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गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)
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अधिसूचनाएं
20 फरवरी 2020
सं॰ 7/वि0पु0ह0-20-03/2019 गृ0आ0
बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम-7, 2007) की 7/वि0पु0ह0-20-03/2019 गृ0आ0-179-179-179-1790000--बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम-7, 2007) की धारा 55 सह-पठित धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, धारा 55 सह-पठित धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, धारा 55 सह-पठित धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियमों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :- 1978 के नियमों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :
संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन
बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम-7 अ (1 क)नियम-7 अ (1 क)नियम-7 अ (1 क)नियम-7 अ (1 क) को विलोपित किया जाता है। बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम-7 अ (2) नियम-7 अ (2) नियम-7 अ (2) नियम-7 अ (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः-
को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः- क्षेत्रीय स्तरक्षेत्रीय स्तरक्षेत्रीय स्तरक्षेत्रीय स्तर - पुलिस प्रशासन की दृष्टि से बिहार राज्य क्षेत्रों में विभक्त है।
एवं III में जहाँ-जहाँ पुलिस उप महानिरीक्षक अंकित है, उसे क्षेत्रीय पुलिस उप में जहाँ-जहाँ पुलिस उप महानिरीक्षक अंकित है, उसे क्षेत्रीय पुलिस उप 1111.... बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के 2222.... बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के - पुलिस प्रशासन की दृष्टि से बिहार राज्य क्षेत्रों में विभक्त है। एक क्षेत्र ''नियम-7 अ (2)''नियम-7 अ (2)''नियम-7 अ (2)''नियम-7 अ (2).... क्षेत्रीय स्तरक्षेत्रीय स्तरक्षेत्रीय स्तरक्षेत्रीय स्तर पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक के अधीन होगा। क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक के अधीन होगा। क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक के अधीन होगा। क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक जिले के पुलिस प्रशासन को स्थानीय नेतृत्व प्रदान करेगा, लेकिन कार्य सम्पादन पुलिस महानिदेशक के व्यापक निदेशन जिले के पुलिस प्रशासन को स्थानीय नेतृत्व प्रदान करेगा, लेकिन कार्य सम्पादन पुलिस महानिदेशक के व्यापक निदेशन जिले के पुलिस प्रशासन को स्थानीय नेतृत्व प्रदान करेगा, लेकिन कार्य सम्पादन पुलिस महानिदेशक के व्यापक निदेशन में ही किया जायेगा। पुलिस हस्तक खण्ड I, II महानिरीक्षक के संदर्भ में क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक पढ़ा जायेगा।'' महानिरीक्षक के संदर्भ में क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक पढ़ा जायेगा।''
3333.... पुलिस हस्तक, 1978 के नियम-724 अ (नियम-724 अ (नियम-724 अ (नियम-724 अ (
नियम-724 अ (नियम-724 अ (नियम-724 अ (नियम-724 अ (i)))) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः- को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः-
''नियम 724 अ (''नियम 724 अ (''नियम 724 अ (''नियम 724 अ (i)))).- पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति में पुलिस निरीक्षकों (प्रारक्ष निरीक्षकों सहित) की प्रोन्नति - पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति में पुलिस निरीक्षकों (प्रारक्ष निरीक्षकों सहित) की प्रोन्नति - पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति में पुलिस निरीक्षकों (प्रारक्ष निरीक्षकों सहित) की प्रोन्नति बिहार पुलिस सेवा भर्ती नियमावली के अनुसार की जायगी (परिशिष्ट 71 का भाग 2)। रिक्तियों की सूचना मिलने पर बिहार पुलिस सेवा भर्ती नियमावली के अनुसार की जायगी (परिशिष्ट 71 का भाग 2)। रिक्तियों की सूचना मिलने पर बिहार पुलिस सेवा भर्ती नियमावली के अनुसार की जायगी (परिशिष्ट 71 का भाग 2)। रिक्तियों की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षकों से नाम माँगेगा। नाम क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक