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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 March 2020

Published 04 March 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-03-04.182
Languages
English, Hindi

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द्वारा

૧૪૧૪૧૪૧૪ મ્ત્ત્Yxquમ્ત્ત્Yxquમ્ત્ત્Yxquમ્ત્ત્Yxqu 1941 (0)

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सामान्य प्रशासन विभाग

———

अधिसूचना

3 मार्च 2020

सं॰ 7/स्था0-04-18/2019

30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 7/स्था0-04-18/2019सा0प्र0-3340--30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि0सं0-06/2018) के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-8/वि0प्र0-04-05/2017 (वि0सं0-06/2018) के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-8/वि0प्र0-04-05/2017 (वि0सं0-06/2018) के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-8/वि0प्र0-04-05/2017 (90) लो0से0आ0/गो0 दिनांक 02.12 यों को बिहार न्यायिक सेवा 12.2019 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित सफल अभ्यर्थियों को बिहार न्यायिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर रु0 (भर्त्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर रु0 (भर्त्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर रु0 27700-770-33090- 920-40450-44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वी—त जीवन 27700-770-33090- 920-40450-44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वी 27700-770-33090- 920-40450-44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वी यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाआें में निहित शर्त्ताें के अधीन नियुक्त किया जाता हैः- यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अध्

क्र॰क्र॰क्र॰क्र॰ अनुक्रमांक नामनामनामनाम मेधा क्रमांक जन्म तिथि लिंग आयोग द्वारा आवंटित आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि
1 2 3 4 5 6 7
1 121708 महविश फातमा 29 28.01.1994 महिला 04
2 117338 आसिफ़ नवाज़ 121 25.03.1994 पुरूष 04
3 110610 म म ंजिता कुमारी 640 23.04.1990 महिला 02

यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही 2. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना है। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना है। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी। के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रव

भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा 3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी। कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी। वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03.07.

4. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31

.2007 के अनुसार इननियुक्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। नियुक्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। 5. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2017 में बिहार असैनिक सेवा (न्याय (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2017 में बिहार असैनिक सेवा (न्याय में विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1-4- 05/2011 सा0प्र0 मावली, 1955 के नियम 25(ख) में विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1-4- 05/2011 सा0प्र0 शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25(ख) 2017 द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार ''असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई 3245 दिनांक 17.03.2017 द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार ''असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई 2017 द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार ''असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई 2 (), 4444 मार्चमार्चमार्चमार्च 2020202020202020 पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करनी होगी।'' 6. प्रत्येक अभ्यर्थी को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वी—त नहीं किया जायेगा।

7. नियुक्ति पत्र में अंकित सभी नवनियुक्त परीक्ष्यमान न्यायिक पदाधिकारी की सेवायें माननीय उच्च न्यायालय, पटना को पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है।

8. उक्त नवनियुक्त परीक्ष्यमान न्यायिक पदाधिकारी द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र में प्रतिवेदित उनके विरूद्ध न्यायालय में लंबित मुकदमा रहने के आलोक मेें भविष्य में उक्त मुकदमें के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी। उक्त मुकदमें के फलाफल से इस विभाग को भी अवगत कराया जायेगा।

9.. योगदान किये जाने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गुफरान अहमद,

सरकार के उप-सचिव।

———— , , , द्वा () 182-571+10-000 Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-03-04.182/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-03-04.182.