निबंधन संख्या पी0टी0-40
बिहार गजट
बिहार सरकार kjk प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 2-12 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।
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भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची i"B
i"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA ---
पूरक
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पूरक-क
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बिहार गजट, 4 मार्च 2020 2भाग-1 नियुक्ति, inLFkkiu] बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। —————
सं0-8/पी.3-10-01/2019 गृ0आ0--1919 गृह विभाग (आरक्षी शाखा) -------
प्रेषक, गिरीश मोहन ठाकुर, सरकार के अवर सचिव। सेवा में, महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 25 फरवरी 2020 विषय :- बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के स्वीकृत 259 पद में से 50 पद को प्रत्यावर्तित कर पुलिस निरीक्षक के 30 पद वेतन स्तर-7 में सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में।
आदेशः- स्वीकृत।
बिहार राज्य के क्षेत्र में शराब एवं मादक द्रव्य के पूर्ण मद्यनिषेध को लागू करने, कार्यान्वित करने और प्रोत्साहित करने और इससे जुड़े अथवा इसके आनुषांगिक विषयों के लिये बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 को लागू किया गया है, जो 02 अक्टूबर-2016 से प्रभावी है।
2. गृह विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-9209, दिनांक 22.11.2017 के द्वारा बिहार राज्य मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के एक गैर संवर्गीय पद का सृजन, पुलिस अधीक्षक (ओ0एस0डी0), अपराध अनुसंधान विभाग के पद को पुलिस अधीक्षक (मद्यनिषेध) के रूप में परिवर्तित करने एवं पुलिस मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों से विभिन्न कोटि के 68 अनुषंगी पदों को प्रत्यर्पित कर अपराध अनुसंधान विभाग में उसी कोटि के उतने ही पद सृजित किए गए।
3. अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस निरीक्षक कोटि में 70 पद एवं पुलिस अवर निरीक्षक कोटि में पूर्व से 259 पद स्वीकृत है। अपराध अनुसंधान विभाग में पूर्व से कार्यरत शाखाओं के अतिरिक्त वर्त्तमान प्रमादी मिलर कोषांग, तकनिकी सेल, विविध अपराध कोषांग, सामान्य अपहरण कोषांग, महिला अपराध कोषांग आदि नये शाखाओं का गठन कर इन शाखाओं में पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारी को ही प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व से कार्यरत विभिन्न शाखाओं के प्रभारी के रूप में भी पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारी ही प्रतिनियुक्त है। अपराध अनुसंधान विभाग में अनुसंधानित कांडों के अनुसंधानकर्त्ता पुलिस निरीक्षक कोटि के ही पदाधिकारी होते है। पुलिस अवर निरीक्षक कोटि के पदाधिकारी अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा अनुसंधानित कांडों के अनुसंधानकर्ता नहीं होते है और न ही विभिन्न शाखाओं में स्वतंत्र रूप से प्रभारी रूप में प्रतिनियुक्त है।
4. राज्य सरकार के स्वीकृत्यादेश सं0-9209, दिनांक 22.11.2017 के अनुपालन में अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग के कोषांग में पुलिस निरीक्षक कोटि में 23, पुलिस अवर निरीक्षक कोटि में 23, आशु अवर निरीक्षक कोटि में आशु सहायक अवर निरीक्षक कोटि में 01, चालक हवलदार कोटि में 01, चालक सिपाही कोटि में 05 एवं सिपाही/आदेशपाल कोटि में 45 पदाधिकारी/कर्मियों को प्रतिनियुक्त किये जाने का आदेश निर्गत है।3 बिहार गजट, 4 मार्च 2020 5. अपराध अनुसंधान विभाग के कार्यों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि कार्य के अनुरूप यहॉ पुलिस निरीक्षक कोटि में कम पद स्वीकृत है एवं पुलिस अवर निरीक्षक कोटि में ज्यादा पद स्वीकृत हैं। सरकार द्वारा निर्गत उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश के अनुपालन में पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति यदि मद्यनिषेध शाखा में कर दी जाती है, तो अपराध अनुसंधान विभाग के मूल कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है।