प्रोन्नति के लिए पुलिस अधीक्षकों से नाम माँगेगा। नाम क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक भेजने के कम-से-कम 14 दिन पहले मनोनित व्यक्तियों के नाम जिला आदेश में प्रकाशित किये जायेंगे, ताकि मनोनित भेजने के कम-से-कम 14 दिन पहले मनोनित व्यक्तियों के नाम जिला आदेश में प्रकाशित किये जायेंगे, ताकि मनोनित भेजने के कम-से-कम 14 दिन पहले मनोनित व्यक्तियों के नाम जिला आदेश में प्रकाशित किये जायेंगे, ताकि मनोनित न किए गये व्यक्ति मनोनयन-पत्र पेश होने के पहले अपने मामलों में अभ्यावेदन दे सकें। अभ्यावेदन करने के इच्छुक न किए गये व्यक्ति मनोनयन-पत्र पेश होने के पहले अपने मामलों में अभ्यावेदन दे सकें। अभ्यावेदन करने के इच्छुक न किए गये व्यक्ति मनोनयन-पत्र पेश होने के पहले अपने मामलों में अभ्यावेदन दे सकें। अभ्यावेदन करने के इच्छुक रियों को साक्षात्कार का अवसर दिया जायेगा और उनके मामले का परीक्षण उनके समक्ष ही किया जायेगा। नाम रियों को साक्षात्कार का अवसर दिया जायेगा और उनके मामले का परीक्षण उनके समक्ष ही किया जायेगा। नाम अधिकारियों को साक्षात्कार का अवसर दिया जायेगा और उनके मामले का परीक्षण उनके समक्ष ही किया जायेगा। नाम भेजते समय सूची प्रकाशित करने की और मनोनित न किए गए व्यक्तियों को सूचना भेजने की तिथियों के बारे में एक भेजते समय सूची प्रकाशित करने की और मनोनित न किए गए व्यक्तियों को सूचना भेजने की तिथियों के बारे में एक भेजते समय सूची प्रकाशित करने की और मनोनित न किए गए व्यक्तियों को सूचना भेजने की तिथियों के बारे में एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्ष् मनोनयनों की परिनिरीक्षा करेगा क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षकोत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षकोत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षकोत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक मनोनयनों की परिनिरीक्षा करेगा क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्ष् क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्ष् क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्ष् क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्ष् क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्ष् क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्ष् तथा उन्हें अपने अनुशंसा के साथ पुलिस महानिदेशक, बिहार के चयन पर्षद द्वारा विचार के लिए भेजेगा। पुलिस तथा उन्हें अपने अनुशंसा के साथ पुलिस महानिदेशक, बिहार के चयन पर्षद द्वारा विचार के लिए भेजेगा। पुलिस तथा उन्हें अपने अनुशंसा के साथ पुलिस महानिदेशक, बिहार के चयन पर्षद द्वारा विचार के लिए भेजेगा। पुलिस क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक के पास क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक अधीक्षकों द्वारा अवक्रमित पदाधिकारियों को क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक अधीक्षकों द्वारा अवक्रमित पदाधिकारियों को क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक2 (), 22225555 फरवरी फरवरी फरवरी फरवरी 2020202020202020 अभ्यावेदन देने का अवसर मिलेगा। महानिदेशक पर्षद अभिलेख के आधार पर रिक्तियों से दूनी संख्या में पुलिस निरीक्षकों (प्रारक्ष निरीक्षकों सहित) को मनोनित करेगा तथा साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार इस सूची को अंतिम रूप देने के पूर्व इसे बिहार लोक सेवा आयोग के पास भेज देगी। तदुपरांत सभी कागजात बिहार लोक सेवा आयोग के पास भेज दिए जायेंगे ताकि वह प्रोन्नति के लिए अनुमोदनार्थ अपनी अनुशंसाएँ सरकार को भेज सके''। 4444.... बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम-825 (ख ख)नियम-825 (ख ख)नियम-825 (ख ख)नियम-825 (ख ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः- ''नियम-825 (ख ख).- अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक से नीचे की ''नियम-825 (ख ख) ''नियम-825 (ख ख)''नियम-825 (ख ख) पंक्ति के किसी भी अधिकारी को नियम 824 में उल्लेखित एक या अधिक दण्ड दे सकता है।''
5555.... बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम-840 (क)नियम-840 (क)नियम-840 (क)नियम-840 (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः-
