनीकी पर्यवेक्षण करने के क्रम में उनका रिपोर्टिंग प्रबंध निदेशक, बुडको को किया जाएगा तथा नगर निकायों के कार्य का भी तकनीकी पर्यवेक्षण किया जाएगा एवं उस क्रम में रिपोर्टिंग एकीकृत अभियंत्रण संगठन के वरीय अभियंताओं के साथ-साथ नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों को भी किया जाएगा। (ii) वर्तमान में अभियंतागण मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर जिस कार्यालय का उपयोग कर रहे हैं, वे उसी कार्यालय में अगले आदेश तक कार्य करेंगे। (iii) एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक अन्य कार्य विभागों यथा-पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं निगम व बोर्ड से नये सृजित पदों पर प्रतिनियुक्त अथवा सेवानिवृा सेवकों को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-10000 दिनांक-10.07.15 द्वारा विनिर्धारित प्रक्रिया, मानदंड एवं सेवार्शा के आलोक में संविदा के आधार पर सेवायें प्राप्त की जायेगी। (iv) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकारी को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जायेगा। चूँकि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दो प्रकार यथा बुडको द्वारा सौंपे गये योजना एवं राज्य सरकार व स्थानीय निकाय द्वारा सौंपे गये योजना हेतु निकासी एवं व्यय करेंगे, अतएव अगले आदेश तक बुडको की योजनाओं को देख रहे अभियंताओं का कार्यालय व्यय व वाहन से संबंधित व्यय बुडको पर प्रभारित होगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दो अलग-अलग खातों का संचालन करेंगे। राज्य सरकार की योजनाओं के लिए PL Account से वर्तमान में CFMS प्रणाली के अन्तर्गत निकासी किया जायेगा एवं बुडको की योजनाओं के लिए अलग Account जिसका संधारण बुडको द्वारा किया जायेगा तथा इसका रिपोर्ट बुडको को देना होगा। (v) वर्तमान में राज्य योजना/केन्द्र योजना की सभी योजनाएँ जो बुडको द्वारा क्रियान्वित की जा रही है वे तत्काल अगले आदेश तक बुडको के द्वारा ही करायी जायेगी। (vi) एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के अभियंताओं/टाउन प्लानर का सेवा शर्त निर्धारण/स्थानान्तरण/वेतन एवं भत्ते का भुगतान का दायित्व राज्य सरकार का होगा। (vii) चूँंकि DDO का CFMS पर ऑफिस Create करने व PL Account से लिंक कर निकासी में समय लगना संभावित है अतएव अंतरिम व्यवस्था के रूप में वर्तमान में बुडको में कार्यरत व वहाँ से वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों व पदाधिकारियों का, राज्य सरकार सेवा के अन्तर्गत समाहित किए जाने की तिथि के उपरांत बुडकों द्वारा दो माह के वेतन के समतुल्य राशि अग्रिम के रूप में दी जायेगी जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। (viii) बुडको के योजनाओं के देख रहे विभिन्न स्तर के अभियंताओं का कार्यालय व्यय एवं वाहन से संबंधित व्यय अगले आदेश तक बुडको पर ही प्रभारित होगा। (ix) नगर विकास एवं आवास विभाग के अभियंत्रण संगठन के तकनीकी पदाधिकारी की स्थायी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग/तकनीकी सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी। (x) संविदा पर कार्यरत अभियंताओं/कर्मियों पर उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प/अधिसूचना लागू होगा। (xi) वर्तमान में राज्य योजना/केन्द्र योजना की सभी योजनाएँ, जो बुडको द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं,ं वे तत्काल अगले आदेश तक बुडको के द्वारा ही करायी जायेगी। (xii) बुडको मुख्यालय के लिए संकल्प सं0-2690 दिनांक-16.05.18 एवं संकल्प सं0-5727 दिनांक-06.11.18 द्वारा जो पद सृजित किये गये थे वे भी अब सरकार के पद हो जायेंगे, परन्तु अगले आदेश तक वे बुडको में ही Located (अवस्थित) रहेंगे व उनके बीच कार्य का बंटवारा बुडको द्वारा किया जायेगा। (xiii) सभी 893 पदों के नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत स्थानान्तरित होने के उपरांत भी इन पदों के विरूद्ध वर्तमान में संविदा पर नियोजित विभिन्न स्तर के अभियंता संविदा समाप्ति या नियमित नियुक्ति होने तक उक्त पद पर बुडको में ही बने रहेंगे और उनके पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान बुडको द्वारा ही किया जायेगा। जैसे-जैसे संविदा समाप्त होगी वैसे-वैसे वे पद भी बुडको से समाप्त होकर नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत समाहित होते जायेंगे। (xiv) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मानव संसाधन एजेन्सी/Human Resource Management Unit की सेवाएँ ली जा सकेंगी, जो मुख्यतः निम्न कार्यों के संचालन एवं संधारण में विभाग को सहयोग करेगीः- (क) वेतनादि भुगतान (ख) सेवा पुस्तिका एवं लेखाओं का संधारण, अद्यतनीकरण (ग) विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई (घ) विधिक कार्य इत्यादि।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव।बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 92

