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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ——— अधिसूचना 13 जनवरी 2020
सं॰ वन अरा०स्था०-14/2012
भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा वन अरा०स्था०-14/2012-98/प०व०ज॰प॰--------भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 (समय-समय पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 (समय-समय पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु
ोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-
1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
ोधन) नियमावली, 2019'' कही जा सकेगी।
यह नियमावली, ''बिहार अवर वन सेवा (संंशोधन) नियमावली, 2019'' कही जा सकेगी। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजकीय गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। (1)(1)(1)(1) यह नियमावली, ''बिहार अवर वन सेवा (सं (2)(2)(2)(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3)(3)(3)(3) यह राजकीय गजट में इसके प्रका
2222.... बिहारबिहारबिहारबिहार अवर वन सेवाअवर वन सेवाअवर वन सेवाअवर वन सेवा नियमावली, 2013 के पि नियमावली, 2013 के परिंिशरंिशरंिशरंिशष्ट 'क' की कंडिका 6ष्ट 'क' की कंडिका 6ष्ट 'क' की कंडिका 6ष्ट 'क' की कंडिका 6(ii) नियमावली, 2013 के पि नियमावली, 2013 के पि नियमावली, 2013 के पि नियमावली, 2013 के पि नियमावली, 2013 के पि नियमावली, 2013 के पि
(ii) एवं 6एवं 6एवं 6एवं 6(iii) का का का का तिस्थापन।-उक्त नियमावली के परिंिशपरिंिशपरिंिशपरिंिशष्ट-''क'' की कंडिका-6ष्ट-''क'' की कंडिका-6ष्ट-''क'' की कंडिका-6ष्ट-''क'' की कंडिका-6(ii) एवं 6एवं 6एवं 6एवं 6(iii) को निम्नलिखित रूप से को निम्नलिखित रूप से को निम्नलिखित रूप से को निम्नलिखित रूप से को निम्नलिखित रूप से को निम्नलिखित रूप से को निम्नलिखित रूप से को निम्नलिखित रूप से प्रप्रप्रप्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली के तिस्थापन।-उक्त नियमावली के तिस्थापन।-उक्त नियमावली के तिस्थापन।-उक्त नियमावली के तिस्थापन।-उक्त नियमावली के तिस्थापन।-उक्त नियमावली के तिस्थापन।-उक्त नियमावली के प्रतिस्थापित किया जाता हैः-प्रतिस्थापित किया जाता हैः-प्रतिस्थापित किया जाता हैः-प्रतिस्थापित किया जाता हैः- प्रतिस्थापित किया जाता हैः-प्रतिस्थापित किया जाता हैः-प्रतिस्थापित किया जाता हैः-प्रतिस्थापित किया जाता हैः- 6 (ii) बिहार राज्य के वन प्रमंडलों में, संबधित नियुक्ति
विहित रीति से आयोग बिहार राज्य के वन प्रमंडलों में, संबधित नियुक्ति पदाधिकारियों द्वारा, विहित रीति से आयोग ा में औपबंधिक रूप से ंसित अभ्यर्थियाें की पुलिस से चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में औपबंधिक रूप से द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियाें की नियुक्ति की जा सकेगी। नियुक्ति की जा सकेगी। 6 (iii) पुलिस से चरित्र सत्यापन प्राप्त होने पर औपबंधिक नियुक्ति की तिथि से ही स्थायी नियुक्ति की पुलिस से चरित्र सत्यापन प्राप्त होने पर औपबंधिक नियुक्ति की तिथि से ही स्थायी नियुक्ति की पुलिस से चरित्र सत्यापन प्राप्त होने पर औपबंधिक नियुक्ति की तिथि से ही स्थायी नियुक्ति की पन प्रतिकूल रहने की स्थिति में उनकी सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी। पन प्रतिकूल रहने की स्थिति में उनकी सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी। जायेगी। सत्यापन प्रतिकूल रहने की स्थिति में उनकी सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी।