''नियम-840 (क)''नियम-840 (क)''नियम-840 (क)''नियम-840 (क)....- पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप-महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ पुलिस निरीक्षक और उससे नीचे की पंक्ति के किसी भी पुलिस अधिकारी को निलम्बित कर सकते हैं, किन्तु पुलिस निरीक्षक के संबंध में केवल पुलिस अधीक्षक को पुलिस उप-महानिरीक्षक (जहाँ पुलिस उप-महानिरीक्षक न हों, वहाँ पुलिस महानिरीक्षक) की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी। निलम्बन केवल उन्हीं मामलों में प्राधिकृत है जिनमें संबंधित अधिकारी को उसके आधार की जाँच होने तक कर्त्तव्यस्थ रहने देना लोकहित के प्रतिकूल हो। किन्तु, जब यह विश्वास किया जाये कि कोई अधिकारी न्यायालय में झूठा साक्ष्य देने का दोषी है, तब उसे इसी कारण से तब तक निलम्बित नहीं करना चाहिये जब तक कि न्यायालय अपना निर्णय न दे दे, क्योंकि उसका निलम्बन केस के निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की चेष्टा जैसा प्रतीत हो सकता है। ऐसे मामलों में यदि उस अधिकारी का कर्त्तव्यस्थ बने रहना लोकहित के प्रतिकूल प्रतीत हो तो उसे वेतन की हानि पहुँचाये बिना किसी दूसरे कर्त्तव्य पर स्थानान्तरित कर देना चाहिये।''
6666.... बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम-851 (ख)नियम-851 (ख)नियम-851 (ख)नियम-851 (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः-
''नियम-851 (ख)''नियम-851 (ख)''नियम-851 (ख)''नियम-851 (ख).- बर्खास्तगी, सेवा से हटाये जाने, पंक्तिच्युक्ति, प्रोन्नति या नियतकालिक वेतन वृद्धि की रोक वाले आदेश के विरूद्ध हर एक मामले में एक अपील निम्नलिखित के समक्ष दायर की जा सकेगीः- जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश के विरूद्ध क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक के समक्ष; इकाइयों के पुलिस अधीक्षक के आदेश के विरूद्ध पुलिस उप-महानिरीक्षक (पुलिस उप-महानिरीक्षक के नहीं रहने पर पुलिस महानिरीक्षक) के समक्ष;
क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक के मूल आदेश के विरूद्ध मुख्यालय में पदस्थापित अपर पुलिस महानिदेशक के समक्ष;
इकाइयों के पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक के मूल आदेश के विरूद्ध सम्बन्धित अपर पुलिस महानिदेशक के समक्ष;
अपर पुलिस महानिदेशक के मूल आदेश के विरूद्ध पुलिस महानिदेशक, बिहार के समक्ष; एवं, पुलिस महानिदेशक, बिहार के मूल आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार के समक्ष।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, सरकार के अवर सचिव।
20 फरवरी 2020
सं0 7/वि0पु0ह0-20-03/2019 गृ0आ0-1791--एतद् द्वारा गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना सं0-1790, दिनांक-20.02.2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत-संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-(3) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव The 20th February 2020
No.7/BPM-20-03/2019HP-1790--In exercise of powers conferred under section 55 and section 94 of Bihar Police Act, 2007 the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following amendments in the Bihar Police Manual, 1978 (as amended from time to time) with immediate effect-
Amendments
In the Manual -
1. Rule 7 A (1 A) shall be omitted. 2. Rule 7 A (2) shall be substituted by the following :-
"7 A (2).- Range Level- For the sake of police administration the Bihar State is divided into different ranges. Each range is under an Inspector General/Deputy Inspector General. Range Inspector General/ Deputy Inspector General shall provide local guidance to3 (), 25252525 फरवरी 2020फरवरी 2020फरवरी 2020फरवरी 2020 the District Police administration but work shall be discharged under overall direction of the Director General of Police. The Deputy Inspector General shall be read as range Inspector General/ Deputy Inspector General in context of range Deputy Inspector General in the Bihar Police Manual Part-I, II and III."
