बिहार
असाधारण
असाधारण अंक
सरकार द्वारा प्रकाशित
पटना, cq/kokj, 4 मार्च 2020
i;kZoj.k] ou ,oa tyok;q ifjorZu foHkkx &&&&&& vf/klwpuk 3 ekpZ 2020
सं0 2/वन निगम-10/2016-922
-10/2016-922/प0व0ज0प0--पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना 2015 द्वारा बिहार राज्य की वन भूमि एवं गैर वन संख्या-वानिकी निगम-02/2014-412 प0व, पटना-15 दिनांक 02/2014-412 प0व, पटना-15 दिनांक 09.02.2015 द्वारा बिहार राज्य की वन भूमि एवं गैर वन संबंधित कार्याें (केन्दु पत्ती के संग्रहण, भंडारण एवं विपणन आदि) के लिए भूमि पर लघु वन पदार्थों के संग्रहण आदि से संबंधित कार्याें (केन्दु पत्ती के संग्रहण, भंडारण एवं विपणन आदि) के लिए भूमि पर लघु वन पदार्थों के संग्रहण आदि से त्रि-स्तरीय पंचायतों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में बिहार वानिकी विकास निगम लि0 को नियुक्त किए जाने के त्रि-स्तरीय पंचायतों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में बिहार वानिकी विकास निगम लि0 को नियुक्त किए जाने के त्रि-स्तरीय पंचायतों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में बिहार वानिकी विकास निगम लि0 को नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु अपनाई जानेवाली प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत् फलस्वरूप उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु अपनाई जानेवाली प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। राज्य में वन एवं गैर वन क्षेत्रों से केन्दू पत्ती का संग्रहण, भण्डारण एवं विपणन आदि कार्य निगम द्वारा अपने व्यय पर राज्य में वन एवं गैर वन क्षेत्रों से केन्दू पत्ती का संग्रहण, भण्डारण एवं विपणन आदि कार्य निगम द्वारा अपने व्यय पर राज्य में वन एवं गैर वन क्षेत्रों से केन्दू पत्ती का संग्रहण, भण्डारण एवं विपणन आदि कार्य निगम द्वारा अपने व्यय पर कराया जाना है एवं संबंधित क्रेताओं को उनके द्वारा क्रय किए गए इकाई से संग्रहित हरे पत्ते परिदान किए जाने हैं। कराया जाना है एवं संबंधित क्रेताओं को उनके द्वारा क्रय किए गए इकाई से संग्रहित हरे पत्ते परिदान किए जाने हैं। कराया जाना है एवं संबंधित क्रेताओं को उनके द्वारा क्रय किए गए इकाई से संग्रहित हरे पत्ते परिदान किए जाने हैं। मानव बल एवं संसाधन के अभाव के कारण उक्त कार्याें के सम्पादन में हो रही कठिनाईयों को विभाग के संज्ञान में अभाव के कारण उक्त कार्याें के सम्पादन में हो रही कठिनाईयों को विभाग के संज्ञान में अभाव के कारण उक्त कार्याें के सम्पादन में हो रही कठिनाईयों को विभाग के संज्ञान में लाते हुए निगम द्वारा नई प्रक्रिया के निर्धारण का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया गया है। निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर लाते हुए निगम द्वारा नई प्रक्रिया के निर्धारण का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया गया है। निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर लाते हुए निगम द्वारा नई प्रक्रिया के निर्धारण का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया गया है। निगम से प्राप्त प्रस्ताव पर विपणन आदि कार्यों की नई प्रक्रिया निम्नवत सम्यक विचारोपरान्त केन्दु पत्ती के संग्रहण, भण्डारण, उपचार, परिवहन, विपणन आदि कार्यों की नई प्रक्रिया निम्नवत सम्यक विचारोपरान्त केन्दु पत्ती के संग्रहण, भण्डारण, उपचार, परिवहन, निर्धारित की जाती हैः-
