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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 March 2020

Published 12 March 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-03-12.201
Languages
English, Hindi

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द्वारा

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सं॰ एल॰जी॰-01-03-2020/1727 लेज

विधि विभाग ——— अधिसूचना 12 मार्च 2020 --बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, एल॰जी॰-01-03-2020/1727 लेज।--बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 08 मार्च 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व साधारण की सूचना के जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 08 मार्च 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व साधारण की सूचना के जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 08 मार्च 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता हैः-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, ब्रजेश कुमार म सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के2 (), 12121212 मार्च 2020मार्च 2020मार्च 2020मार्च 2020 (बिहार अधिनियम 3, 2020) (बिहार अधिनियम 3, 2020) (बिहार अधिनियम 3, 2020) (बिहार अधिनियम 3, 2020)

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

(संशोधन) (संशोधन) (संशोधन) (संशोधन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2020, 2020, 2020, 2020

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 (अधिनियम 5, 2006) का संशोधन करने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 (अधिनियम 5, 2006) का संशोधन करने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 (अधिनियम 5, 2006) का संशोधन करने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 (अधिनियम 5, 2006) का संशोधन करने के लिए

अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम।।।।

प्रस्तावना- प्रस्तावना- प्रस्तावना- प्रस्तावना- राजकोषीय समेकन के लिये भारत सरकार द्वारा यथा अनुशंसित, वित्तीय वर्ष 2019-20 के राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के एकहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

1111.... संंिक्षप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-संंिक्षप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-संंिक्षप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-संंिक्षप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करें। बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-9 में संशोधन। - बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन 2222.... बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-9 में संशोधन। बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-9 में संशोधन। बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-9 में संशोधन।

अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-9 के उपधारा-2(ख)(2) के बाद निम्नलिखित नए उपधारा 2(ख)(3) जोड़ी जायेगी :-

''''''''(3) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा यथा-उपबंधित धारा-9 के उपधारा-2(ख)(1) में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त रू0 5,688.00 (पाँच हजार छः सौ अठ्‌ठासी) करोड़ से बढाया जायेगा। तदनुसार इसी वित्तीय वर्ष में निवल ऋण की अधिसीमा भी इसी मात्रा से वर्द्धित रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, सरकार के संयुक्त सचिव।

12 मार्च 2020

सं॰ एल॰जी॰-01-03-2020/1728 लेज।--बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 08 मार्च 2020 को अनुमत बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश कुमार मालवीय, सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 3,2020] The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) ACT, 2020 AN ACT Preamble- To amend the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006, as it is necessary and expedient to revise fiscal targets for the year 2019-20, as recommended by Government of India for fiscal consolidation.

3 (), 12121212 मार्च 2020मार्च 2020मार्च 2020मार्च 2020

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy first year of the Republic of India as follows :- 1. Short title, extent and commencement - (1) This Act may be called The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2020. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf. 2. Amendment in section 9 of The Bihar Act 5, 2006.— The following new sub-section 2(b)(3) after sub-section 2(b)(2) of section 9 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) shall be added :- "(3) The fiscal deficit targets for the year 2019-20 shall be increased by an amount of Rs. 5,688.00 (Five thousand Six hundred and Eighty Eight) crore over and above the limits prescribed in sub-section 2(b)(1) of section 9. The borrowing limit shall accordingly be increased."

By order of the Governor of Bihar, Brajesh Kumar Malviya, Joint Secretary to Government.

———— , , , द्वा () 201-571+-000 Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-03-12.201/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-03-12.201.