बिहार
असाधारण अंक असाधारण सरकार प्रकाशित श्रम संसाधन विभाग -------- अधिसूचना 5 मार्च 2020
एस0ओ0 88, दिनांक 5 मार्च 2020--भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियेाजन तथा एस0ओ0 88, दिनांक 5 मार्च 2020--
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण
निर्माण कामगारों के कल्याणार्थ ''वार्षिक वस्त्र सहायता योजना'' इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण श्रमिक, जो बिहार भवन और
कर्मकार (नियेाजन तथा बिहार भवन और कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-षर्त्तें विनियमन) (संषोधन) नियमावली, 2016 के सेवा-षर्त्तें विनियमन) (संषोधन) नियमावली, 2016 के अन्य सन्निर्माण कर्मकार वस्त्र सहायता योजना'' प्रारंभ अन्य सन्निर्माण 2,500/- (रूपये दो के कल्याण-कोष के सदस्य हैं, के बैंक खाता में प्रत्येक वर्ष 2,500/- (रूपये दो सेवा-शर्त्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा-22 (एच) सह-पठित बिहार सेवा-शर्त्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा-22 अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा नियम-284 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निबंधित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत कर्मकार कल्याण बोर्ड के कल्याण-कोष के सदस्य हैं, के बैंक खाता हजार पाँच सौ) राषि एकमुष्त अन्तरित की जाएगी। यह अधिसूचना निर्गत होने
अन्तरित की जाएगी।
होने की तिथि से प्रभावी होगा।
बी0सी0डब्लू0सी0-09/2020 श्र0सं0-158)
(la0 बी0सी0डब्लू0सी0-09/2020
बिहार-राज्यपाल के आदेष
से,
सूर्यकान्त मणि, सरकार के उप-सचिव।
-सचिव।
5 मार्च 2020
एस0ओ0 88, दिनांक 5 मार्च 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद एस0ओ0 88, दिनांक 5 मार्च 2020
किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3)
बिहार-राज्य के भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित अधीन अंगे्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत
प्राधिकृत पाठ समझा जाय।
बी0सी0डब्लू0सी0-09/2020 श्र0सं0-158)
(la0 बी0सी0डब्लू0सी0-09/2020 श्र0सं0-
बिहार-राज्यपाल के आदेष
से, 2 बिहार गजट (असाधारण), 5 ekpZ 2020 The 5th March 2020 S.O. 88 dated the 5th march 2020--Inexercise of power, conferred by Section 22(h) of Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act 1996 (27 of 1996) and the Rule 284 A of Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Rule-2016, "Annual Cloth Assistance Scheme" is being introduced for the welfare of registered construction workers under the Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board. Under this scheme, an amount of Rs. 2,500/- (Rupees Two thousand Five hundred) in toto per year will be transferred in the bank account of every construction worker, who is a member of Welfare-Fund of Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board.
This Notification will be effective from the date of issue.
(No. BCWC-09/2020 LR- 158) By order of the Governor of Bihar, Suryakant Mani, Deputy Secretary.
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अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय, बिहार, पटना प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट (असाधारण) 189-571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in