6. यह भी उल्लेखनीय है कि वर्त्तमान में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में बिहार राज्य में दर्ज प्रमादी मिलर से संबंधित कांडों के अनुसंधान की समीक्षा अपर पुलिस महानिदेशक (अप0), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जा रही है, जिसमें पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारी ही प्रतिनियुक्त है।
7. अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के स्वीकृत 259 पद में से 50 पद को प्रत्यावर्तित कर पुलिस निरीक्षक के 30 पद सृजित किये जाने पर राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार की संभावना नहीं है।
(व्यय विवरणी संलग्न) 8. अतः बिहार राज्य मद्यनिषेध के कारगार क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के स्वीकृत 259 पद में से 50 पद को प्रत्यावर्तित कर पुलिस निरीक्षक के 30 पद वेतन स्तर-7 में सृजित किया जाता है। 9. उपर्युक्त में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।
परिशिष्ट-'ग'
अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी
| क्र0 सं0 | पदनाम | वेतनमान (स्तर सारणी) | पे- लेबल | पदों की सं0 | मासिक वेतन (रूपये में दसवें प्रक्रमं) | महंगाई भत्ता 12% | मकान किराया भत्ता 16% | वाहन रख रखाव | NaN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NaN |
| 1 | पु0अ0नि0 | 64100 | 6 | 50 | 64100 | 7692 | 10256 | 2500 | NaN |
| 2 | पु0नि0 | 68000 | 7 | 30 | 68000 | 8160 | 10880 | 2500 | NaN |
| कुल | -3900 | 20 | -3900 | -468 | -624 | 0 | NaN | ||
| क्र0 सं0 | चिकित्सा भत्ता | राशन मनी भत्ता | व्यय प्रति माह | वार्षिक व्यय (रू0 में) | अतिरिक्त तेरहवें माह का वेतन मंहगाई भत्ता के साथ | वर्दी भत्ता प्रति (रू0 में) | वार्षिक परिलब्धि (प्र्रति पदाधिकारी रूपये मे ) ं | कुल व्यय | NaN |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NaN | |
| 1 | 1000 | 3000 | 88548 | 1062576 | 69875 | 11000 | 1143451 | 57172550 | NaN |
| 2 | 1000 | 3000 | 93540 | 1122480 | 74127 | 11000 | 1207607 | 36228210 | NaN |
| कुल | 0 | 0 | -4992 | -59904 | -4252 | 0 | -64156 | 20944340 | NaN |
| क्र0सं0 | पदनाम | वेतनमान (स्तर सारणी) | पे- लेबल | वर्गीकृत शहर | पदों की सं0 | मकान किराया भत्ता | अनुमानित व्यय प्रति माह (रू0 में) | NaN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NaN | ||
| 1 | पु0अ0नि0 | 64100 | 6 | Y Z अवर्गीकृत शहर ग्रामीण क्षेत्र | 50 | 16% | 10256 | NaN | |
| 8% | 5128 | NaN | |||||||
| 6% | 3846 | NaN | |||||||
| 4% | 2564 | NaN | |||||||
| 2 | पु0नि0 | 68000 | 7 | Y Z अवर्गीकृत शहर ग्रामीण क्षेत्र | 30 | 16% | 10880 | NaN | |
| 8% | 5440 | NaN | |||||||
| 6% | 4080 | NaN | |||||||
| 4% | 2720 | NaN |
| क्र0सं0 | पदनाम | वर्गीकृत शहर | पदों की संख्या | परिवहन भत्ता | अनुमानित व्यय प्रति माह (रू0 में) | वार्षिक परिलब्धि (रू0 में) | कुल व्यय |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | पु0अ0नि0 | Y Z अवर्गीकृत शहर ग्रामीण क्षेत्र | 50 | 1680 | 76036 | 912432 | 45621600 |
| 672 | 69900 | 838800 | 41940000 | ||||
| 672 | 68618 | 823416 | 41170800 | ||||
| 672 | 67336 | 808032 | 40401600 | ||||
| 2 | पु0नि0 | Y Z अवर्गीकृत शहर ग्रामीण क्षेत्र | 30 | 3360 | 82240 | 986880 | 29606400 |
| 1120 | 74560 | 894720 | 26841600 | ||||
| 1120 | 73200 | 878400 | 26352000 | ||||
| 1120 | 71840 | 862080 | 25862400 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।
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पथ निर्माण विभाग
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अधिसूचनाएं
14 फरवरी 2020
