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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 February 2020

Published 03 February 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-02-03.90
Languages
English, Hindi

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द्वारा 0 ૯૦૯૦૯૦૯૦

૧૪૧૪૧૪૧૪ eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્ 1941 (0) , શ્રત્ત્seંત્ત્jશ્રત્ત્seંત્ત્jશ્રત્ત્seંત્ત્jશ્રત્ત્seંત્ત્j, ૩૩૩૩ મ્jંમ્jંમ્jંમ્jંjત્ર્jત્ર્jત્ર્jત્ર્ बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद विद्यापति मार्ग, पटना-800001-800001-800001-800001 विद्यापति मार्ग, पटना विद्यापति मार्ग, पटना विद्यापति मार्ग, पटना ——— अधिसूचना 10 अक्टूबर 2019

सं॰ 1115--नालंदा जिलान्तर्गत

पर्षद के अन्तर्गत नालंदा जिलान्तर्गत श्री बड़ी मठश्री बड़ी मठश्री बड़ी मठश्री बड़ी मठ, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला-, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला-, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला-, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला-नालंदानालंदानालंदानालंदा

निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0- 466 है। निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0- 466 है।

सम्यक्‌ विकास एवं जीर्णोद्धार हेतु यह एक अतिप्राचीन मठ है जिसके महंत स्वामी हरिनारायणानंद इसके सम्यक्‌ विकास एवं जीर्णोद्धार हेतु यह एक अतिप्राचीन मठ है जिसके महंत स्वामी हरिनारायणानंद इसके ी केषवानंद जी के कार्यरत है। संचिका पर उपलब्ध स्थानीय ग्रामीणों के आवेदन दिनांक 10/01/19 एवं स्वामी केषवानंद जी के कार्यरत है। संचिका पर उपलब्ध स्था आवेदन दिनांक 21/02/19 में भी स्वामी हरिनारायणानंद जी के उत्तराधिकारी एवं एकमात्र चेला के रूप में स्वामी 21/02/19 में भी स्वामी हरिनारायणानंद जी के उत्तराधिकारी एवं एकमात्र चेला के रूप में स्वामी 21/02/19 में भी स्वामी हरिनारायणानंद जी के उत्तराधिकारी एवं एकमात्र चेला के रूप में स्वामी का दावा किया गया है, जिसमें स्वामी हरिनारायणानंद जी के द्वारा स्वामी केषवानंद के पक्ष का दावा किया गया है, जिसमें स्वामी हरिनारायणानंद जी के द्वारा स्वामी केषवानंद केषवानंद जी के होने का दावा किया गया है, जिसमें स्वामी हरिनारायणानंद जी के द्वारा स्वामी केषवानंद में लिखे दान-पत्र दिनांक 24/03/1972 की छायाप्रति उपलब्ध है।

24/03/1972 की छायाप्रति उपलब्ध है।

र्दीय आदेष पत्रांक-2628, दिनांक 29/03/19 द्वारा मात्र 6 (छः) माह के लिए इ

दिनांक 15/03/2019 को स्वामी केषवानंद ने महंत हरिनारायणानंद जी के अस्वस्थता के कारण न्यास 15/03/2019 को स्वामी केषवानंद ने महंत हरिनारायणानंद जी के अस्वस्थता के कारण न्यास 15/03/2019 को स्वामी केषवानंद ने महंत हरिनारायणानंद जी के अस्वस्थता के कारण न्यास के सुचारू प्रबंधन के लिए अपने एक आवेदन के माध्यम से 7 सदस्यों का नाम प्रस्तावित करते हुए समिति गठन पने एक आवेदन के माध्यम से 7 सदस्यों का नाम प्रस्तावित करते हुए समिति गठन पने एक आवेदन के माध्यम से 7 सदस्यों का नाम प्रस्तावित करते हुए समिति गठन हेतु अनुरोध किया, जिसके आलोक में सम्पूर्ण दस्तावेज के अवलोकन के पश्चात उक्त प्रस्तावित 7 सदस्यों की हेतु अनुरोध किया, जिसके आलोक में सम्पूर्ण दस्तावेज के अवलोकन के पश्चात उक्त प्रस्तावित 7 सदस्यों की हेतु अनुरोध किया, जिसके आलोक में सम्पूर्ण दस्तावेज के अवलोकन के पश्चात उक्त प्रस्तावित 7 सदस्यों की 29/03/19 द्वारा मात्र 6 (छः) माह के लिए इस शर्त्त पर न्यास की मान्यता पर्षदीय आदेष पत्रांक-2628, दिनांक दिया गया कि वर्णित सदस्यों की सहमति प्राप्त होने के पश्चात न्यास समिति की अवधि विस्तार पर विचार किया दिया गया कि वर्णित सदस्यों की सहमति प्राप्त होने के पश्चात न्यास समिति की अवधि विस्तार पर विचार किया दिया गया कि वर्णित सदस्यों की सहमति प्राप्त होने के पश्चात न्यास समिति की अवधि विस्तार पर विचार किया जायेगा।

