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खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
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अधिसूचना
17 जनवरी 2020
सं॰ प्र03/नि01-01/03-278-
-278-खाद्य--भारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों भारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार आपूर्ति सेवा नियमावली, 2007 (समय-समय पर यथासंशोधित) में (समय-समय पर यथासंशोधित) में का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाते हैः- संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन ि
आपूर्ति सेवा (संशोधन) नियमावली, 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। -
क्षप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। -(i) यह नियमावली ''बिहार आपूर्ति सेवा (संशोधन)
2020'' कही जा सकेगी।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (iii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी । ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।
2. बिहार आपूर्ति सेवा नियमावली, 2007 के नियम-6(1) का प्रतिस्थापन ।
र्त सेवा नियमावली, 2007 के नियम-6(1) का प्रतिस्थापन ।- उक्त नियमावली का - उक्त नियमावली का नियम-6(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- नियम-6(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- ''6(1)- सेवा में प्रवेश बिन्दु पर आपूर्ति निरीक्षक का पद होगा। आपूर्ति निरीक्षक की सभी ''6(1)- सेवा में प्रवेश बिन्दु पर आपूर्ति निरीक्षक का पद होगा। आपूर्ति निरीक्षक की सभी ''6(1)- सेवा में प्रवेश बिन्दु पर आपूर्ति निरीक्षक का पद होगा। आपूर्ति निरीक्षक की सभी भरा जायेगा। प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रील की स्थिति रिक्तियाँ आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा। प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रील की स्थिति रिक्तियाँ आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्ती द्वारा के आधार पर आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ की गणना की जायेगी तथा 30 अप्रील तक आरक्षण कोटिवार के आधार पर आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ की गणना की जायेगी तथा 30 अप्रील तक आरक्षण कोटिवार के आधार पर आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ की गणना की जायेगी तथा 30 अप्रील तक आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना आयोग को उपलब्ध करा दी जायेगी। आयु की गणना विज्ञापन वर्ष की 1ली रिक्तियों की अधियाचना आयोग को उपलब्ध करा दी जायेगी। आयु की गणना विज्ञापन वर्ष की 1ली रिक्तियों की अधियाचना आयोग को उपलब्ध करा दी जायेगी। आयु की गणना विज्ञापन वर्ष की 1ली अगस्त के आधार पर की जायेगी ।''
ी ।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के आदेश से, भरत कुमार दुबे, भरत कुमार दुबे, सरकार के विशेष सचिव। सरकार के विशेष सचिव
The 17th January 2020
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 17171717 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 1. Short title, extent and commencement - (i) These Rules may be called the "Bihar Supply Service (Amendment) Rule, 2020".(ii) It shall extend to the whole State of Bihar. (iii) It shall come into force from the date of publication in the gazaette.
2. Substitution of Rule 6(1) of Bihar Supply Service Rule, 2007: - The Rule 6(1) of the said Rules shall be substituted by the following - 6(1) The post of Supply Inspector, shall be entry level post at the time of entry in service. All vacancies for the post of Supply Inspector will be filled up by direct recruitment after recommendation of Commission. The vacancies will be calculated on the basis of reservation categories, available on 1st of April of each year and categorywise requisition will be made available to the Commission till 30th of April. The age of the candidate shall be calculated on 1st of August of Advertisement year. By the Order of Governor of Bihar, Bharat Kumar Dubey, Special Secretary to the Govt.
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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 50%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in