निबंधन संख्या पी0टी0-40
बिहार गजट
बिहार सरकार kjk प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 2-13 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची i"B
i"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 14-14 पूरक
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पूरक-क 15-19बिहार गजट, 22 जनवरी 2020 2 भाग-1 नियुक्ति, inLFkkiu] बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। —————
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
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अधिसूचना
2 दिसम्बर 2019
सं0 1/प03-01/2013-1428--विभागीय अधिसूचना संख्या-1023 दिनांक 13.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में श्री अरविन्द महाजन, सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, छपरा संग्रहालय, छपरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त क्षेत्रीय उपनिदेशक संग्रहालय, पटना के प्रभार की अवधि को दिनांक 13.11.2019 से 31.03.2020 तक के लिए विस्तारित किया जाता है। 2. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, तारानन्द महतो वियोगी, उप-सचिव।
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गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)
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अधिसूचना
4 अक्तूबर 2019
सं0 4/वि0-1-10136/2005, गृ0 आ0-8384--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28 (ए) के अन्तर्गत राज्य सरकार, 23-समस्तीपुर (अ0जा0) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा 54-किशनगंज, 76-सिमरी बख्तियारपुर, 109-दरौंदा, 158-नाथनगर एवं 163-बेलहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, 2019 के लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार तथा संबंधित क्षेत्र में पदस्थापित भारतीय पुलिस सेवा/बिहार पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों/आरक्षियों एवं निर्वाचन कार्य हेतु अधियाचित अन्य सभी पुलिस पदाधिकारियों/आरक्षियों को नामित करती है।
2. नामित पुलिस पदाधिकारी, लोक सभा एवं विधान सभा का उप निर्वाचन, 2019 के निर्वाचन अधिसूचित होने की तिथि से प्रारंभ होकर उक्त निर्वाचन के परिणाम के घोषित किये जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जायेंगे और ऐसे सभी पदाधिकारी/आरक्षी उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।
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सामान्य प्रशासन विभाग
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अधिसूचनाएं
18 दिसम्बर 2019
सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2018 सा0प्र0-17289--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकाें को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भाें में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक संबंधित जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।3 बिहार गजट, 22 जनवरी 2020 अनुसूची
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/ अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)-सह-जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक-39 दिनांक 04. 12.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए | चुनाव कार्य | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | जमुई |
| 2 | जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), मुंगेर के पत्रांक-15 दिनांक 08.12. 2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-20 | 09.12.2019 | चुनाव कार्य | कार्यपालक दंडाधिकारी | मुंगेर |
| 3 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)-सह-जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-31 दिनांक 09.12.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए | चुनाव कार्य | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | भागलपुर |
| 4 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)-सह-जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-12 दिनांक 07. 12.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 09.12.2019 एवं 13.12.2019 | चुनाव कार्य | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | अरवल |
| 5 | जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-149-1 दिनांक 09.12. 2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 09.12.2019, 11.12.2019, 13.12.2019 एवं 15.12.2019 | चुनाव कार्य | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | सहरसा |
| 6 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)-सह-जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-20 दिनांक 06.12.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 09.12.2019 एवं 11.12.2019 | चुनाव कार्य | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | भागलपुर |
| 7 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)-सह-जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-5929 दिनांक 09.12.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 09.12.2019, 11.12.2019, 13.12.2019, 15.12.2019 एवं 17.12.2019 | चुनाव कार्य | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | दरभंगा |
| 8 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)-सह-जिलाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-64 दिनांक 07. 12.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 09.12.2019, 11.12.2019, 13.12.2019, 15.12.2019 एवं 17.12.2019 | चुनाव कार्य | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | सुपौल |
| 9 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)-सह-जिलाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-07 दिनांक 06.12.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए | चुनाव कार्य | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | सारण, छपरा |
| 10 | जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-1664 दिनांक 08.11.2019 में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-20 | प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए | विधि व्यवस्था | कार्यपालक दंडाधिकारी | भागलपुर |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।
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26 दिसम्बर 2019
सं0 7/शक्ति प्र0-13-01/2018 सा0प्र0-17532--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकाें को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भाें में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक संबंधित जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
| क्र0 स0 | कार्मिक का नाम एवं पद नाम | द0प्र0सं0 1973 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है | तिथि/अवधि | प्रयोजन | दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक) | जिला का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)-सह-जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-662 दिनांक 10.12.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए | चुनाव कार्य | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | पटना |
| 2 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)-सह-जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-38 दिनांक 12.12.2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-21 | 17.12.2019 | चुनाव कार्य | विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी | भागलपुर |
| 3 | जिलाधिकारी-सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), मुंगेर के पत्रांक-22 दिनांक 11.12. 2019 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। | द0प्र0सं0 1973 की धारा-20 | 13.12.2019 | चुनाव कार्य | कार्यपालक दंडाधिकारी | मुंगेर |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।
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29 नवम्बर 2019
सं0 1/अ0-1016/2019-सा0प्र0-16292--श्री तनय सुल्तानिया, भा0प्र0से0 (2017), अनुमंडल पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य केे लिए न्यूजीलैंड की विदेश यात्राा हेतु दिनांक-19.01.2020 से 01.02.2020 तक कुल 14 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है। 2. श्री तनय सुल्तानिया की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, दाउदनगर, औरंगाबाद अपने सभी कार्यो के अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।5 बिहार गजट, 22 जनवरी 2020
29 नवम्बर 2019
