बिहार
असाधारण
असाधारण अंक
सरकार द्वारा प्रकाशित
पटना, 'kqØokj, 6 मार्च 2020
विधि विभाग
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अधिसूचना
5 मार्च 2020
एस0ओ0 89, दिनांक 6 मार्च 2020-- बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त 89, दिनांक 6 मार्च 2020--बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से विधि विभाग, बिहार, पटना शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से विधि विभाग, बिहार, पटना शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से विधि विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-2549 दिनांक-27.03.2019 (एस0ओ0-82 दिनांक-29.03.2019) की कंडिका-1 में प्रयुक्त की कंडिका-1 में प्रयुक्त की अधिसूचना संख्या-2549 दिनांक-27 शब्दों ''बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा-2(ङ) के अधीन यथा परिभाषित अपराधों का, धारा-7 बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा-2(ङ) के अधीन यथा परिभाषित अपराधों का, धारा-7 बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा-2(ङ) के अधीन यथा परिभाषित अपराधों का, धारा-7 के अधीन विचारण के लिए'' को ''बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अध्याय-III के अधीन के अधीन विचारण के लिए'' को ''बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अध्याय के अधीन विचारण के लिए'' को ''बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अध्याय दी गई शक्तियों को छोड़कर बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 की धारा-2(ङ) दी गई शक्तियों को छोड़कर बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 प्राधिकृत पदाधिकारी को दी गई शक्तियों को छोड़कर बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009
के अधीन यथा परिभाषित अपराधों का धारा-7 के अधीन विचारण सहित कार्यवाही के संचालन के लिए'' से के अधीन यथा परिभाषित अपराधों का धारा-7 के अधीन विचारण सहित कार्यवाही के संचालन के लिए'' से के अधीन यथा परिभाषित अपराधों का धारा-7 के अधीन विचारण सहित कार्यवाही के संचालन के लिए'' से प्रतिस्थापित करती है।
2. पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0-2549 दिनांक
ाागीय अधिसूचना सं0-2549 दिनांक 27.03.2019 (एस0ओ0-82 दिनांक
दिनांक 29.03.2019) बिहार गजट (असाधारण), 6 मार्च 2020 2 5 मार्च 2020 एस0ओ0 89, दिनांक 6 मार्च 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/एक्ट0-14/2006/1665/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक, सरकार के सचिव।
The 5th March 2020
S. O. 89 dated the 6th March 2020---In exercise of the powers conferred by section-3 of the Bihar Special Courts Act, 2009, the Government of Bihar in consultation with the High Court of Judicature at Patna, is pleased to substitute the words "for trial under Section 7 of the offence as defined under Section 2(e) of the Bihar Special Courts Act, 2009" used in para-1 of Notification No.-2549 dated-27.03.2019 (S.O.-82 dated-29.03.2019) of the Law Department,Bihar,Patna by the words "for conducting the proceeding including trial under section 7 of the offence as defined under section 2(e) of the Bihar Special Courts Act, 2009 except such of the powers conferred upon the authorized officer under chapter III of the Bihar Special Courts Act, 2009"
2. The already issued departmental Notification No.-2549 dated 27.03.2019 (S.O.-82 dated 29.03.2019) is amended to this extent.