सं0 निग/सारा- (न॰वि॰) आरोप-11/2020-1238(S)--नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-736 दिनांक 10.02.2020 में उल्लेख है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-1073, दिनांक 31.01.2020 द्वारा पटना शहर में जल-जमाव के लिए गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। इस उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में पथ निर्माण विभाग से बुडको में प्रतिनियुक्त श्री ओम प्रकाश सिंह, अधीक्षण अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य अभियंताआें के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि श्री ओम प्रकाश सिंह के विरूद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही करने का निदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त है। 2. अतः श्री ओम प्रकाश सिंह, अधीक्षण अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 5. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मात्र देय होगा। 6. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है। 7. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट,विशेष सचिव।5 बिहार गजट, 4 मार्च 2020
14 फरवरी 2020
सं0 निग/सारा- (न॰वि॰) आरोप-11/2020-1240(S)--नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-736 दिनांक 10.02.2020 में उल्लेख है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-1073, दिनांक 31.01.2020 द्वारा पटना शहर में जल-जमाव के लिए गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। इस उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में पथ निर्माण विभाग से बुडको में प्रतिनियुक्त श्री भवानी नंदन, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जलापूर्त्ति ड्रेनेज एवं सिवरेज एवं अन्य अभियंताआें के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि श्री भवानी नन्दन के विरूद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही करने का निदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त है। 2. अतः श्री भवानी नन्दन, तत्कालीन मुख्य अभियंता, बुडको, जलापूर्त्ति ड्रेनेज एवं सिवरेज (नगर विकास एवं आवास विभाग) सम्प्रति मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना उपभाग, पथ निर्माण विभाग, अतिरिक्त प्रभार अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 5. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मात्र देय होगा। 6. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है। 7. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट,विशेष सचिव।
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14 फरवरी 2020
सं0 निग/सारा- (न॰वि॰) आरोप-11/2020-1242(S)--नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-736 दिनांक 10.02.2020 में उल्लेख है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-1073, दिनांक-31.01.2020 द्वारा पटना शहर में जल-जमाव के लिए गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। इस उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में पथ निर्माण विभाग से बुडको में प्रतिनियुक्त श्री योगेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य अभियंताआें के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि श्री योगेन्द्र कुमार के विरूद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही करने का निदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त है। 2. अतः श्री योगेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 5. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मात्र देय होगा। 6. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है। 7. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट,विशेष सचिव।
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14 फरवरी 2020
सं0 निग/सारा- (न॰वि॰) आरोप-11/2020-1244(S)--नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-736 दिनांक 10.02.2020 में उल्लेख है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-1073, दिनांक-31.01.2020 द्वारा पटना शहर में जल-जमाव के लिए गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। इस उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में पथ निर्माण विभाग से बुडको में प्रतिनियुक्त श्री सूर्यकान्त, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य अभियंताआें के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि श्री सूर्यकान्त के विरूद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही करने का निदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त है। 2. अतः श्री सूर्यकान्त, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियंता, बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 5. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मात्र देय होगा। 6. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है। 7. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट,विशेष सचिव।बिहार गजट, 4 मार्च 2020 6