सं0 1/अ0-1023/2014-सा0प्र0-16293--श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा0प्र0से0 (2011), जिला पदाधिकारी, मधुबनी (अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, मधुबनी) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-18 बी के अधीन दिनांक-18.11.2019 से 02.12.2019 तक कुल 15 दिनों की पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री शीर्षत कपिल अशोक की पितृत्व अवकाश की उपर्युक्त अवधि में श्री दुर्गानन्द झा, बि0प्र0से0, अपर समाहर्त्ता, मधुबनी अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, मधुबनी के भी प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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2 दिसम्बर 2019
सं0 1/अ0-1002/2018-सा0प्र0-16349--विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ0-1002/ 2018 -सा0प्र0-15008 दिनांक-05.11.2019 द्वारा श्री सुब्रत कुमार सेन, भा0प्र0से0(2013), जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा (अतिरिक्त प्रभार- बंदोवस्त पदाधिकारी, सारण, छपरा) को दिनांक-27.11.2019 से 09.12.2019 तक कुल 13 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। 2. श्री सुब्रत कुमार सेन से प्राप्त अनुरोध ( मांगलिक कार्य निर्धारित तिथि को सपन्न नहीं हो पाने के कारण उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निरस्त करने का अनुरोध) के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-15008 दिनांक-05.11.2019 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति निरस्त की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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2 दिसम्बर 2019
सं0 1/एल-106/95(खंड)-सा0प्र0-16352--श्री सी0के0 अनिल, भा0प्र0से0(91), परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11,12,13 एवं 20 के अधीन निम्नांकित छुट्टियों की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः- (i) दिनांक 01.03.2017 से 29.05.2017 तक -90 दिन रूपांतरित छुट्टी (180 दिन अर्द्धवैतनिक छुट्टी के बदले) (ii) दिनांक 30.05.2017 से 16.06.2017 तक-18 दिन अर्द्धवैतनिक छुट्टी (iii) दिनांक 17.06.2017 से 13.12.2017 तक-180 दिन उपार्जित छुट्टी
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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9 दिसम्बर 2019
सं0 1/ अ0-1005/2015-सा0प्र0-16730--श्री चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0(90), प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 30.12.2019 से 10.01.2020 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
| क्र. | पद/दायित्व | पदाधिकारी का नाम एवं बैच, जो उनके द्वारा धारित पद/दायित्व के अतिरिक्त प्रासंगिक छुट्टी अवधि मे ं स्तम्भ-2 के पदों के प्रभार में रहेेंगे |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना | श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा0प्र0से0(92) |
| 2 | प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना | डॉ0 दीपक प्रसाद, भा0प्र0से0(89) |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।
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9 दिसम्बर 2019
सं0 1/अ0-09/2010-सा0प्र0-16731--श्री जय सिंह, भा0प्र0से0(2007),निदेशक, भू- अभिलेख एवं परिमाप, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 17.12.2019 से 31.12.2019 तक कुल 15 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री जय सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए निदेशक, भू- अभिलेख एवं परिमाप के प्रभार हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा आंतरिक व्यवस्था के तहत की जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।बिहार गजट, 22 जनवरी 2020 6
11 दिसम्बर 2019
सं0 1/पी0-1005/2013 -सा0प्र0-16891--श्री (मो0) एस0 आई0 फैसल, आई0 आर0 एस0 (2004) (राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी), विशेष सचिव-सह- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- महाप्रबंधक, बेल्ट्रॉन) की सेवा उनके पैतृक विभाग- राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड), वित्त मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों का प्रभार त्यागने की तिथि से वापस की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव।
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11 दिसम्बर 2019
सं0 1/पी0-1005/2013-सा0प्र0-16892--श्री अजय सिंह, आई0 आर0 एस0(2008), (राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी), अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की सेवाएँ उनके पैतृक विभाग-राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड), वित्त मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके द्वारा धारित पद का प्रभार त्यागने की तिथि से वापस की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव।
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11 दिसम्बर 2019
सं0 1/पी0-1005/2013 -सा0प्र0-16893--श्री सुशांत झा, आई0 आर0 पी0 एस0(85) (राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी), विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना की सेवाएँ उनके पैतृक विभाग- रेलवे बोर्ड, रेल मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके द्वारा धारित पद का प्रभार त्यागने की तिथि से वापस की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव।
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16 दिसम्बर 2019
सं0 1/एल0-23/98-सा0प्र0-17091--श्री उदय सिंह कुमावत, भा0प्र0से0 (93), प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना [अतिरिक्त प्रभार- अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/जाँच आयुक्त (ट्रैप मामलों के लिए), सामान्य प्रशासन विभाग/महानिदेशक, बिपार्ड] को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 17.12.2019 से 25.12.2019 तक कुल 9 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री उदय सिंह कुमावत की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री रवि मनुभाई परमार, भा0प्र0से0 (92), प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना) अपने सभी कार्यो के अतिरिक्त प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे। श्री कुमावत के शेष प्रभार स्थानीय व्यवस्था से संचालित होंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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16 दिसम्बर 2019
सं0 1/पी0-1001/2016(खण्ड)-सा0प्र0-17120--श्री अभय राज, भा0प्र0से0 (2006),अपर सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1001/2016(खण्ड)-सा0प्र0-17121--श्री केशवेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0 (के एलः 2008) (अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर केरल संवर्ग से बिहार संवर्ग में योगदान देने के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक अपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं0 1/पी0-1001/2016(खण्ड)-सा0प्र0-17122--श्री मनीष कुमार, आई0टी0एस0 (2000) (प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार राज्य में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी) को अगले आदेश तक विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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17 दिसम्बर 2019
सं0 1/अ0-1012/2018-सा0प्र0-17159--डॉ0 करूणा कुमारी, भा0प्र0से0 (ए0एम0ः2010), अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-27.11.2019 से 30.11.2019 तक कुल 04 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।7 बिहार गजट, 22 जनवरी 2020
23 दिसम्बर 2019
सं0 1/एल-21/2002-सा0प्र0-17472--श्री अरूनीश चावला, भा0प्र0से0(92), तदेन मंत्राी (आर्थिक), भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डी सी, अमेरिका को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11,12,13 एवं 20 के अधीन एक्स-इंडिया लीव के रूप में निम्नांकित छुट्टियों की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-
(i) दिनांक 06.12.2019 से 11.04.2020 तक -128 दिन उपार्जित छुट्टी (ii) दिनांक 12.04.2020 से 30.06.2020 तक-80 दिन अर्द्धवैतनिक छुट्टी
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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26 दिसम्बर 2019
