द्वारा
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सं॰ वि॰(27)-पे॰को॰-46/2019-175
वित्त विभाग
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संकल्प
28 फरवरी 2020
पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत विलंबित फंड अंतरण पर भविष्य निधि पर देय भविष्य निधि पर देय
संबंध में । 04.2019 के प्रभाव से CFMS लागू किया गया है । लेकिन CFMS में नहीं किया गया । नवम्बर 2019 में फंड अंतरण की व्यवस्था
में त्रुटियों के कारण फंड अंतरण में समस्या के कारण
है । लेकिन इसके गया, आदिनांक तक NPS NSDL/AXIS Bank को करने अंतरण की व्यवस्था के कारण फंड अंतरण में
विलंब से फंड अंतरण के कारण राज्यकर्मियों का अंशदान
है, जिससे ब्याज/लाभांश की हानि होती है । इसकी क्षतिपूर्ति
राज्यकर्मियों का अंशदान विलंब से है । इसकी क्षतिपूर्ति हेतु माहवार पर देय वार्षिक ब्याज की दर अंतरण की स्थिति में जी0पी0एफ0 लेखा में जमा राशि पर देय वार्षिक अंतरण का ब्याज भुगतान का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।
राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है किः-
अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2019 तक वेतन से कटौती की गयी
सरकारी अंशदान जो मुख्य शीर्ष-8342 में जमा है, निर्धारित
राशि तथा पेंशन है, निर्धारित अवधि के बाद
ब्याज की गणना की जायेगी ।
कर्मीवार, माहवार तथा राशिवार ब्याज की गणना की जायेगी । मासिक फंड अंतरण की निर्धारित तिथि से वास्तविक
तिथि से वास्तविक फंड अंतरण की 2 (), 22228888 फरवरी फरवरी फरवरी फरवरी 2020202020202020 (iv) ब्याज का भुगतान शीर्ष-'2049-ब्याज भुगतान' में बजट उपबंधित राशि से किया जायेगा । (v) ब्याज की गणना हेतु एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा । वास्तविक वेतन भुगतान एवं अंशदान कटौती तथा फंड अंतरण की तिथि के बीच की अवधि के लिए ब्याज देय होगा । (vi) फंड अंतरण के बाद ब्याज की गणना की जायेगी तथा ब्याज का फंड अंतरण अलग से किया जायेगा । आदेशःआदेशःआदेशःआदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह, सचिव(व्यय)।
———— , , , द्वा () 166-571+10-000 Website: http://egazette.bih.nic.in