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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 27 January 2020

Published 27 January 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-01-27.64
Languages
English, Hindi

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द्वारा 0 ૬૬૬૬૪૪૪૪

૭૭૭૭ eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્ 1941 (0) , શ્રત્ત્seશ્રત્ત્seશ્રત્ત્seશ્રત્ત્seંત્ત્jંત્ત્jંત્ત્jંત્ત્j, ૨૨૨૨૭૭૭૭ tuંjત્ર્tuંjત્ર્tuંjત્ર્tuંjત્ર્ वाणिज्य-कर विभाग ——— अधिसूचना 27 जनवरी 2020

एस॰ओ॰ 83 दिनांक 27 जनवरी 2020--

प्रकाशित और अधिसूचना संख्या एस॰ ओ॰ 352 दिनांक 21 अगस्त, 2019,

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार 27 जनवरी 2020--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा-96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की संख्या 877 दिनांक अधिसूचना संख्या एस॰ ओ॰ 173 दिनांक 21 सितम्बर, 2017, बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 877 दिनांक अधिसूचना संख्या एस॰ ओ॰ 173 दिनांक 21 सितम्बर, 2017, गस्त, 2019, बिहार राजपत्र, 21 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित और निम्नलिखित और संशोधन संख्या 967 दिनांक 21 अगस्त, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित, में निम्नलिखित और संशोधन असाधारण अंक में संख्या 967 दिनांक 21 अगस्त, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित, में करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (i) के स्थान पर ''(i) श्री धर्मजीत कुमार, अपर आयुक्त, सीजीएसटी एवं ) श्री धर्मजीत कुमार, अपर आयुक्त, सीजीएसटी एवं उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (

सी॰ एक्स॰, पटना-1'' अंक और शब्दों को रखा जाएगा।

-1'' अंक और शब्दों को रखा जाएगा।

[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017(खंड-

(खंड-8)-275)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ॰ प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

27 जनवरी 2020

एस॰ओ॰ 83 दिनांक 27 जनवरी2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार 27 जनवरी 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। ा जायेगा। [(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017(खंड- (खंड-8)-275)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ॰ प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव। 2 (), 22227777 जनवरी 2020जनवरी 2020जनवरी 2020जनवरी 2020 The 27th January 2020 S.O. 83 dated the 27th January 2020— In exercise of the powers conferred by section 96 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following further amendment in the notification S.O. No. 173, dated the 21st September, 2017 of the Commercial Taxes Department, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 877, dated the 21st September, 2017, and last amended vide notification S.O. No. 352, dated the 21st August, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 967, dated the 21st August, 2019, namely:-

In the said notification, for serial no. (i), the figure and words ''(i) Shri Dharmjeet Kumar, Additional Commissioner, CGST & CX, Patna-1'' shall be substituted.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017 (Part-8)-275)] By the order of Governor of Bihar, Dr. Pratima, Commissioner State Tax-cum-Secretary. ———— , , , द्वारा () 64-571+10-000 Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 27 January 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-01-27.64/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-01-27.64.