बिहार
असाधारण अंक असाधारण सरकार द्वारा प्रकाशित 4 ek?k 1941 (श0)
पटना, 'kqØokj, 24 tuojh 2020
सं0 10/प्र0गृ0स्था0-06/2015-167 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेषालय) ------ संकल्प 22 जनवरी 2020 विषयः-किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 के अंतर्गत अधिसूचित विषयः-किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 के अंतर्गत अधिसूचित विषयः-किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 के अंतर्गत अधिसूचित किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2016 के प्रावधान के आलोक में चयन किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2016 के प्रावधान के आलोक में चयन किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2016 के प्रावधान के आलोक में चयन समिति का अवधि विस्तार। किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 के अंतर्गत अधिसूचित किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 के अंतर्गत अधिसूचित किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 के अंतर्गत अधिसूचित किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2016 के प्रावधान के आलोक में चयन समिति का किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2016 के प्रावधान के आलोक में चयन समिति का किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2016 के प्रावधान के आलोक में चयन समिति का 2017 द्वारा की गई थी। गठित चयन समिति का कार्यकाल समाप्त न विभागीय संकल्प सं0-127 दिनांक 20.01.2017 द्वारा की गई थी। गठित चयन समिति का कार्यकाल समाप्त गठन विभागीय संकल्प सं0-127 दिनांक होने के कारण बिहार किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 87(2) के होने के कारण बिहार किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 87(2) के होने के कारण बिहार किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 87(2) के आलोक में अधिकतम छः माह की अवधि तक या नई समिति के गठन होने तक निम्नरूपेण किया जाता हैः- आलोक में अधिकतम छः माह की अवधि तक या नई समिति के गठन होने तक निम्नरूपेण किया जाता हैः- आलोक में अधिकतम छः माह की अवधि तक या नई समिति के गठन होने तक निम्नरूपेण किया जाता हैः- i. मा0 न्यायमूर्ति, श्रीमती मृदुला मिश्रा (सेवानिवृत्त) ii. सचिव,
ा0 न्यायमूर्ति, श्रीमती मृदुला मिश्रा (सेवानिवृत्त) -अध्यक्ष -सदस्य
बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग
बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग
iii. निदेषक,
-सदस्य सचिव
समाज कल्याण निदेषालय समाज कल्याण निदेषालय
-सदस्य
v. श्री सैयद मंसूर कादरी, बाल संरक्षण विषेषज्ञ, 2 बिहार गजट (असाधारण), 24 जनवरी 2020 2. चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य में लागू किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं बिहार किषोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 की संगत धाराओं/नियमों के अंतर्गत निहित षक्तियाँ प्राप्त होंगी। 3. आदेष पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
4. यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
नोटः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाषित करायी जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, किषोरी पासवान, संयुक्त सचिव।
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