सं0 1/अ0-1017/2019-सा0प्र0-17585--श्री आरिफ अहसन, भा0प्र0से0(2017), अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य केे लिए बाली, इंडोनेशिया की विदेश यात्राा हेतु दिनांक-20.01.2020 से 31.01.2020 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है। 2. श्री आरिफ अहसन की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में भूमि सुधार उप- समाहर्त्ता, शिवहर अपने सभी कार्यो के अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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26 दिसम्बर 2019
सं0 1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-17595--श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा0प्र0से0(1995), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- परीक्षा नियंत्राक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद्, पटना) को दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान -स्तर-15-ृ1,82,200 -2,24,100/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है और श्री चौधरी द्वारा वर्तमान में धारित मूल पद को उनके पदस्थापनकाल तक के लिए प्रधान सचिव के रुप में उत्क्रमित किया जाता है।
सं0 1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-17596--श्रीमती विजयलक्ष्मी एन0, भा0प्र0से0(1995), सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य महिला विकास निगम, पटना) को दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान-स्तर-15-ृ1,82,200 -2,24,100/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है और श्रीमती विजयलक्ष्मी द्वारा वर्तमान में धारित मूल पद को उनके पदस्थापनकाल तक के लिए प्रधान सचिव के रुप में उत्क्रमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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27 दिसम्बर 2019
सं0 1/सी0-1010/2019 -सा0प्र0-17624--श्री दीपक कुमार, भा0प्र0से0(बी एचः84), मुख्य सचिव, बिहार की सेवावधि उनकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि-29.02.2020 के बाद छः माह के लिए (अर्थात्, दिनांक -01.03.2020 से 31.08.2020 तक के लिए) अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह- सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली,1958 के नियम 16(1) के तृतीय परन्तुक के तहत विस्तारित की जाती है।
2. इस संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्राांक-26014/4/2019-एआईएस(II) दिनांक 18.12.2019 द्वारा भारत सरकार की सहमति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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30 दिसम्बर 2019
सं0 1/पी0-1001/2016(खण्ड)-सा0प्र0-17707--डॉ0 दीपक प्रसाद, भा0प्र0से0 (89), प्रधान सचिव, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अवकाश से संबंधित अनुपस्थिति अवधि में श्री आमिर सुबहानी, भा0प्र0से0(87), अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/(अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना)मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना) अपर मुख्य सचिव के रुप में मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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31 दिसम्बर 2019
सं0 1/अ0-1017/2014(खण्ड)-सा0प्र0-17767--सुश्री रंजिता, भा0प्र0से0 (2013), जिला पदाधिकारी, सिवान(अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी, सिवान) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक-26.12.2019 से 28. 12.2019 तक कुल 03 दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।8 बिहार गजट, 22 जनवरी 2020 2. सुश्री रंजिता की उपार्जित अवकाश की उपर्युक्त अवधि में श्री सुनील कुमार, बि0प्र0से0, उप विकास आयुक्त, सिवान अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, सिवान के भी प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
------- कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ अधिसूचना 9 जनवरी 2020
सं0 कारा/स्था0(अधी0)-01-17/2019-179--CWJC No.-22597/2012 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में वाद से आच्छादित बिहार कारा सेवा के 16 पदाधिकारियों का वेतनमान 01.01.1996 के प्रभाव से 6500-10500/- के स्थान पर 8000-13500/- स्वीकृत होने के फलस्वरूप वैसे पदाधिकारी जिन्हें पूर्व से प्रोन्नति का लाभ प्राप्त है, उनके वेतनमान को उनके नाम के समक्ष स्तंभ-4 में अंकित वेतनमान में निम्नरूपेण संशोधित किया जाता हैः-
| क्र0 | पदाािधकारी का नाम | प्रोन्नति की तिथि | वेतनमान |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री उमाकांत शरण | प्रथम प्रोन्नति की तिथि-13.04.2012 | PB-3, G.P.-6600 |
| द्वितीय प्रोन्नति की तिथि-28.01.2014 PB-3, G.P.-7600 | |||
| 2 | श्री ओमप्रकाश गुप्ता | प्रथम प्रोन्नति की तिथि-13.04.2012 | PB-3, G.P.-6600 |
| द्वितीय प्रोन्नति की तिथि-28.01.2014 | PB-3, G.P.-7600 | ||
| 3 | श्री प्रताप नारायण सिंह | प्रथम प्रोन्नति की तिथि-13.04.2012 | PB-3, G.P.-6600 |
| द्वितीय प्रोन्नति की तिथि-28.01.2014 | PB-3, G.P.-7600 | ||
| 4 | श्री शिवेन्द्र प्रियदर्शी | प्रथम प्रोन्नति की तिथि-13.04.2012 | PB-3, G.P.-6600 |
| द्वितीय प्रोन्नति की तिथि-28.01.2014 | PB-3, G.P.-7600 | ||
| 5 | श्री नीरज कुमार झा | प्रथम प्रोन्नति की तिथि-13.04.2012 | PB-3, G.P.-6600 |
| द्वितीय प्रोन्नति की तिथि-28.01.2014 | PB-3, G.P.-7600 | ||
| 6 | श्री रूपक कुमार | प्रथम प्रोन्नति की तिथि-13.04.2012 | PB-3, G.P.-6600 |
| द्वितीय प्रोन्नति की तिथि-28.01.2014 | PB-3, G.P.-7600 | ||
| 7 | श्री जीतेन्द्र कुमार | प्रथम प्रोन्नति की तिथि-13.04.2012 | PB-3, G.P.-6600 |
| द्वितीय प्रोन्नति की तिथि-28.01.2014 | PB-3, G.P.-7600 |
निर्धारण संबंधी विकल्प अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर लिखित रूप से कार्यालय प्रधान को दे सकते हैं। 3. किसी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी के संबंध में इस आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)।
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गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)
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अधिसूचना
8 जनवरी 2020
सं0 2/पी05-20-04/2017 गृ0आ0-182--विभागीय अधिसूचना सं0-3717 दिनांक 04.05.2018 जिसके द्वारा श्री मो0 अब्दुल्लाह, तत्कालीन बिहार पुलिस सेवा (मूल कोटि वरीयता क्रमांक-9/14), सम्प्रति भा0पु0से0 में प्रोन्नति से नियुक्त,9 बिहार गजट, 22 जनवरी 2020 को बिहार पुलिस सेवा के संवर्गीय प्रोन्नति के पद स्टाफ ऑफिसर के पद पर कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि से भा0पु0से0 में नियुक्ति के पूर्व की तिथि अर्थात दिनांक 10.06.2014 से 10.10.2017 तक की अवधि के लिए स्टाफ ऑफिसर के वेतनमान-पी0 बी0-4 ग्रेड वेतन- रु0 8700, (पुनरीक्षित वेतनमान-लेवेल-13) में दी गई वैचारिक (Notional) प्रोन्नति को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है :- दिनांक 10.06.2014 से वैचारिक (Notional) एवं इनसे कनीय श्री दिलीप कुमार मिश्र (10/14) को विभागीय अधिसूचना सं0-4752 दिनांक 10.06.2014 के द्वारा स्टॉफ ऑफिसर के पद पर दी गई प्रोन्नति के आधार पर प्रदत्त वित्तीय लाभ की तिथि से वित्तीय लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विभागीय अधिसूचना सं0-3717 दिनांक 04.05.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ईश्वर चन्द्र सिन्हा, अपर सचिव।
------- जल संसाधन विभाग ------- आवश्यक सूचनाएं 16 जनवरी 2020 विषय-सारण मुख्य नहर एवं इस से निःसृतनहर प्रणालियों में पश्चिमी गंडक प्रणाली के पुनस्र्थापन कार्य हेतु रब्बी सिंचाई 2019-20 के दौरान जलश्राव बंद रखने के संबंध में ।
सं0 सिं0 को0-01/2001 पार्ट-IV-36--मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान के परिक्षेत्राधीन पश्चिमी गंडक प्रणाली के पुनस्र्थापन कार्य हेतु सारण मुख्य नहर एवं इससे निःसृतनहर प्रणालियों में रब्बी सिंचाई 2019-20 के दौरान जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया गया है ।
अतः सारण मुख्य नहर एवं इससे निःसृतनहर प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि रब्बी सिंचाई 2019-20 के दौरान इन नहरो में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी । उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे । उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है।
आदेश से, अरूण कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।