24 दिसम्बर 2019

सं0 01/स्था0 (आरोप)-21/2019-6737/न0वि0एवंआ0वि0--पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक-2307 दिनांक-19.11.2019 द्वारा सूचित किया गया है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावादल के द्वारा दिनांक-14.11.2019 को परिवादी श्री उमेश प्रसाद से श्री सुधीर कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण को 50,000 (पचास हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से आदेशानुसार उन्हें न्यायिक हिरासत में शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर भेजा गया है। 2. अतएव बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (2) (क) के प्रावधानानुसार 48 घंटे से ज्यादा अवधि से कारा निरूद्ध रहने की स्थिति में श्री सुधीर कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण को कारा में निरूद्ध की तिथि यथा दिनांक-14.11.2019 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 3. निलंबन अवधि में श्री सुधीर कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण को बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 (1) के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भाा देय होगा।

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23 दिसम्बर 2019

सं0 01/स्था0 (न0आ0)-02/2017-6728/न0वि0एवंआ0वि0--जिला पदाधिकारी, कटिहार के आदेश ज्ञापांक-1327 दिनांक-03.12.2019 के आलोक में श्री कमलेश कुमार सिंह, अपर समार्हाा, कटिहार को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार का प्रभार दिया जाता है।

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16 दिसम्बर 2019

सं01/स्था0 (विविध)-55/2019-6603/न0वि0एवंआ0वि0--जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-01-2380 दिनांक-28.11.2019 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री राकेश कुमार, परिक्ष्यमान वरीय उप समार्हाा, बक्सर को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर का प्रभार दिया जाता है।

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16 दिसम्बर 2019

सं0 01/स्था0 (का0पदा0)-05/2018-6604/न0वि0एवंआ0वि0--श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा (बि0न0से0), नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रामनगर को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नरकटियागंज का प्रभार दिया जाता है।

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27 दिसम्बर 2019

सं0 01/स्था0 (विविध)-55/2019-6784/न0वि0एवंआ0वि0--पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के आदेश ज्ञापांक-1529 दिनांक-09.12.2019 के आलोक में श्री गुरू शरण, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, चकिया को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मेहसी का प्रभार दिया जाता है।

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27 दिसम्बर 2019

सं0 01/स्था0 (विविध)-21/2016-6783/न0वि0एवंआ0वि0--जिला पदाधिकारी, नालन्दा के आदेश ज्ञापांक-1016 दिनांक-13.12.2019 के आलोक में श्रीमती प्रथमा पुष्पांकर, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर के मातृत्व अवकाश से लौटने तक भूमि सुधार उप समार्हाा, राजगीर को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-4193 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर का प्रभार दिया जाता है।

