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૧૪૧૪૧૪૧૪ eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્ 1941 (0) , શ્રત્ત્seંત્ત્jશ્રત્ત્seંત્ત્jશ્રત્ત્seંત્ત્jશ્રત્ત્seંત્ત્j, ૩૩૩૩ મ્jંમ્jંમ્jંમ્jંjત્ર્jત્ર્jત્ર્jત્ર્ बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद विद्यापति मार्ग, पटना-800001-800001-800001-800001 विद्यापति मार्ग, पटना विद्यापति मार्ग, पटना विद्यापति मार्ग, पटना ——— अधिसूचना 21 नवम्बर 2019
श्री श्री 108 मटेष्वरनाथ धाम (मन्दिर) ग्राम-काठो, पो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर सं॰ 1630--श्री श्री 108 मटेष्वरनाथ धाम (मन्दिर) ग्राम-काठो, पो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर श्री श्री 108 मटेष्वरनाथ धाम (मन्दिर) ग्राम-काठो, पो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-4067 है। इस जिला-सहरसा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-4067 है। इस जिला-सहरसा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-4067 है। इस -भू न्यास समिति द्वारा की जाती थी, जिसके अध्यक्ष रामावतार यादव थे। वर्ष 2013 -भू न्यास समिति द्वारा की जाती थी, जिसके अध्यक्ष रामावतार यादव थे। वर्ष 2013 न्यास की व्यवस्था पूर्व में स्वयं-भू न्यास समिति द्वारा की जाती थी, जिसके अध्यक्ष रामावतार यादव थे। वर्ष 2013 तक उक्त स्वयं-भू कमिटी द्वारा जो लगभग 13 वर्षो से कार्यरत थी, आय-व्यय विवरण, पर्षद शुल्क कभी भी जमा तक उक्त स्वयं-भू कमिटी द्वारा जो लगभग 13 वर्षो से कार्यरत थी, आय-व्यय विवरण, पर्षद शुल्क कभी भी जमा तक उक्त स्वयं-भू कमिटी द्वारा जो लगभग 13 वर्षो से कार्यरत थी, आय-व्यय विवरण, पर्षद शुल्क कभी भी जमा नहीं किया गया। उक्त व्यवस्था को देखते हुए तथा मन्दिर की पूजा-पाठ, राग-भोग आदि सुचारू रूप से चल दि सुचारू रूप से चल नहीं किया गया। उक्त व्यवस्था को देखते हुए तथा मन्दिर की पूजा-पाठ, राग-भोग आ सके, वर्ष 2013 में ''11 सदस्यीय न्यास समिति'' का गठन पर्षदीय पत्र दिनांक-03.10.2013 द्वारा किया गया था, 2013 द्वारा किया गया था, सके, वर्ष 2013 में ''11 सदस्यीय न्यास समिति'' का गठन पर्षदीय पत्र दिनांक-03 2018 के आलोक में पत्र दिनांक-03.01.2018 एवं जिसका कार्यकाल 05 वर्षो का था। पर्षद के आदेष दिनांक-29.11.2018 के आलोक में पत्र दिनांक-03 जिसका कार्यकाल 05 वर्षो का था। पर्षद के आदेष दिनांक-29 2018 द्वारा न्यास समिति गठन हेतु 11 नामों की सूची की मांग जिला पदाधिकारी से की गयी थी। समय पर ु 11 नामों की सूची की मांग जिला पदाधिकारी से की गयी थी। समय पर 16.07.2018 द्वारा न्यास समिति गठन हेत प्रस्तावित सूची प्राप्त नहीं होने के कारण पर्षदीय आदेष दिनांक-29 2018 द्वारा कार्यरत न्यास समिति द्वारा किए प्रस्तावित सूची प्राप्त नहीं होने के कारण पर्षदीय आदेष दिनांक-29.11.2018 द्वारा कार्यरत न्यास समिति द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यो, आय-व्यय विवरणी आदि को देखते हुए विचारोपरान्त समिति का कार्यकाल एक वर्ष के गए विकासात्मक कार्यो, आय-व्यय विवरणी आदि को देखते हुए विचारोपरान्त समिति का कार्यका गए विकासात्मक कार्यो, आय-व्यय विवरणी आदि को देखते हुए विचारोपरान्त समिति का कार्यका 2011 द्वारा 11 व्यक्तियों के नामों की लिए बढ़ायी गयी थी। इसी बीच जिला पदाधिकारी के पत्र दिनांक-02.09.2011 द्वारा 11 