14 फरवरी 2020
सं0 निग/सारा- (न॰वि॰) आरोप-11/2020-1246(S)--नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-736 दिनांक 10.02.2020 में उल्लेख है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-1073, दिनांक 31.01.2020 द्वारा पटना शहर में जल-जमाव के लिए गठित उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। इस उच्च स्तरीय जाँच समिति के प्रतिवेदन में पथ निर्माण विभाग से बुडको में प्रतिनियुक्त श्री संजीव चौधरी, कार्यपालक अभियंता बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य अभियंताआें के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि श्री संजीव चौधरी के विरूद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही करने का निदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त है। 2. अतः श्री संजीव चौधरी, कार्यपालक अभियंता बुडको, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 का नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 5. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मात्र देय होगा। 6. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है। 7. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट,विशेष सचिव।
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बिहार विधन सभा सचिवालय
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अधिसूचनाएं
4 फरवरी 2020
सं0 2स्था -61/2020-204--/वि स ।--बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त ;सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजनाद्ध नियमावली-2003 से संबंध्ति वित्त विभाग की अध्सिूचना सं -3-ए-2-5-वे पु -28/99-4685वि ;2द्ध, दिनांक 25.06.2003 तथा सभा सचिवालय की अध्सिूचना सं -718, दिनांक 02.05.2004 की कंडिका-7 के अध्ीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के मामलों में विचारण के लिए गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री पंकज कुमार सिंह, सहायक पुस्तकाध्यक्ष सम्प्रति सहायक निदेशक, पुस्तकालय एवं शोध् संदर्भ के प्रथम वित्तीय उन्नयन के पश्चात् वेतन का निर्धरण संलग्न विवरणी-1 के अनुसार किया जाता है । तदनुसार वेतन पाने की अनुमति दी जाती है । ;iiद्ध वित्त विभाग के संकल्प सं -630, दिनांक 21.01.2010 एवं सभा सचिवालय के पत्राांक-300, दिनांक 05.03.2010 के अनुसरण में श्री सिंह का पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 से वेतन का निर्धरण संलग्न विवरणी- ii के अनुसार किया जाता है । निर्धरित वेतन का वास्तविक आर्थिक लाभ दिनांक 01.04.2007 से देय होगा । ;iiiद्ध वित्त विभाग के संकल्प सं -3-ए-2-वे पु -18/2009-7566, दिनांक 14.07.2010 एवं सभा सचिवालय की अध्सिूचना सं -1661, दिनांक 10.09.2010 के अनुसरण में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत श्री सिंह को दिनांक 01.01.2009 को द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ देते हुए वेतन का निर्धरण संलग्न विवरणी-iii के अनुसार किया जाता है । ;ivद्ध वित्त विभाग के संकल्प सं -3-ए-2-वे पु -09/2016-3590;वि द्ध दिनांक 24.05.2017 एवं सभा सचिवालय के अध्सिूचना सं -3630, दिनांक 29.05.2017 के अनुसरण में श्री सिंह का पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 के वेतन एवं दिनांक 27.07.2016 से प्रशाखा पदाध्किारी के पद पर प्रोन्नति का लाभ दिया जाता है । निर्धरित वेतन का वास्तविक आर्थिक लाभ दिनांक 01.04.2017 से देय होगा ।
उपर्युक्त वेतन निर्धरण में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्राुटि या पार्थक्य पाये जाने पर अध्कि भुगतान की गयी राशि की वसूली एवं कम भुगतान की गयी राशि की प्रतिपूत्ति कर ली / दी जायेगी ।
एतद् विषयक पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश सं -229, दिनांक 02.07.2010, कार्यालय आदेश सं -119, दिनांक 08.01.
