असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित
1 ek?k 1941 (श0)
सं॰ कारा/स्था॰(अधी॰) 01-04/18-357
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)
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संकल्प
14 जनवरी 2020
दिनांक 03.01.2020 को मंडल कारा, हाजीपुर में एक विचाराधीन बंदी मनीष कुमार उर्फ नेताजी उर्फ तेलिया पिता-अमरेन्द्र कुमार सिंह, साकिन-तेलिया, थाना-राजापाकर, जिला-वैशाली को कारा के अंदर एक अन्य संसीमित बंदी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इस घटना के तुरंत बाद जिला पदाधिकारी, वैशाली एवं पुलिस अधीक्षक, वैशाली द्वारा मंडल कारा, हाजीपुर की तलाशी में वार्ड संख्या-6 के दक्षिण-पश्चिम कोना पर शौचालय के दक्षिण दीवार के पास केला के गाछी में छुपाकर रखा हुआ एक पिस्टल, दो जिन्दा कारतुस, चार कारतुस का खोखा, छः मोबाईल फोन, दो चार्जर, दो स्टील की छोटी कैंची, मिट्टी का एक चिलम, आईडिया का दो सीम, लोहे की दो छेनी आदि प्रतिबंधित सामग्रियां बरामद की गयी।
2. पुनः दिनांक 05.01.2020 को जिला पदाधिकारी, वैशाली एवं पुलिस अधीक्षक, वैशाली द्वारा इस कारा के औचक निरीक्षण में सैम्संग कम्पनी का गोल्डन कलर का बिना सीम का एक मोबाईल, सैम्संग कम्पनी का नेवी ब्लू कलर का एक मोबाईल, Kekai Company का बिना सीम का नेवी ब्लू कलर का एक मोबाईल, सफेद रंग का एक बिहार गजट (असाधारण), 21 tuojh 2020 2 18 पीस छड़ का छोटा टुकड़ा, एक हसुआ, एक खुरपी, गांजा जैसे पदार्थ की एक पुड़िया एवं 6385.00 रूपये नगद बरामद किये गये। 3. कारा एक अतिसुरक्षित क्षेत्र होता है। उसमें अवैध रूप से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी से स्पष्ट होता है कि मंडल कारा, हाजीपुर के काराधीक्षक, श्री रमेश कुमार का कारा कर्मियों पर कोई नियंत्रण नहीं है एवं कारा में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों के अवैध प्रवेश को रोक पाने में वे पूर्णतः असक्षम हैं। इसी का परिणाम है कि दिनांक 03.01.2020 को कारा में अवैध रूप से प्रवेश पाये अग्नेयास्त्र का उपयोग कर एक बंदी द्वारा दूसरे विचाराधीन बंदी मनीष कुमार उर्फ नेताजी उर्फ तेलिया की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। यह श्री रमेश कुमार, काराधीक्षक की गंभीर सुरक्षा चूक, कर्तव्यहीनता, घोर लापरवाही एवं अक्षमता का द्योतक है।
4. अतः श्री रमेश कुमार, काराधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है एवं उनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, बक्सर निर्धारित किया जाता है। निलम्बन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।
5. उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन के बिन्दु पर अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ,
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।
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