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सहकारिता विभाग

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अधिसूचना

23 दिसम्बर 2019

सं0 1/रा॰स्था॰निजी-69/2019 सह॰/4745--श्री वकारूत जमा, प्रबंध निदेषक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, पाटलीपुत्रा, पटना को षिक्षा विभाग, बिहार के अधीन राज्य के विभिन्न विष्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य इतिहास के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाषित विज्ञापन संख्या-53/2014 के आलोक में अनुषंसा के उपरान्त वीर कुँवर सिंह विष्वविद्यालय, आरा अंतर्गत पी0जी0 डिपार्टमेन्ट में नियुक्ति के फलस्वरूप उक्त पद पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, विनय कुमार, अवर सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 42—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 8 जनवरी 2020 94

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,

अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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नगर विकास एवं आवास विभाग ---------------- अधिसूचना शुद्धि-पत्र 30 सितम्बर 2019

सं0 1/स्था0 (का0पदा0)-03/2019-5241/न0वि0एवंआ0वि0--विभागीय अधिसूचना सं0-5227 दिनांक-27.09.

19 में श्री रवि प्रकाश को विभागीय अधिसूचना सं0-262 दिनांक-14.01.18 द्वारा नगर कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया गया, के स्थान पर विभागीय अधिसूचना सं0-262 दिनांक-14.01.19 तथा उन्हें सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के पद पर वापस जाने हेतु नगर पंचायत, सुरसंड से विरमित किये जाने के स्थान पर नगर पंचायत, बेलसंड पढ़ा जाय। 2. शेष यथावत्‌ रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम सेवक प्रसाद, अवर सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 42—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in95 बिहार गजट, 8 जनवरी 2020

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। —————

सूचना --------

सं0 1512--मैं, पवन पाण्डेय, पिता-स्व0 चन्द्रिका पाण्डेय, ग्राम पो0 भाना-ब्रम्हपुर, जिला-बक्सर बिहार का स्थाई निवासी हूॅं, शपथ पूर्वक बयान करता हूॅं कि मेरा पुत्र बिमलेश कुमार पाण्डेय है जिनके आधार कार्ड संख्या 457999294139 है, जिनके आधार कार्ड पर उनका नाम विमलेश कुमार दर्ज है जो गलत है, मेरे पुत्र का सही नाम विमलेश कुमार पाण्डेय है। शपथ पत्र संख्या-2884 ।

पवन पाण्डेय।

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सं0 15--मैं शपथ पूर्वक बयान करती हॅूं कि मेरा नाम नसीम फातमा NASEEM FATMA पति इफ्तखार अहमद IFTAKHAR AHMAD मुहल्ला नालबन्द टोली, बजमी नगर, पो0- बक्सर, थाना बक्सर नगर जिला-बक्सर का निवासी हॅूं,। मेरी जन्मतिथि 02.07.1973 है। विवाह के पूर्व मैं नसीम फातमा अंसारी पिता जहूर मोहम्मद अंसारी के नाम से जानी जाती थी। अब विवाह के बाद नसीम फातमा पति इफ्तखार अहमद के नाम से जानी व पहचानी जाउंगी। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम नसीम फातमा अंसारी पिता जहूर मोहम्मद अंसारी अंकित है जो गलत है। इसमें से अंसारी शब्द को हटाकर सही नाम नसीम फातमा को ही माना जाए। शपथ पत्र संख्या 14192 दिनांक 19.10.2019 ।

नसीम फातमा।

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सं0 16--मैं, मो0 राशीद अंसारी पुत्र मोहम्मद ईद्रीश अंसारी पता-मो0 सगुना थाना+पो0-दानापुर कैंट, पटना-801503 शपथपत्र सं0 14480 दिनांक 7.12.2019 से मोहम्मद राशीद अंसारी के नाम से जाना जाऊंॅंगा।

मो0 राशीद अंसारी। No. 16—I, MD. Rashid Ansari S/o Mohammad Idris Ansari R/o Moh.-Saguna PO+PS- Danapur Cant Dist.-Patna-801503 Affidavit No. 14480 dated 07.12.2019 shall be known as Mohammad Rashid Ansari for furure purposes.

MD. Rashid Ansari.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 42—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-01-08.2/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-01-08.2.