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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 February 2020

Published 18 February 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-02-18.147
Languages
English, Hindi

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૨૨૨૨૯૯૯૯ eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્ 1941 (0) , ર્eીxક્કર્eીxક્કર્eીxક્કર્eીxક્કંત્ત્jંત્ત્jંત્ત્jંત્ત્j, ૧૧૧૧૮૮૮૮ મ્jંjત્ર્મ્jંjત્ર્મ્jંjત્ર્મ્jંjત્ર્ सं॰ 08/आरोप-01-85/2014 सा0प्र0-1379 सं॰ सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 27 जनवरी 2020

श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1169/2011 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1169/2011 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1169/2011 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6654 दिनांक 21.08.2014 मढ़ौरा, सारण के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6654 दिनांक 21 मढ़ौरा, सारण के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6654 दिनांक 21 विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री प्रियदर्शी द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री प्रियदर्शी द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए के विरूद्ध मुख्य रूप से अनुज्ञापन पदाधिकारी के रूप में प्राप्त पदीय शक्ति का दुरूपयोग करने, न्यायालय एवं के विरूद्ध मुख्य रूप से अनुज्ञापन पदाधिकारी के रूप में प्राप्त पदीय शक्ति का दुरूपयोग करने, न्यायालय एवं के विरूद्ध मुख्य रूप से अनुज्ञापन पदाधिकारी के रूप में प्राप्त पदीय शक्ति का दुरूपयोग करने, न्यायालय एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, स्वेच्छााचारिता एवं व्यक्तिगत द्वेष से कार्य करने आदि का आरोप उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, स्वेच्छााचारिता एवं व्यक्तिगत द्वेष से कार्य करने उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, स्वेच्छााचारिता एवं व्यक्तिगत द्वेष से कार्य करने प्रतिवेदित किया गया (आरोप पत्र अनुलग्न)। प्रतिवेदित किया गया (आरोप पत्र अनुलग्न)।

बहार, पटना के पत्रांक 4682 दिनांक 01.10. 2 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय पत्रांक 2 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय पत्रांक 2 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय पत्रांक 12106 दिनांक 01.09.2014 द्वारा श्री प्रियदर्शी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रियदर्शी 2014 द्वारा श्री प्रियदर्शी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रियदर्शी 2014 द्वारा श्री प्रियदर्शी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रियदर्शी अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक 45 दिनांक 15.01.2015) समर्पित किया। श्री प्रियदर्शी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर 2015) समर्पित किया। श्री प्रियदर्शी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर ने अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक 45 दिनांक 15 2015 द्वारा प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना विभागीय पत्रांक 2041 दिनांक 06.02 02.2015 द्वारा प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4682 दिनांक 01 से मंतव्य की मांग की गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ि 2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ। जिसमें श्री प्रियदर्शी के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं बताया गया। 2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ। जिसमें श्री प्रियदर्शी के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं बताया गया। 2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ। जिसमें श्री प्रियदर्शी के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं बताया गया।3. तत्पश्चात श्री प्रियदर्शी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं खाद्य एवं तत्पश्चात श्री प्रियदर्शी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं खाद्य एवं तत्पश्चात श्री प्रियदर्शी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए श्री प्रियदर्शी के विरूद्ध प्रतिवेदित समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए श्री प्रियदर्शी के विरूद्ध प्रतिवेदित समीक्षोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए श्री प्रियदर्शी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच की आवश्यकता पायी गयी। आरोपों की विस्तृत जांच की आवश्यकता पायी गयी। 4. अतएव सम्यक्‌ विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी, बि0प्र0से0, कोटि अतएव सम्यक्‌ विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1169/2011 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर क्रमांक-1169/2011 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर क्रमांक-1169/2011 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) (वैशाली) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) (वैशाली) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन ) के प्रावधानों के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन ) के प्रावधानों के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर होेगें एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, खाद्य पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर होेगें एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, खाद्य पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर होेगें एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे। एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिक 2 (), 11118888 फरवरी फरवरी फरवरी फरवरी 2020202020202020 5. श्री प्रियदर्शी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक में प्रकाशित किया में प्रकाशित किया में प्रकाशित किया में प्रकाशित किया आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले

जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम विशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

———— , , , द्वा () 147-571+10-000 Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 18 February 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-02-18.147/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-02-18.147.