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૧૪૧૪૧૪૧૪ eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્ 1941 (0) , શ્રત્ત્seંત્ત્jશ્રત્ત્seંત્ત્jશ્રત્ત્seંત્ત્jશ્રત્ત્seંત્ત્j, ૩૩૩૩ મ્jંમ્jંમ્jંમ્jંjત્ર્jત્ર્jત્ર્jત્ર્ बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद विद्यापति मार्ग, पटना-800001-800001-800001-800001 विद्यापति मार्ग, पटना विद्यापति मार्ग, पटना विद्यापति मार्ग, पटना ——— अधिसूचना 10 अक्टूबर 2019
सं॰ 1113--नालंदा जिलान्तर्गत
नालंदा जिलान्तर्गत श्री रामजानकी न्यास, पुरानी ठाकुरबाड़ी, बीच बाजार, पो0था0- श्री रामजानकी न्यास, पुरानी ठाकुरबाड़ी, बीच बाजार, पो0था0- श्री रामजानकी न्यास, पुरानी ठाकुरबाड़ी, बीच बाजार, पो0था0- श्री रामजानकी न्यास, पुरानी ठाकुरबाड़ी, बीच बाजार, पो0था0- श्री रामजानकी न्यास, पुरानी ठाकुरबाड़ी, बीच बाजार, पो0था0- श्री रामजानकी न्यास, पुरानी ठाकुरबाड़ी, बीच बाजार, पो0था0- श्री रामजानकी न्यास, पुरानी ठाकुरबाड़ी, बीच बाजार, पो0था0- श्री रामजानकी न्यास, पुरानी ठाकुरबाड़ी, बीच बाजार, पो0था0- धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन हरनौत, जिला- नालंदाहरनौत, जिला- नालंदाहरनौत, जिला- नालंदाहरनौत, जिला- नालंदा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक सं0-4214/2012 है।
30/11/2012 द्वारा अंचलाधिकारी, हरनौत को निदेषित किया कि पर्षद द्वारा इसे निबंधित होने की सूचना नदेषित किया कि पर्षद द्वारा इसे निबंधित होने की सूचना पुनः निर्माण करना चाह रहे हैं। भूमि सुधार ाहर्त्ता, बिहार शरीफ के वाद सं0-59/12-13 अनिल कुमार-वनाम्-सुरेन्द्र साह में पारित आदेष
में पारित आदेष इस न्यास के संबंध में आवेदक श्री अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार आवेदक श्री अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार आवेदक श्री अनिल कुमार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार 28/08/2012 तथा पर्षद को प्रेषित के न्यायालय में विविध वाद सं0-325/12 में पारित आदेष दिनांक 28/08/2012 तथा पर्षद को प्रेषित शरीफ के न्यायालय में विविध वाद सं0-325/12 में पारित आदेष दिनांक जिलधिकारी, नालंदा का पत्रांक-3033, दिनांक 9/12 में स्प्ष्ट किया गया है कि इस ठाकुरबाड़ी की अचल , नालंदा का पत्रांक-3033, दिनांक 14/09/12 में स्प्ष्ट किया गया है कि इस ठाकुरबाड़ सम्पत्ति, मौखिल दान से प्राप्त हुयी, जिसमें काफी समय पूर्व से आम जनता द्वारा पूजा-अर्चना और उक्त भूमि का सम्पत्ति, मौखिल दान से प्राप्त हुयी, जिसमें काफी समय पूर्व से आम जनता द्वारा पूजा-अर्चना और उक्त भूमि का सम्पत्ति, मौखिल दान से प्राप्त हुयी, जिसमें काफी समय पूर्व से आम जनता द्वारा पूजा-अर्चना और उक्त भूमि का ीफ ने अपने पत्रांक-1090, उपयोग धार्मिक कार्य के लिए किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ ने अपने पत्रांक-1090, उपयोग धार्मिक कार्य के लिए किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शर दिनांक 30/11/2012 द्वारा अंचलाधिकारी, हरनौत को ि प्राप्त होते ही विपक्षी ़द्वारा अवैध कब्जा किये गये दुकान का पुनः निर्माण करना चाह रहे हैं। प्राप्त होते ही विपक्षी ़द्वारा अवैध कब्जा किये गये दुकान का उपसमाहर्त्ता, बिहार शरीफ के वाद सं0- दिनांक 25/12/12 में निदेष दिया गया है कि सुरेन्द्र