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1 ek?k 1(cid:23)41 (cid:25)श(cid:15)(cid:26) पटन(cid:4)(cid:19) eaxyokj(cid:19) 21 tuojh 2020202020202020 श्रम संसाधन विभाग ——— अधिसूचना 14 जनवरी 2020
एस॰ ओ॰ 81, दिनांक 21 जनवरी 2020
दिनांक 21 जनवरी 2020--कारखाना अधिनियम, 1948 ( LXIII
LXIII का 1948), की क्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उपावद्व तालिका के स्तंभ 04 में वर्णित धारा-40 बी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उपावद्व तालिका के स्तंभ 04 में वर्णित क्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उपावद्व तालिका के स्तंभ 04 में वर्णित कारखाना में स्तंभ 05 में अंकित संख्या- के अनुरूप सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु अधिसूचित करते है। कारखाना में स्तंभ 05 में अंकित संख्या- के अनुरूप सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु अधिसूचित करते है।
तालिका
| क्र0 सं0 | जिला का नाम | निबंधन संख्या | कारखाना का वर्त्तमान नाम/ एवं पता | वर्त्तमान सुरक्षा पदाधिकारी की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मुंगेर | MGR 1159/MGR | मुंगेर सिगरेट फैक्ट्री (आई0टी0सी0 लिमिटेड), वासुदेवपुर, मुंगेर | 01 |
एस0 ओ0 संख्या-417, दिनांक-18 मार्च, 1989 इस हद तक संषोधित समझा जायेगा। एस0 ओ0 संख्या-417, दिनांक-18 मार्च, 1989 इस हद तक संषोधित समझा जायेगा। 2. एस0 ओ0 संख्या-417, दिनांक-18 मार्च, 1989 इस हद तक संषोधित समझा जायेगा। यह अधिसूचना तुरंत प्रवृृत होगा। 3. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृृत होगा।
1-104/2019, श्र॰सं॰-152) (सं॰ 1/एफ1-104/2019, श्र॰सं॰-152) बिहार-राज्यपाल के आदेष से राज्यपाल के आदेष से, सुर्यकान्त मणि, सुर्यकान्त मणि, सरकार के उप सचिव।
सचिव।
14 जनवरी 2020
एस॰ओ॰ 82, एस॰ओ॰ 81,
निम्नलिखित अनुवाद बिहार 82, एस॰ओ॰ 81, दिनांक 21 जनवरी 2020 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृृत पाठ समझा जाएगा। के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिक 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21212121 tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020tuojh 2020 The 14th January 2020 S.O. 81 dated 21st January 2020--In exercise of the powers conferred by section 40B of the Factories Act, 1948 (Act LXIII of 1948) , the Governor of Bihar is pleased to notify that the occupiers of factory specified in column 4 of the given table shall appoint Safety officer(S) in their factory in such number as indicated against in column 5 of the table.
TABLE
| Sl.no District | Name | Registration No. | Name of Factory & Address | No. of Safety officers |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Munger | 1159/MGR | Munger Cigarette Factory (ITC Limited), Basdeopur, Munger (Bihar) | 01 |
2. The S.O. 417, dated 18th March,1989 is amended upto this extent. 3. This notification will come in the force with immediate effect.
(No.-1/F1-104/2019, L.R.-152) By the order of the Governor of Bihar, Surykant Mani, Deputy Secretary to the Government.
————
[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 54%5'1+200%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in