निबंधन la[;k पी0टी0-40 निबंधन बिहार
असाधारण
असाधारण अंक
सरकार द्वारा प्रकाशित
पटना, lkseokj, 9 मार्च 2020
गृह विभाग (विषेष शाखा)
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अधिसूचना
5 मार्च 2020
सं0 जे0/डी0ई0मिस0-1003/2000-2177-- स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी मादक पदार्थ अधिनियम-1985 003/2000-2177--स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी मादक पदार्थ अधिनियम-1985 एवं पी0आई0टी0एन0डी0पी0एस0 अधिनियम-1988 के प्रावधानों के आलोक में राज्य में अफीम की अवैध खेती के एवं पी0आई0टी0एन0डी0पी0एस0 अधिनियम-1988 के प्रावधानों के आलोक में राज्य में अफीम की अवैध खेती के एवं पी0आई0टी0एन0डी0पी0एस0 अधिनियम-1988 के प्रावधानों के आलोक में राज्य में अफीम की अवैध खेती के 2012 द्वारा राज्य एवं विनिष्टीकरण किये जाने हेतु गृह विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-10214, दिनांक 23.11.2012 द्वारा राज्य एवं विनिष्टीकरण किये जाने हेतु गृह विभाग, बिहार क जिला स्तर पर कम्पोजिट टीमों का गठन किया गया था। जिला स्तर पर कम्पोजिट टीमों का गठन किया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-I-12023/2/2017-NCB-II, दिनांक 29.07. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-
.2019 द्वारा Narco Coordination Centre (NCORD) का पुनर्गठन के आलोक में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति का गठन Coordination Centre (NCORD) एवं जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना है।
के निहितार्थ एन0सी0बी0, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु ''राज्यों के लिए सहायता योजना'' के निहितार्थ एन0सी0बी0, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संषोधित दिषा निर्देष निर्गत किये गये हैं जिसके अनुसार उक्त योजना के तहत गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संषोधित दिषा निर्देष निर्गत किये गये हैं जिसके अनुसार उक्त योजना के तहत गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संषोधित दिषा निर्देष निर्गत किये गये हैं जिसके अनुसार उक्त योजना के तहत उन्हीं राज्यों को सहायता राषि दी जाएगी जिन्होंने मादक पदार्थों से संबंधित कानून लागू करने हेतु प्रभावी संस्थागत उन्हीं राज्यों को सहायता राषि दी जाएगी जिन्होंने मादक पदार्थों से संबंधित कानून लागू करने हेतु प्रभावी संस्थागत उन्हीं राज्यों को सहायता राषि दी जाएगी जिन्होंने मादक पदार्थों से संबंधित कानून लागू करने हेतु प्रभावी संस्थागत पित कर ली है। एन0सी0बी0 के दिषा निर्देष के आलोक में (क) वहुविषयक समन्वय समिति (Multi पित कर ली है। एन0सी0बी0 के दिषा निर्देष के आलोक में (क) वहुविषयक समन्वय समिति व्यवस्था स्थापित कर ली है। एन0सी0बी0 के दिषा निर्देष के आलोक में (क) वहुविषयक समन्वय समिति (Anti-narcotics task ordination committee) एवं (ख) एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (Anti disciplinary co-ordination committee) force) का गठन अपेक्षित है।
ाय पर अलग-अलग राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में एक ही विषय पर अलग-अलग राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में एक ही विष् 2012 को संषोधित करते हुए वहुविषयक ी अधिसूचना संख्या-10214, दिनांक 23.11.2012 को संषोधित करते हुए वहुविषयक ordination committee-cum-state , जिलास्तरीय समिति (District Level Committee) एवं एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के स्थान पर, गृह विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-10214, दिनांक समन्वय समिति-सह-राज्य स्तरीय समिति (Multi disciplinary co-ordination committee समन्वय समिति-सह-राज्य स्तरीय समिति level committee), जिलास्तरीय समिति (Anti-narcotics task force) का गठन किया जाता है जो निम्नवत हैं :-
का गठन किया जाता है जो निम्नवत हैं :-
बिहार गजट (असाधारण), 9 मार्च 20202 (A) बहुविषयक समन्वय समिति-सह-राज्य स्तरीय समिति (Multi disciplinary co-ordination-cum-State Level Committee) संरचना :- 1. मुख्य सचिव, बिहार - अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार - सदस्य - सदस्य 3. पुलिस महानिदेषक, बिहार 4. प्रधान मुख्य वन संरक्षण, बिहार द्वारा मनोनीत सदस्य - सदस्य 5. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार - सदस्य 6. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार - सदस्य 7. क्षेत्रीय उप महानिदेषक, एन0सी0बी0, नई दिल्ली - सदस्य 8. अपर पुलिस महानिदेषक/पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार - सदस्य 9. अपर पुलिस महानिदेषक, डी0आर0आई0 या उनके प्रतिनिधि - सदस्य 10. विषेष सचिव, गृह विभाग (विषेष शाखा), बिहार - सदस्य-सचिव - सदस्य 11. उत्पाद आयुक्त, बिहार 12. डिप्टी नारकोटिक्स कमिषनर, सी0बी0एन0 या उनके प्रतिनिधि - सदस्य 13. संयुक्त निदेषक, आई0बी0 के मनोनीत सदस्य - सदस्य 14. राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार - सदस्य 15. निदेषक, विधि विज्ञान प्रयोगषाला, बिहार - सदस्य
