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मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) ——— अधिसूचना 16 जनवरी 2020
सं॰ 10-विवाह इमारत शरिया-15/2016- दी बंगाल मुहम्मडन मैरेजेज एण्ड डाइवोर्सेज रजिस्ट्रेशन -विवाह इमारत शरिया-15/2016-167--दी बंगाल मुहम्मडन मैरेजेज एण्ड डाइवोर्सेज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1876 की धारा-3 एवं 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित व्यक्ति को भारतीेय एक्ट, 1876 की धारा-3 एवं 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित व्यक्ति को भारतीेय एक्ट, 1876 की धारा-3 एवं 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित व्यक्ति को भारतीेय समुदाय के बीच विवाह एवं तलाक कराने तथा प्रमाण पत्र देने हेतु निबंधक, विवाह एवं तलाक समुदाय के बीच विवाह एवं तलाक कराने तथा प्रमाण पत्र देने हेतु निबंधक, विवाह एवं तलाक मुस्लिम सुन्नी समुदाय के बीच विवाह एवं तलाक कराने तथा प्रमाण पत्र देने हेतु निबंधक, विवाह एवं तलाक नियुक्त किया जाता हैः-
| क्रमांक | नाम | पता | अभियुक्ति |
| 1. | एजाज अहमद कासमी (Ejaz Ahmad Qasmi) | ग्राम+पो0-खीरमा, थाना-केउटी, जिला-दरभंगा |
निबंधक का कार्यालय का क्षेत्राधिकार होगा। निबंधक का कार्यालय का क्षेत्राधिकार होगा।
अधिनियम की धारा-6 के अधीन अधिनियम की अनुसूची में विहित पंजियों, पुस्तक सं0 I, II एवं III अधिनियम की धारा-6 के अधीन अधिनियम की अनुसूची में विहित पंजियों, पुस्तक सं0 3. अधिनियम की धारा-6 के अधीन अधिनियम की अनुसूची में विहित पंजियों, पुस्तक सं0 कि वे इन पंजियो को प्रत्येक माह के का संधारण करना अनिवार्य होगा। निबंधक का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे इन पंजियो को प्रत्येक माह के का संधारण करना अनिवार्य होगा। निबंधक का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा पहले सोमवार को जिला अवर निबंधक, मधुबनी सदर के समक्ष उपस्थापित करें जिनके द्वारा इन्हें सत्यापित किया पहले सोमवार को जिला अवर निबंधक, मधुबनी सदर के समक्ष उपस्थापित करें जिनके द्वारा इन्हें सत्यापित किया पहले सोमवार को जिला अवर निबंधक, मधुबनी सदर के समक्ष उपस्थापित करें जिनके द्वारा इन्हें सत्यापित किया जाएगा।
4. मोहम्मडन मैरेज रजिस्ट्रार सरकारी सेवक नही होगें। सरकारी कर्मचारी को दी जानेवाली सुविधा मोहम्मडन मैरेज रजिस्ट्रार सरकारी सेवक नही होगें। सरकारी कर्मचारी को दी जानेवाली सुविधा मोहम्मडन मैरेज रजिस्ट्रार सरकारी सेवक नही होगें। सरकारी कर्मचारी को दी जानेवाली सुविधा उपरान्त पेंशन गे्रच्युटि इत्यादि का कोई लाभ उन्हें देय नहीं होगा और इसके लिए उपरान्त पेंशन गे्रच्युटि इत्यादि का कोई लाभ उन्हें देय नहीं होगा और इसके लिए यथा-वेतन, सेवानिवृति के उपरान्त पेंशन गे्रच्युटि इत्यादि का कोई लाभ उन्हें देय नहीं होगा और इसके लिए उनका कोई भी दावा मान्य नही होगा। उनका कोई भी दावा मान्य नही होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, आमिर सुबहानी, सरकार के अपर मुख्य सचिव। सरकार के अपर मुख्य सचिव।
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