2019 एवं अध्सिूचना सं -1117, दिनांक 21.05.2019 को इस हद तक संशोध्ति समझा जाय । आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।7 बिहार गजट, 4 मार्च 2020
विवरणी ;iद्ध
बिहार विधन सभा सचिवालय
| क्रम सं | नाम एवं पदनाम | नियुक्ति की तिथि | वर्त्तमान वेतनमान एवं मूल वेतन | प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं वेतनमान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री पंकज कुमार सिंह सहायक पुस्तकाध्यक्ष सम्प्रति सहायक निदेशक, पुस्तकालय एवं शोध् संदर्भ | 01.12.1988 | 5000-150-8000/-6350/- | 01.12.2000 5500-175-9000/- |
| मौलिक नियमावली के नियम-22;1द्ध 9;1द्ध के तहत देय लाभ | कॉलम 5 एवं 6 का योग | प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं निर्धरित वेतन | वेतनवृद्धि की तिथि एवं वेतन | अभियुक्ति |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 150/- | 6500/- | 01.12.2000 6550/- | 01.12.2001 6725/- 01.12.2002 6900/- 01.12.2003 7075/- 01.12.2004 7250/- 01.12.2005 7425/- |
ii बिहार विधन सभा सचिवालय
| क्रम ांक | नाम एवं पदनाम | मौजूदा वेतनमान | मौजूदा वेतन में वेतनवृद्धि की तिथि | दिनांक 01. 01.06 को मूल वेतन | वेतन बैण्ड | रनिंग वेतन बैण्ड मे ं वेतन | ग ड वेतन े ्र | दिनांक 01.01.06 को बैण्ड वेतन मे ं निर्धरित वेतन ;कालम-7 एवं 8 का योगपफलद्ध | अनुवर्त्ती वेतनवृद्धि की तिथि एवं वेतन @ 3% | NaN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NaN |
| 1. | श्री पंकज कुमार सिंह सहायक पुस्तकायध्क्ष सम्प्रति सहायक निदेशक पुस्तकालय एवं शोध् संदर्भ | 5500- 175- 9000/- | 01.12.05 | 7425/- | PB-2 9300- 34800 | 13820 | 4200 | 18020 | 01.07.06 18560/- 01.07.07 19120/- 01.07.08 19700/- | NaN |
| दिनांक 01.04.07 को अनुमान्य वेतन | बंचिंग वेतनवृद्धि ;यदि होद्ध | दिनांक 01.01.06 के बाद प्रोन्नति हुई हो तो वेतन निर्धरण | अभियुक्ति | NaN | ||||||
| प्रोन्नति की तिथि ष् / मूल वेतन | जोड़ एक े वेतनवृद्धि | घटाये ग्रेड वेतन | वेतन बैण्ड | जोड़ नया े ग्रेड वेतन | अनुवर्त्ती वेतनवृद्धि की तिथि एवं वेतन @ 3% वेतन | NaN | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NaN | |
| 18560 | NaN |
विवरणी ;iiiद्ध
बिहार विधन सभा सचिवालय
| क्रम सं | नाम एवं पदनाम | वर्त्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्र ड े वेतन | वर्त्तमान वेतन बैण्ड में मूल वेतन | प्रथम एम ए सी पी की तिथि एवं निर्धरित ग्रेड वेतन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री पंकज कुमार सिंह सहायक पुस्तकाध्यक्ष सम्प्रति सहायक निदेशक, पुस्तकालय एवं शोध् संदर्भ | PB-2-9300-34800/- 4200/- | 19700/- | - |
| द्वितीय एम ए सी पी की तिथि एवं ग्रेड वेतन | एम ए सी पी का लाभ मूल वेतन का 3% | एम ए सी पी की तिथि को ग्रेड वेतन का अंतर ;7-3द्ध | एम ए सी पी की तिथि को निर्धरित वेतन ;489द्ध | वेतनवृद्धि की तिथि एवं वेतन |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.01.09 4600/- (PB-2,9300- 34,800 | 600/- | 400/- | 19700600 400=20700/- | 01.07.2009 21330/- 01.07.2010 21970/- 01.07.2011 22630/- 01.07.2012 23310/- 01.07.2013 24010/- 01.07.2014 24730/- 01.07.2015 25480/- 01.07.2016 26250/- |
विवरणी-(iv)
बिहार विधान सभा सचिवालय
| क्र0 सं0 | नाम एवं पदनाम | 01.01.2016 को मौजूदा वेतन बैंड | 01.01.2016 को मौजूदा ग्रेड वेतन | 01.01.2016 को मौजूदा वेतन बैंड में वेतन | 01.01.2016 को प्राप्त मूल वेतन (स्तम्भ 45) | 01.01.2016 को प्राप्त मूल वेतन x 2.57 (फिटमेंट पफैक्टर) | 01.01.2016 को प्राप्त ग्रेड वेतन का पे मैट्रिक्स मे ं अनुमान्य वेतन स्तर एवं पुनरीक्षित वेतन | वेतन वृद्धि की तिथि एवं उस तिथि को वर्द्धित वेतन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 01.04.2017 को पुनरीक्षित वेतन | श्री पंकज कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी सम्प्रति सहायक निदेशक, पुस्तकालय एवं शोध संदर्भ दिनांक 01.01.2016 के बाद प्रोन्नति/एम.ए.सी.पी. के तहत वेतन उन्नयन की स्थिति में वेतन निर्धरण | PB-2 9300- 34800 | 4600/- | 20880/- | 25480/- | 65484/- | वेतन स्तर-7 66000/- | 01.07.16 68000/- अभियुक्ति |
