Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 February 2020

Published 11 February 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-02-11.124
Languages
English, Hindi

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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ——— अधिसूचना 3 दिसम्बर 2019

बिहार राज्य में केन्दु पत्ती संग्रहण के लिए प्राथमिक सं॰ 2/वन निगम-08/2017-4406/प0व0--बिहार राज्य में केन्दु पत्ती संग्रहण के लिए प्राथमिक सं॰ 2/वन निगम-08/2017-4406/प0व0-- संग्रहण कर्त्ताओं को दी जाने वाली मजदूरी दर के निर्धारण के लिए गठित समिति की दिनांक 19 संग्रहण कर्त्ताओं को दी जाने वाली मजदूरी दर के निर्धारण के लिए गठित समिति की दिनांक 19.11.2019 की संग्रहण कर्त्ताओं को दी जाने वाली मजदूरी दर के निर्धारण के लिए गठित समिति की दिनांक 19 बैठक में की गयी अनुशंसा पर सम्यक्‌ विचारोपरांत मौसम वर्ष 2020 में केन्दु पत्ती संग्रहण के लिए अधिसूचित बैठक में की गयी अनुशंसा पर सम्यक्‌ विचारोपरांत मौसम वर्ष 2020 में केन्दु पत्ती संग्रहण के लिए अधिसूचित बैठक में की गयी अनुशंसा पर सम्यक्‌ विचारोपरांत मौसम वर्ष 2020 में केन्दु पत्ती संग्रहण के लिए अधिसूचित पोला/बंडल अर्थात 50000 निर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी इकाईयों के लिए प्रति मानक बोरा (50-50 पत्तियों का 1000 पोला/बंडल अर्थात 50000 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी इकाईयों के लिए प्रति मानक बोरा (50-50 पत्तियों का 1000 पत्तियों) के लिए दर का निर्धारण निम्नवत्‌ किया जाता हैः-

) के लिए दर का निर्धारण निम्नवत्‌ किया जाता हैः-

ेंट के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

सरकारी वन भूमि से प्राप्त होने वाली केन्दु पत्ती-1200 (एक हजार दो सौ) रूपयें प्रति मानक बोर सरकारी वन भूमि से प्राप्त होने वाली केन्दु पत्ती-1200 (एक हजार दो सौ) रूपयें प्रति मानक बोरा। 1. सरकारी वन भूमि से प्राप्त होने वाली केन्दु पत्ती-1200 (एक हजार दो सौ) रूपयें प्रति मानक बोर वनों के बाहर रैयती भूमि से प्राप्त होने वाले केन्दु पत्ती-1200 (एक हजार दो सौ) रूपयें प्रति मानक बोरा। 2. वनों के बाहर रैयती भूमि से प्राप्त होने वाले केन्दु पत्ती-1200 (एक हजार दो सौ) रूपयें प्रति मानक बोरा। वनों के बाहर रैयती भूमि से प्राप्त होने वाले केन्दु पत्ती-1200 (एक हजार दो सौ) रूपयें प्रति मानक बोरा। यह दर 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगा। 3. यह दर 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगा। प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को उक्त संग्रहण दर पर भुगतान अधिनियम के अधीन नियुक्त प्राधिकृत 4. प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को उक्त संग्रहण दर पर भुगतान अधिनियम के अधीन नियुक्त प्राधिकृत प्राथमिक संग्रहण कर्त्ताओं को उक्त संग्रहण दर पर भुगतान अधिनियम के अधीन नियुक्त प्राधिकृत पदाधिकारी/एजेंट के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

5. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुबोध कुमार चौधरी सुबोध कुमार चौधरी, सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के संयुक्त सचिव।

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, द्वारा

() 124-571+500-000

Website: http://egazette.bih.nic.in

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 February 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-02-11.124/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-02-11.124.