बिहार
असाधारण
असाधारण अंक
सरकार द्वारा प्रकाशित
प्रकाशित (सं0 पटना 211) पटना
सं0 1प/स्था॰-15-01/2019/5966/पं॰रा॰
स
पंचायती राज विभाग
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सेवा मे, महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा, वित्त विभाग, बिहार।
महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना। वित्त विभाग, बिहार।
दिनांक 19 सितम्बर 2019 दिनांक 19 सितम्बर विषयः- ''बिहार पंचायती राज अंकेक्षण संवर्ग'' नियमावली, 2019 के गठन के फलस्वरूप बिहार पंचायत ''बिहार पंचायती राज अंकेक्षण संवर्ग'' नियमावली, 2019 के गठन के फलस्वरूप बिहार पंचायत ''बिहार पंचायती राज अंकेक्षण संवर्ग'' नियमावली, 2019 के गठन के फलस्वरूप बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के अंकेक्षक (पंचायती राज) के 373 (तीन सौ तिहत्तर), वरीय अंकेक्षण अधिकारी अंकेक्षण सेवा के अंकेक्षक (पंचायती राज) के 373 (तीन सौ तिहत्तर), वरीय अंकेक्षण अधिकारी अंकेक्षण सेवा के अंकेक्षक (पंचायती राज) के 373 (तीन सौ तिहत्तर), वरीय अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज) के 174(एक सौ चौहत्तर), जिला अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज) के 41 (पंचायती राज) के 174(एक सौ चौहत्तर), जिला अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज) के 41 (पंचायती राज) के 174(एक सौ चौहत्तर), जिला अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज) के 41 (इकतालीस) एवं मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी(पंचायती राज) के 01(एक) कुल 589 (पांच सौ नवासी) स) एवं मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी(पंचायती राज) के 01(एक) कुल 589 (पांच सौ नवासी) स) एवं मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी(पंचायती राज) के 01(एक) कुल 589 (पांच सौ नवासी) पदों के सृजन एवं अनुमानित वार्षिक व्यय भार कुल 00 (सताईस करोड़़ अनठानवे पदों के सृजन एवं अनुमानित वार्षिक व्यय भार कुल 27,98,45,376.00 (सताईस करोड़़ अनठानवे लाख पैंतालीस हजार तीन सौ छिहत्तर रूपये) मात्र का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अन्तर्गत लाख पैंतालीस हजार तीन सौ छिहत्तर रूपये) मात्र का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अन्तर्गत लाख पैंतालीस हजार तीन सौ छिहत्तर रूपये) मात्र का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अन्तर्गत स्थायी रूप से स्वीकृति के संबंध में।
यी रूप से स्वीकृति के संबंध में। 2 बिहार गजट (असाधारण), 17 मार्च 2020 सृजन एवं अनुमानित वार्षिक व्यय भार कुल 27,98,45,376.00 (सताईस करोड़़ अनठानवे लाख पैंतालीस हजार तीन सौ छिहत्तर रूपये) मात्र का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अन्तर्गत स्थायी रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है(व्यय विवरणी संलग्न)। 4. (क) सृजित पदों का विवरण निम्नवत् है :-
| क्र॰सं॰ | पदनाम | कोटि | पदों की स्थिति | वेतन स्तर | ग्रेड पे | पदों की सख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | अंकेक्षक (पंचायती राज) | मूल कोटि | अराजपत्रित | लेवल-5 | 2800/- | 373 |
| 2 | वरीय अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज) | प्रथम प्रोन्नति स्तर | अराजपत्रित | लेवल-6 | 4200/- | 174 |
| 3 | जिला अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज) | द्वितीय प्रोन्नति स्तर | राजपत्रित | लेवल-7 | 4600/- | 41 |
| 4 | मुख्य अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज) | तृतीय प्रोन्नति स्तर | राजपत्रित | लेवल-8 | 4800/- | 01 |
| कुल :- | 589 |
(ख) जिलावार पदों की संख्या (अनुसूची-'क' के रूप में) संलग्न है। 5. बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप पदों एवं अन्य खर्चों पर होने वाला व्ययभार का वहन राज्य सरकार के स्थपना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के निम्नांकित बजट शीर्ष के अंतर्गत किया जायेगाः-
(क) क्षेत्रीय जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग के कार्यालयों में अंकेक्षक/अंकेक्षण पदाधिकारियों के व्यय का वहन ''मुख्य शीर्ष- 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0003-जिला पंचायत की स्थापना-''विपत्र कोड-16-2515000010003'' के अन्तर्गत किया जायेगा। इस शीर्ष से निकासी की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज) होंगे। (ख) मुख्यालय (पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना) के अंकेक्षण प्रशाखा में अंकेक्षक/अंकेक्षण पदाधिकारियों के व्यय का वहन ''मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0001-मुख्यालय पंचायत स्थापना''-विपत्र कोड-16-2515000010001'' के अन्तर्गत किया जायेगा। इस शीर्ष से निकासी की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मुख्यालय (पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना) के नामित/प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग होंगे।
6. पद सृजन के फलस्वरूप सृजित/स्वी—त पदों के विरूद्ध नयी नियुक्ति होने तक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में निहित प्रावधानों के आलोक में केन्द्र एवं राज्य सरकार के कार्यालयों/संस्थाओं से सेवानिवृत अंकेक्षको/अंकेक्षण पदाधिकारियों की सेवा संविदा के आधार पर ली जायेगी। 7. उपर्युक्त प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 27.08.2019 की बैठक के मद संख्या-05 में स्वीकृत है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के प्रधान सचिव।
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अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट (असाधारण) 211-571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in