बिहार
असाधारण
असाधारण अंक
सरकार द्वारा प्रकाशित
प्रकाशित (सं0 पटना 206) पटना
बिहार राज्य वित्तीय निगम फ्रेजर रोड, पटना-1 ------- सूचना 14 मार्च 2020 सं0 504--सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य वित्तीय निगम के अंशधारकों की 64वीं वार्षिक सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य वित्तीय निगम के अंशधारकों की 64वीं वार्षिक सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य वित्तीय निगम के अंशधारकों की 64वीं वार्षिक 00 बजे अपराह्न में फ्रेजर रोड, पटना स्थित निगम के मुख्यालय में सामान्य बैठक दिनांक 25 मार्च 2020 को 3.00 बजे अपराह्न में फ्रेजर रोड, पटना स्थित निगम के मुख्यालय में सामान्य बैठक दिनांक 25 मार्च 2020 को 3 निम्नलिखित कार्य सम्पादन हेतु होगी :- निम्नलिखित कार्य सम्पादन हेतु होगी :- (i) बिहार राज्य वित्तीय निगम के अंशधारकों की 63वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 बिहार राज्य वित्तीय निगम के अंशधारकों की 63वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 बिहार राज्य वित्तीय निगम के अंशधारकों की 63वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 00 बजे अपराह्न के पश्चात् निगम के मुख्यालय, फ्रेजर रोड, पटना-1 में सम्पन्न कार्यवाही की 00 बजे अपराह्न के पश्चात् निगम के मुख्यालय, फ्रेजर रोड, पटना-1 में सम्पन्न कार्यवाही की को 4.00 बजे अपराह्न के पश्चात् निगम के मुख्यालय, फ्रेजर रोड, पटना-1 में सम्पन्न कार्यवाही की सम्पुष्टि ;
(ii) निगम का वित्तीय वर्ष 2018-2019 का लेखा, उस पर
ेदन, लाभ-हानि का ब्योरा एवं य वर्ष 2018-2019 का लेखा, उस पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन, लाभ-हानि का ब्योरा एवं निगम के कार्य-कलापों पर निदेशक पर्षद के प्रतिवेदन को देखना एवं उन पर विचार करना ; निगम के कार्य-कलापों पर निदेशक पर्षद के प्रतिवेदन को देखना एवं उन पर विचार करना निगम के कार्य-कलापों पर निदेशक पर्षद के प्रतिवेदन को देखना एवं उन पर विचार करना अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मामलों पर विचार ।
(iii) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मामलों पर विचार । टिप्पणियॉं : अंशधारकों के मताधिकार एवं मत देने की प्रक्रिया का संचालन, बिहार राज्य वित्तीय निगम (मताधिकार) अंशधारकों के मताधिकार एवं मत देने की प्रक्रिया का संचालन, बिहार राज्य वित्तीय 1. अंशधारकों के मताधिकार एवं मत देने की प्रक्रिया का संचालन, बिहार राज्य वित्तीय नियमावली, 2001 (यथा अद्यतन संशोधित यथा अद्यतन संशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार होगा । के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार होगा । 1(i) कोई भी व्यक्तिगत अंशधारक जो 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के कोई भी व्यक्तिगत अंशधारक जो 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के कोई भी व्यक्तिगत अंशधारक जो 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के इच्छुक हो, उन्हें अपनी पहचान के लिए एवं मताधिकार के निर्धारण् ा के लिए निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र इच्छुक हो, उन्हें अपनी पहचान के लिए एवं मताधिकार के निर्धारण के लिए निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्व-घोषणा-पत्र, 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम एक घंटा पूर्व निगम में स्व-घोषणा-पत्र, 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम एक घंटा पूर्व निगम में स्व-घोषणा-पत्र, 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम एक घंटा पूर्व निगम समन्वय) के पास भरकर जमा करना होगा, यानि इस बैठक के लिए दिनांक मुख्यालय में उप प्रबन्धक(समन्वय के पास भरकर जमा करना होगा, यानि इस बैठक के लिए दिनांक 25.03.2020 को 2.00 बजे अपराह्न तक जमा कर दि