का प्रकिा प्रकिा प्रकिा प्रतिस्थापन।- तस्थापन।- तस्थापन।- तस्थापन।- ष्ट-''ख'' की कंडिका-7ष्ट-''ख'' की कंडिका-7ष्ट-''ख'' की कंडिका-7ष्ट-''ख'' की कंडिका-7(ii) एवं 7एवं 7एवं 7एवं 7(iii) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित 3333.... बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 के परिषिष्ट 'ख' की कंडिका 7 बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 के परिषिष्ट 'ख' की कंडिका 7(ii) एवं 7एवं 7एवं 7एवं 7(iii) का प्रकिा प्रकिा प्रकिा प्रि बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 के परिषिष्ट 'ख' की कंडिका 7 बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 के परिषिष्ट 'ख' की कंडिका 7 बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 के परिषिष्ट 'ख' की कंडिका 7 बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 के परिषिष्ट 'ख' की कंडिका 7 बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 के परिषिष्ट 'ख' की कंडिका 7 बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 के परिषिष्ट 'ख' की कंडिका 7 उक्त नियमावली के परिशिउक्त नियमावली के परिशिउक्त नियमावली के परिशिउक्त नियमावली के परिशिष्ट-''ख'' की कंडिका-7ष्ट-''ख'' की कंडिका-7ष्ट-''ख'' की कंडिका-7ष्ट-''ख'' की कंडिका-7 किया जकिया जकिया जकिया जाता हैः-ाता हैः-ाता हैः-ाता हैः- 7 (ii) बिहार राज्य के वन अंचलों में, संबधित नियुक्ति पदाधिकारियों द्वारा, 2 (), 11113333 फरवरीफरवरीफरवरीफरवरी 2020202020202020 7 (iii) पुलिस से चरित्र सत्यापन प्राप्त होने पर औपबंधिक नियुक्ति की तिथि से ही स्थायी नियुक्ति की जायेगी। सत्यापन प्रतिकूल रहने की स्थिति में उनकी सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीपक कुमार सिंह सरकार के प्रधान सचिव।
The 13th January 2020
No. Van Ara. Astha- 14/2012-98/E.F& CC--In exercise of the powers conferred by proviso to Article- 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Subordinate Services Rules, 2013 (as amended from time to time):-
1. Short title, extent and commencement :-
1. These Rules may be called the "Bihar Subordinates Forest Services (Amendment) Rules, 2019".
2. It shall extend to the whole of the State of Bihar. 3. It shall come into force with effect from the date of its publication in the official gazette.
2. Substitution of Para 6(ii) and 6(iii) of Appendix-A of the Bihar
Subordinate Forest Service Rules 2013 - Para 6(ii) and 6(iii) of Appendix-
A of the said Rules shall be substituted by the followings :-
6(ii) The concerned appointing officers of Forest Division of the Bihar State, in anticipation of police character verification of the candidates, who have been recommended by the Commission could appoint them provisionally in prescribed way.
6(iii) The permanent appointment of the candidates shall be done from the date of provisional appointment after getting the character verification of the Police. In case of adverse verification, the candidate's services shall be terminated immediately.
3. Substitution of Para 7(ii) and 7(iii) of Appendix-B of the Bihar
Subordinate Forest Service Rules 2013 - Para 7(ii) and 7(iii) of Appendix-
B of the said Rules shall be substituted by the followings :-
7(ii) The concerned appointing officers of Forest Circle of the Bihar State, in anticipation of police character verification of the candidates, who have been recommended by the Commission could appoint them provisionally in prescribed way.
7(iii) The permanent appointment of the candidates shall be done from the date of provisional appointment after getting the character verification of the Police. In case of adverse verification, the candidate's services shall be terminated immediately.
By order of the Governor of Bihar, Dipak Kumar Singh, Principal Secretary to Government.