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पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
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अधिसूचना
17 फरवरी 2020
सं0 1/स्था0 (2) 04-01/2013- बिहार पशु चिकित्सा सेवा वर्ग-2 (मूल स्तर) में अस्थायी रूप से 1/स्था0 (2) 04-01/2013-532--बिहार पशु चिकित्सा सेवा वर्ग-2 (मूल स्तर) में अस्थायी रूप से नियुक्त निम्नलिखित पदाधिकारियों की सेवा उनके द्वारा सेवा सम्पुष्टि से संबंधित आवश्यक अर्हत्ताओं को पूर्ण करने के नियुक्त निम्नलिखित पदाधिकारियों की सेवा उनके द्वारा सेवा सम्पुष्टि से संबंधित आवश्यक अर्हत्ताओं को पूर्ण करने के नियुक्त निम्नलिखित पदाधिकारियों की सेवा उनके द्वारा सेवा सम्पुष्टि से संबंधित आवश्यक अर्हत्ताओं को पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सम्पुष्ट की जाती है- उपरान्त उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित
| क्र0 | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन स्थान | वरीयता क्रमांक | प्रथम नियुक्ति की तिथि/ प्रथम नियुक्ति की तिथि/ योगदान की तिथि | सेवा सम्पुष्टि की तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | डा0 रजनीश लाल, भ्र0प0चि0पदा0, हलसी, लखीसराय | 2808 | 16.07.2005 12.08.2005 | 26.06.2007 |
| 2 | डा0 अनिल कुमार, भ्र0प0चि0पदा0, (चलन्त)मुजफ्फरपुर | 2732 | 01.02.2005 15.02.2005 | 15.12.2011 |
कारी के सवा संपुष्टि को रद्द/
साधारण की जानकारी हेतु दिया जाता है कि अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इस सम्पुष्टि के फलस्वरूप किसी भी पदाधिकारी की वरीयता प्रभावित नहीं होगी। 2. इस सम्पुष्टि के फलस्वरूप किसी भी पदाधिकारी की वरीयता प्रभावित नहीं होगी। भविष्य में किसी भी प्रकार के त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी के सवा संपुष्टि 3. भविष्य में किसी भी प्रकार के त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधि ोधित कर दिया जाएगा एवं तनदुसार प्राप्त वित्तीय लाभ के राशि के वसूली/प्रतिपूर्त्ति कर ली जाएगी। ोधित कर दिया जाएगा एवं तनदुसार प्राप्त वित्तीय लाभ के राशि के वसूली/प्रतिपूर्त्ति कर ली जाएगी। संशोधित कर दिया जाएगा एवं तनदुसार प्राप्त वित्तीय लाभ के राशि के वसूली/प्रतिपूर्त्ति कर ली जाएगी। आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व प्रकाशित किया जाय।
राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश पे्रम कुमार गुप्ता ''प्रेम'', पे्रम कुमार गुप्ता ''प्रेम'', सरकार के अवर सचिव। सरकार के अवर सचिव