व्यक्तियों के नामों की लिए बढ़ायी गयी थी। इसी बीच जिला पदाधिकारी के पत्र दिनांक-02 2019 को पर्षद को प्राप्त हुयी, परन्तु उक्त सूची में कार्यरत न्यास समिति के सदस्यों प्रस्तावित सूची दिनांक-16.09.2019 को पर्षद को प्राप्त हुयी, परन्तु उक्त सूची में कार्यरत न्यास समिति के सदस्यों 2019 को पर्षद को प्राप्त हुयी, परन्तु उक्त सूची में कार्यरत न्यास समिति के सदस्यों पर विचार नहीं किया गया था। ा कार्यरत न्यास समिति के सदस्य जिनका कार्य संतोषजनक हो उनके नामों पर भी विचार कर पर्षद द्वारा कार्यरत न्यास समिति के सदस्य जिनका कार्य संतोषजनक हो उनके नामों पर भी विचार कर ा कार्यरत न्यास समिति के सदस्य जिनका कार्य संतोषजनक हो उनके नामों पर भी विचार कर 2019 को प्राप्त हुयी। प्राप्त सूची के संबंध में कार्यरत पुनः एक संषोधित सूची की मांग की गयी जो दिनांक-02.09.2019 को प्राप्त हुयी। प्राप्त सूची के संबंध में कार्यरत पुनः एक संषोधित सूची की मांग की गयी जो दिनांक-02 न्यास समिति के सचिव एवं उपाध्यक्ष द्वारा मुख्य रूप से प्रस्तावित सूची के स दस्य श्रीमती शबनम देवी, न्यास समिति के सचिव एवं उपाध्यक्ष द्वारा मुख्य रूप से प्रस्तावित सूची के सदस्य श्रीमती शबनम देवी, रामावतार यादव, मुन्ना भगत, सुरेन्द्र साह के विरूद्ध जो पूर्व में स्वयं-भू कमिटी (वर्ष 2001-13) के सदस्य थे, उक्त रामावतार यादव, मुन्ना भगत, सुरेन्द्र साह के विरूद्ध जो पूर्व में स्वयं-भू कमिटी (वर्ष 2001-13) के सदस्य थे, उक्त रामावतार यादव, मुन्ना भगत, सुरेन्द्र साह के विरूद्ध जो पूर्व में स्वयं-भू कमिटी (वर्ष 2001-13) के सदस्य थे, उक्त मन्दिर से होनेवाली आय का बंदरबाँट करने का आरोप लगाया गया तथा अन्य सदस्यों के प्रति भी कुछ आरोप मन्दिर से होनेवाली आय का बंदरबाँट करने का आरोप लगाया गया तथा अन्य सदस्यों के प्रति भी कुछ आरोप मन्दिर से होनेवाली आय का बंदरबाँट करने का आरोप लगाया गया तथा अन्य सदस्यों के प्रति भी कुछ आरोप ारा लगाया गया, जिसकी एक प्रति प्रस्तावित न्यास समिति के सदस्यों को दी गयी, ारा लगाया गया, जिसकी एक प्रति प्रस्तावित न्यास समिति के सदस्यों को दी गयी, अपने पत्र दिनांक-08.07.2019 द्वारा लगाया गया, जिसकी एक प्रति प्रस्तावित न्यास समिति के सदस्यों को दी गयी, जिनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक-11.11.2019 को प्राप्त कराया गया। जिनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक-11 उपरोक्त के अतिरिक्त सांसद श्री चौधरी महबूब अली कैसर द्वारा वर्त्तमान कार्यरत न्यास समिति के कार्यो उपरोक्त के अतिरिक्त सांसद श्री चौधरी महबूब अली कैसर द्वारा वर्त्तमान कार्यरत न्यास समिति के कार्यो उपरोक्त के अतिरिक्त सांसद श्री चौधरी महबूब अली कैसर द्वारा वर्त्तमान कार्यरत न्यास समिति के कार्यो को संतोषजनक पाते हुए कार्यकाल विस्तार किए जाने की अनुषंसा अपने पत्र दिनांक-11
ार्यकाल विस्तार किए जाने की अनुषंसा अपने पत्र दिनांक-11.11.2019 द्वारा की गयी।
