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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 January 2020

Published 24 January 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-01-24.58
Languages
English, Hindi
निबंधन संख्या संख्या पी0टी0-40

बिहार

असाधारण अंक असाधारण सरकार द्वारा प्रकाशित 4 ek?k 1941 (श0)

पटना, 'kqØokj, 24 tuojh 2020

सं0 10/प्र0गृ0स्था0-06/2015-167 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेषालय) ------ संकल्प 22 जनवरी 2020 विषयः-किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 के अंतर्गत अधिसूचित विषयः-किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 के अंतर्गत अधिसूचित विषयः-किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 के अंतर्गत अधिसूचित किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2016 के प्रावधान के आलोक में चयन किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2016 के प्रावधान के आलोक में चयन किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2016 के प्रावधान के आलोक में चयन समिति का अवधि विस्तार। किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 के अंतर्गत अधिसूचित किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 के अंतर्गत अधिसूचित किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 के अंतर्गत अधिसूचित किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2016 के प्रावधान के आलोक में चयन समिति का किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2016 के प्रावधान के आलोक में चयन समिति का किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2016 के प्रावधान के आलोक में चयन समिति का 2017 द्वारा की गई थी। गठित चयन समिति का कार्यकाल समाप्त न विभागीय संकल्प सं0-127 दिनांक 20.01.2017 द्वारा की गई थी। गठित चयन समिति का कार्यकाल समाप्त गठन विभागीय संकल्प सं0-127 दिनांक होने के कारण बिहार किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 87(2) के होने के कारण बिहार किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 87(2) के होने के कारण बिहार किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 87(2) के आलोक में अधिकतम छः माह की अवधि तक या नई समिति के गठन होने तक निम्नरूपेण किया जाता हैः- आलोक में अधिकतम छः माह की अवधि तक या नई समिति के गठन होने तक निम्नरूपेण किया जाता हैः- आलोक में अधिकतम छः माह की अवधि तक या नई समिति के गठन होने तक निम्नरूपेण किया जाता हैः- i. मा0 न्यायमूर्ति, श्रीमती मृदुला मिश्रा (सेवानिवृत्त) ii. सचिव,

ा0 न्यायमूर्ति, श्रीमती मृदुला मिश्रा (सेवानिवृत्त) -अध्यक्ष -सदस्य

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग

iii. निदेषक,

-सदस्य सचिव

समाज कल्याण निदेषालय समाज कल्याण निदेषालय

-सदस्य

v. श्री सैयद मंसूर कादरी, बाल संरक्षण विषेषज्ञ,vii. प्रो0 गणेष पाण्डेय, सह प्राध्यापक, iv. सिस्टर मैरी सुजीता मसाल, कुर्जी, पटना श्री सैयद मंसूर कादरी, बाल संरक्षण विषेषज्ञ, -सदस्य यूनीसेफ बिहार क्षेत्रीय कार्यालय यूनीसेफ बिहार क्षेत्रीय कार्यालय प्रो0 हब्बीबुल्लाह अंसारी, सह प्राध्यापक, -सदस्य vi. प्रो0 हब्बीबुल्लाह अंसारी, सह प्राध्यापक, ए0एन0सिन्हा इन्स्टीच्यूट, पटना ए0एन0सिन्हा इन्स्टीच्यूट, पटना प्रो0 गणेष पाण्डेय, सह प्राध्यापक, -सदस्य चाणक्या राष्ट्रीय विधि विष्वविद्यालय, पटना चाणक्या राष्ट्रीय विधि विष्वविद्यालय, पटना 2 बिहार गजट (असाधारण), 24 जनवरी 2020 2. चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य में लागू किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं बिहार किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 की संगत धाराओं/नियमों के अंतर्गत निहित षक्तियाँ प्राप्त होंगी। 3. आदेष पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

4. यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

नोटः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाषित करायी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, किषोरी पासवान, संयुक्त सचिव।

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अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट (असाधारण) 58-571+100-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-01-24.58/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-01-24.58.