निबंधन संख्या पी0टी0-40
बिहार गजट
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-4 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची पृष्ठ
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 5-6 पूरक
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पूरक-क
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बिहार गजट, 29 जनवरी 2020 2भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। —————
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय
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अधिसूचना
23 जनवरी 2020
सं0 (01) 12/2018/स्था0/207--बिहार अभियोजन सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को 30वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 164 दिनांक 06.01.2020 एवं उनके द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में योगदान करने हेतु बिहार अभियोजन सेवा से तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है :-
| क्र0 | पदाधिकारियों का नाम/ पदनाम | वर्तमान पदस्थापन स्थान |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री रविरंजन कुमार सहायक अभियोजन पदाधिकारी | जिला अभियोजन कार्यालय, बिहारशरीफ(नालन्दा) |
| 2. | श्री चन्दन पासवान सहायक अभियोजन पदाधिकारी | जिला अभियोजन कार्यालय, जहानाबाद |
| 3. | श्री जितेन्द्र कुमार सहायक अभियोजन पदाधिकारी | अनुमंडल अभियोजन कार्यालय, वीरपुर(सुपौल) |
| 4 | श्री रणजीत कुमार चौधरी सहायक अभियोजन पदाधिकारी | जिला अभियोजन कार्यालय, नवादा |
| 5 | श्रीमती कुमारी रिंकु सहायक अभियोजन पदाधिकारी | अनुमंडल अभियोजन कार्यालय, बगहा(प0चम्पारण) |
| 6 | कुमारी सावित्री सहायक अभियोजन पदाधिकारी | जिला अभियोजन कार्यालय, बिहारशरीफ(नालन्दा) |
| 7 | श्री मंजूर आलम सहायक अभियोजन पदाधिकारी | अनुमंडल अभियोजन कार्यालय, बगहा(प0चम्पारण) |
| 8 | श्री रणधीर कुमार सहायक अभियोजन पदाधिकारी | जिला अभियोजन कार्यालय, अररिया |
| 9 | श्री आदित्य कुमार शर्मा सहायक अभियोजन पदाधिकारी | जिला अभियोजन कार्यालय, गया |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अजीत कुमार सिंह, उप-सचिव।
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निर्वाचन विभाग
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अधिसूचना
24 जनवरी 2020
सं0 ई2-2-31/2016-02--आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 को दृश्टिपथ रखते हुए एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा श्री विनोद कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को मधुबनी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त3 बिहार गजट, 29 जनवरी 2020 संबंधी किये गये अनुरोध के क्रम में श्री कुमार को उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधुबनी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है तथा श्री विवेक कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, जयनगर को उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधुबनी के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-73-सह-पठित ज्ञापांक-7196 दिनांक 11.10.2019 को इस हद तक संषोधित समझा जायेगा।
यह आदेष तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रत्नेष झा, संयुक्त सचिव।
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स्वास्थ्य विभाग
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अधिसूचना
24 अप्रील 2017
सं0 15/ख0-15-01/17-382(15)/स्वा0--खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियम 45 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में खाद्य एवं नमूनों के जाँच/विश्लेषण के उद्देश्य से श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, प्रयोगशाला प्रावैधिक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना-7 को अपने ही वेतनमान में संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में खाद्य विश्लेषक के पद पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियम 46 के अंतर्गत अगले आदेश तक कार्य करने हेतू प्राधिकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0)/अस्पष्ट, अवर सचिव।
------ VIGILANCE DEPARTMENT BIHAR, PATNA FORM No. I ---------- DECLARATION The 9th January 2020
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-06/2019-77--WHEREAS, It is alleged that Sri Gopal Sah, S/o Sri Chandrama Sah, the then Mines Development Officer, Bhagalpur, Permanent Address: Vill. - Samardiha, Post - Pipra, P.S. - Kargahar, Distt. - Rohtas (Sasaram) and Present Address : Flat No. - 201 (Second Floor), Majestic Vishnu Apartment, Mohalla - North S.K. Puri, P.S. - S.K. Puri, Distt. - Patna., while holding the post of Sri Gopal Sah, S/o Sri Chandrama Sah, the then Mines Development Officer, Bhagalpur and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. Case No. 59/2017 dated 27-07-2017.
AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Gopal Sah, S/o Sri Chandrama Sah, the then Mines Development Officer, Bhagalpur who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.
AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.
By the order of the Governor of Bihar,- Sd./Illegible, Additional Chief Secretary.