------- 16 जनवरी 2020 विषय-दोन शाखा नहर के वि0दू0 106.45 पर क्षतिग्रस्त ह्यूम पाईप सी0डी0-सह-स्केप संरचना के निर्माण कार्य हेतु रब्बी सिंचाई 2019-20 के दौरान आंशिक रूप से जलश्राव बंद रखने के संबंध में । सं0 सिं0 को0-01/2001 पार्ट-III-35--मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी के परिक्षेत्राधीन दोन शाखा नहर के वि0दू0 106.45 पर क्षतिग्रस्त ह्यूम पाईप सी0डी0-सह-स्केप संरचना के निर्माण कार्य हेतु रब्बी सिंचाई 2019-20 के दौरान दोन शाखा नहर के वि0दू0 69.00 से 307.50 तक जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया गया है ।
अतः दोन शाखा नहर के वि0दू0 69.00 से 307.50 के बीच पड़ने वाले कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि रब्बी सिंचाई 2019-20 के दौरान नहर के इस भाग में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी । उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे । उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है।
आदेश से, अरूण कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।
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पथ निर्माण विभाग
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अधिसूचनाएं
29 नवम्बर 2019
सं0 1/BSRDC-21-01/2018-10317(S)--बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के आर्टिकल ऑफ एशोसियेशन की आर्टिकल-55 (1) में निहित प्रावधान के अनुसार बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना की वार्षिक साधारण बैठक/विशेष साधारण बैठक में भाग लेने के लिए श्री रजनीश कुमार, उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के स्थानांतरण के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री श्रीबाबू यादव, उप सचिव (विशेष कार्य पदाधिकारी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है।
2. अधिसूचना संख्या-10158 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-10159 (एस) दिनांक 22.11.2019 को रद्द किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिथिलेश कुमार, उप-सचिव (प्र॰को॰)।बिहार गजट, 22 जनवरी 2020 10
2 दिसम्बर 2019
सं0 1/विविध-52/2017-10376(S)--1. श्री वृजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधुबनी को स्थानांतरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, योजना अनुश्रवण एवं गुण नियंत्रण-3 मुख्य अभियंता (सीमांचल) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। सं0 1/विविध-52/2017-10377(S)--2. श्री ओम प्रकाश, कार्यपालक अभियंता, योजना अनुश्रवण एवं गुण नियंत्रण-3 मुख्य अभियंता (सीमांचल) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधुबनी के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रतनेश कुमार, विशेष सचिव।
------- 16 दिसम्बर 2019 सं0 5/स्था॰ कार्यभारित (अभ्यावेदन) 04-06/2014-10692 (S)--श्री अवध किशोर साह एवं श्री जवाहर राउत द्वारा A.C.P/M.A.C.P. की अनुमान्यता के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में क्रमशः C.W.J.C. No.- 17286/2018 अवध किशोर साह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा C.W.J.C. No.-17274/2018 जवाहर राउत बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन है। 2. श्री अवध किशोर साह के पिता-स्व॰ जगन साह एवं श्री जवाहर राउत के पिता-स्व॰ जमादार राउत की नियुक्ति कार्यभारित स्थापना में पथ मजदूर/पथ श्रमिक के पद पर हुई थी। स्व॰ जगन साह एवं स्व॰ जमादार राउत की मृत्यु के पश्चात् विभागीय अनुकम्पा समिति के अनुशंसा के आलोक में श्री अवध किशोर साह एवं श्री जवाहर राउत की नियुक्ति कार्यभारित स्थापना में अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-250 दिनांक-04.02.1986 एवं कार्यालय आदेश ज्ञापांक- 2544 दिनांक-04.07.1985 के द्वारा उक्त पद यथा पथ श्रमिक के पद पर की गयी थी। 3. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10710 दिनांक-17.10.2013 के द्वारा कार्यभारित कर्मचारियों के नियमितिकरण हेतु cut-off-date निर्धारित किया गया है जिसकी कंडिका-4 (1) में "कार्यभारित स्थापना में कार्यरत उन्हीं कर्मियों को नियमित किया जा सकेगा, जो दिनांक-11.12.1990 को अथवा उसके पूर्व कार्यभारित स्थापना में नियुक्त हुए हो तथा उनकी सेवा संतोषप्रद रही हो और लगातार हो।" को प्रावधान है। 4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10710, दिनांक-17.10.2013 की कंडिका-4 में कार्यभारित से नियमित करने हेतु निर्धारित किये गये अर्हत्ता संबंधी प्रावधान को उक्त दोनाें कर्मी पूरा करते है। 5. उक्त संकल्प की कंडिका-6 में "नियमित स्थापना में संगत कोटि का पद उपलब्ध होने की स्थिति में तत्काल अधिसूचना निर्गत कर सकेगें। जिन कोटि के नियमित पद उपलब्ध नहीं है, उनके पद सृजन का प्रस्ताव अवधि के साथ प्रशासी पद वर्ग समिति के समक्ष लायेंगे और सरकार का आदेश प्राप्त कर नियमित स्थापना में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना निर्गत करेंगे।" का भी प्रावधान है। 6. वित्त विभाग के उक्त संकल्प के आलोक में इन्हें नियमित करने हेतु अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, मोतिहारी के अधीन नियमित स्थापना में पथ श्रमिक का कोई पद उपलब्ध नहीं है। 7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10710, दिनांक-17.10.2013 के आलोक में कार्यभारित कर्मियों को नियमितिकरण हेतु विभागीय स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक-25.01.2019 को आहूत बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि- "उक्त संकल्प की कंडिका-4 के आलोक में उक्त कर्मी श्री साह एवं श्री राउत कार्यभारित स्थापना से नियमित करने योग्य है। परन्तु नियमित स्थापना में पथ श्रमिक का पद उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त संकल्प की कंडिका-06 के आलोक में श्री साह एवं श्री राउत की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की अवधि तक पथ श्रमिक के पद सृजन का प्रस्ताव प्रशासी पद वर्ग समिति के समक्ष भेजा जाय तथा पद सृजन के पश्चात् सरकार का आदेश प्राप्त कर नियमितिकरण का आदेश निर्गत किया जाय।" 8. उक्त संबंध में प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक-28.06.2019 को सम्पन्न बैठक में "पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत कार्यभारित स्थापना के जिस पद एवं वेतनमान में नियुक्त हुए, वहीं पद एवं वेतनमान नियमित स्थापना में सम्परिवर्तित होगा, जो कर्मी के मृत्यु/सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त हो जायेगा। इसके लिए अलग से पद सृजन अपेक्षित नहीं है।" का निर्णय लिया गया। 9. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-24.10.2019 में "कार्यभारित स्थापना के कर्मी श्री अवध किशोर साह एवं श्री जवाहर राउत द्वारा धारित पद पथ श्रमिक को कर्मी की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु जो पहले हो, तक के लिए नियमित स्थापना में सम्परिवर्तित किया जाय।" का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उक्त के आलोक में कार्यभारित स्थापना के कर्मी श्री अवध किशोर साह एवं श्री जवाहर राउत द्वारा धारित पथ श्रमिक के पद को उनकी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु जो पहले हो, तक के लिए नियमित स्थापना में सम्परिवर्तित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिथिलेश कुमार, उप-सचिव (प्र॰को॰)।11 बिहार गजट, 22 जनवरी 2020
30 दिसम्बर 2019
सं0 प्र0-11/पथ अधि0-02-02/2017-10884(S)--सरकार के आदेशानुसार ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व
| क्र0 स0 | जिला का नाम | पथ प्रमण्डल का नाम | पथ का नाम/ मार्ग रेखन | लम्बाई (कि0मी0 में) | दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रसंग |
| 1. | दरभंगा/ समस्तीपुर | पथ प्रमंडल, बेनीपुर/ रोसड़ा। | हाटी (एस॰एच॰-56)- सपहा- पिपरा पथ। | 6.2 | ग्रा0का0वि0 की अधिसूचना संख्या-1231, दिनांक 08. 02.2019। |
| 2. | बेगूसराय | पथ प्रमंडल, बेगूसराय | एन॰एच॰-31 दिनकर द्वार सिमरिया से दिनकर पुस्तकालय सिमरिया तक। | 3.32 | ग्रा0का0वि0 की अधिसूचना संख्या-8256, दिनांक 29. 11.2019। |
| 3. | कैमूर (भभुआ) | पथ प्रमंडल, भभुआ | कैमूर जिलान्तर्गत मुसाखाड़ नहर एन॰एच॰-02 से प्रारंभ होकर पिपरी-नौबाट- नौकटा होते हुए चाँद-भभुआ एन॰एच॰ को पार करते हुए बगछरा-पतेरी होकर इलिया यू॰पी॰ सीमा तक। | 24.50 | ग्रा0का0वि0 की अधिसूचना संख्या-7948, दिनांक 15. 11.2019। |
| 4. | जहानाबाद | पथ प्रमंडल, जहानाबाद | मखदुमपुर-पाई बिगहा पथ से रामपुर पथ तक पथ। | 8.719 | ग्रा0का0वि0 की अधिसूचना संख्या-7669, दिनांक 01. 11.2019। |
2. संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता, विधिवत रूप से उपर्युक्त पथ का दायित्व रहित प्रभार संबंधित विभाग से प्राप्त करेंगे तथा विभागीय पंजी में संधारित करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे एवं अधिग्रहित पथ का अद्यतन स्टेटस प्रतिवेदन तीन दिनों के भीतर विशेष दूत से अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) को समर्पित करेंगें। अधिग्रहित पथ के Right of Way संबंधित सूचना भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे।
