Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 March 2020

Published 05 March 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-03-05.192
Languages
English, Hindi

निबंधन la[;k पी0टी0-40 निबंधन बिहार

असाधारण

असाधारण अंक

सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रकाशित (सं0 पटना 192) पटना

बिहार विधन सभा सचिवालय

----------

अध्सिूचना

5 मार्च 2020

सं0 विसवि-05/2020-462

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध्न ;संशोध्नद्ध विध्ेयक, विसवि-05/2020-462/विस।--''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध्न ;संशोध्नद्ध विध्ेयक, 2020'', जो बिहार विधन सभा में दिनांक मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा बिहार विधन सभा में दिनांक 05 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,

बटेश्वर नाथ पाण्डेय, बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव, बिहार विधन सभा


  1. 5 QkYxqu 1941 (श{{^{{FOOTNOTE 0}}}}) पटना, o`gLifrokj, 5 मार्च 2020 ↩

बिहार विधन सभा।बिहार गजट (असाधारण), 5 मार्च 2020 2

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

(संशोधन) विधेयक, 2020

[विसवि-02/2020]

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 (अधिनियम 5, 2006) का संशोधन करने के लिए

विधेयक

प्रस्तावना- राजकोषीय समेकन के लिये भारत सरकार द्वारा यथा अनुशंसित, वित्तीय वर्ष 2019-20 के राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के एकहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

1. संंिक्षप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करें। 2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-9 में संशोधन। - बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-9 के उपधारा-2(ख)(2) के बाद निम्नलिखित नए उपधारा 2(ख)(3) जोड़ी जायेगी :-

''(3) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा यथा-उपबंधित धारा-9 के उपधारा -2(ख)(1) में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त रू0 5,688.00 (पाँच हजार छः सौ अठ्‌ठासी) करोड़ से बढाया जायेगा। तदनुसार इसी वित्तीय वर्ष में निवल ऋण की अधिसीमा भी इसी मात्रा से वर्द्धित रहेगी।बिहार गजट (असाधारण), 5 मार्च 2020 3

वित्तीय संलेख

राजकोषीय स्थायित्व एवं संपोषनीय सुनिश्चित करने तथा पर्याप्त राजस्व अधिकोष की प्राप्ति कर राजकोषीय घाटे के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के निमित बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से निर्धारित राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के अधीन रखा जाना है, जिसमें संशोधन कर वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा अधिकतम 3.5 प्रतिशत तक किया गया। वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उपर्युक्त के अतिरिक्त राजकोषीय घाटा में रू0 5688.00 (पाँच हजार छः सौ अठ्‌ठासी) करोड़ की बढ़ोत्तरी के लिए संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। इससे राज्य वर्ष 2019-20 की अवधि में अतिरिक्त ऋण की उगाही कर सकेगा।

(सुशील कुमार मोदी)

भार-साधक सदस्य

उद्‌देश्य एवं हेतु

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि में राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.5 प्रतिशत की वार्षिक अधिसीमा तक निर्धारित है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (पब्लिक फाईनांस-स्टेट डिविजन) के पत्र संख्या-40(22)/पी0एफ0- I/2011/Vol.-II दिनांक-26 फरवरी, 2020 से यह सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्योेें को हस्तांतरित किए जानेवाले कर राजस्व में हुई कमी की भरपाई के लिए अतिरिक्त ऋण प्राप्त किए जाने की सुविधा दी गई है। वर्ष 2019-20 के लिए बिहार राज्य को यह अतिरिक्त ऋण सुविधा रू0 5,688.00 (पाँच हजार छः सौ अठ्‌ठासी) करोड़ है। भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षा है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया जाय।

अतएव, राज्य सरकार को उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप रू0 5,688.00 (पाँच हजार छः सौ अठ्‌ठासी) करोड़ की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्राप्त होगी। इस राशि का उपयोग राज्य के योजनाओं में किया जायेगा, जिससे विकास कार्यों में वृद्धि किया जा सकेगा। विकास का मार्ग प्रशस्त करना ही इस विधेयक का उद्‌देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इसका अभिष्ट है।

(सुशील कुमार मोदी) भार-साधक सदस्य पटना

दिनांक 05.03.2020

सचिव, बिहार विधन सभा ।

————

अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट (असाधारण) 192-571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-03-05.192/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-03-05.192.