अंतिम रूप से प्राप्त एवं स्वीकृत एकमुश्त निविदा की राशि को क्रय मूल्य माना अंतिम रूप से प्राप्त एवं स्वीकृत एकमुश्त निविदा की राशि को क्रय मूल्य माना बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड द्वारा राज्य में उपलब्ध केन्दु पत्ती को उनकी मात्रा के आधार पर 1.1 बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड द्वारा राज्य में उपलब्ध केन्दु पत्ती को उनकी मात्रा के आधार पर बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड द्वारा राज्य में उपलब्ध केन्दु पत्ती को उनकी मात्रा के आधार पर छोटे-छोटे लौटों का निर्माण कर खुली निविदा के माध्यम से अग्रिम बिक्री की जायेगी। लौटों की अग्रि छोटे-छोटे लौटों का निर्माण कर खुली निविदा के माध्यम से अग्रिम बिक्री की जायेगी। लौटों की अग्रिम बिक्री, छोटे-छोटे लौटों का निर्माण कर खुली निविदा के माध्यम से अग्रिम बिक्री की जायेगी। लौटों की अग्रि निविदाकार द्वारा अर्पित की गई शुद्ध एकमुश्त राशि, जिसमें केन्दु पत्ती का संग्रहण व्यय (प्राथमिक संग्रहणकर्ताओं को निविदाकार द्वारा अर्पित की गई शुद्ध एकमुश्त राशि, जिसमें केन्दु पत्ती का संग्रहण व्यय (प्राथमिक संग्रहणकर्ताओं को निविदाकार द्वारा अर्पित की गई शुद्ध एकमुश्त राशि, जिसमें केन्दु पत्ती का संग्रहण व्यय (प्राथमिक संग्रहणकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्र्रति मानक बोरा की दर पर भुगतेय राशि, खलिहान व्यय आदि) सम्मिलित नहीं होगा, के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्र्रति मानक बोरा की दर पर भुगतेय राशि, खलिहान व्यय आदि) सम्मिलित नहीं होगा, के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्र्रति मानक बोरा की दर पर भुगतेय राशि, खलिहान व्यय आदि) सम्मिलित नहीं होगा, के आधार पर की जायेगी। इस प्रकार जायेगा। उक्त क्रय मूल्य की राशि पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी कर देय होंगे। जायेगा। उक्त क्रय मूल्य की राशि पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी कर देय होंगे। जायेगा। उक्त क्रय मूल्य की राशि पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी कर देय होंगे। 2 बिहार गजट (असाधारण), 4 मार्च 2020 संग्रहण दर के आधार पर भुगतान कर क्रय कर लिया जायेगा। क्रेता द्वारा उक्त केन्दु पत्ती का उपचार, परिवहन एवं गोदामीकरण आदि निगम की देख-रेख में क्रेता के स्वंय के व्यय पर किया जायेगा। प्राथमिक संग्रहणकर्ताओं को क्रेताओं द्वारा किये जा रहे भुगतान की जाँच निगम के संबंधित पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। भुगतान से संबंधित किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर क्रेता के विरूद्ध निगम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। संग्रहण अवधि माह अपै्रल से जुलाई तक होगी। प्राथमिक संग्रहणकर्त्ताओं को निर्धारित दर पर भुगतेय राशि, पत्तियों के उपचार के पश्चात् बोरों में भरने का खर्च, परिवहन एवं भंडारण व्यय से संबंधित खर्चों को संग्रहण व्यय कहा जायेगा। इस प्रकार उक्त संग्रहण व्यय तथा गोदामों से संबंधित पर्यवेक्षण शुल्क, जिसका भुगतान क्रेता द्वारा हीं किया जायेगा, कर रहित होगा।