बिहार गजट, 29 जनवरी 2020 4परिवहन विभाग
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अधिसूचना
27 जनवरी 2020
सं0 02/कर माफी-16/2019, परि0-876--The United Nations (Privileges and Immunities) Act., 1947 (Act No. 46 of 1947 1*) तथा WHO (World Health Organization) एवं भारत सरकार के बीच दिनांक 09.11.1949 को हुए समझौते के आलोक में WHO के वाहनों को भारत गणराज्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से विमुक्ति दी गयी है। इसी क्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-RT-23018/2/2003-T(Pt.), दिनांक 05.02.2004 द्वारा सभी राज्यों को प्रेषित पत्र द्वारा भी इसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से विमुक्त किये जाने के संबंध में संसूचित किया गया है।
उपरोक्त के आलोक में बिहार मोटरगाड़ी नियमावली-1992 के नियम-45(2)(घ) एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15(1) के संगत प्रावधानों के आलोक में WHO (The World Health Organization, South East Asia Regional Office, New Delhi) द्वारा WHO के नाम से क्रय किये गये वाहनों को राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर/शुल्क से विमुक्त किया जाता है।
बिहार के राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार अग्रवाल, सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 45—571+25-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in5 बिहार गजट, 29 जनवरी 2020
भाग-9-ख
निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। —————
सूचना --------
No. 128—I ANURAG Kumar S/o Surjit Singh R/o C/o Ratnesh Kumar Mo.- Bhikhachak, Chitkohra PO-Anishabad, PS-Gardanibagh, Patna-2, have Changed my name as Anurag Singh vide affidavit no.15736 dated 24.09.2019 in the Court Of Executive Magistrate, Patna Sadar. I will be known as Anurag Singh in all purposes.
ANURAG Kumar.
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No. 145—I, Mamta Kumari, W/o-Dr. Amar Kumar Singh, Residence of 302A, Dev Kutir Apartment, Jagat Narayan Road, PS-Kadamkuan, Patna, declare vide affidavit no. 1282/ Dated 19.07.2017, that I henceforth shall be known as Dr. Mamta Singh for all future purposes and relevant documents, for all Purpose.
Mamta Kumari.
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No. 163—I, Rekha Verma, W/o Dr. Durga Kumar Srivastava, R/o-2/186, New Patliputra Colony, P.O.-Patliputra, Patna-13, do hereby declare that Rekha Srivastava is wrongly mentioned as after marriage but now I have changed my name from Rekha Srivastava to Rekha Verma because my correct name is Rekha Verma. Affidavit no. 45, Dated 16.01.2020.
Rekha Verma.
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No. 164—I AM DHANWATI DEVI W\O MANJAY BETHA Addr-Araila Bhojpur Bihar 802158 Affidavit No.10152 Date-06\12\19 changed my name DHANWANTI DEVI TO DHANWATI DEVI shall be know for all purpose.
DHANWATI DEVI.
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No. 165—I AM MANJAY BETHA S\O LATE BABAN BETHA Addr-Araila Bhojpur Bihar 802158 Affidavit No.10151 Date-06\12\19 Changed my name Manjay Baitha to Manjay Betha shall be know for all purpose.
MANJAY BETHA.
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No. 166—I Am Amit Betha S\O Manjay Betha Address-Araila Bhojpur Bihar 802158 Affidavit no. 10150 Date-06\12\19 changed my name AMIT BAITHA to AMIT BETHA shall be know for all purpose.
Amit Betha.
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सं0 167—मैं, मुकेश चौरसिया, पुत्र श्री मेदिनी मंडल, साकिन बड़ी दरियापुर, वार्ड नं0 11, पो व थाना जमालपुर, जिला मुंगेर, बिहार यह घोषणा करता हूं कि मैं सर्वत्र तथा शैक्षिक रिकाड्र्स में मुकेश चौरसिया के नाम से जाना जाता हूॅं। परंतु मेरी बी0डी0एस0 की र्उाीण सर्टिफिकेट जो कि प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अहमदनगर द्वारा निर्गत किया गया है उसमें मेरा नाम चौरसिया मुकेश मेदिनी दर्शाया गया है। मैं कार्यपालक दंडाधिकारी, मुंगेर के समक्ष दायर शपथ पत्र संख्या 15065/19 द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मुकेश चौरसिया एवं चौरसिया मुकेश मेदिनी एक ही व्यक्ति के नाम हैं जो की मैं स्वयं हूॅं तथा मैं सर्वत्र मुकेश चौरसिया के नाम से जाना जाता हूं।
मुकेश चौरसिया।बिहार गजट, 29 जनवरी 2020 6 No. 167—I, MUKESH Chaurasia S/o Sri Medini Mandal, resident of Moh. Bari Dariyapur, Ward No. 11, PO & PS-Jamalpur, Dist. Munger, Bihar, do hereby declare that I am known as Mukesh Chaurasia everywhere and in all academic records. But in my passing certificate of Bachelor of Dental Surgey Degree issued by Pravara Institute of Medical Sciences, Ahmednagar my name has been mentioned as Chaurasia Mukesh Medini. I further declare that Mukesh Chaurasia and Chaurasia Mukesh Medini are name of one and same person that is myself vide Affidavit No. 15065/19 shown before Executive Magistrate, Munger.
MUKESH Chaurasia.
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त । बिहार गजट, 45—571+10-डी0टी0पी0 । Website: http://egazette.bih.nic.in