| प्रोन्नति / एम.ए.सी.पी. की तिथि एवं उस तिथि को पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में वेतन स्तर | पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में मूल वेतन | प्रोन्नति/एम.ए.सी. पी. के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में वेतन स्तर | स्तम्भ 12 में उल्लिखित मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि के पश्चात् वेतन | स्तम्भ 13 में उल्लिखित वेतन स्तर में स्तम्भ 14 में उल्लिखित वेतन के ठीक आगे का प्रक्रम | वेतन वृद्धि की तिथि एवं उस तिथि को वर्द्धित वेतन | 01.04.2017 को पुनरीक्षित वेतन | ||
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 11 | ||||||||
| . | 27.07.16 वेतन स्तर-7 | 68000/- | वेतन स्तर-9 | 70000/- | 27.07.16 वेतन स्तर-9 71300/- | 01.07.17 73400/- 01.07.18 75600/- 01.07.19 77900/- | 71300/- |
आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।
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25 फरवरी 2020
सं0 1स्था -41/2020-336/वि स ।--बिहार विधान सभा सचिवालय के विज्ञापन संख्या-01/2019 के अंतर्गत आयोजित परीक्षा के मेधा के आधार पर निम्नलिखित सफल अभ्यर्थियों को बिहार विधान सभा सचिवालय में प्रतिवेदक के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-9 एवं अनुमान्य जीवन यापन भत्ता तथा अन्य देय भत्तों के साथ परिवीक्षा पर सशर्त्त नियुक्त किया जाता हैः-11 बिहार गजट, 4 मार्च 2020
| क्र सं | रौल नं | नाम | पिता / पति का नाम | स्थायी पता | कोटि | जन्म तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 81008 श्री पुलकित | श्री वीर सिंह | ग्राम-जाथेरी, मकान नं -202, पो -राय, सहारा कॉलनी के निकट, जिला- सोनीपत, हरियाणा, पिन-131029 | अनारक्षित | 19.04.1994 | |
| 2. | 81031 श्री हेमन्त शर्मा | स्व0 सूरज पाल शर्मा | मो0-शेखजादगान, देवबन्द रोड, नानौता, जिला-सहारनपुर, उ0प्र0, पिन-247452 | अनारक्षित | 08.08.1996 | |
| 3. | 81011 श्रीमती संगीता | कुमारी | श्री महेन्द्र पंडित | C/o-स्व गोविन्द पंडित, मुहल्ला-न्यू अलकापुरी, रोड नं -6, मकान सं -8, पोस्ट-अनिशाबाद, जिला-पटना, पिन-800002 | अनारक्षित (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) | 17.07.1982 |
| 4. | 81051 श्री राहुल कुमार | यादव | श्री अमीपाल यादव | ग्राम-फतेहपुरा कलां, पो -कांसली, तहसील-कोटपूतली, जिला-जयपुर, राजस्थान, पिन-303108 | अनारक्षित | 13.04.1997 |
| 5. | 81075 श्री यानपति | श्री सुजीत कुमार | ग्रामपो थाना-बीरूपुर, जिला-लखीसराय, बिहार, पिन-811302 | अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) | 15.09.1991 | |
| 6. | 81027 श्री मुकुल कुमार | श्री लक्ष्मी प्रसाद केशरी | न्यू एतवारपुर, ढ़लाई रोड, पो0-कुरथौल, थाना-परसा बाजार, जिला-पटना, बिहार, पिन-804453 | अनारक्षित (पिछड़ा वर्ग) | 22.11.1994 | |
| 7. | 81060 सुश्री अंजली | कुमारी | श्री अमोद प्रसाद | ग्राम-कखड़ा, पो -सोहसराय, थाना-नूरसराय, जिला-नालन्दा, बिहार, पिन-803118 | अनारक्षित (पिछड़ा वर्ग) | 06.01.1995 |
| 8. | 81050 श्री सुरज कुमार | श्री गौरी प्रसाद | ग्राम-बुदौल (बीघा पर) पो थाना-नवादा, जिला-नवादा, बिहार, पिन-805110 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 10.05.1995 | |