2019 द्वारा की गयी।2 (), 3 3 3 3 फरवरीफरवरीफरवरीफरवरी 2020202020202020 संचिका के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013 में न्यास समिति का गठन किया गया था, उस समय न तो उक्त मन्दिर के खाते में कोई राषि थी और न ही पूर्व कार्यरत स्वयं-भू समिति द्वारा आय-व्यय का विवरण या पर्षद शूल्क पर्षद को दिया गया। 2013 में गठित न्यास समिति द्वारा वर्ष 2013-14 में 3,50,000 आय दिखलाते हुए पर्षद शुल्क 10,500 रुपया जमा किया गया और मन्दिर की आय वर्ष-दर-वर्ष बढ़ती गयी है। वर्ष 2017-18 में मन्दिर की कूल आय 7,62,326 रुपया दिखलाया गया तथा पर्षद शुल्क के रूप में 29,000 रुपया जमा किया गया तथा पिछले 05 वर्षो में मन्दिर में जो विकास कार्य किया गया उसका उल्लेख न्यास समिति के पत्र दिनांक-16.08.2018 में किया गया है। जैसे मन्दिर के गरही का मिट्टी सोलिंग और ढ़लाई का कार्य, मन्दिर पहुँचने तक सीढ़ी और नाला का निर्माण, मन्दिर का जीर्णोद्धार, मेले में भीड़ को नियंत्रित करने हेतु बेरिकेटिंग करवाया गया। 15 चापाकल, पानी की टंकी, बाउड्रीवाल, 08 सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरा, पोखरा पर गेट पर पाईप बेरिकेटिंग, पुरूष और महिला शौचालय का निर्माण आदि। कार्यरत न्यास समिति द्वारा किए गए विकास कार्य, आय तथा जिला पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित नामों की सूची और कार्यरत न्यास समिति के संतोषजनक कार्य को देखते हुए दोनों सूचि में से निम्न 11 व्यक्तियों की न्यास समिति का गठन किया जाता है, जो मिलकर उक्त श्री श्री 108 मटेष्वर धाम मन्दिर के विकास हेतु सहयोग पूर्ण कार्य करते हुए इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल की देख-रेख सुचारू रूप से करेंगे।
अतः मैं अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो न्यास की उपविधि 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री श्री 108 मटेष्वरनाथ धाम (मन्दिर), ग्राम-काठो, पो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा के सुचारू प्रबध्ांन, सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा सम्यक विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण करता हूँ तथा इसे मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।
योजनायोजनायोजनायोजना
''श्री श्री 108 मटेष्वरनाथ धाम (मन्दिर), 1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री श्री 108 मटेष्वरनाथ धाम (मन्दिर), ''श्री श्री 108 मटेष्वरनाथ धाम (मन्दिर), ''श्री श्री 108 मटेष्वरनाथ धाम (मन्दिर), ग्राम-काठो, पो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा न्यास योजना'' ा'' ा'' ा'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन ग्राम-काठो, पो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा न्यास योजन ग्राम-काठो, पो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा न्यास योजन ग्राम-काठो, पो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा न्यास योजन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री श्री 108 मटेष्वरनाथ धाम (मन्दिर), ग्राम-काठो, ''श्री श्री 108 मटेष्वरनाथ धाम (मन्दिर), ग्राम-काठो, ''श्री श्री 108 मटेष्वरनाथ धाम (मन्दिर), ग्राम-काठो, ''श्री श्री 108 मटेष्वरनाथ धाम (मन्दिर), ग्राम-काठो, पो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा न्यास समिति'' पो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा न्यास समिति'' होगी जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल पो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा न्यास समिति'' पो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा न्यास समिति'' सम्पत्ति के संधारण, संरक्षण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था सुनिष्चित करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्य वृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