1.3 संग्रहित पत्तों का आवष्यक उपचार, बोरा में भराई आदि के उपरान्त गोदामीकरण का कार्य क्रेता के पूर्व अनुरोध पर निगम द्वारा निबंधित गोदामों में निगम पदाधिकारियों के देख-रेख में क्रेता द्वारा अपने खर्च पर परिवहन कर किया जायेगा। प्रस्तावित गोदामों, जिनमें पत्तियों का भंडारण किया जाना है, का निबंधन निगम द्वारा आवष्यक जाँचोपरान्त भंडारण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ही कर लिया जायेगा। संबंधित फाँड़ियों से निगम के प्राधि—त पदाधिकारियों द्वारा परिवहन किये जाने वाली पत्तियों हेतु अनुज्ञा पत्र संख्या-01 (एक) निर्गत किया जाएगा जिसके आधार पर संबंधित गोदाम के प्रभारी, निगम के अधि—त पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त पत्तियों की प्राप्ति स्वीकार कर संबंधित गोदाम पंजी में पूरे विवरण की प्रविष्टि की जायेगी तथा पत्तों के भंडारण इत्यादि संबंधित कार्य क्रेता के खर्च पर निगम के अधि—त पदाधिकारी/कर्मचारी, जो गोदाम प्रभारी होंगे, की देख-रेख में कराया जायेगा। इसी प्रकार निबंधित गोदाम से क्रेताओं को राज्य के अंदर केन्दु पत्ती की आपूर्त्ति हेतु परिवहन अनुज्ञा-पत्र संख्या-02 (दो) तथा राज्य के बाहर केन्दु पत्ती के परिवहन हेतु अनुज्ञा-पत्र संख्या-04 (चार) निगम के प्राधि—त पदाधिकारी, जो प्रमण्डलीय प्रबंधक स्तर के पदाधिकारी होंगे, के द्वारा निर्गत किया जायेगा। राज्य सरकार/निगम द्वारा निर्धारित नियमित व्यय के अतिरिक्त अगर किसी प्रकार का व्यय क्रेता द्वारा किया जाता है तो उसकी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष देनदारी अथवा जिम्मेवारी निगम अथवा सरकार की नहीं होगी।
1.4 जिन हैसियन बोरों में उपचारित केन्दु पत्ती की भराई क्रेता द्वारा कराई जायेगी उन पर निगम द्वारा आवंटित क्रमांक तथा अन्य सूचनायें क्रेता द्वारा अग्रिम रूप से अनिवार्यतः अंकित की जायेगी। हर परिस्थिति में पत्तों का भंडारण क्रेता को निगम के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की देख-रेख में पूर्व निर्धारित गोदाम में हीं करना होगा। प्रत्येक गोदाम दोहरी ताला की व्यवस्था के अंतर्गत होगा जिसमें एक ताला निगम का तथा दूसरा ताला क्रेता का होगा एवं गोदाम को दोनों के प्राधि—त प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हीं खोला जायेगा।
1.5 क्रेता को अनिवार्य रूप से संग्रहित पत्तों का बीमा कराकर इसकी सूचना निगम को अभिलेखीय प्रमाण-पत्र सहित देना होगा। गोदामीकरण (भंडारण) के पश्चात् क्रेता द्वारा निगम को अर्पित शुद्ध एकमुश्त राशि को एक बार मेंं अथवा निगम द्वारा निर्धारित अधिकतम 3 (तीन) किश्तों में 31 मार्च तक, सरकार/निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी देय करों एवं शुल्क के साथ, निगम को भुगतान करना होगा एवं तद्नुसार समानुपातिक मात्रा मेें पत्ती उन्हें गोदाम में भंडारित पत्तों में से निगम द्वारा क्रेता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को मुक्त की जायेगी। 2. एतद संबंधी पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-वानिकी निगम 02/2014-412 प0व0 दिनांक 09.02.2015 को विलोपित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, nhid dqekj flag] ljdkj ds iz/kku lfpoA
————
अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट (असाधारण) 188-571+200-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in