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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 March 2020

Published 11 March 2020

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-03-11.11
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-2 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची पृष्ठ

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 3-3 पूरक

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पूरक-क 4-5बिहार गजट, 11 ekpZ 2020 2 भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। —————

शिक्षा विभाग

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अधिसूचना

17 फरवरी 2020

सं॰ 11/यो0 2-03/2012 (अंश 'ख')-238--विभागीय संकल्प संख्या-1021 दिनांक-05.07.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि सभी पंचायतों को एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किया जाय। सभी पंचायतों में एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना उपरान्त संबंधित क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी।

2. मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बहिरा में अवस्थित मध्य विद्यालय भदौरा को सामाजिक व्यवहारिकता के आधार पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त निर्णय से संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है। 4. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरशद फिरोज, उप-सचिव। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 51—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in3 बिहार गजट, 11 ekpZ 2020

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। —————

lwpuk

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सं0 454-मैं रंजन कु मार पिता (cid:7088)ी दिनेश कु मार चौबे अशोक नगर रोड नंबर-7 कं कड़बाग पटना 800020 शपथ पत्र संख्या 299/72 दिनांक 30.12.20 19 द्वारा रंजन चौबे के नाम से जाना जाऊं गा।

रंजन कु मार।

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No. 455--I, Amitava Choudhary S/o, Bimalendu Choudhary R/o Holding No. 500, Ward No. 6 Hill View East, SB GORAI ROAD, Asansol, P-S. Asansol presently posted as Additional District & Sessions Judge-III at Naugachia, District-Bhagalpur, do hereby solemnly affirm and state as follows:--

1) That while issuing my Marksheet of B.A.(Hons.) bearing No. 63085 dated 20.10.1992, Magadh University Bodh Gaya have wrongly, mentioned my name as 'Amitabh Chaudhary' instead of 'Amitava Choudhary' which is correct.

2) That while issuing my provisional Degree certificate bearing No. 006859 dated 9.1.1996 Magadh University Bodh Gaya have again mentioned my name incorrectly as 'Amitabh Choudhary' instead of 'Amitava Choudhary' which is correct.

That the correct spelling of my name according to my Matriculation certificate, issued by C.B.S.E. New Delhi, L.L.B. Degree certificate issued by Magadh University Bodh Gaya and Addhar Card is 'Amitava Choudhary. Affidavit No. 320 dated 17.01.2020.

Amitava Choudhary.

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सं0 456--मैं मो0 रफीक अंसारी, पिता-स्वर्गीय मो0 सिद्‌दीक अंसारी, निवास मो0-खलीलपुरा, पो0+थाना-फुलवारीशरीफ, वार्ड नं0 3, अनुमंडल-दानापुर, जिला-पटना, शपथ पत्र सं0 2153 तारीख 01.02.2020 द्वारा यह घोषणा करता हूंॅ कि मैं मो0 रफीक आलम के नाम से जाना व पहचाना जाता हूॅं।

मो0 रफीक अंसारी।

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No. 463--I SANTOSH KUMAR, S/O Sunil Kumar Verma, R/O.Velachery, Chennai– 42 do hereby solemnly affirm and declare that my son Akshit will be known as Akshit Kashyap now. Affd. No. 254 dated 27.12.2019.

Santosh Kumar.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 51—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 11 ekpZ 2020 4

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-39/2019--1483 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------- संकल्प 20 फरवरी 2020

चूँकि बिहार-राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 31.08.2019 को मंडल कारा, सीतामढ़ी में संसीमित बंदी पिन्टु तिवारी उर्फ पिन्टु झा का जन्मदिन मनाते, केक काटते एवं भोज करते हुए वीडियो सोषल मीडिया पर वायरल होने की घटना में श्री राजेष कुमार राय, अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वह्‌न में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। श्री राय का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री राजेष कुमार राय, अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री राय से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।

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सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-10/2018--1682

