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जल संसाधन विभाग
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अधिसूचना
20 सितम्बर 2019
श्री अमरेन्द्र कुमार चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता, सं॰ 22/नि॰सि॰(सम0)-02-10/2010/2031--श्री अमरेन्द्र कुमार चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता, सं॰ 22/नि॰सि॰(सम0)-02-10/2010/ (आई0डी0-3511), बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल-02, खगड़िया के पद पर पदस्थापित थे तब आपके विरूद्ध बाढ़ नियंत्रण (आई0डी0-3511), बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल-02, खगड़िया के पद पर पदस्थापित थे तब आपके विरूद्ध बाढ़ नियंत्रण (आई0डी0-3511), बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल-02, खगड़िया के पद पर पदस्थापित थे तब आपके विरूद्ध बाढ़ नियंत्रण न जमींदारी बॉध के उच्चीकरण एवं प्रमंडल-02, खगड़िया के अंतर्गत वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में विभिन्न जमींदारी बॉध के उच्चीकरण एवं प्रमंडल-02, खगड़िया के अंतर्गत वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में विभिन् सुदृढ़ीकरण कार्य में सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना विस्तारीकरण का कार्य करने, बाँध के शीर्ष सुदृढ़ीकरण कार्य में सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना विस्तारीकरण का कार्य करने, बाँध के शीर्ष सुदृढ़ीकरण कार्य में सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना विस्तारीकरण का कार्य करने, बाँध के शीर्ष लेवेल में मिट्टी की मात्रा में कमी पाये जाने के आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1946 दि0-02.9.16 द्वारा लेवेल में मिट्टी की मात्रा में कमी पाये जाने के आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1946 दि0-02 लेवेल में मिट्टी की मात्रा में कमी पाये जाने के आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1946 दि0-02 यमावली के नियम-43 (बी0) में विहित रीति के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। यमावली के नियम-43 (बी0) में विहित रीति के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी0) में विहित रीति के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया । जाँच प्रतिवेदन की गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया । जाँच प्रतिवेदन की गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए आरोप को समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए आरोप को समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए आरोप को अप्रमाणित पाया गया। तदालोक में श्री चौधरी को उक्त मामले में आरोप मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया अप्रमाणित पाया गया। तदालोक में श्री चौधरी को उक्त मामले में आरोप मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया अप्रमाणित पाया गया। तदालोक में श्री चौधरी को उक्त मामले में आरोप मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैं। क में श्री अमरेन्द्र कुमार चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता (आई0डी0-3511), बाढ़ क में श्री अमरेन्द्र कुमार चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता (आई0डी0-3511), बाढ़ उक्त निर्णय के आलोक में श्री अमरेन्द्र कुमार चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता (आई0डी0-3511), बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0-02, खगड़िया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, जहानाबाद को उक्त निर्णय नियंत्रण प्रमण्डल सं0-02, खगड़िया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, जहानाबाद को उक्त निर्णय नियंत्रण प्रमण्डल सं0-02, खगड़िया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, जहानाबाद को उक्त निर्णय संसूचित किया जाता है।
राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से जीउत सिंह, जीउत सिंह, सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर