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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 January 2020

Published 17 January 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-01-17.47
Languages
English, Hindi

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सं॰ 3ए-9-विविध-04/2019-512/वि॰

वित्त विभाग

——— ladYi

17 जनवरी 2020 11/12/1990 तक कार्यभारित स्थापना में नियुक्त एवं लगातार 10 वर्षों या उससे विषयः- दिनांक 11/12/1990 तक कार्यभारित स्थापना में नियुक्त एवं लगातार 10 वर्षों या उससे 11/12/1990 तक कार्यभारित स्थापना में नियुक्त एवं लगातार 10 वर्षों या उससे अधिक अवधि तक कार्यभारित स्थापना में कार्यरत रहने के उपरान्त पुनः दैनिक श्रमपुस्त पर अधिक अवधि तक कार्यभारित स्थापना में कार्यरत रहने के उपरान्त पुनः दैनिक श्रमपुस्त पर अधिक अवधि तक कार्यभारित स्थापना में कार्यरत रहने के उपरान्त पुनः दैनिक श्रमपुस्त पर

वत्त विभागीय संकल्प प्रत्यावर्तित हुए कर्मी, जो श्रमपुस्त पर मृत/सेवानिवृत हो गये, को ि प्रत्यावर्तित हुए कर्मी, जो श्रमपुस्त पर मृत/सेवानिवृत हो गये, को वित्त वि 03/07/2019 में निहित प्रावधानों का लाभ अनुमान्य किये जाने के संबंध संख्या-5547, दिनांक 03/07/2019 में निहित प्रावधानों का लाभ अनुमान्य किये जाने के संबंध संख्या-5547, दिनांक में।

वित्त विभागीय संकल्प सं॰-5547, दिनांक-03/07/2019के द्वारा दिनांक 11/12/1990 तक कार्यभारि वित्त विभागीय संकल्प सं॰-5547,

11/12/1990 तक कार्यभारित LPA No. 166/2018(मोबिना खातून) एवं LPA No. 289/2018

मित हुए कार्यभारित स्थापना में ही स्थापना में नियुक्त एवं दिनांक 17/10/2013 के पूर्व बिना नियमित हुए कार्यभारित स्थापना में ही स्थापना में नियुक्त एवं दिनांक LPA No. 289/2018(सोनिया देवी सेवानिवृत/मृत कर्मियों को LPA No. 166/2018 04/02/2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सम्पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश के वगैरह) में दिनांक 04/02/2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सम्पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश के 04/02/2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सम्पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश के

ये जाने का निर्णय लिया गया है।

आलोक में पेंशन/परिवार पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है। 2. कार्य विभाग में कई ऐसे कर्मी जो दिनांक 11/12/1990 तक कार्यभारित स्थापना में नियुक्त हुए ाग में कई ऐसे कर्मी जो दिनांक 11/12/1990 तक कार्यभारित स्थापना में नियुक्त हुए और उनके द्वारा कार्यभारित स्थापनान्तर्गत कार्यरत रहते हुए लगातार 10 वर्षों की संतोषप्रद सेवा पूर्ण की गयी, और उनके द्वारा कार्यभारित स्थापनान्तर्गत कार्यरत रहते हुए लगातार 10 वर्षों की संतोषप्रद सेवा पूर्ण की गयी, और उनके द्वारा कार्यभारित स्थापनान्तर्गत कार्यरत रहते हुए लगातार 10 वर्षों की संतोषप्रद सेवा पूर्ण की गयी, परन्तु कालान्तर में कार्यभारित स्थापना में की गई नियुक्ति तत्‌समय प्रवृत्त वित्त विभागीय संकल्पों/परिपत्रों में त स्थापना में की गई नियुक्ति तत्‌समय प्रवृत्त वित्त विभागीय संकल्पों/परिपत्रों में त स्थापना में की गई नियुक्ति तत्‌समय प्रवृत्त वित्त विभागीय संकल्पों/परिपत्रों में 17/10/2013 के वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल रहने के कारण वे श्रमपुस्त पर प्रत्यावर्तित किये गये एवं दिनांक वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल रहने के कारण वे श्रमपुस्त परपूर्व प्रत्यावर्तित दैनिक श्रमपुस्त कर्मी के रूप में कार्यरत रहते हुए मृत/सेवानिवृत हा े गये। मृत्यु/सेवानिवृत की पूर्व प्रत्यावर्तित दैनिक श्रमपुस्त कर्मी के रूप में कार्यरत रहते हुए मृत/सेवानिवृत हो गये। मृत्यु/सेवानिवृत की तिथि को प्रत्यावर्तित श्रमपुस्त कर्मी के रूप में कार्यरत रहने के कारण वे वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5547, तिथि को प्रत्यावर्तित श्रमपुस्त कर्मी के रूप में कार्यरत रहने के कारण वे वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5547, तिथि को प्रत्यावर्तित श्रमपुस्त कर्मी के रूप में कार्यरत रहने के कारण वे वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5547, 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11117777 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 दिनांक 03/07/2019 में निहित प्रावधानों के आलोक में पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लाभ हेतु आच्छादित नहीं हो पा रहे है। 3. उक्त मामले से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, पटना के विभिन्न आदेशों के बाध्यकारी अनुपालन का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4.सम्यक्‌ विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि- दिनांक 11/12/1990 तक कार्यभारित स्थापना में नियुक्त एवं लगातार 10 वर्षों या उससे अधिक अवधि तक कार्यभारित स्थापना में कार्यरत रहने के उपरान्त पुनः दैनिक श्रमपुस्त पर प्रत्यावर्तित हुए कर्मी, जो श्रमपुस्त पर ही मृत/सेवानिवृत हो गये, को मृत्यु/सेवानिवृति की तिथि से नियमितीकरण करते हुए वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5547, दिनांक 03/07/2019 में निहित प्रावधानों का लाभ अनुमान्य होगा। इस क्रम में उक्त प्रत्यावर्तित अवधि का कोई आर्थिक लाभ देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह,

सचिव (व्यय)।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-01-17.47/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-01-17.47.