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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ——— अधिसूचना 29 जनवरी 2020
सं॰ वन्यप्राणी-09/2006-153 म, 1972 (1972 का 53वां सं॰ वन्यप्राणी-09/2006-153(ई॰)/प॰व॰ज॰प॰--वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53वां यथा संशोधित 2002) की धारा-18 (बी0) के अधीन प्रदत्त शक्तियोें का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, अनुमंडल ोधित 2002) की धारा-18 (बी0) के अधीन प्रदत्त शक्तियोें का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, अनुमंडल ोधित 2002) की धारा-18 (बी0) के अधीन प्रदत्त शक्तियोें का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, अनुमंडल उनके क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर पड़ने वाले कॉवर झील पंक्षी आश्रयणी के लिए उनके क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर पड़ने वाले कॉवर झील पंक्षी आश्रयणी के लिए पदाधिकारी, बखरी (बेगूसराय) को उनके क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर पड़ने वाले कॉवर झील पंक्षी आश्रयणी के लिए उक्त अधिनियम की धारा-19 से 25 के अधीन कार्याें/दावों/अधिकारों के निपटारे के लिए समाहर्त्ता के रूप में उक्त अधिनियम की धारा-19 से 25 के अधीन कार्याें/दावों/अधिकारों के निपटारे के लिए समाहर्त्ता के रूप में उक्त अधिनियम की धारा-19 से 25 के अधीन कार्याें/दावों/अधिकारों के निपटारे के लिए समाहर्त्ता के रूप में नियुक्त करती है।
े संबंधित पूर्व में निर्गत अधिसूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना द्वारा इससे संबंधित पूर्व में निर्गत अधिसूचना 2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना द्वारा इसस 2003 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।
संख्या-762(ई0), दिनांक-13.11.2003 को इस हद तक संश यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत होगी।
3. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत होगी।
राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश सुबोध कुमार चौधरी, सुबोध कुमार चौधरी, सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के संयुक्त सचिव।