3. Rule 724 A (i) shall be substituted by the following :-
"Rule 724 A (i).- The Promotion of Inspectors (including Reserve Inspectors) to the rank of Deputy Superintendent will be made in accordance with the rules for recruitment to the Bihar Police Service (Part 2, Appendix 71). On receipt of information of vacancies, the Range Inspector General/ Deputy Inspector General will call for nominations for promotion from Superintendents. At least 14 days before the nominations are sent, the names of the nominees shall be published by district order so that those who are not nominated may represent their cases before the nominations are submitted. Officers wishing to make representation should be given interviews and their cases examined with them. In forwarding the nominations a certificate must be given of the dates on which the lists were published and intimation sent to those not nominated. The Range Inspector General/Deputy Inspector General will scrutinize the nominations and send them for consideration by the Selection Board of the Director General of Police with his recommendations. Those who are superseded by the Superintendent will have an opportunity to represent to the Range Inspector General/Deputy Inspector General, procedure being the same as in the case of persons not nominated by the Superintendent. The Director General's Board shall nominate Inspector (including Reserve Inspector) in twice the number of vacancies on basis of records and an interview may not be necessary. The list will be sent to Bihar Public Service Commission by Government before finalization. All papers shall then be sent to Bihar Public Service Commission for sending their recommendations to Government for approval for promotion."
4. Rule 825 (b b) shall be substituted by the following :-
"Rule 825 (b b).- The Additional Director General and Inspector General may award to any police officer below the rank of Deputy Superintendent any one or more of the punishments in rule 824."
5. Rule 840 (a) shall be substituted by the following :-
"Rule 840 (a).- The Director General of Police, Additional Director General, Inspector General, Deputy Inspector General and Superintendent can suspend any of his subordinate officers of and below the rank of Inspector, but in respect of Inspector only the Superintendent will have to obtain the prior permission of Deputy Inspector General (Inspector General, wherever Deputy Inspector General is not posted). Suspension is authorised only in cases in which the continuance on duty of an officer pending enquiry into his conduct is prejudicial to public interests. When however an officer is believed to have been guilty of giving false evidence in court he should not be suspended on that account, until the court has pronounced judgment since his suspension might have the appearance of an attempt to prejudice the decision of the case. If in such a case it appears to be contrary to public interest to keep him on duty, he should be transferred to other duty without loss of pay."
6. Rule 851 (b) shall be substituted by the following :-
"Rule 851 (b).- Against an order of dismissal, removal, reduction in rank, withholding of promotion or periodical increment, there shall be one appeal in each case as follows :- Against an order passed by a District Superintendent, to the Range Inspector General/Deputy Inspector General;
4 (), 22225555 फरवरी फरवरी फरवरी फरवरी 2020202020202020Against an order passed by the Superintendent of a Unit, to the Deputy Inspector General (Inspector General in absence of Deputy Inspector General); Against an original order passed by the Range Inspector General/Deputy Inspector General, to the Additional Director General in Police Headquarter; Against an original order passed by the Inspector General of Unit/Deputy Inspector General of Unit to the concerned Additional Director General; Against an original order passed by the Additional Director General, to the Director General of Police, Bihar; and, Against an original order passed by the Director General of Police, to the State Government."
By order of the Governor of Bihar, Girish Mohan Thakur, Under Secretary to Govt.
———— , , , द्वा () 157-571+200-000 Website: http://egazette.bih.nic.in