00 बजे अपराह्न तक जमा कर दिया जाय ।
बिहार गजट (असाधारण), 16 मार्च 2020 2 सामान्य बैठक दिनांक 25 मार्च, 2020 हेतु इन्हें दिनांक 18 मार्च, 2020 के 5.00 बजे अपराह्न तक जमा कर दिया जाए ।1(iv) कोई भी व्यक्ति, निगम के किसी भी सामान्य बैठक में किसी कम्पनी अथवा निगम/निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में न तो भाग ले सकता है और न ही मतदान कर सकता है, यदि उस व्यक्ति को निगम के विहित प्रपत्र में भरकर उस निगम/निकाय का संकल्प जिससे उस व्यक्ति को सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया हो, का उस संकल्प की सच्ची प्रतिलिपि उस बैठक के, जिसमें यह संकल्प पारित हुआ है, अध्यक्ष के द्वारा सत्यापित करते हुए निगम के मुख्य कार्यालय में उप प्रबन्धक (समन्वय) के पास सामान्य बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम 4(चार) स्पष्ट दिन पूर्व जमा नहीं किया गया हो अर्थात दिनांक 25 मार्च, 2020 की बैठक के लिए दिनांक 21 मार्च, 2020 के 5.00 बजे अपराह्न तक इसे निर्धारित स्थान पर जमा किया जाना आवश्यक है । सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति उपरोक्त संकल्प की सत्यापित प्रतिलिपि जमा करने के पश्चात् उस बैठक हेतु जिसके लिए वह नियुक्ति हुई है, वापस नही ली जा सकती है ।
2. अंशधारक कृपया ध्यान देंगे कि यह प्रावधान, अन्य के अलावा, निगम/निकाय के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक या अन्य पद धारकों पर भी लागू होता है एवं इस प्रावधान के अनुपालन के वगैर वे पदधारक भी बैठक में उपस्थित होने अथवा बैठक में विचारार्थ किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे ।
3. स्व-घोषणा पत्र, प्रति-पत्री या प्राधिकरण का संकल्प, जो भी जहॉं लागू हो, का विहित प्रपत्र निगम के उप प्रबन्धक(समन्वय) के कार्यालय से किसी कार्य-दिवस को कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है । 4. यह ध्यान दें कि उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण निगम के सभी सामान्य बैठकों में किया जायेगा तथा हर बैठक के लिए नए सिरे से विशिष्ट स्व-घोषणा-पत्र/प्रति-पत्री/प्राधिकरण के लिए संकल्प की आवश्यकता होगी ।
5. अंशधारकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर उपरोक्त बैठक में भाग लेने की कृपा करें एवं पुनः अनुरोध है कि वे कृपया सुनिश्चित करें कि स्व-घोषणा पत्र, प्रति-पत्री या प्राधिकरण के लिए संकल्प, जो भी उनपर लागू हो प्रत्येक के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर ही, विहित प्रपत्र में सम्यक रूप से भरकर एवं सभी तरह से पूर्ण कर निगम के प्रधान कार्यालय में उप प्रबन्धक (समन्वय) के पास, जमा कर दिया जाय, अन्यथा वे निगम के अंशधारकों की 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने एवं किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे ।
6. निगम के अंशधारकों का खाता दिनांक 11 मार्च, 2020 से दिनांक 25 मार्च, 2020 (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेगा ।
7. अंशधारकों से अनुरोध है कि उनके परिवर्तित पते, यदि कोई हो, वित्तीय निगम को सूचित करें । 8. अंशधारकों की सूची निगम मुख्यालय में अंशधारकों द्वारा 10 रूपया (दस रूपया) प्रति सूची की दर पर खरीदने हेतु 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक की निर्धारित तिथि से 3 सप्ताह पूर्व यथा दिनांक 5 मार्च, 2020 से उपलब्ध होगी ।
निदेशक पर्षद के आदेश से, रंजीत कुमार, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक।
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