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गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)
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अधिसूचना
6 दिसम्बर 2019
) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं0-933 दिनांक
श्री बिरजू पासवान, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक के विरूद्ध सं॰ 2/सी01-20-03/2019 गृ0आ0-10416--श्री बिरजू पासवान, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक के विरूद्ध सं॰ 2/सी01-20-03/2019 गृ0आ0-10416-- विभागीय कार्यवाही संचालित रहते हुए विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) के द्वारा उन्हें "प्रोन्नति के योग्य" की विभागीय कार्यवाही संचालित रहते हुए विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) के द्वारा उन्हें "प्रोन्नति के योग्य" की विभागीय कार्यवाही संचालित रहते हुए विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) के द्वारा उन्हें "प्रोन्नति के योग्य" की उपाधीक्षक के पद पर प्रदत्त प्रोन्नति से उत्पन्न स्थिति पर बिहार लोक अनुशंसा किये जाने एवं इसके आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रदत्त प्रोन्नति से उत्पन्न स्थिति पर बिहार लोक अनुशंसा किये जाने एवं इसके आधार पर पुलिस सेवा आयेाग, पटना से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन सेवा आयेाग, पटना से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन सेवा आयेाग, पटना से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग), पटना के संकल्प सं0-7457 दि0 11 के तहत प्रोन्नति की अनुशंसा को विभाग), पटना के संकल्प सं0-7457 दि0 11.09.2002 की कंडिका-11 में निहित प्रावधान के तहत प्रोन्नति की अनुशंसा को "मुहरबंद लिफाफा" में मानते हुए, उक्त विभागीय कार्यवाही से श्री पासवान को दोषमुक्त होने के पश्चात् कार्मिक एवं "मुहरबंद लिफाफा" में मानते हुए, उक्त विभागीय कार्यवाही से श्री पासवान को दोषमुक्त होने के पश्चात् कार्मिक एवं "मुहरबंद लिफाफा" में मानते हुए, उक्त विभागीय कार्यवाही से श्री पासवान को दोषमुक्त होने के पश्चात् कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के उक्त संकल्प की कंडिका-2 (VI) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं0-933 दिनांक प्रशासनिक सुधार विभाग के उक्त संकल्प की कंडिका-2 ( पुलिस उपाधीक्षक के पद पर दी गई प्रोन्नति को यथावत रखते हुए इसके विरूद्ध भुगतान किए गये 29.01.2019 के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर दी गई प्रोन्नति को यथावत रखते हुए इसके विरूद्ध भुगतान किए गये पुलिस उपाधीक्षक के पद पर दी गई प्रोन्नति को यथावत रखते हुए इसके विरूद्ध भुगतान किए गये कार्य वेतन को विनियमित किया जाता है। कार्य वेतन को विनियमित किया जाता है।
राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर सचिव।
———— [ध(cid:12)¡क(cid:15) स०चव(cid:4)लय म१(cid:24)ण(cid:4)लय(cid:15) ॢबह(cid:4)र(cid:15) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:29)क(cid:4)०शत eव! म१ॢ(cid:24)त? ॢबह(cid:4)र ॢबह(cid:4)र गजट #[स(cid:4)ध(cid:4)रण$ 39%5'1+10%ड(cid:12)+ट,+प(cid:12)+? ॢबह(cid:4)र गजट Website: http://egazette.bih.nic.in Website: