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सं॰ V/उ0-3-01/2016-2071207120712071
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
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प्रेषक, अभय राज, सरकार के विशेष सचिव। सेवा में, महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना।
द्वारा :- वित्त विभाग।
पटना, दिनांक
पटना, दिनांक 20202020....06060606....2018201820182018 विषयविषयविषयविषयः-राज्य में लागू नयी उत्पाद नीति-2015 के आलोक में 'बिहार उत् पाद सेवा' का नामकरण 'बिहार मद्य निषेध ः-राज्य में लागू नयी उत्पाद नीति-2015 के आलोक में 'बिहार उत्पाद सेवा' का नामकरण 'बिहार मद्य निषेध सेवा' एवं 'बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग' का नामकरण 'बिहार मद्य निषेध अवर सेवा' करने की स्वीकृति सेवा' एवं 'बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग' का नामकरण 'बिहार मद्य निषेध अवर सेवा' करने की स्वीकृति सेवा' एवं 'बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग' का नामकरण 'बिहार मद्य निषेध अवर सेवा' करने की स्वीकृति तथा राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में उक्त सेवा के पदों का पुनर्गठन की स्वीकृति के संबंध तथा राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में उक्त सेवा के पदों का पुनर्गठन की स्वीकृति के संबंध तथा राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में उक्त सेवा के पदों का पुनर्गठन की स्वीकृति के संबंध में। आदेशआदेशआदेशआदेश :- स्वीकृत।स्वीकृत।स्वीकृत।स्वीकृत।
2. राज्य में दिनांक 05.04.2016 से नई उत्पाद नीति-2015 लागू है, जिसके आलोक में मद्य निषेध, उत्पाद 2016 से नई उत्पाद नीति-2015 लागू है, जिसके आलोक में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का मुख्य कार्य राज्य में पूर्ण मद्य निषेध नीति का कार्यान्वयन है। राज्य सरकार की सर्वोच्च एवं निबंधन विभाग का मुख्य कार्य राज्य में पूर्ण मद्य निषेध नीति का कार्यान्वयन है। राज्य सरकार की सर्वोच्च एवं निबंधन विभाग का मुख्य कार्य राज्य में पूर्ण मद्य निषेध नीति का कार्यान्वयन है। राज्य सरकार की सर्वोच्च पथ में रखते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की प्राथमिकताआंें में एक 'मद्य निषेध नीति' है, जिसको दृष्टिपथ में रखते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभ प्राथमिकताआंें में एक 'मद्य निषेध नीति' है, जिसको दृष्टि अधिसूचना सं0-1488 दिनांक 15.12.2016 द्वारा कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करते हुए विभाग का नामकरण 2016 द्वारा कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करते हुए विभाग का नामकरण 2016 द्वारा कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करते हुए विभाग का नामकरण 'मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन' विभाग' किया गया 'निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग' से परिवर्तित करते हुए 'मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन' विभाग' 'मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन' विभाग' 'मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन' विभाग' 'निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग' से परिवर्तित करते हुए 'मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन' विभाग' 'मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन' विभाग' 'मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन' विभाग' 'मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन' विभाग' इसी कड़ी में यह आवश्यकता महसूस की गयी कि पूर्व में उत्पाद पदाधिकारियों/कर्मियों हेतु गठित 'बिहार है। इसी कड़ी में यह आवश्यकता महसूस की गयी कि पूर्व में उत्पाद पदाधिकारियों/कर्मियों हेतु गठित 'बिहार इसी कड़ी में यह आवश्यकता महसूस की गयी कि पूर्व में उत्पाद पदाधिकारियों/कर्मियों हेतु गठित 'बिहार उत्पाद सेवा' का नामकरण 'बिहार मद्य निषेध सेवा' एवं 'बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग' का नामकरण 'बिहार मद्य उत्पाद सेवा' का नामकरण 'बिहार मद्य निषेध सेवा' एवं 'बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग' का नामकरण 'बिहार मद्य उत्पाद सेवा' का नामकरण 'बिहार मद्य निषेध सेवा' एवं 'बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग' का नामकरण 'बिहार मद्य निषेध अवर सेवा' किया जाय।
सभी पद राजपत्रित श्रेणी के होंगे, जो अग्रलिखित हैं, i. अधीक्षक, मद्य निषेध, ii. सहायक आयुक्त, मद्य निषेध, सभी पद राजपत्रित श्रेणी के होंगे, जो अग्रलिखित हैं,
3. अतः राज्यादेश निर्गत तिथि से 'बिहार उत्पाद सेवा' अब 'बिहार मद्य निषेध सेवा' कही जायेगी, जिसके तिथि से 'बिहार उत्पाद सेवा' अब 'बिहार मद्य निषेध सेवा' कही जायेगी, जिसके तिथि से 'बिहार उत्पाद सेवा' अब 'बिहार मद्य निषेध सेवा' कही जायेगी, जिसके सहायक आयुक्त, मद्य निषेध, iii.
2 (), 11113333 फरवरीफरवरीफरवरीफरवरी 2020202020202020उपायुक्त, मद्य निषेध एवं iv. संयुक्त आयुक्त, मद्य निषेध एव 'बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग' अब 'बिहार मद्य निषेध अवर सेवा' कही जायेगी, जिसके सभी पद अरापत्रित श्रेणी के होंगे, जो अग्रलिखित हैं, i. मद्य निषेध सिपाही, ii. सहायक अवर निरीक्षक, मद्य निषेध iii. अवर निरीक्षक, मद्य निषेध एवं iv. निरीक्षक, मद्य निषेध।
4. राज्य वेतन आयोग द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के क्रम में विभिन्न सेवाओं/संवर्गो के वेतन संरचना के संदर्भ में की गयी अनुशंसा के अध्याय 3 की कंडिका 3.12 में सम्पूर्ण उत्पाद प्रवर्त्तन तंत्र को ही बेहतर मूल्यांकन एवं स्पष्टता के उद्देश्य से समाहित किया गया है। बिहार उत्पाद सेवा (जो अब बिहार मद्य निषेध सेवा कही जायेगी) के मूल कोटि का राजपत्रित पद निरीक्षक उत्पाद (मद्य निषेध) के स्थान पर अधीक्षक उत्पाद (मद्य निषेध) को अन्य राज्य सेवाओं के समान Entry Level Pay Structure PB-2 ग्रेड पे 5400 (पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-9) पर रखकर पूरे उत्पाद (मद्य निषेध) मशीनरी की पुनः सरंचना करने हेतु अनुशंसा की गयी है, जिसके आलोक में ''बिहार मद्य निषेध सेवा'' एवं ''बिहार मद्य निषेध अवर सेवा'' के पदों का अग्रलिखित प्रकार पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-
| 0क्र0क्र0क्र0 सं0सं0सं0सं0 | पदनाम/श्रेणी/भर्त्ती स्रोत/वेतन स्तर | पूर्व से पूर्व से पूर्व से पूर्व से स्वीकृत पद | अतिरिक्त पदों अतिरिक्त पदों अतिरिक्त पदों अतिरिक्त पदों का का का का सृजन/प्रत्यर्पण | अतिरिक्त पदों का अतिरिक्त पदों का अतिरिक्त पदों का अतिरिक्त पदों का सृजन/प्रत्यर्पण के सृजन/प्रत्यर्पण के पश्चात् स्वीकृत पद |
| 01 | मद्य निषेध सिपाही (अराजपत्रित) (सीधी भर्त्ती) Level-3 | 1171 | 00 | 1171 |
| 02 | सहायक अवर निरीक्षक, मद्य निषेध (अराजपत्रित) (प्रोन्नति द्वारा) Level-5 | 244 | 147 | 391 |
| 03 | अवर निरीक्षक, मद्य निषेध (अराजपत्रित) (सीधी भर्त्ती/प्रोन्नति) Level-6 | 280 | 00 | 280 |
| 04 | निरीक्षक, मद्य निषेध (अराजपत्रित) (प्रोन्नति द्वारा) Level-7 | 89 | 36 | 125 |
| 05 | अधीक्षक, मद्य निषेध (राजपत्रित) (सीधी भर्त्ती/प्रोन्नति) Level-9 | 41 | -7 (प्रत्यर्पण) | 34 |
| 06 | सहायक आयुक्त, मद्य निषेध (राजपत्रित) (प्रोन्नति द्वारा) Level-11 | 6 | 10 | 16 |
| 07 | उपायुक्त, मद्य निषेध (राजपत्रित) (प्रोन्नति द्वारा) Level-12 | 6 | 5 | 11 |
| 08 | संयुक्त आयुक्त, मद्य निषेध (राजपत्रित) (प्रोन्नति द्वारा) Level-13 | 1 | 00 | 1 |
| कुल पद | 1838 | 198 पदों का 198 पदों का 198 पदों का 198 पदों का सृजन एवं 7 पदों सृजन एवं 7 पदों सृजन एवं 7 पदों सृजन एवं 7 पदों का प्रत्यर्पण | 2029 |
5.... पुनर्गठित पदों का कार्यक्षेत्र एवं पद विशेष हेतु चिहिन्त जिलों की विवरणी अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है।
6. कंडिका-4 में वर्णित बिहार मद्य निषेध सेवा/अवर सेवा के 198 पदों का सृजन एवं 7 पदाें का प्रत्यर्पण के फलस्वरूप कुल `15,58,59,000/- (पन्द्रह करोड़ अंठावन लाख उनसठ हजार रूपये मात्र) अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार पडे़गा।
7. इस पर होने वाला व्यय मांग संख्या-38, बजट शीर्ष 2039 राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत विकलनीय होगा।
8. इसमें प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक-12.04.2018 की बैठक एवं राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 12.06.2018 की बैठक में मद संख्या-04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
आदेश से, अभय राज, सरकार के विशेष सचिव। ज्ञापांकः-V/उ0-3-01/2017 पटना3 (), 11113333 फरवरीफरवरीफरवरीफरवरी 2020202020202020
अनुसूची-1अनुसूची-1अनुसूची-1अनुसूची-1
| क्रम क्रम क्रम क्रम सं0सं0सं0सं0 | पदनाम/ वेतन स्तर | कोटिकोटिकोटिकोटि | स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत पदपदपदपद | कार्यक्षेत्र | पद विशेष हेतु चिहिन्त जिले |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | मद्य निषेध सिपाही Level-3 | अराजपत्रित | 1171 | अंचल एवं चेक पोस्ट | -- |
| 02 | सहायक अवर निरीक्षक मद्य निषेध Level-5 | तदेव | 391 | अंचल, आसवनगृह एवं चेक पोस्ट | -- |
| 03 | अवर निरीक्षक मद्य निषेध Level-6 | तदेव | 280 | अंचल एवं चेक पोस्ट | -- |
| 04 | निरीक्षक मद्य निषेध Level-7 (अराजपत्रित कोटि (अराजपत्रित कोटि (अराजपत्रित कोटि (अराजपत्रित कोटि का सर्वोच्च पद) | तदेव | 125 | 101 अनुमंडल, 3 मुख्यालय (आ0भ0, छोआ एवं सी0डी0एफ0), 2 ई0आई0बी0, 9 चेक पोस्ट, 6 आसवनगृह एवं 4 BSBCL | -- |
| 05 | अधीक्षक मद्य निषेध Level-9 | राजपत्रित | 34 | 25 जिला, 1 मुख्यालय, 6 आसवनगृह एवं 2 BSBCL | 1.नालंदा, 2.कैमूर, 3.बक्सर, 4. नवादा, 5.औरंगाबाद, 6.अरवल, 7.जहानाबाद, 8.वैशाली, 9. सीतामढ़ी, 10.शिवहर, 11.बांका, 12. मधुबनी, 13.समस्तीपुर, 14. बेगूसराय, 15.खगड़िया, 16.जमुई, 17.शेखपुरा, 18.लखीसराय, 19. सिवान, 20.गोपालगंज, 21.मधेपुरा, 22.सुपौल, 23.अररिया, 24. किशनगंज एवं 25.कटिहार |
| 06 | सहायक आयुक्त मद्य निषेध Level-11 | तदेव | 16 | 13 जिला, 2 मुख्यालय (आ0भ0 एवं ई0आई0बी0), एवं 1 BSBCL | 1.पटना, 2.रोहतास, 3.गया, 4. भोजपुर, 5.मुजफ्फरपुर, 6. दरभंगा, 7.सारण, 8.पूर्णिया, 9. सहरसा, 10.भागलपुर, 11.मुंगेर, 12.पूर्वी चम्पारण, 13.पश्चिम चम्पारण |
| 07 | उपायुक्त मद्य निषेध Level-12 | तदेव | 11 | 9 प्रमंडल एवं 2 मुख्यालय (आ0भ0 एवं ई0आई0बी0) | -- |
| 08 | संयुक्त आयुक्त मद्य निषेध Level-13 (राजपत्रित कोटि (राजपत्रित कोटि (राजपत्रित कोटि (राजपत्रित कोटि का सर्वोच्च पद) | तदेव | 1 | मुख्यालय | -- |
आदेश से, अभय राज, सरकार के विशेष सचिव।
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