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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 February 2020

Published 28 February 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-02-28.172
Languages
English, Hindi

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द्वारा

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पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

——— अधिसूचना

27 जनवरी 2020

सं॰ 5 नि॰गो॰वि॰(5)10/2012-

डा॰ रामाश्रय राम, तत्कालीन शोध पदाधिकारी (सांख्यिकी) पशु 5 नि॰गो॰वि॰(5)10/2012-30/नि॰गो॰--डा॰ रामाश्रय राम, तत्कालीन शोध पदाधिकारी (सांख्यिकी) पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना सेवा वर्ग-2 (मूल स्तर)

सेवा वर्ग-2 (मूल स्तर), जन्म तिथि 12.06.1952, नियुक्ति तिथि 30.10

10.1979, कोटि क्रमांक 2012 को सरकारी सेवक हेतु निर्धारित आचरण के विपरीत कार्यो में संलिप्त रहने संबंधी 274 एवं सेवा निवृति तिथि 30.06.2012 को सरकारी सेवक हेतु निर्धारित आचरण के विपरीत कार्यो में संलिप्त रहने संबंधी 2012 को सरकारी सेवक हेतु निर्धारित आचरण के विपरीत कार्यो में संलिप्त रहने संबंधी

री सेवा से बर्खास्त किया गया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 570 नि॰गो॰, दिनांक 16.07.2004 के द्वारा सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 570 नि॰गो॰, दिनांक 16

था।

2- उक्त बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध डा॰ राम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना

उक्त बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध डा॰ राम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मेa सी॰डब्लु॰जे॰सी॰ संख्या सी॰डब्लु॰जे॰सी॰ संख्या

2018 को पारित न्यायनिर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा डा॰ 9089/2004 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 10.05.2018 को पारित न्यायनिर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा डा॰ 9089/2004 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 10 राम के बर्खास्तगी आदेश 570 नि॰गो॰, दिनांक 16 2004 को खारिज करते हुए उन्हें सभी परिणामी लाभ देने का आदेश दिया 570 नि॰गो॰, दिनांक 16.07.2004 को खारिज करते हुए उन्हें सभी परिणामी लाभ देने का आदेश दिया गया।

3- माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा विद्धान महाधिवक्ता से प्राप्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा विद्धान महाधिवक्ता से प्राप्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा विद्धान महाधिवक्ता से प्राप्त

उच्च न्यायालय, पटना में परामर्श के आलोक में एल॰पी॰ए॰ संख्या 447/2019 दायर किया गया , जो सुनवाई हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में परामर्श के आलोक में एल॰पी॰ए॰ संख्या 447/2019 द

विचाराधीन है।

4- सी॰डब्लु॰जे॰सी॰ संख्या 9089/2004 मामले में पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं होने के कारण सी॰डब्लु॰जे॰सी॰ संख्या 9089/2004 मामले में पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं होने के कारण सी॰डब्लु॰जे॰सी॰ संख्या 9089/2004 मामले में पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं होने के कारण डा॰ राम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय,पटना में अवमाननावाद संख्या 5258/2018 दायर किया गया। डा॰ राम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय,पटना में अवमाननावाद संख्या 5258/2018 दायर किया गया।5. उक्त अवमाननावद में दिनांक 22 2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया उक्त अवमाननावद में दिनांक 22.10.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसमें विभाग द्वारा दायर एल॰पी॰ए॰ में Stay नहीं मिलने के कारण विभागीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत ( गया, जिसमें विभाग द्वारा दायर एल॰पी॰ए॰ में नहीं मिलने के कारण विभागीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत (Reject) 2 (), 22228888 फरवरी फरवरी फरवरी फरवरी 2020202020202020 करते हुए सी॰डब्लु॰जे॰सी॰ संख्या 9089/2004 मामले में पारित न्यायादेश को इस शर्त के साथ अनुपालन करने का आदेश दिया गया है कि वह एल॰पी॰ए॰ संख्या 447/2019 में पारित होने वाले न्यायनिर्णय से प्रभावित होगा। 6- उपरोक्त वर्णित स्थिति में सी॰डब्लु॰जे॰सी॰ संख्या 9089/2004 में दिनांक 10.05.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायनिर्णय तथा एम॰जे॰सी॰ संख्या 5258/2018 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 22.10.2019 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में डा॰ रामाश्रय राम, तत्कालीन शोध पदाधिकारी (सांख्यिकी) पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना को विभागीय संकल्प संख्या 570 नि॰गो॰, दिनांक 16.07.2004 द्वारा की गयी बर्खास्तगी आदेश को सरकार द्वारा इस शर्त के साथ वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है कि वह एल॰पी॰ए॰ संख्या 447/2019 में पारित होने वाले न्यायनिर्णय से प्रभावित होगा।

7- अतः उक्त निर्णय के आलोक में :-

(i) डा॰ रामाश्रय राम, तत्कालीन शोध पदाधिकारी (सांख्यिकी) पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना सम्प्रति सेवानिवृत को विभागीय संकल्प संख्या 570 नि॰गो॰, दिनांक 16.07.2004 द्वारा सरकारी सेवा से की गयी बर्खास्तगी आदेश को इस शर्त के साथ वापस लिया जाता है कि वह एल॰पी॰ए॰ संख्या 447/2019 में पारित होने वाले न्याय निर्णय से प्रभावित होगा।

(ii) सी॰डब्लु॰जे॰सी॰ संख्या 9089/2004 में दिनांक 10.05.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायनिर्णय के आलोक में डा॰ राम को सभी परिणामी लाभों का भुगतान इस शर्त के साथ किया जाएगा कि वह एल॰पी॰ए॰ संख्या 447/2019 में पारित होने वाले न्यायनिर्णय से प्रभावित होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मधुरानी ठाकुर, सरकार के अपर सचिव।

———— , , , द्वा () 172-571+100-000 Website: http://egazette.bih.nic.in

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