साह तथा इनके दोनों पुत्र एवं इसके निकटतम सहयोगी श्री 25/12/12 में निदेष दिया गया है कि सुरेन्द्र साह तथा इनके दोनों पुत्र एवं इसके निकटतम सहयोगी श्री 25/12/12 में निदेष दिया गया है कि सुरेन्द्र साह तथा इनके दोनों पुत्र एवं इसके निकटतम सहयोगी श्री रघुवंष सिंह तथा सुरेष शाह उर्फ मनोज कुूुमार को उक्त ठाकुरबाड़ी की जमीन पर किसी तरह की संरचना का रघुवंष सिंह तथा सुरेष शाह उर्फ मनोज कुूुमार को उक्त ठाकुरबाड़ी की जमीन पर किसी तरह की संरचना का रघुवंष सिंह तथा सुरेष शाह उर्फ मनोज कुूुमार को उक्त ठाकुरबाड़ी की जमीन पर किसी तरह की संरचना का निर्माण कार्य नहीं करेंगे। चुंकि यह पर्षद से निबंधित न्यास है। निर्माण कार्य नहीं करेंगे। चुंकि यह पर्षद से निबंधित न्यास 2 (), 3 फरवरी3 फरवरी3 फरवरी3 फरवरी 2020202020202020 सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है। योजनायोजनायोजनायोजना 1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री रामजानकी न्यास, पुरानी ठाकुरबाड़ी न्यास श्री रामजानकी न्यास, पुरानी ठाकुरबाड़ी न्यास श्री रामजानकी न्यास, पुरानी ठाकुरबाड़ी न्यास श्री रामजानकी न्यास, पुरानी ठाकुरबाड़ी न्यास योजना, बीच योजना, बीच योजना, बीच योजना, बीच बाजार, पो0था0-हरनौत, जिला-बाजार, पो0था0-हरनौत, जिला-बाजार, पो0था0-हरनौत, जिला-बाजार, पो0था0-हरनौत, जिला-नालंदानालंदानालंदानालंदा'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री रामजानकी न्यास, पुरानी ठाकुरबाड़ी न्यश्री रामजानकी न्यास, पुरानी ठाकुरबाड़ी न्यश्री रामजानकी न्यास, पुरानी ठाकुरबाड़ी न्यश्री रामजानकी न्यास, पुरानी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, बीच बाजार, ास समिति, बीच बाजार, ास समिति, बीच बाजार, ास समिति, बीच बाजार, पो0था0-पो0था0-पो0था0-पो0था0-हरनौत, जिला- नालंदाहरनौत, जिला- नालंदाहरनौत, जिला- नालंदाहरनौत, जिला- नालंदा'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत, पर्षद शुल्क आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझी जाये, तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के किसी सदस्य की आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे, तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः- (1) अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ, नालंदा - पदेन अध्यक्ष (2) श्री संजय कुमार पिता- महेष साव, बीच बाजार, हरनौत, नालंदा - उपाध्यक्ष (3) श्री अनिल कुमार पिता- राम सोहावन सिंह, बीच बाजार, हरनौत - सचिव (4) श्री विनोद कुमार (दवा दुकान) पिता- स्व0 रघुनंदन साव '' '' - उपसचिव (5) श्री दिनेष प्रसाद पिता- स्व0 राम बालक प्रसाद '' '' - कोषाध्यक्ष (6) श्री अर्जुन प्रसाद जायसवाल पिता- स्व0 वालेष्वर चौधरी '' '' - उप कोषाध्यक्ष (7) श्री संजय कुमार साह पिता- राजेन्द्र प्रसाद '' '' - सदस्य (8) श्री विनोद प्रसाद साह पिता- स्व0 लखन साव '' '' - पदेन सदस्य (9)श्री राजमणी यादव पिता- स्व0 सुखदेव यादव, सबनहुआ डीह, हरनौत - सदस्य (10) श्री राकेष कुमार उर्फ गोरेलाल पिता- शत्रुघ्न साव, काली स्थान, हरनौत - सदस्य (11) श्री अर्जुन दयाल वर्मा पिता- स्व0 दरोगी साव, बीच बाजार, नालंदा - सदस्य
उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, अखिलेष कुमार अखिलेष कुमार अखिलेष कुमार अखिलेष कुमार जैन,जैन,जैन,जैन, अध्यक्ष।