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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 March 2020

Published 16 March 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-03-16.207
Languages
English, Hindi

निबंधन la[;k पी0टी0-40 निबंधन बिहार

असाधारण

असाधारण अंक

सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रकाशित (सं0 पटना 207) पटना

बिहार विधन सभा सचिवालय

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अध्सिूचना

16 मार्च 2020

सं0 विसवि-02/2020-520

जो बिहार विधन सभा विसवि-02/2020-520/विस।--''बिहार विनियोग ;संख्या-2द्ध विध्ेयक, 2020'', जो बिहार विधन सभा 16 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के में दिनांक 16 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के 16 मार्च, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से, आदेश से,

बटेश्वर नाथ पाण्डेय बटेश्वर नाथ पाण्डेय,सचिव, बिहार विधन सभा। बिहार विधन सभा। बिहार गजट (असाधारण), 16 मार्च 2020 2

[विसवि-03/2020]

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020

बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।

भारत-गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-

(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रील 2020 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 216020,35,45,000 (दो लाख सोलह हजार बीस करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार) रूपये की निकासी।- बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियाँ, जो कुल 216020,35,45,000 (दो लाख सोलह हजार बीस करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार) रूपये तक होंगी, शोधित और उपयोजित की जा सकेंगी।

3. विनियोग ।- इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और उपयोजित करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31वीं मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियोजित किया जायेगा।बिहार गजट (असाधारण), 16 मार्च 2020 3 उद्देश्य एवं हेतु राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । विधि में यह व्यवस्था है कि (क) विधान सभा द्वारा पारित किये गये अनुदानों, और (ख) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित निधि में से विनियोजित की जायगी । वर्त्तमान विधेयक का उद्‌देश्य है कि राज्य की संचित निधि में से कुल 216020,35,45,000 (दो लाख सोलह हजार बीस करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार) रूपये, शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय, ताकि 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में शोधन के दौरान आने वाले भारों की पूर्ति की जा सके ।

(सुशील कुमार मोदी) भार-साधक सदस्य । पटना

दिनांक 16.03.2020

सचिव बिहार विधन सभा।

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अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट (असाधारण) 207-571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 March 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-03-16.207/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-03-16.207.