12. मन्दिर परिसर में स्थित दुकानों का किराया कमिटी द्वारा लिया जायेगा और उसकी रसीद दी जाएगी, जिसे बैंक में प्रतिमाह जमा किया जाएगा।
13. न्यास समिति की दान-पेटी मन्दिर परिसर एवं मन्दिर में रहेगी, जिसे कम से कम 05 सदस्यों की उपस्थिति में प्रत्येक 02 माह में खोला जाएगा और राषि को उसी दिन बैंक में जमा किया जाएगा। अगर 05 सदस्य उपस्थित नहीं होते है तो दान-पेटी खोलते समय विडियोग्राफी करायी जाएगी।
14. कोई भी न्यास समिति का सदस्य मन्दिर के प्रांगण में किसी कमरे में या मन्दिर में अपना स्वयं का कारोबार नहीं करेंगे।3 (), 3 फरवरी3 फरवरी3 फरवरी3 फरवरी 2020202020202020 15. न्यास समिति के पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/बिक्रय, (पट्टा/लीज दो वर्ष से अधिक) आदि देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते है तो प्रभाव शून्य वो अवैध होगा।
16. मन्दिर के संबंध में किसी भी प्रकार की बंदोबस्ती (पशु हाट, बाजार हाट, पोखर आदि) खूली डाक द्वारा की जाएगी और बन्दोबस्ती की सूचना तुरंत पर्षद को दी जाएगी। उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-
(1) श्री अरूण कुमार, पिता-स्व0 छोटकन यादव - अध्यक्ष ग्राम-करूआ, पो0-रामपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा (2) श्री सत्यनारायण सिंह, पिता-स्व0 षिव शंकर सिंह - उपाध्यक्ष ग्राम-षंकरपुर, पो0-चपरांवा, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा (3) श्री जगधर यादव पिता-श्री भुवनेष्वर यादव - सचिव ग्रामपो0-चपरांवा, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा (4) श्री कृत नारायण सिंह, पिता-स्व0 चमक राय - उप सचिव ग्रामपो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा (5) श्री जितेन्द्र सिंह, पिता-स्व0 योगेन्द्र प्रसाद सिंह - कोषाध्यक्ष ग्राम-काठों टोलवा, पो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा (6) श्री राम प्रवेष राय, पिता-स्व0 मिश्री लाल राय - सदस्य ग्राम-काठों, पो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा (7) श्री ललित झा, पिता-स्व0 षिवजी झा - सदस्य ग्राम-काठों, पो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा (8) श्री ब्रह्मदेव तांती, पिता-स्व0 ज्ञानचन्द्र तांती - सदस्य ग्राम-सिंगरौली, पो0-चपरांव, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा (9) श्री विनोद कुमार सिंह, पिता-स्व0 नागेष्वर सिंह - सदस्य ग्राम-षंकरपुर, पो0-चपरांव, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा (10) श्री रामचन्द्र मुखिया, पिता- श्री बुच्चो मुखिया - सदस्य ग्राम-अंधरी, पो0-चपरांव, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा (11) श्री रामावतार यादव, पिता-स्व0 ठीठर यादव - सदस्य ग्राम-काठों, पो0-षंकरपुर, थाना-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा
यह योजना तत्काल प्रभावी होगा और इसका कार्यकाल 05 वर्षो का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यो की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में न्यास समिति की निरन्तरता कायम रहेगी। आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन,अखिलेष कुमार जैन, अध्यक्ष।
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