डॉ0 सुरेन्द्र राय एवं 4. श्री संचिका पर प्रस्तावित नाम 1. जस्टीस नारायण राय 2. श्री श्यामनंदन प्रसाद 3. डॉ0 सुरेन्द्र राय एवं 4 संचिका पर प्रस्तावित नाम 1 जबकि स्वामी हरिनारायणानंद जी की अस्वस्थ्ता एवं सहमति के सुरेष शर्मा की सहमति पत्र पर्षद को प्राप्त है, जबकि स्वामी हरिनारायणानंद जी की अस्वस्थ्ता एवं सहमति के सुरेष शर्मा की सहमति पत्र पर्षद को प्राप्त है, संबंध में पर्षद के निरीक्षक द्वारा किये गये जांच के प्रतिवेदन दिनांक

कये गये जांच के प्रतिवेदन दिनांक 06/04/2019 में सही बताया गया है।

06/04/2019 में सही बताया गया है। उपरोक्त परिस्थति में प्रस्तावित 7 सदस्यों के नामों की सूची को मान्यता देते हुए न्यास समिति का गठन उपरोक्त परिस्थति में प्रस्तावित 7 सदस्यों के नामों की सूची को मान्यता देते हुए न्यास समिति का गठन उपरोक्त परिस्थति में प्रस्तावित 7 सदस्यों के नामों की सूची को मान्यता देते हुए न्यास समिति का गठन ष दिया जाता है। शेष 4 अन्य स्वच्छ छवि के सदस्यों का नाम बी0डी0ओ0 एवं सी0ओ0 के माध्यम से का आदेष दिया जाता है। शेष 4 अन्य स्वच्छ छवि के सदस्यों का नाम बी0डी0ओ0 एवं सी0ओ0 के माध्यम से ष दिया जाता है। शेष 4 अन्य स्वच्छ छवि के सदस्यों का नाम बी0डी0ओ0 एवं सी0ओ0 के माध्यम से प्राप्ति के बाद समिति में सदस्यों की संख्या का विस्तार किया जा सकेगा। प्राप्ति के बाद समिति में सदस्यों की संख्या का विस्तार किया जा सकेगा।अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते , का प्रयोग करते जो बिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दूबिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है '' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक श्री बड़ी मठ, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला- नालंदा'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक हुए ''श्री बड़ी मठ, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला- नालंदा श्री बड़ी मठ, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला- नालंदा श्री बड़ी मठ, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला- नालंदा श्री बड़ी मठ, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला- नालंदा श्री बड़ी मठ, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला- नालंदा श्री बड़ी मठ, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला- नालंदा श्री बड़ी मठ, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला- नालंदा 2 (), 3 फरवरी3 फरवरी3 फरवरी3 फरवरी 2020202020202020 विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है। योजना 1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री बड़ी मठ न्यास योजना, गुरूधाम, पो0- ''श्री बड़ी मठ न्यास योजना, गुरूधाम, पो0- ''श्री बड़ी मठ न्यास योजना, गुरूधाम, पो0- ''श्री बड़ी मठ न्यास योजना, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला- नालंदा'' परवलपुर, जिला- नालंदा'' परवलपुर, जिला- नालंदा'' परवलपुर, जिला- नालंदा'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ड़ी मठ न्यास समिति, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला- नालंदा'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल ''श्री ब''श्री ब''श्री ब''श्री बड़ी मठ न्यास समिति, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला- नालंदा'' ड़ी मठ न्यास समिति, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला- नालंदा'' ड़ी मठ न्यास समिति, गुरूधाम, पो0- परवलपुर, जिला- नालंदा'' संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत, पर्षद शुल्क आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी। 6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझी जाये, तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के किसी सदस्य की आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे, तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः-

(1) मा0 न्यायमूर्ति नारायण राय पिता- स्व0 आकेष्वर राय - अध्यक्ष पता- 133 सी/ए, विद्यालय मार्ग, अषोक नगर, डोरंडा, रांची- 834002 (2) स्वामी केषवानंद, बड़ी मठ, गुरूधाम, परवलपुर, नालंदा - सचिव (3) श्री श्याम नंदन प्रसाद पिता- स्व0 केदार नाथ सिंह - कोषाध्यक्ष पता- सीडीए कॉलोनी, षिव मंदिर के निकट, उत्तरी शास्त्रीनगर, पटना- 800023 (4) श्री सुरेन्द्र राय पिता- स्व0 जगदीष राय - सदस्य पता- पी.सी. कॉलोनी, श्री राम अस्पताल के पास, लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना। (5) श्री सुरेष शर्मा पिता- स्व0 अवध नन्दन सिंह - सदस्य पता- ग्राम- बदौनी, पो0- सोनचरी, था0- परबलपुर, नालंदा- 803114. (6) प्रखंड विकास पदाधिकारी, परवलपुर, नालंदा - पदेन सदस्य (7) अंचल पदाधिकारी, परवलपुर, नालंदा - पदेन सदस्य उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार अखिलेष कुमार अखिलेष कुमार अखिलेष कुमार जैनजैनजैनजैन,,,, अध्यक्ष।———— , , , द्वारा () 90-571+10-000 Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 February 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-02-03.90/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-02-03.90.