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खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
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अधिसूचना
17 जनवरी 2020
जी0एस0आर0 01 दिनांक
चूँकि कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय 01 दिनांक 17 जनवरी 2020--चूँकि कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (अधिनियम-7-1980) की धारा-9 के अधीन ''सलाहकार बोर्ड'' का पुनर्गठन आवश्यक है । अधिनियम, 1980 (अधिनियम-7-1980) की धारा-9 के अधीन ''सलाहकार बोर्ड'' का पुनर्गठन आवश्यक है । अधिनियम, 1980 (अधिनियम-7-1980) की धारा-9 के अधीन ''सलाहकार बोर्ड'' का पुनर्गठन आवश्यक है । अतएव; कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम-1980 की धारा-9 द्वारा प्रदत शक्तियों का कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम-1980 की धारा-9 द्वारा प्रदत शक्तियों का कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम-1980 की धारा-9 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय पटना के मनोनयन के आधार पर माननीय प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय पटना के मनोनयन के आधार पर माननीय प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय पटना के मनोनयन के आधार पर माननीय न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार सिंह (आसीन न्यायाधीश), उच्च न्यायालय पटना को सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष तथा न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार सिंह (आसीन न्यायाधीश), उच्च न्यायालय पटना को सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष तथा माननीय न्यायाधीश श्री आदित्य नारायण चतुर्वेदी (सेवानिवृत) एवं माननीय न्यायाधीश श्रीमती रेखा कुमारी माननीय न्यायाधीश श्री आदित्य नारायण चतुर्वेदी (सेवानिवृत) एवं माननीय न्यायाधीश श्रीमती रेखा कुमारी माननीय न्यायाधीश श्री आदित्य नारायण चतुर्वेदी (सेवानिवृत) एवं माननीय न्यायाधीश श्रीमती रेखा कुमारी (सेवानिवृत) को सदस्य के रूप में तुरंत प्रभाव से नियुक्त करते हुए तदनुसार उक्त सलाहकार बोर्ड का गठन किया (सेवानिवृत) को सदस्य के रूप में तुरंत प्रभाव से नियुक्त करते हुए तदनुसार उक्त सलाहकार बोर्ड का गठन किया (सेवानिवृत) को सदस्य के रूप में तुरंत प्रभाव से नियुक्त करते हुए तदनुसार उक्त सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है । 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 17171717 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 The 17th January 2020 G.S.R. 01 dated 17th January 2020--Whereas, it is necessary to reconstitute the "Advisory Board" under Section–9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980 (Act 7 of 1980).
Therefore, in exercise of the powers conferred by Section –9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980, the Governor of Bihar is pleased to appoint Hon'ble Mr. Justice Dinesh Kumar Singh (Sitting Judge) as Chairman of the Advisory Board and Hon'ble Justice Shri Aditya Narayan Chaturvedi (Retired) and Hon'ble Justice Smt. Rekha Kumari (Retired) as Members on the basis of nomination of Hon'ble Chief Justice, High Court, Patna with immediate effect and accordingly the said Board is hereby reconstituted.
(प्र04-ब01-01/2008-189) By order of the Governor of Bihar, Pankaj Kumar Pal, Secretary to the Government.