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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 February 2020

Published 07 February 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-02-07.119
Languages
English, Hindi

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द्वारा ૧૧૧૧૮૮૮૮ eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્ 1941 (0)

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सं॰-6 एस॰एस॰(11)04/2019-331 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ——— संकल्प 3 फरवरी 2020 विषय :-विषय :-विषय :-विषय :- बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के सेवानिवृत/मृत शिक्षकों के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के सेवानिवृत/मृत शिक्षकों के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के सेवानिवृत/मृत शिक्षकों के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के सेवानिवृत/मृत शिक्षकों के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के सेवानिवृत/मृत शिक्षकों के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के सेवानिवृत/मृत शिक्षकों के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के सेवानिवृत/मृत शिक्षकों के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के सेवानिवृत/मृत शिक्षकों के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के सेवानिवृत/मृत शिक्षकों के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के सेवानिवृत/मृत शिक्षकों के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के सेवानिवृत/मृत शिक्षकों के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के सेवानिवृत/मृत शिक्षकों के पेंशन/परिवारिक पेंशन को भारत सरकार के पुनरीक्षण आदेश के आलोक में पुनरीक्षित करने की पेंशन/परिवारिक पेंशन को भारत सरकार के पुनरीक्षण आदेश के आलोक में पुनरीक्षित करने की पेंशन/परिवारिक पेंशन को भारत सरकार के पुनरीक्षण आदेश के आलोक में पुनरीक्षित करने की पेंशन/परिवारिक पेंशन को भारत सरकार के पुनरीक्षण आदेश के आलोक में पुनरीक्षित करने की पेंशन/परिवारिक पेंशन को भारत सरकार के पुनरीक्षण आदेश के आलोक में पुनरीक्षित करने की पेंशन/परिवारिक पेंशन को भारत सरकार के पुनरीक्षण आदेश के आलोक में पुनरीक्षित करने की पेंशन/परिवारिक पेंशन को भारत सरकार के पुनरीक्षण आदेश के आलोक में पुनरीक्षित करने की पेंशन/परिवारिक पेंशन को भारत सरकार के पुनरीक्षण आदेश के आलोक में पुनरीक्षित करने की पेंशन/परिवारिक पेंशन को भारत सरकार के पुनरीक्षण आदेश के आलोक में पुनरीक्षित करने की पेंशन/परिवारिक पेंशन को भारत सरकार के पुनरीक्षण आदेश के आलोक में पुनरीक्षित करने की पेंशन/परिवारिक पेंशन को भारत सरकार के पुनरीक्षण आदेश के आलोक में पुनरीक्षित करने की पेंशन/परिवारिक पेंशन को भारत सरकार के पुनरीक्षण आदेश के आलोक में पुनरीक्षित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबस्वीकृति प्रदान करने के संबस्वीकृति प्रदान करने के संबस्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।ंध में।ंध में।ंध में। स्वीकृति प्रदान करने के संबस्वीकृति प्रदान करने के संबस्वीकृति प्रदान करने के संबस्वीकृति प्रदान करने के संब

सातवें केन्द्रीय वेतन की अनुशंसा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सातवें केन्द्रीय वेतन की अनुशंसा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सातवें केन्द्रीय वेतन की अनुशंसा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-1-1/2017-U.II दिनांक-11 2018 द्वारा विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक दिनांक-11.06.2018 द्वारा विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है।

भारत सरकार के उक्त पत्र तथा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के संकल्प-592, दिनांक-06.03.2019 भारत सरकार के उक्त पत्र तथा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के संकल्प-592, दिनांक-06 2. भारत सरकार के उक्त पत्र तथा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के संकल्प-592, दिनांक-06 द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षकों/मृत शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षकों/मृत शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षकों/मृत शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक का पुनरीक्षण उनके क्षेत्राधीन पड़ने वाले संस्थानों के लिए किया गया है। साथ ही केन्द्र सरकार के ने वाले संस्थानों के लिए किया गया है। साथ ही केन्द्र सरकार के पेंशन का पुनरीक्षण उनके क्षेत्राधीन पड़ 2017 के द्वारा पेंशन भोगियों के अनुरूप राज्य सरकार के वित्त विभागीय संकल्प-754 एवं 755, दिनांक-20.10.2017 के द्वारा पेंशन पेंशनभोगियों के अनुरूप राज्य सरकार के वित्त विभागीय संकल्प-754 एवं 755, दिनांक-20 पुनरीक्षण किया जा चुका है। उक्त पेंशन पुनरीक्षण के आधार पर ही बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्य पुनरीक्षण किया जा चुका है। उक्त पेंशन पुनरीक्षण के आधार पर ही बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के पुनरीक्षण किया जा चुका है। उक्त पेंशन पुनरीक्षण के आधार पर ही बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्य क्षेत्राधीन पड़ने वाले महाविद्यालयों/संस्थानों के सेवा निवृत/मृत कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन निम्नरूपेण क्षेत्राधीन पड़ने वाले महाविद्यालयों/संस्थानों के सेवा निवृत/मृत कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन निम्नरूपेण क्षेत्राधीन पड़ने वाले महाविद्यालयों/संस्थानों के सेवा निवृत/मृत कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन निम्नरूपेण पुनरीक्षित किया जा रहा है :-

