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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 February 2020

Published 18 February 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-02-18.148
Languages
English, Hindi

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૨૨૨૨૯૯૯૯ eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્eત્ત્?ત્ત્ 1941 (0) , ર્eીxક્કર્eીxક્કર્eીxક્કર્eીxક્કંત્ત્jંત્ત્jંત્ત્jંત્ત્j, ૧૧૧૧૮૮૮૮ મ્jંjત્ર્મ્jંjત્ર્મ્jંjત્ર્મ્jંjત્ર્ 2010 के क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11054 दिनांक 02.11में पुनः स्थापित किया गया। सं॰ 08/आरोप-01-339/2014 सा0प्र0-1473 सं॰ सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 28 जनवरी 2020 श्री सुरेन्द्र राय, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-996/08 के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया के 996/08 के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया के श्री सुरेन्द्र राय, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक- पदस्थापन काल में इन्दिरा आवास मद की राशि राष्ट्रीय त बैंक के स्थान पर डेहटी पैक्स में जमा कराने संबंधी पदस्थापन काल में इन्दिरा आवास मद की राशि राष्ट्रीय—त बैंक के स्थान पर डेहटी पैक्स में जमा कराने संबंधी इन्दिरा आवास के योजना की मार्गदर्शिका के प्रतिकूल कार्य करने, इन्दिरा आवास मद की राशि के गबन, लाभार्थी के इन्दिरा आवास के योजना की मार्गदर्शिका के प्रतिकूल कार्य करने, इन्दिरा आवास मद की राशि के गबन, लाभ इन्दिरा आवास के योजना की मार्गदर्शिका के प्रतिकूल कार्य करने, इन्दिरा आवास मद की राशि के गबन, लाभ 01.2009 द्वारा निलंबित चयन में अनियमितता बरतने इत्यादि आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-353 दिनांक 29 चयन में अनियमितता बरतने इत्यादि आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-353 दिनांक 29.01 .2009 द्वारा विभागीय किया गया। तत्पश्चात प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9422 दिनांक 18 किया गया। तत्पश्चात प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9422 दिनांक 18.09. कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उक्त क्रम में श्री राय द्वारा निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध दायर राय द्वारा निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध दायर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उक्त क्रम में श्री 2010 को पारित न्यायादेश एवं मुख्य सचिव, बिहार, पटना के सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ सं॰-16089/2010 में दिनांक 05.10.2010 को पारित न्यायादेश एवं मुख्य सचिव, बिहार, पटना के सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ सं॰-16089/2010 में दिनांक 05 11.2010 द्वारा श्री राय आदेश सं॰-11022 दिनांक 29.10.2010 के क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11054 दिनांक 02 को निलंबन मुक्त किया गया। 2222.... विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन पर आरोपित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन पर आरोपित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन पर आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत ति के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2697 दिनांक के आधार पर राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की स्वी—ति के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2697 दिनांक आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की स्वी 2012 द्वारा श्री राय को सेवा से बर्खास्तगी का दंड संसूचित करते हुए निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के 17.02.2012 द्वारा श्री राय को सेवा से बर्खास्तगी का दंड संसूचित करते हुए निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के 2012 द्वारा श्री राय को सेवा से बर्खास्तगी का दंड संसूचित करते हुए निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, का निर्णय लिया गया। देश के विरूद्ध श्री राय द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका 3333.... उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री राय द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका देश के विरूद्ध श्री राय द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका (सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-14595/12) दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20 (सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-14595/12) दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2016 को पारित (सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-14595/12) दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20 आदेश के क्रम में मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत राज्य मंत्रिपरिषद आदेश के क्रम में मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत राज्य म आदेश के क्रम में मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत राज्य म की स्वी—ति के पश्चात विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10941 दिनांक 25 2017 द्वारा श्री राय के विरूद्ध आरोपों की पुनः ति के पश्चात विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10941 दिनांक 25.08.2017 द्वारा श्री राय के विरूद्ध आरोपों की पुनः अग्रेत्तर जाँच कराने एवं श्री राय से संबंधित सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति (संकल्प ज्ञापांक-2697 दिनांक 17.02. अग्रेत्तर जाँच कराने एवं श्री राय से संबंधित सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति (संकल्प ज्ञापांक-2697 दिनांक 17 अग्रेत्तर जाँच कराने एवं श्री राय से संबंधित सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति (संकल्प ज्ञापांक-2697 दिनांक 17 2012) को वापस लेते हुए उन्हें सेवा में पुनः स्थापित किया गया। 4444.... तदुपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11018 दिनांक 29 2017 द्वारा श्री राय के विरूद्ध गठित विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11018 दिनांक 29.08.2017 द्वारा श्री राय के विरूद्ध गठित आरोपों की पुनः अग्रेत्तर जाँच हेतु आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। आरोपों की पुनः अग्रेत्तर जाँच हेतु आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। आरोपों की पुनः अग्रेत्तर जाँच हेतु आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1080 दिनांक 29.05.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1080 दि 2 (), 11118888 फरवरी फरवरी फरवरी फरवरी 2020202020202020 जिसमें आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोंपरांत श्री राय के प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया के पद पर पदस्थापन काल में इन्दिरा आवास मद की राशि राष्ट्रीय—त बैंक के स्थान पर डेहटी पैक्स में जमा कराने के फलस्वरूप उक्त मद की राशि के गबन होने के संबंध में प्रतिवेदन की माँग जिला पदाधिकारी, अररिया से की गयी। जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-1168 दिनांक 11.12.2019 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि उक्त मद की राशि का गबन नहीं हुआ है एवं वर्तमान में मात्र 471 (चार सौ एकहत्तर) रूपये डेहटी पैक्स में अवशेष जमा है। 5555.... जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के आलोक में मामले की समीक्षा पुनः अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-14995/12 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री राय को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10941 दिनांक 25.08.2017 द्वारा पूर्व में ही सेवा में पुनः स्थापित किया जा चुका है। 6666.... अतः संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने तथा जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। आदेशआदेशआदेशआदेश ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार र ाजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित में प्रकाशित में प्रकाशित में प्रकाशित ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक ाजपत्र के अगले असाधारण अंक ाजपत्र के अगले असाधारण अंक ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार र ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार र किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम शंकर,

सरकार के संयुक्त सचिव।

———— , , , द्वा () 148-571+10-000 Website: http://egazette.bih.nic.in

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