3. संबंधित पथ के विरूद्ध पूर्व से सृजित किसी भी दायित्व का वहन पथ निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। 4. अधिग्रहण/ निर्माण एवं संधारण के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ॰ आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (प्र॰को॰)।
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30 दिसम्बर 2019
सं0 01/विविध-33/2019-10887(S)--श्री तुलसी राम, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल संख्या-01, बेतिया, योजना एवं विकास विभाग, पिता-श्री सीताराम मांझी, निवासी-ब्रह्माईन टोला, दावनापट्टी, पोस्टथाना-उचकागाँव, जिला-गोपालगंज से प्राप्त शपथ-पत्र के आलोक में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-4714 का॰ दिनांक 05.05.1983 के तहत् श्री तुलसी राम के उपनाम "राम" को परिवर्तित करते हुए उपनाम "कुमार" किया जाता है। तदनुसार श्री तुलसी राम अब श्री तुलसी कुमार के नाम से जाने जायेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रतनेश कुमार, विशेष सचिव।
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31 दिसम्बर 2019
सं0 प्र॰2/स्था॰-07-05/2019-10954(S)--1. श्री राहुल कुमार, सहायक अभियंता (संविदा) (अनुश्रवण), पूर्व बिहार पथ अंचल, भागलपुर को कार्यहित में अपने कार्यों के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, भागलपुर के कार्यालय में कार्यों का निष्पादन हेतु अगले आदेश तक के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रतनेश कुमार, विशेष सचिव।बिहार गजट, 22 जनवरी 2020 12
27 दिसम्बर 2019
सं0 1/विविध (अतिरिक्त प्रभार)-15/2017--10870(S)--1. श्री रवि वर्मा, कार्यपालक अभियंता-6, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निार्मण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, कटिहार के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रतनेश कुमार, विशेष सचिव।
------- उद्योग विभाग ------- अधिसूचना 5 दिसम्बर 2019 सं0 4तक0/गठन/51-2017-3334--उद्योग विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1090 दिनांक 02.08.17 द्वारा बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 की कंडिका-11.6 में निहित प्रावधान के आलोक में स्टार्ट-अप निवेश सलाहकार समिति (SIAC) का गठन किया गया था। पुनः उद्योग विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-2152 दिनांक-17.12.18 द्वारा स्टार्ट-अप निवेश सलाहकार समिति का पुर्नगठन किया गया था।
2. श्री उदय शंकर, सी0ई0ओ0, स्टार टी0वी0 द्वारा समयाभाव के कारण इस समिति के साथ कार्य करने में अपनी असमर्थता जाहिर की गई है। अतएव स्टार्ट-अप निवेश सलाहकार समिति का पुर्नगठन निम्नवत् किया जाता हैः- 1- डॉ0 सौरभ श्रीवास्तव, फाउण्डर, इंडिया एंजेल नेटवर्क - सदस्य 2- श्री अजय चौधरी, अध्यक्ष, शासी निकाय, आई0 आई0 टी0, पटना एवं फाउण्डर, एच0 सी0 एल0 लि0 - सदस्य 3- श्री श्रीकान्त शास्त्री, को-फाउण्डर एवं निदेशक, क्रेयोन डाटा, चेयरमैन, आई0आई0एम0, कलकत्ता इनोभेशन पार्क - सदस्य 4- श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, निवेश आयुक्त, मुम्बई, बिहार सरकार - संयोजक 3. उक्त सलाहकार समिति बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 की कंडिका 11.6 में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।
5. एतद्संबंधी अन्य आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। आदेशः --आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाय।
आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, अपर सचिव।
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वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचना
16 जनवरी 2020
सं0 6/वि0पत्रा0-24-16/2016-172/वा0कर-वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या-22 दिनांक 06.01. 2020 में निहित शर्त्तो के अधीन श्री अरूण कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त राज्य-कर विशेष आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 09.01.2020 को पूर्वाह्न में कर विषेषज्ञ के पद पर योगदान किया गया है। श्री वर्मा द्वारा दिये गये योगदान को उक्त तिथि के पूर्वाह्न से स्वीकृत किया जाता है।
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप-सचिव।
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(cid:356)ामीण कवािस कवभाग
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अकधसूचना
14 जनवरी 2020
सं0 (cid:356)ा0कव0-3/स्था0-1-80/2015-453481--(cid:373)ी क भूषण दे व (अनु(cid:354)मांि-237550) ाि कबहार र्लोि सेवा आर्योग (cid:554)ारा 53वी ं से 55वी ं स(cid:304)(cid:643)कलत संयुक्त (cid:366)कतर्योकगता परी(cid:407)ा ेि आधार पर कबहार (cid:356)ामीण कवािस पदाकधािरी सेवा ेि अन्तर्गत (cid:356)ामीण कवािस पदाकधािरी ेि पद पर चयन र्होने ेि फलस्वरुप कवभागीय अकधसूचना संख्या-167414 कदनांि-25.10.2013 (cid:554)ारा वेतनमान (cid:349). 9300-34800(पे ब(cid:339)ड-2) + (cid:356)ेड वेतन (cid:349)0 4200/- म(cid:336) राज्य सरािर (cid:554)ारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भ(cid:517)ं ेि साथ परीक्ष्यमान (cid:356)ामीण कवािस पदाकधािरी (RDO) ेि (cid:349)प म(cid:336) नियुक्त रिते (cid:352)ए सारण कजला म(cid:336) व्यवहारिक (cid:366)क(cid:407)ण हेतु पदस्थापित कयिा गया था । कवभागीय अकधसूचना सं(cid:421)ा-200188 कदनांि 08.09.2014 (cid:554)ारा (cid:373)ी दे व, (cid:356)ामीण कवािस पदाकधािरी13 बिहार गजट, 22 जनवरी 2020 र्ोि अपने ही वेतनमान म(cid:336) (cid:356)ामीण कवािस पदाकधािरी सह (cid:366)भारी (cid:366)खंड कवािस पदाकधािरी, गरखा (सारण) ेि पद पर पदस्थापित कयिा गया । उक्त पदस्थापन ेि दौरान (cid:373)ी दे व कदनांि 11.09.2014 से अवाि म(cid:336) प्रस्थान रि गये और इनेि (cid:554)ारा समय-सयम पर अवाि विस्तार से संबंधी आवेदन प(cid:361) अपने कनयं(cid:361)ी पदाकधािरी र्ोि भेजा जाता रहा । इसी बीच इनेि (cid:554)ारा अपनी पा(cid:303)रवा(cid:303)रि (cid:304)(cid:830)थकत अनुूि ल नही ं र्हो पाने ेि ािरण अवाि आरं भ ीि कतकथ 11.09.2014 ेि (cid:366)भाव से (cid:356)ामीण कवािस पदाकधािरी ेि पद से कदये गये त्याग प(cid:361) र्ोि स्वीकृत रिने ाि अनुर्रोध कयिा गया । अत: (cid:373)ी क भूषण देव (अनु(cid:354)मांि-237550), तत्ािलीन (cid:356)ामीण कवािस पदाकधािरी सह (cid:366)भारी (cid:366)खंड कवािस पदाकधािरी, गरखा (सारण) से प्राप्त अभ्यावेदन पर सम्यक कवचार्रोपरांत निम्नांकित (cid:517)(cid:342) ेि साथ कदनांि 11.09.2014 ेि (cid:366)भाव से इनाि (cid:356)ामीण कवािस पदाकधािरी ेि पद से त्याग प(cid:361) स्वीकृत कयिा जाता है:-
(i) कदनांि 11.09.2014 से वेतनाकद ेि भुगतान ाि दावा मान्य नही ं र्होगा । (ii) भविष्य म(cid:336) इनाि (cid:356)ामीण कवािस पदाकधािरी ेि पद पर दावा स्वीकार नही ं र्होगा। 2. प्रस्ताव म(cid:336) स(cid:407)म (cid:366)ाकधािर ाि अनुर्मोदन प्राप्त है ।
कबहार-राज्यपाल ेि आदे से, आरती, कवेष ािय(cid:330) पदाकधािरी। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 44—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 22 जनवरी 2020 14
भाग-9-ख
निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA —————
सूचना --------
सं0 87--मैं, मनीष कुमार उर्फ बिट्टू., पिता स्व॰ रमेश प्रसाद, पता- कोयरी बारी, थाना- सिविल लाईन्स, पोस्ट- गया, जिला- गया, पिन-823001, (बिहार), शपथ-पत्र सं॰-111/399, दिनांक 24.10.2019 द्वारा मैं अब से मनीष कुमार के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊँगा। यह सभी काम के लिए मान्य होगा।
मनीष कुमार उर्फ बिट्टू.। No. 87---I, MANISH KUMAR URF BITTU, son of LATE RAMESH PRASAD, Resident of Koeri Bari, P.O.- Gaya, P.S.- Civil Lines, District- Gaya, Pin- 823001, (Bihar), declare vide Affidavit No. 111/399, dated 24.10.2019 have changed my name MANISH KUMAR URF BITTU to MANISH KUMAR. Now I shall be known as MANISH KUMAR for all purpose.
MANISH KUMAR URF BITTU.
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No. 88---I, Monira Fatmi, D/o- Syed Mokhtar Ahmad Quadri & W/o Syed Ehsan Ahmad Qadri R/o "Qadri-Villa" at Shah Kamal Road, Jamil Ahmad Colony, Shah Ki Imli, Patna City, Anchal- Patna Sadar, Thana Khajakalan, District-Patna- 800008 declare vide affidavit. no. 9496 dated 10.12.2019 that Monira Fatmi & Monira Fatma is the same person.
Monira Fatmi.