| 9. | 81024 श्री धिरेन्द्र गौरव | श्री विजय कुमार | न्यू अलकापुरी, मकान सं -NA-6/8, पो -अनिसाबाद, थाना-गर्दनीबाग, पटना, बिहार, पिन-800002 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 05.12.1992 | |
| 10. 81070 श्री अभिनीत | कुमार | श्री अरूण कुमार | ग्राम-बासुदेवपुर, पो -कोरिया, जिला-बेगूसराय, पिन-851127 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 05.10.1985 |
बिहार गजट, 4 मार्च 2020 1. यह नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि क्रमांक-1 एवं 3 पर के अंकित अभ्यर्थियों को विज्ञापन के अनुसार टंकण परीक्षा के निर्धारित मापदंड को तथा क्रमांक-5 से 10 तक के अंकित अभ्यर्थियों को विज्ञापन के अनुसार आशुलिपि परीक्षा के निर्धारित मापदंड को एक वर्ष के अंदर पूरा कर लेना होगा अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी की वार्षिक वेतनवृद्धि तथा निर्दिष्ट श्रेणी में संपुष्टि स्वीकृत नहीं होगी ।
2. पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में उपर्युक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है। 3. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित घोषणा पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन के क्रम में तथा पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तब इन नवनियुक्त प्रतिवेदक की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी । साथ ही इनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। 4. सभी नवनियुक्त प्रतिवेदक की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा इनकी आपसी वरीयता आशुलिपि परीक्षा में प्राप्त संयुक्त मेधा के अनुसार होगी।
5. योगदान के समय अभ्यर्थियों को पटना के किसी राजकीय औषधालय के सहायक असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने तथा मद्य निषेध कानून का अनुपालन संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं॰-1964, दिनांक 31.08.2005 एवं 768, दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
8. सभी नवनियुक्त प्रतिवेदक पत्र निर्गत होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर बिहार विधान सभा सचिवालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना योगदान समर्पित करेंगे।
9. अभ्यर्थियों को योगदान देने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से, विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।
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वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचनाएं
28 फरवरी 2020
सं0 6/वे0नि0-08-03/2019-536/वा0कर-श्री सुमन कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त, पाटलीपुत्र अंचल, पाटलीपुत्र (56वी0 से 59वीं बैच) को उनके आवेदन के आलोक में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से त्याग-पत्र स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार के अधीन औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग में योगदान हेतु बिहार वित्त सेवा से विधिवत विरमित किया जाता है।
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण कुमार मिश्रा, अपर सचिव।
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27 फरवरी 2020
सं0 6/गो॰-34-06/2016-521/वाणिज्य-कर विभाग-पटना पश्चिमी प्रमंडल (प्रशासन) के प्रभारी श्री शंकर कुमार मिश्र, राज्य-कर अपर आयुक्त के 29.02.2020 को सेवानिवृति के परिप्रेक्ष्य में श्री सुनील कुमार सिंह, राज्य-कर अपर आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को अपने कार्यो के अतिरिक्त राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रमंडल के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है।
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरूण कुमार मिश्रा, अपर सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 50—571+15-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in