बिहार
असाधारण
असाधारण अंक
सरकार द्वारा प्रकाशित
प्रकाशित (सं0 पटना 190) पटना
सं0 08/आरोप-01-146/2014, सा॰प्र॰-2591
सं0
सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
26 फरवरी 2020
श्री विश्वजीत हेनरी, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-815/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी, श्री विश्वजीत हेनरी, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-815/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी, श्री विश्वजीत हेनरी, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-815/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी,
हदबन्दी अधिनियम का घोर उल्लंघन करते हुए निजी पूर्णियाँ के विरूद्ध बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम एवं भू-हदबन्दी अधिनियम का घोर उल्लंघन करते हुए निजी पूर्णियाँ के विरूद्ध बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम एवं भू-
स्वार्थ सिद्धि हेतु अपने क्षेत्राधिकार से हटकर भूमि विवाद निराकरण वाद सं॰-80/11-12 में अनियमित आदेश पारित स्वार्थ सिद्धि हेतु अपने क्षेत्राधिकार से हटकर भूमि विवाद निराकरण वाद सं॰-80/11-12 में अनियमित आदेश पारित स्वार्थ सिद्धि हेतु अपने क्षेत्राधिकार से हटकर भूमि विवाद निराकरण वाद सं॰-80/11-12 में अनियमित आदेश पारित करने संबंधी आरोपों के लिए आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक-513 दिनांक 10.07.2013 द्वारा आ करने संबंधी आरोपों के लिए आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक-513 दिनांक 10 2013 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ। अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।
उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-8418 दिनांक 13.06.2016 द्वारा श्री हेनरी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-8418 दिनांक 13 2016 द्वारा श्री हेनरी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री हेनरी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7724 दिनांक 23 2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से मंतव्य स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7724 दिनांक 23.06.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से मंतव्य की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से प्राप्त मंतव्य में श्री हेनरी के स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकार की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से प्राप्त मंतव्य में श्री हेनरी के स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकार की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से प्राप्त मंतव्य में श्री हेनरी के स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य बताया गया।
- 5 QkYxqu 1941 (श{{^{{FOOTNOTE 0}}}}) पटना, o`gLifrokj, 5 मार्च 2020 ↩
श्री हेनरी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, उ नसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से प्राप्त मंतव्य श्री हेनरी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से प्राप्त मंतव्य 2 बिहार गजट (असाधारण), 5 मार्च 2020 सं॰-80/11-12 में अन्तिम आदेश पारित किये जाने का दोषी पाया गया क्योंकि यह मामला अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में विचाराधीन था। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री विश्वजीत हेनरी, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-815/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी, पूर्णियाँ को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-19 में विहित प्रावधानों के तहत नियम-14 में उल्लिखित निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-
(i) निन्दन (आरोप वर्ष-2011-12)
(ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ह /-शिव महादेव प्रसाद, सरकार के अवर सचिव।
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अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट (असाधारण) 190-571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in