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सं0 89--मैं, अशोक कुमार, पिता-श्री बैजनाथ प्रसाद, स्थाई पता-ग्राम एवं पोस्ट-बोगना, थाना-मारदह, जिला- गाजीपुर, राज्य-उत्तर प्रदेश। वर्तमान पताः-फलैट न॰-506, पाइन ब्लॉक, आनंद ग्रीन अपार्टमेंट, खगौल रोड, फुलवारी शरीफ, जिला एवं नगर - पटना, बिहार शपथ पत्र संख्या-3546 दिनांक 09.09.2019 के द्वारा डॉ॰ अशोक कुमार रस्तोगी के नाम से जाना एवं पहचाना जाउंगा।
अशोक कुमार। No. 89---I, Ashok Kumar, S/o Sri Baijnath Prasad, Permanent Resident of Village & Post– Bogana, P.S–Mardah, District & Town–Ghazipur, State–Uttar Pradesh–233226, presently residing at Flat No.–506, Pine Block, Anand Green Apartment, Khagaul Road, Phulwarisharif, District & Town–Patna, Bihar–801505 declare that vide Affidavit No. 3546 dated 09.09.2019 that henceforth I shall be known as Dr. Ashok Kumar Rastogi for all future purposes.
Ashok Kumar.
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No. 90---I, Syed Ehsan Ahmad Qadri S/o- Late Syed Nehal Ahmad Qadri, R/o "Qadri-Villa" at Shah Kamal Road, Jamil Ahmad Colony, Shah Ki Imli, Patna City, Anchal- Patna Sadar, Thana- Khajakalan, District-Patna- 800008 declare vide affidavit. no. 9497 dated 10.12.2019 that Syed Ehsan Ahmad Qadri & Ehsan Ahmad Qadri is the same person.
Syed Ehsan Ahmad Qadri.
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No. 102---I RUBI kumari W/o Abhay Kumar R/oVill +PO–Shahpur Danapur near, Surya Mandir, Dist – Patna, Bihar Vide Affidavit no. 10203 dated 26.09.19 shall be Known as RUBI DEVI.
RUBI kumari.
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 44—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in15 बिहार गजट, 22 जनवरी 2020
बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी kjk प्रकाशित
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सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-13/2015--100 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------- संकल्प 6 जनवरी 2020
श्री विनोद कुमार सिंह, अधीक्षक, मंडल कारा, शेखपुरा के विरूद्ध मंडल कारा, आरा में पदस्थापन के दौरान वित्तीय अनियमितता बरतने, आपूरक विषेष को लाभ पहुँचाने, सरकारी आदेष एवं विभागीय निर्देषों की अवहेलना करने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1275 दिनांक 25.02.2016 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबनावस्था में शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में संलग्न किया गया। साथ ही उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में उक्त विभागीय संकल्प द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी जिसके संचालन हेतु विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
2. उक्त विभागीय कार्यवाही के फलाफल के पश्चात् प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5516 दिनांक 28.06.2019 द्वारा निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए श्री सिंह को निलंबन से मुक्त किया गया :-
''तीन (03) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड ''। 3. श्री सिंह दिनांक 25.02.2016 से 27.06.2019 तक निलंबित रहे। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह को निलंबन अवधि में देय जीवन यापन भत्ता के बिन्दु पर निर्णय लिये जाने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-11 (5) के विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 7272 दिनांक 26.08.2019 द्वारा उनसे साठ दिनों के अन्दर अभ्यावेदन की मांग की गयी।
4. श्री सिंह द्वारा उक्त कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं कर अपने पत्रांक 1516/कारा दिनांक 27.09.2019 के माध्यम से विभागीय ज्ञापांक 7272 दिनांक 26.08.2019 का तामिला प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। तदोपरान्त विभागीय ज्ञापांक 9602 दिनांक 08.11.2019 द्वारा श्री सिंह को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए एक सप्ताह के अन्दर निष्चित रूप से अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु स्मारित किया गया। किन्तु इसके बावजूद श्री सिंह का अभ्यावेदन इस विभाग को अप्राप्त है, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। 5. श्री सिंह के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्श के उपरान्त विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें दण्ड अधिरोपित किया गया है। श्री सिंह पर लगाये गये वित्तीय अनियमितता एवं विभागीय निर्देषों के उल्लंघन के गंभीर आरोप प्रमाणित पाये गये हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री सिंह का निलम्बन औचित्यपूर्ण है।
6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, शेखपुरा के निलंबन अवधि दिनांक-25.02.2016 से 27.06.2019 तक के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 के उप नियम-7 एवं 8 के आलोक में निम्न आदेश पारित किया जाता है :-
''निलम्बन अविध में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा तथा इस अवधि की गणना पेंषन प्रदायी सेवा के रूप में की जायेगी।''
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।बिहार गजट, 22 जनवरी 2020 16 सं॰ 08/नि॰था॰-11-02/2016,सा॰प्र॰-563
सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
13 जनवरी 2020
श्री सुरेश पासवान, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-442/11 विशेष सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध राज्य के बाहर विभिन्न तकनीकी संस्थानों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों तथा छात्राओं को वर्ष-2013-14 एवं इसके पूर्व के वर्षो में छात्रवृत्ति भुगतान में हुई अनियमितताआें के लिए निगरानी थाना कांड संख्या-127/16 दिनांक 26.11.2016 दर्ज होने की सूचना निगरानी विभाग के पत्रांक 2756 दिनांक 06. 12.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (ग) में निहित प्रावधानों के तहत श्री पासवान को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 531 दिनांक 16.01.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। तत्पश्चात अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 992 दिनांक 25.04.2017 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध आरोप प्रपत्र-'क' एवं साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। प्राप्त आरोप प्रपत्र-'क' के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र-'क' पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 8750 दिनांक 18.07.2017 द्वारा श्री पासवान से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री पासवान से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 12286 दिनांक 21.09.2017 द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य (पत्रांक 1080 दिनांक 25.04.2018) में श्री पासवान के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया।
श्री पासवान के स्पष्टीकरण पर अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की वृहद्/विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7498 दिनांक 06.06.2018 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। विभागीय जांच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 622 दिनांक 25.07.2018 द्वारा इस मामले में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें श्री पासवान के विरूद्ध आरोपों को अंशतः प्रमाणित बताया गया। जांच पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 10987 दिनांक 14.08.2018 द्वारा श्री पासवान से लिखित अभिकथन की मांग की गई। जिसके क्रम में उनके द्वारा अपना बचाव बयान/लिखित अभिकथन (दिनांक 28.09.2018) समर्पित किया गया।
श्री पासवान के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रपत्र-'क', जांच पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा जांच प्रतिवेदन पर प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। सम्यक विवेचनोपरांत सरकारी राशि की गबन संबंधी गंभीर प्रकृति के आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(viii) में विहित प्रावधान के तहत श्री सुरेश पासवान, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-442/2011 को ''अनिवार्य सेवानिवृति'' संबंधी दण्ड अधिरोपित करने का विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया।
