Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 14 January 2020

Published 14 January 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-01-14.34
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:18)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या

ॢबह(cid:4)र

ह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 34) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:19)

24 ikS"k 1(cid:23)41 (cid:25)श(cid:15)(cid:26) पटन(cid:4)(cid:19) eaxyokj(cid:19) 14 tuojh 2020202020202020 सामान्य प्रशासन विभाग ——— अधिसूचना 9 जनवरी 2020

सं॰ 7/स्था0-04-01/2017

-संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 7/स्था0-04-01/2017-सा0प्र0-279-भारत--संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा), नियमावली, 2019 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः- (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा), नियमावली, 2019 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः- परिवीक्षाधीन व्यक्ति के प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि सामान्यतया

संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ।-(1) यह नियमावली "बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ।-(1) यह नियमावली "बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ।-(1) यह नियमावली "बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी। और विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 में नियम-11 2. बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 में नियम-11 बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 में नियम-11 का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली का नियम-11 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगाः- का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली का नियम-11 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगाः- का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली का नियम-11 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगाः- निम्नलिखित विभिन्न शाखाओं में विभाजित परिवीक्षाधीन व्यक्ति के प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि सामान्यतया निम्नलिखित विभिन्न शाखाओं में विभाजित की जाएगीः-

कार्य/विधि सहित प्रशिक्षण-6 माह (i) मुंसिफ (सिविल न्यायाधीश, कनीय खंड) और अधीनस्थ न्यायाधीश (सिविल न्यायाधीश, वरीय खंड) मुंसिफ (सिविल न्यायाधीश, कनीय खंड) और अधीनस्थ न्यायाधीश (सिविल न्यायाधीश, वरीय खंड) मुंसिफ (सिविल न्यायाधीश, कनीय खंड) और अधीनस्थ न्यायाधीश (सिविल न्यायाधीश, वरीय खंड) के साथ प्रशिक्षण-2 माह के साथ प्रशिक्षण-2 माह (ii) मजिस्ट्रेट के कार्य का प्रशिक्षण-2 माह मजिस्ट्रेट के कार्य का प्रशिक्षण-2 माह (iii) जिला और सत्र न्यायाधीश के साथ प्र जिला और सत्र न्यायाधीश के साथ प्रशिक्षण-2 माह (iv) बिहार न्यायिक अकादमी में राजस्व सर्वेक्षण और बंदोबस्त बिहार न्यायिक अकादमी में राजस्व सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य/विधि सहित प्रशिक्षण-6 माह बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 के नियम-24 3. बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 के नियम-24 बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 के नियम-24 का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली का नियम-24 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगाः- का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली का नियम-24 निम्न प्रकार प्रतिस्थ ापित किया जायेगाः-प्रत्येक परिवीक्षार्थी (प्रोबेशनर) को छः माह की अवधि के लिए बिहार न्यायिक अकादमी में प्रत्येक परिवीक्षार्थी (प्रोबेशनर) को छः माह की अवधि के लिए बिहार न्यायिक अकादमी में प्रत्येक परिवीक्षार्थी (प्रोबेशनर) को छः माह की अवधि के लिए बिहार न्यायिक अकादमी में अनुसूची के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उक्त प्रशिक्षण के दरम्यान परिवीक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता अनुसूची के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उक्त प्रशिक्षण के दरम्यान परिवीक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता के निर्णयों एवं आदेशों को लिखने में उन्हें सहायता करने वाले कौशल में पारंगत करने पर जोर दिया के निर्णयों एवं आदेशों को लिखने में उन्हें सहायता करने वाले कौशल में पारंगत करने पर जोर दिया के निर्णयों एवं आदेशों को लिखने में उन्हें सहायता करने वाले कौशल में पारंगत करने पर जोर दिया जाएगा। उसी समय परिवीक्षार्थियों पर इस बाबत विशेष बल दिया जायेगा कि उनमें मुद्दों के गठन/उनका जाएगा। उसी समय परिवीक्षार्थियों पर इस बाबत विशेष बल दिया जायेगा कि उनमें मुद्दों के गठन/उनका जाएगा। उसी समय परिवीक्षार्थियों पर इस बाबत विशेष बल दिया जायेगा कि उनमें मुद्दों के गठन/उनका टान, आरोपों के गठन और साक्षियों के बयान को लिखा जाना सहित विचारण की जटिलताओं को टान, आरोपों के गठन और साक्षियों के बयान को लिखा जाना सहित विचारण की जटिलताओं को निपटान, आरोपों के गठन और साक्षियों के बयान को लिखा जाना सहित विचारण की जटिलताओं को 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11114444 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 समझने का कौशल भी आ जाए। इस प्रयोजनार्थ परिवीक्षार्थियों से इस छः माह की प्रशिक्षण अवधि के दरम्यान साप्ताहिक जाँच परीक्षाओं में मुद्दों/आरोपों के गठन, बनावटी साक्षियों का बयान एवं निर्णयों को लिखने को कहा जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।

The 9th January 2020

No. 7/Astha-04-01/2017 GAD-279--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar, after consultation with the High Court of Judicature at Patna to make the following Rules to amend the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) Rules, 2019:- The Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination), (Amendment) Rules, 2019 1. Short title, extent and commencement.-(1) These Rules may be called the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) (Amendment) Rules, 2019.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. Substitution of Rule 11 of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) Rules, 2019.-Theexisting Rule 11 shall be substitutedas follows:-

Theminimum period of training of a probationer shall ordinarily be divided between the different branches as follows:- (I) Training with Munsif (Civil Judge, Junior Division) and Subordinate Judge (Civil Judge, Senior Division) - 02 months.

(II) Training in Magisterial work - 02 months. (III) Training with District and Sessions Judges - 02 months. (IV) Training at Bihar Judicial Academy which would include training in Revenue Survey and Settlement work/Laws - 06 months.

3. Substitution of Rule 24 of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) Rules, 2019.- The existing Rule 24 shall be substitutedas follows:-

Every probationer shall undergo a training schedule at the Bihar Judicial Academy for a period of six months. Such training shall lay emphasis on equipping the probationers with skills to help them in writing judgments and orders of good quality. At the same time stress should be laid on making the probationers understand the intricacies the various aspects of trial including framing/settlement of issues, framing of charges and noting down deposition of witnesses. For this purpose, the probationers may be asked to frame issues/charges, write mock depositions and judgments in weekly tests during this training period of six months.

By order of the Governor of Bihar Shiv Mahadev Prasad, Under Secretary to the Government.

————

[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)

ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 34%5'1+200%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 14 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-01-14.34/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-01-14.34.