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बिहार विधन सभा सचिवालय
——— अध्सिूचना
2 मार्च 2020
सं विसवि-03/2020-430/
जो बिहार विधन सभा में दिनांक- -03/2020-430/विस--''बिहार विनियोग विध्ेयक, 2020'', जो बिहार विधन सभा में दिनांक- 02 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रिØया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के या तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के 02 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रि अन्तर्गत उíेश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
ेश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
विध्ेयक को भार साध्क सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विध्ेयक के अन् त में दिखाया गया है और उसके विध्ेयक को भार साध्क सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विध्ेयक के अन्त में दिखाया गया है और उसके बाद लकीर देकर बिहार विधन सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें । बाद लकीर देकर बिहार विधन सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें । बाद लकीर देकर बिहार विधन सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है, प्रकाशित करें । ;बपकरू1द्धविध्ेयक संख्या-विसवि- 01/2020
वि- 01/2020
आदेश से, आदेश से,
बटेश्वर नाथ पाण्डेय, बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव। सचिव2 (), 3333 मार्चमार्चमार्चमार्च 2020202020202020 बिहार विनियोग विधेयक, 2020बिहार विनियोग विधेयक, 2020बिहार विनियोग विधेयक, 2020बिहार विनियोग विधेयक, 2020 [वि॰स॰वि॰-01/2020]
बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक । भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप रूप रूप रूप भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित में यह अधिनियमित हो ।-में यह अधिनियमित हो ।-में यह अधिनियमित हो ।-में यह अधिनियमित हो ।- 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-
(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह 01 अप्रील 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
2222.... 2019-20 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 8868,52,58,000 (आठ हजार आठ सौ अड़सठ करोड़ बावन लाख अठावन हजार) रूपये की निकासी ।- बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रील, 2019 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 8868,52,58,000 (आठ हजार आठ सौ अड़सठ करोड़ बावन लाख अठावन हजार) रूपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे । 3333.... विनियोग ।- इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रील, 2019 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।
अनुसूअनुसूअनुसूअनुसूचीचीचीची (धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)
| मांग/मांग/मांग/मांग/ विनियोग संख्या | सेवा से संबंधित मांग सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व पूंजी | अनधिक राशियां (रुपयों में) | ||
| बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए द्वारा दिए गए द्वारा दिए गए द्वारा दिए गए अनुदान | राज्य की संचित राज्य की संचित राज्य की संचित राज्य की संचित निधि पर भारित | योगयोगयोगयोग | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | कृषि विभाग | राजस्व | 1,44,47,17,000 | 0 | 1,44,47,17,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | पशु एवं मत्स्य स ंसाधन विभाग | राजस्व | 18,88,67,000 | 0 | 18,88,67,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | भवन निर्माण विभाग | राजस्व | 6,49,00,000 | 0 | 6,49,00,000 |
| पूंजी | 96,86,23,000 | 0 | 96,86,23,000 | ||
| 4 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | राजस्व | 56,00,000 | 0 | 56,00,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | राज्यपाल सचिवालय | राजस्व | 0 | 30,00,000 | 30,00,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | निर्वाचन विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | निगरानी विभाग | राजस्व | 19,00,000 | 0 | 19,00,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | कला, संस्कृति एवं य वा विभाग ु | राजस्व | 45,88,000 | 0 | 45,88,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | सहकारिता विभाग | राजस्व | 1,73,38,03,000 | 0 | 1,73,38,03,000 |
| पूंजी | 78,02,30,000 | 0 | 78,02,30,000 | ||
| 10 | उर्जा विभाग | राजस्व | 31,74,000 | 0 | 31,74,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | राजस्व | 23,00,000 | 0 | 23,00,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | वित्त विभाग | राजस्व | 78,01,000 | 0 | 78,01,000 |
| पूंजी | 63,59,00,000 | 0 | 63,59,00,000 | ||
| 13 | स ूद भुगतान | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ऋण अदायगियाँ | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | प ंशन े | राजस्व | 10,00,000 | 0 | 10,00,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | प ंचायती राज विभाग | राजस्व | 10,00,00,00,000 | 0 | 10,00,00,00,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | वाणिज्य-कर विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | खाद्य एवं उपभोक्ता स ंरक्षण विभाग | राजस्व | 65,14,000 | 0 | 65,14,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग | राजस्व | 3,58,67,000 | 0 | 3,58,67,000 |