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित उक्त दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-15471 दिनांक 28.11.2018 द्वारा बिहार लोेक सेवा आयोग से सहमति/मंतव्य की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-289 दिनांक 09.05.2019 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध विभाग से किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी पृच्छा के क्रम में आयोग से प्राप्त पत्र संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-8610 दिनांक 27.06.2019 द्वारा सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना से आयोग की पृच्छा पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के पत्रांक-4235 दिनांक 30.08.2019 द्वारा मंतव्य/प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से प्राप्त मंतव्य/प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक-12798 दिनांक 17.09.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को भेजते हुए श्री पासवान के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर याचित मंतव्य यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-05/प्रो॰-01-34/2018 (1824)/लो॰से॰आ॰ दिनांक 30.10.2019 द्वारा अपना मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री पासवान के विरूद्ध विनिश्चित दंड को अनुपातिक नहीं बताया गया। आयोग से प्राप्त उक्त मंतव्य के आलोक में पूरे मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर पुनः की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि श्री पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री पासवान को वरीय पदाधिकारी होने के नाते मामले की गहराई से समीक्षा नहीं करने, निचले स्तर से दी गयी टिप्पणी को सत्यापित नहीं करने तथा संबंधित विद्याार्थियों के कागजात संलग्न है या नहीं, इसकी जाँच पड़ताल कर विधिवत् आत्मभारित टिप्पणी नहीं देने के लिए दोषी पाते हुए आरोप को अंशतः प्रमाणित पाया गया। उक्त वर्णित स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पूर्व में विनिश्चित दंड ''अनिवार्य सेवानिवृत्ति'' पर पुनर्विचार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 में निहित प्रावधानों के तहत श्री पासवान को निलंबन मुक्त करने एवं प्रमाणित आरोपों के लिए निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया :-
(i) बि॰प्र॰से॰ के विशेष सचिव कोटि से बि॰प्र॰से॰ के अपर सचिव कोटि में पदावनति। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16353 दिनांक 02.12.2019 द्वारा श्री पासवान को निलंबन मुक्त किया गया एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित उक्त दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 16592 दिनांक 05.12.2019 द्वारा17 बिहार गजट, 22 जनवरी 2020 बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/मंतव्य की मांग की गयी। आयोग के पत्रांक-05/प्रो॰-01-34/2018 (2378)/लो॰से॰आ॰ दिनांक 18.12.2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ। जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 9794 दिनांक 22.07.2019 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि ''वैसे अनुशासन संबंधी पेंशन से कटौती अथवा वृहद दंड के मामले में, जिन में आयोग द्वारा परामर्श/सहमति दी गयी हो, और बाद में पेंशन से कटौती अथवा वृहद दंड के आदेश को निरस्त करने, कम करने अथवा रूपभेदित किये जाने की स्थिति में पुनः आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।'' फलतः उक्त वर्णित प्रावधान के आलोक में वर्तमान विभागीय दंड प्रस्ताव पर पुनः आयोग का परामर्श अपेक्षित नहीं है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सुरेश पासवान, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-442/11 तत्कालीन विशेष सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को निम्न दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है :-
(i) बि॰प्र॰से॰ के विशेष सचिव कोटि से बि॰प्र॰से॰ के अपर सचिव कोटि में पदावनति। (ii) निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव।
------- सं॰ 08/आरोप-01-190/2014सा॰-185 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 7 जनवरी 2020
श्री शाहिद परवेज, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-927/11 के विरूद्ध जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में कतिपय अनियमितता (गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचित मुखिया और शिक्षा मित्र के नियोजन एवंं आँगनबड़ी सेविका की नियुक्ति में अनियमितता बरतने वाले मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करना) संबंधी आरोप जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-88,मु॰/गो॰, दिनांक 12.07.2014, पत्रांक-2046/गो॰, दिनांक 06.07. 2014 एवं पत्रांक-2265, दिनांक 22.07.2014 के द्वारा प्राप्त हुआ। माननीय लोकायुक्त के स्तर पर भी उक्त आरोपों के लिए दायर परिवाद से उदभूत वाद में सुनवाई हुई। जिला स्तर से प्राप्त सभी आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर समेकित आरोप, प्रपत्र 'क' गठित किया गया। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6198, दिनांक 24.04.2015 द्वारा मामले की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी यथा, आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को प्रमाणित बताया गया। इस क्रम में श्री परवेज का लिखित अभिकथन (पत्रांक-03, दिनांक 05.01. 2016) प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने प्रमाणित आरोपों पर बचाव बयान प्रस्तुत करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया। समीक्षा में यह पाया गया कि माननीय लोकायुक्त के स्तर पर संचालित वाद की सुनवाई के क्रम में ससमय अनुपालन एवं अन्य दायित्व निर्वहन में श्री परवेज से चूक हुई। सम्यक् विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3327 दिनांक 03.03.2016 द्वारा उन्हें निन्दन (आरोप वर्ष-2011-12 के प्रभाव से) एवं एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक संबंधी दंड संसूचित किया गया। 2. उपर्युक्त दंड पर पुनर्विचार हेतु श्री परवेज द्वारा अभ्यावेदन (पत्रांक-36 दिनांक 12.01.2017) समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4346 दिनांक 03. 04.2018 द्वारा श्री परवेज द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए पूर्व संसूचित दंड को यथावत रखा गया। 3. संसूचित दंडादेश के विरूद्ध श्री परवेज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ सं॰-7817/2019 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2019 को पारित न्यायादेश की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार की स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री शाहिद परवेज को संसूचित दंड संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3327 दिनांक 03.03.2016 तथा पुनर्विचार अभ्यावेदन अस्वी—ति संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4346 दिनांक 03.04.2018 को वापस लिया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव।
------- सं॰ 08/वि॰प॰-04-02/2014सा॰प्र॰-813 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 16 जनवरी 2020