आवष्यकतानुसार विषेष आमंत्रित सदस्य भी नामित किये जा सकेंगे। कार्य :-
यह समिति राज्य में कार्यरत सभी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर मादक पदार्थों से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान करेगी। राज्य में मादक पदार्थ की स्थिति की समीक्षा करेगी। यह समिति प्रत्येक तीन माह पर मादक पदार्थ विषयक चिन्हि्त एजेंडा पर बैठक करेगी। प्रत्येक बैठक के बाद समीक्षात्मक प्रतिवेदन एन0सी0बी0 और गृह मंत्रालय को प्रेषित करेगी। इस कमिटी के मुख्य कार्य निम्नवत होंगे :-
i. राज्य में पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक/अपर पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में डेडिकेटेड एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करना।
ii. प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक विकास योजनाएं बनाना एवं इनका क्रियान्वयन करना। iii. सभी DLEAs का वेब आधारित एवं क्लास रूम प्रशिक्षण। iv. ड्रग्स नमूनों के विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक क्षमता में वृद्धि। v. ड्रगों के प्रारंभिक पहचान के लिए आधुनिक तकनीक से युक्त हैण्ड-हेल्ड उपकरणों की व्यवस्था करना। vi. नारको कंट्रोल स्कीम के तहत प्राप्त सहायता राशि का समुचित उपयोग करना। vii. National Fund for control of Drug Abuse (NFCDA) के तहत यथोचित आवेदन समर्पित करना।
viii. कोई अन्य विषय जो उपयुक्त हो।
- अध्यक्ष
(B) जिला स्तरीय समिति (District Level Committee) संरचना :- 1. जिला पदाधिकारी 2. वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक - उपाध्यक्ष सह सचिव 3. NCB के क्षेत्रीय निदेषक/उपनिदेषक/अधीक्षक - सदस्य संयोजक 4. सहायक निदेषक, राजस्व आसूचना निदेषालय (डी0आर0आई0) - सदस्य 5. क्षेत्रीय सहायक आयुक्त/उपायुक्त, सीमा शुक्ल/केन्द्रीय GST विभाग - सदस्य 6. सीमावर्ती राज्यों के-केन्द्रीय बलों के समादेष्टा/उपसमादेष्टा एवं संबंधित जिलों में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय बलों के प्रतिनिधि - सदस्य 7. प्रभावित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी - सदस्य - सदस्य 8. जिला औषधि निरीक्षक - सदस्य 9. वन प्रमंडल पदाधिकारी - सदस्य 10. अपर समाहर्त्ता (राजस्व) - सदस्य 11. जिला कृषि पदाधिकारी 12. विषेष शाखा के पदाधिकारी - सदस्य 13. सहायक आयुक्त, उत्पाद/उत्पाद अधीक्षक - सदस्यबिहार गजट (असाधारण), 9 मार्च 2020 3 - सदस्य
14. जिला पंचायती राज पदाधिकारी आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित सदस्य भी नामित किये जा सकेंगे। कार्य :-
i. ड्रग्स की प्रवृत्ति के संबंध में आसूचना/जानकारी का आदान-प्रदान करना। ii. जिले में अवैध अफीम एवं गांजा की खेती का अनुश्रवण, पहचान एवं विनष्टीकरण। iii. अवैध खेती वाले क्षेत्रों में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रावधानों एवं हानिकारक प्रभावों के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाना।
iv. ड्रग्स की पहचान हेतु उपकरणों की आवश्यकता का आकलन एवं इसके लिए अधियाचना समर्पित करना। v. अन्तर्राज्यीय काण्डों के अनुसंधान की प्रगति का अनुश्रवण करना। vi. अन्य कोई विषय, जो उपयुक्त हो।
यह समिति प्रत्येक तीन माह पर एक बैठक करेगी। (C) एन्टी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (Anti-narcotics task force) संरचना :- एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, पुलिस उप-महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के नेतृत्व में कार्य करेगी। इस टास्क फोर्स में एक पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, दो पुलिस उपाधीक्षक, दो पुलिस निरीक्षक, चार अवर निरीक्षक, चार कम्प्यूटर षिक्षित सिपाही एवं 04-16 सषस्त्र बल होंगे। एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, अपर पुलिस महानिदेषक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के नियंत्रण एवं उनके निर्देषन में कार्य करेगा। साथ ही कार्य के संपादन के लिए विषेष कार्य बल (STF), रेल पुलिस एवं जिला पुलिस बल का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकेगा। कार्य :-
i. आसूचना संकलन। ii. प्रमुख मादक पदार्थ के तस्करों के विरूद्ध छापामारी एवं उनके गतिविधि का अनुश्रवण। iii. काण्डों के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना। iv. न्यायालय में काण्डों का विचारण का अनुश्रवण। v. मादक पदार्थ तस्करों द्वारा अर्जित अवैध सम्पत्ति का समपहरण। vi. मादक पदार्थ के दुरूपयोग के विरूद्ध आम जनता में जागरूकता कार्यक्रम। vii. मादक पदार्थों की जब्ती, गिरफ्तारी एवं सजा से संबंधित राज्य का आँकड़ा तैयार करना। viii. मादक पदार्थों के निर्माण, विक्रय उपभोग इत्यादि पर प्रभावशाली कार्रवाई कराना एवं विभिन्न केन्द्रीय/राज्य की एजेंसियों से समन्वय करना।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ईष्वर चन्द्र सिन्हा, सरकार के विषेष सचिव।
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अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट (असाधारण) 198-571+20-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in