| पूंजी | 35,12,89,000 | 0 | 35,12,89,000 | ||
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | राजस्व | 5,46,01,38,000 | 0 | 5,46,01,38,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | शिक्षा विभाग | राजस्व | 9,66,59,17,000 | 0 | 9,66,59,17,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | ग ृह विभाग | राजस्व | 13,91,27,000 | 0 | 13,91,27,000 |
| पूंजी | 15,00,00,000 | 0 | 15,00,00,000 | ||
| 23 | उद्योग विभाग | राजस्व | 52,52,32,000 | 0 | 52,52,32,000 |
| पूंजी | 50,00,00,000 | 0 | 50,00,00,000 | ||
| 24 | स ूचना एवं जनसंपर्क विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | स ूचना प्रावैधिकी विभाग | राजस्व | 8,91,18,000 | 0 | 8,91,18,000 |
| पूंजी | 15,82,00,000 | 0 | 15,82,00,000 | ||
| 26 | श्रम संसाधन विभाग | राजस्व | 13,88,97,000 | 0 | 13,88,97,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | विधि विभाग | राजस्व | 3,37,50,000 | 0 | 3,37,50,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | उच्च न्यायालय | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | खान एवं भूतत्व विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | राजस्व | 37,12,000 | 0 | 37,12,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | स ंसदीय कार्य विभाग | राजस्व | 2,00,000 | 0 | 2,00,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | विधान मंडल | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | सामान्य प्रशासन विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | बिहार लोक सेवा आयोग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | राजस्व | 23,00,000 | 0 | 23,00,000 |
| पूंजी | 33,000 | 0 | 33,000 | ||
| 36 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पूंजी | 45,68,00,000 | 0 | 45,68,00,000 | ||
| 37 | ग ामीण कार्य विभाग ्र | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पूंजी | 50,00,00,000 | 0 | 50,00,00,000 | ||
| 38 | मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग | राजस्व | 13,15,00,000 | 0 | 13,15,00,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | आपदा प्रबंधन विभाग | राजस्व | 11,17,00,00,000 | 0 | 11,17,00,00,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | राजस्व एवं भूमि स ुधार विभाग | राजस्व | 8,76,95,000 | 0 | 8,76,95,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | पथ निर्माण विभाग | राजस्व | 1,50,00,00,000 | 0 | 1,50,00,00,000 |
| पूंजी | 3000 | 0 | 3000 | ||
| 42 | ग ामीण विकास विभाग ्र | राजस्व | 22,76,80,10,000 | 0 | 22,76,80,10,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | राजस्व | 10,00,00,000 | 0 | 10,00,00,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | गन्ना उद्योग विभाग | राजस्व | 23,00,000 | 0 | 23,00,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | पर्यटन विभाग | राजस्व | 9,16,30,000 | 0 | 9,16,30,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | परिवहन विभाग | राजस्व | 2,000 | 0 | 2,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | नगर विकास एवं आवास विभाग | राजस्व | 33,81,41,000 | 0 | 33,81,41,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | जल संसाधन विभाग | राजस्व | 4,08,00,000 | 0 | 4,08,00,000 |
| पूंजी | 14,78,52,10,000 | 0 | 14,78,52,10,000 | ||
| 50 | लघु जल संसाधन विभाग | राजस्व | 2,69,00,000 | 0 | 2,69,00,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | समाज कल्याण विभाग | राजस्व | 3,58,17,70,000 | 0 | 3,58,17,70,000 |
| पूंजी | 0 | 0 | 0 | ||
| योग राजस्व | 69,39,59,70,000 | 30,00,000 | 69,39,89,70,000 | ||
| योग पूंजी | 19,28,62,88,000 | 0 | 19,28,62,88,000 | ||
| महायोग | 88,68,22,58,000 | 30,00,000 | 88,68,52,58,000 |
उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु
राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम 2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2019 द्वारा स्वीकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी गयी है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गयी है । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शोधन में आने वाले भारों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से कुल 8868,52,58,000 (आठ हजार आठ सौ अड़सठ करोड़ बावन लाख अठावन हजार) रूपये अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग कराने और इसे प्राधिकृत कराने के लिए इस विधेयक को अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है ।
सुशील कुमार मोदी, भार-साधक सदस्य ।
सचिव,
पटना, दिनांक-02.03.2020 बिहार विधान सभा।