श्री उदय कुमार सिंह, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-213/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ, जिला-वैशाली (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु मकानों पर नम्बर प्लेट लगाने के कार्य में अपने स्तर से अनियमित आदेश दिये जाने के आरोपों से संबंधित माननीय स॰वि॰प॰, श्री उदय नारायण राय के ध्यानाकर्षण एवं18 बिहार गजट, 22 जनवरी 2020 उसपर सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्य के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के तहत श्री सिंह के विरूद्ध आरोप, प्रपत्र 'क' गठित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-10070, दिनांक 13.07.2015 द्वारा उक्त आरोपों पर इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इस क्रम में श्री सिंह ने अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक-67, दिनांक 30.07.2015) समर्पित किया। 2. श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण (उपर्युक्त आरोपों के संबंध में) अपर समाहर्त्ता, वैशाली के जाँच प्रतिवेदन एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा के उपरांत पाया गया कि मकानों पर नम्बर प्लेट लगाने के कार्य हेतु सरकार के स्तर से कोई दिशा-निदेश अथवा परिपत्र जारी नहीं हुआ था। जिला पदाधिकारी अथवा प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से भी इस तरह के कार्य के लिए उन्हें प्राधि—त नहीं किया गया था। इसके बावजूद श्री सिंह ने इस कार्य में व्यक्ति विशेष को सहयोग देने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा थाना प्रभारी को निदेशित किया। उक्त प्रमाणित आरोपों के आधार पर सम्यक् विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5397, दिनांक 13.04.2016 द्वारा श्री सिंह को निन्दन (आरोप वर्ष-2006-07 के प्रभाव से) एवं एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित किया गया। 2. उपर्युक्त दंड पर पुनर्विचार हेतु श्री सिंह द्वारा अभ्यावेदन (पत्रांक-87 दिनांक 14.06.2016) समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11425 दिनांक 23.08.2016 द्वारा श्री सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए पूर्व संसूचित दंड को यथावत रखा गया। 3. संसूचित दंडादेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ सं॰-19612/2019 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2019 को पारित न्यायादेश की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार की स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री उदय कुमार सिंह को संसूचित दंड संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5397, दिनांक 13.04.2016 तथा पुनर्विचार अभ्यावेदन अस्वी—ति संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11425 दिनांक 23.08.2016 को वापस लिया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव।
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सं0 (cid:356)ा0कव0-14(भा0)भा0-04/2019-453905 (cid:356)ामीण कवािस कवभाग -------
संकल्प
17 जनवरी 2020
(cid:373)ी चन्द्रभुषण गुप्ता, (cid:356)ामीण कवािस पदाकधािरी-सह-(cid:366)भारी (cid:366)खंड कवािस पदाकधािरी, जगदीपुर, भागलपुर ेि कव(cid:349)(cid:544) (cid:366)मंडलीय आयुक्त, भागलपुर ेि प(cid:361)ांि- 109 (cid:366)0 कदनांि-02.04.2019 ेि (cid:554)ारा कजला पदाकधािरी, भागलपुर ेि (cid:554)ारा गकठत आर्रोप प(cid:361) प्राप्त (cid:352)आ। आर्रोप प(cid:361) म(cid:336) (cid:373)ी चन्द्रभुषण गुप्ता ेि कव(cid:349)(cid:544) पदीय दिाचार, भ्रष्ट आचरण एवं संदेहास्पद ािय(cid:330)लिाप से संबंकधत आर्रोप संधा(cid:303)रत है। इसम(cid:336) (cid:366)खंड कवािस पदाकधािरी ेि स्तर से अपील वाद ीि सुनवाई (cid:366)क(cid:354)याधीन रहते प(cid:303)रवादी र्ोि धमीि कदलवाना तथा प(cid:303)रवादी ेि कव(cid:349)(cid:544) ही नीलाम प(cid:361) दायर रिने ाि (cid:366)यास रिने संबंधी गलत एवं संदेहास्पद ािय(cid:330)लिाप र्ोि आर्रोप ेि बिन्दु ेि (cid:349)प म(cid:336) अंकति कयिा गया है।
कजला पदाकधािरी ेि (cid:554)ारा (cid:366)कतवेकदत आर्रोपं पर (cid:373)ी चन्द्रभुषण गुप्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त कयिा गया। आर्रोप प(cid:361) म(cid:336) संधा(cid:303)रत आर्रोपं एवं स्पष्टीकरण ीि समी(cid:407)ा ीि गयी । समी(cid:407र्)ोपरांत यह पाया गया कि आर्रोप प(cid:361) म(cid:336) धा(cid:303)रत आर्रोप गंभीर (cid:366)ृि कत ेि ह(cid:339)। उक्त ेि आर्लोि म(cid:336) आर्रोप ीि गहन जॉंच हेतु (cid:373)ी चन्द्रभुषण गुप्ता ेि कव(cid:349)(cid:544) कवभागीय ािय(cid:330)वाही संचाकलत रिने ाि कनण(cid:330)य कलया गया।
अत: कबहार सरािरी सेवि (वग(cid:334)रिण, कनयं(cid:361)ण एवं अपील) कनयमावली, 2005 ेि संगत (cid:366)ावधानं ेि तहत (cid:373)ी चन्द्रभुषण गुप्ता ेि कव(cid:349)(cid:544) कवभागीय ािय(cid:330)वाही संचाकलत ीि जाती है।
(cid:373)ी चन्द्रभुषण गुप्ता ेि कव(cid:349)(cid:544) कवभागीय ािय(cid:330)वाही ेि संचालन हेतु (cid:373)ी राजे प(cid:303)रमल, उप सकचव, (cid:356)ामीण कवािस कवभाग, कबहार, पटना र्ोि संचालन पदाकधािरी नाकमत कयिा जाता है एवं कजला पदाकधािरी, भागलपुर (cid:554)ारा नाकमत कजला स्तर ेि पदाकधािरी उपस्थापन पदाकधािरी हंगे।
उक्त आदे पर स(cid:407)म (cid:366)ाकधािर ाि अनुर्मोदन प्राप्त है। (cid:373)ी चन्द्रभुषण गुप्ता से यह अपे(cid:407)ा ीि जाती है कि वे अपने बचाव ेि सम्बन्ध म(cid:336) अपना प(cid:407) रखते (cid:352)ए जैसा कि संचालन पदाकधािरी अनुमकत द(cid:336), उनेि सम(cid:407) स्वयं उप(cid:304)(cid:830)थत हंगे। आदे:- आदे कदया जाता है कि संकल्प ीि (cid:366)कत कबहार राजप(cid:361) ेि अगले अंि म(cid:336) (cid:366)ािकत कयिा जाय तथा इसीि (cid:366)कत सभी सम्बप्धित र्ोि भेज दी जाय।
कबहार-राज्यपाल ेि आदे से, आरती, कवेष ािय(cid:330) पदाकधािरी।19 बिहार गजट, 22 जनवरी 2020 सं0 (cid:356)ा0कव0-14(म0) जहा0-01/2018-453939 (cid:356)ामीण कवािस कवभाग -------
संकल्प
17 जनवरी 2020
(cid:373)ी चन्द्रभुषण गुप्ता, तत्कालीन (cid:366)खंड कवािस पदाकधािरी, जहानाबाद, सम्प्रति (cid:356)ामीण कवािस पदाकधािरी-सह- (cid:366)भारी (cid:366)खंड कवािस पदाकधािरी, जगदीपुर, भागलपुर ेि कव(cid:349)(cid:544) कजला पदाकधािरी, जहानाबाद ेि प(cid:361)ांि 884 कदनांि 09.07.2019 (cid:554)ारा गकठत आर्रोप प(cid:361) प्राप्त (cid:352)आ। आर्रोप प(cid:361) म(cid:336) (cid:373)ी चन्द्रभुषण गुप्ता ेि कव(cid:349)(cid:544) (cid:373)ीमकत कुन्ती देवी, पकत- (cid:373)ी चेत नारायण कसंह ेि बी0पी0एल0 (cid:354)मांि 625 पर नाम रहने ेि बावजुद उन्ह(cid:336) र्छोडरि उनेि नीचे ेि (cid:354)मांि वाले र्ोि इंकदरा आवास स्वीकृति रिने से संबंकधत आर्रोप कजला पदाकधािरी, जहानाबाद ेि (cid:554)ारा (cid:366)कतवेकदत है।
कजला पदाकधािरी ेि (cid:554)ारा (cid:366)कतवेकदत आर्रोपं पर (cid:373)ी चन्द्रभुषण गुप्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त कयिा गया एवं स्पष्टीकरण पर कजला पदाकधािरी, जहानाबाद मंतव्य प्राप्त कयिा गया। आर्रोप प(cid:361) म(cid:336) संधा(cid:303)रत आर्रोपं, स्पष्टीकरण एवं कजला पदाकधािरी, जहानाबाद ेि मंतव्य ीि समी(cid:407)ा ीि गयी। समी(cid:407र्)ोपरांत यह पाया गया कि आर्रोप प(cid:361) म(cid:336) धा(cid:303)रत आर्रोप गंभीर (cid:366)ृि कत ेि ह(cid:339)। उक्त ेि आर्लोि म(cid:336) आर्रोप ीि गहन जॉंच हेतु (cid:373)ी चन्द्रभुषण गुप्ता ेि कव(cid:349)(cid:544) कवभागीय ािय(cid:330)वाही संचाकलत रिने ाि कनण(cid:330)य कलया गया।
अत: कबहार सरािरी सेवि (वग(cid:334)रिण, कनयं(cid:361)ण एवं अपील) कनयमावली, 2005 ेि संगत (cid:366)ावधानं ेि तहत (cid:373)ी चन्द्रभुषण गुप्ता ेि कव(cid:349)(cid:544) कवभागीय ािय(cid:330)वाही संचाकलत ीि जाती है। संचालन पदाकधािरी कदनांि- 28.02.2020 ति अपना (cid:366)कतवेदन उपलब्ध रिाना सुकनक(cid:686)त रि(cid:336) गे।
(cid:373)ी चन्द्रभुषण गुप्ता ेि कव(cid:349)(cid:544) कवभागीय ािय(cid:330)वाही ेि संचालन हेतु (cid:373)ी राजे प(cid:303)रमल, उप सकचव, (cid:356)ामीण कवािस कवभाग, कबहार, पटना र्ोि संचालन पदाकधािरी नाकमत कयिा जाता है एवं (cid:366)खंड कवािस पदाकधािरी, जहानाबाद सदर उपस्थापन पदाकधािरी हंगे।
उक्त आदे पर स(cid:407)म (cid:366)ाकधािर ाि अनुर्मोदन (cid:366)ाप्त है। (cid:373)ी चन्द्रभुषण गुप्ता से यह अपे(cid:407)ा ीि जाती है कि वे अपने बचाव ेि सम्बन्ध म(cid:336) अपना प(cid:407) रखते (cid:352)ए जैसा कि संचालन पदाकधािरी अनुमकत द(cid:336), उनेि सम(cid:407) स्वयं उप(cid:304)(cid:830)थत हंगे। आदे:- आदे कदया जाता है कि संकल्प ीि (cid:366)कत कबहार राजप(cid:361) ेि अगले अंि म(cid:336) (cid:366)ािकत कयिा जाय तथा इसीि (cid:366)कत सभी सम्बन्धित र्ोि भेज दी जाय।
कबहार-राज्यपाल ेि आदे से, आरती, कवेष ािय(cid:330) पदाकधािरी। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 44—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in