(क) बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में विधिवत रूप से सृजित पदों पर नियुक्त हो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में विधिवत रूप से सृजित पदों पर नियुक्त हो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में विधिवत रूप से सृजित पदों पर नियुक्त हो कर्मियों को ही पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन यमित रूप से कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत/मृत कर्मियों को ही पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन कर नियमित रूप से कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत/मृत का लाभ अनुमान्य होगा।

(ख) पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का वैचारिक लाभ दिनांक-01 2016 से तथा आर्थिक लाभ पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का वैचारिक लाभ दिनांक-01.01.2016 से तथा आर्थिक लाभ दिनांक-01.04.2017 से अनुमान्य होगा।

2017 से अनुमान्य होगा।

3333.... दिनांक-01दिनांक-01दिनांक-01दिनांक-01....01010101....2016 के पूर्व बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत 2016 के पूर्व बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत 2016 के पूर्व बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत 2016 के पूर्व बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत 2016 के पूर्व बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत 2016 के पूर्व बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत 2016 के पूर्व बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत 2016 के पूर्व बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत 2016 के पूर्व बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत 2016 के पूर्व बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत 2016 के पूर्व बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत 2016 के पूर्व बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत शिक्षक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण- शिक्षक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण- शिक्षक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण- शिक्षक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण- शिक्षक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण- शिक्षक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण- शिक्षक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण- शिक्षक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण-

दिनांक-01.01.2016 के पूर्व के सेवा निवृत/मृत/विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक के 2016 के पूर्व के सेवा निवृत/मृत/विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक के 2016 के पूर्व के सेवा निवृत/मृत/विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक के ए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण के लि2 (), 7777 फरवरीफरवरीफरवरीफरवरी 2020202020202020 भाँति ही निम्नांकित दो साध्य (सूत्र) को आधार मानकर ही प्रत्येक पेंशनर के मामले में दोनों सूत्र में से जो उच्चत्तर पेंशन निर्धारित होता है तो उसे ही उस पेंशनर हेतु मान्य किया जायेगा।

(क) प्रथमप्रथमप्रथमप्रथम सूत्रसूत्रसूत्रसूत्र- (i) संबंधित शिक्षक की सेवा निवृति/मृत्यु की तिथि को उनके वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-पे॰ में प्राप्त मूल वेतन को संवानिवृति/मृत्यु की तिथि के पश्चात्‌ सभी अनुवर्ती वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रतिस्थानी वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-पे में वैचारिक निर्धारण करते हुए दिनांक-01.01.2016 को भुगतेय पेंशन/परिवार पेंशन का निर्धारण किया जायेगा।

(ii) दिनांक-01.01.1981 से दिनांक-31.12.2005 तक सेवानिवृत/मृत शिक्षकों को उनके मूल वेतन के आधार पर दिनांक-01.01.2016 को प्राप्त पेंशन/परिवार पेंशन राशि की गणना की जाएगी।

(iii) दिनांक-01.01.2006 से 31.12.2015 के बीच सेवानिवृत/मृत कर्मियों के संदर्भ में पेंशन का निर्धारण उन्हे प्राप्त अंतिम वेतन को 2.57 से गूणा कर 01.01.2016 को निर्धारित किया जाएगा।

(ख) दूसरा सूत्रदूसरा सूत्रदूसरा सूत्रदूसरा सूत्र- दिनांक-31.12.2015 को प्राप्तेय पेंशन राशि में 2.57 के स्थित गुणक से गुणा कर पेंशन राशि का निर्धारण किया जाएगा।

उपर्युक्त दोनों सूत्र में से जो अधिक लाभकारी होगा, वही अंतिम पेंशन के रूप में स्वीकृत होगा। लेकिन 01.04.2017 के पूर्व की अवधि हेतु कोई बकाया राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

4. (i) पेंशन की राशिपेंशन की राशिपेंशन की राशिपेंशन की राशि- पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन अथवा अंतिम दस माह के औसत वेतन (जो अधिक हो) का 50 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी जिसे सेवानिवृति की तिथि को पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवावधि के आधार पर आनुपातिक रूप से कम किया जा सकेगा। पेंशन की उपरी सीमा विश्वविद्यालय कर्मियों के उचचतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