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संकल्प

28 फरवरी 2020

श्री मनोज कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, भभुआ के विरूद्ध उनके मंडल कारा, मधुबनी में पदस्थापन के दौरान दिनांक 11.08.2018 के पूर्वाह्‌न में जिला पदाधिकारी, मधुबनी एवं पुलिस अधीक्षक, मधुबनी द्वारा संयुक्त रूप से मंडल कारा, मधुबनी में औचक रूप से की गई छापेमारी में 33 मोबाईल फोन, 18 मोबाईल चार्जर, 04 सिम, 06 कैंची, 02 स्तूरा, 01 सरौता, 02 छेनी, 02 हथौड़ी, लगभग 100 ग्राम गांजा, काफी मात्रा में खैनी, बीड़ी, सिगरेट, खाद्य सामग्री आदि के अतिरिक्त वार्ड नं0-16 के कैदी के पास से मो0-3,000/- (तीन हजार) रूपये नगद एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्रियों की बरामदगी की घटना में बरती गई लापरवाही के प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 967 दिनांक 04.02.2019 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।5 बिहार गजट, 11 ekpZ 2020 2. संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा पत्रांक 581 दिनांक 05.07.2019 के माध्यम से श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपवार मंतव्य प्रतिवेदित नहीं करते हुए समेकित रूप से उल्लिखित किया गया है कि दिनांक-11.08.2018 के पूर्वाह्‌न में जिला पदाधिकारी, मधुबनी एवं पुलिस अधीक्षक, मधुबनी द्वारा संयुक्त रूप से मंडल कारा, मधुबनी में औचक रूप से की गई छापेमारी में 33 मोबाईल फोन, 18 मोबाईल चार्जर, 04 सिम, 06 कैंची, 02 अस्तूरा, 01 सरौता, 02 छेनी, 02 हथौड़ी, लगभग 100 ग्राम गांजा, काफी मात्रा में खैनी, बीड़ी, सिगरेट, खाद्य सामग्री आदि के अतिरिक्त वार्ड नं0-16 के कैदी के पास से मो0-3,000.00 रूपये मात्र नगद एवं अन्य आपािजनक सामग्रियाँ बरामद की गई।

इस संबंध में आरोपित पदाधिकारी का कथन है कि लम्बे अवधि से नियमित कारा अधीक्षक का पद रिक्त रहने के कारण एवं नियमित रूप से कारा की तलाषी नहीं हो पाने के कारण उक्त आपािजनक सामग्री छापेमारी के क्रम में पाई गई। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि उनके दिनांक 30.06.2018 से अधीक्षक का प्रभार ग्रहण किए जाने के उपरान्त नियमित रूप से कारा की तलाषी ली गई।

जिलाधिकारी, मधुबनी द्वारा आरोपित पदाधिकारी के प्रभार लेने के 41 दिनों के उपरान्त छापेमारी की गई। इतनी लम्बी अवधि में यदि कारा की स्थिति ठीक नहीं थी तो आरोपित पदाधिकारी को इसमें सुधार करने एवं प्रतिबंधित सामग्री को कारा से बाहर करने का पर्याप्त समय मिला था। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव में महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को प्रेषित पत्रांक-1410 दिनांक-09.07.2018 एवं पत्रांक-1466 दिनांक 17.07.2018 की प्रति दाखिल की गई, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि कार्यरत कक्षपालों/गृहरक्षक/बी0एम0पी0 के द्वारा दिनांक 07.07.2018, 08.07.2018, 09.07.2018, 10.07.2018, 14.07.2018 एवं 16.07.2018 को कारा की तलाषी ली गई, जिसमें किसी प्रकार की आपािजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि जिलाधिकारी की छापेमारी में बरामद आपािजनक सामग्रियाँ उक्त तलाषी के उपरान्त कारा के अन्दर लायी गई। आरोपित पदाधिकारी के अपने दायित्वों के प्रति सजग एवं संवेदनषील होने पर उक्त प्रतिबंधित सामग्रियों का कारा के अन्दर प्रवेष नहीं हो पाता। स्पष्टतः आरोपित पदाधिकारी द्वारा बिहार कारा हस्तक, 2012 के सुसंगत नियम का उल्लंघन करते हुए सरकारी दायित्वों के प्रति उदासीनता बरती गई है। अतः आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोप प्रमाणित होते हैं।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापांंक 6729 दिनांक 07.08.2019 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की मांग की गई। उक्त पत्र ई-मेल के माध्यम से श्री कुमार के सरकारी ई-मेल आई0डी0 पर भी प्रेषित किया गया था। किन्तु निर्धारित अवधि तक श्री कुमार का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब इस विभाग को प्राप्त नहीं हुआ, जिससे स्पष्ट होता है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है। 4. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संषोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिष्चय किया गया :- (i) देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन (03) वर्षों तक रोक का दंड।

(ii) संचयात्मक प्रभाव से चार (04) वेतनवृद्धियाँ अवरूद्ध करने का दंड।

5. उपर्युक्त विनिष्चित वृहत्‌ दंड (कंडिका-04-ii) के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 8908 दिनांक 16.10.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्ष की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 2990 दिनांक 14.02.2020 द्वारा दण्ड प्रस्ताव (कंडिका-04-ii) पर सहमति संसूचित की गयी है। 6. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मनोज कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, भभुआ को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संषोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :- (i) देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन (03) वर्षों तक रोक का दंड।

(ii) संचयात्मक प्रभाव से चार (04) वेतनवृद्धियाँ अवरूद्ध करने का दंड।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)। ————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 51—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-03-11.11/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-03-11.11.