(ii) परिवार पेंशनपरिवार पेंशनपरिवार पेंशनपरिवार पेंशन- परिवार पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन का 30 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी। परिवार पेंशन की उपरी सीमा विश्वविद्यालय के उच्चत्तर वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

5. (i) अतिरिक्अतिरिक्अतिरिक्अतिरिक्त पेंशनत पेंशनत पेंशनत पेंशन- 80 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन के

पेंशनधारी/परिवार पेंशनधारी की उम्र अतिरिक्त पेंशन की राशि
80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम म ूल पेंशन का 20 :
85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम म ूल पेंशन का 30 :
90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम म ूल पेंशन का 40 :
95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम म ूल पेंशन का 50 :
100 वर्ष या उससे अधिक म ूल पेंशन का 100 :

विश्वविद्यालय के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की जायेंगी।

7. दिनांक-01दिनांक-01दिनांक-01दिनांक-01....01010101....2016 के बाद के विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत शिक्षकों का 2016 के बाद के विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत शिक्षकों का 2016 के बाद के विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत शिक्षकों का 2016 के बाद के विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत शिक्षकों का ारिक पेंशन का पुनरीक्षण- पेंशन/पारिवपेंशन/पारिवपेंशन/पारिवपेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण ारिक पेंशन का पुनरीक्षण ारिक पेंशन का पुनरीक्षण

वैसे सेवानिवृत/मृत शिक्षक जिनकी सेवानिवृति/मृत्यु दिनांक-01.01.2016 के पश्चात्‌ हुई है, के संदर्भ में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के संकल्प 592, दिनांक-06.03.2019 का प्रावधान यथावत्‌ लागू रहेंगे जो क्रमशः निम्न प्रकार है :-

(i) दिनांक-01.01.2016 के बाद सेवानिवृत/मृत विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना हेतु निरूपित की गई वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जायगा, परन्तु दिनांक-31.03.2017 तक मात्र वैचारिक निर्धारण का लाभ देय होगा। वित्तीय लाभ दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से देय होगा।

(ii) पेंशन की राशिपेंशन की राशिपेंशन की राशिपेंशन की राशि- पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन अथवा अंतिम दस माह के औसत वेतन (जो अधिक हो) का 50 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी जिसे सेवानिवृति की तिथि को पूर्ण पेंशन हेतु अर्हक सेवावधि के आधार पर अनुपातिक रूप से कम किया जा सकेगा। पेंशन की उपरी सीमा राज्य के उचचत्तम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

(iii) परिवार पेंशनपरिवार पेंशनपरिवार पेंशनपरिवार पेंशन- परिवार पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन का 30 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी। परिवार पेंशन की उपरी सीमा राज्य के डचचत्तर वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

(iv) मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपदानमृत्यु-सह-सेवानिवृति उपदानमृत्यु-सह-सेवानिवृति उपदानमृत्यु-सह-सेवानिवृति उपदान- दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर रु॰ 20.00 (बीस) लाख की अधिसीमा में मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपादान का लाभ देय होगा। (v) अतिरिक्त पेंशनअतिरिक्त पेंशनअतिरिक्त पेंशनअतिरिक्त पेंशन- 80 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन के भुगतान की वर्त्तमान व्यवस्था यथावत निम्न रूप से जारी रहेगी :-

ं े शनधारी/परिवार पेंशनधारी की उम्र अतिरिक्त पेंशन की राशि
80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम म ूल पेंशन का 20 %
85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम म ूल पेंशन का 30 %
90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम म ूल पेंशन का 40 %
95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम म ूल पेंशन का 50 %
100 वर्ष या उससे अधिक म ूल पेंशन का 100 %
3 (), 7777 फरवरीफरवरीफरवरीफरवरी 2020202020202020

के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की जायेगी।

9. पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के लिए पेंशन निर्धारण हेतु प्रक्रियाओं के निरूपण तथा उसे पे मैट्रिक्स/सारणी के माध्यम से स्पष्ट करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का अनुशरण कर विभाग (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) वित्त विभाग की सहमति से अधिसूचित करेगी।

10. पेंशन पुनरीक्षण संबंधी निर्गत होने वाले संकल्प में भविष्य में यदि कोई त्रुटियाँ परिलक्षित होने की स्थिति में माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदन से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर यथा आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

ः- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में आम जानकारी के आदेशआदेशआदेशआदेश :- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में आम जानकारी के ः- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में आम जानकारी के ः- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।लिए प्रकाशित किया जाए।लिए प्रकाशित किया जाए।लिए प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मधुरानी ठाकुर, सरकार के अपर सचिव।

———— , , , द्वारा () 119-571+100-000 Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 February 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-02-07.119/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-02-07.119.