निबंधन la[;k पी0टी0-40
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित
31 pS= 1942 (श0)
सं0 01/प्रा0आ0-0-3-02/2020/1224/आ0प्र0 आपदा प्रबंधन विभाग ------- संकल्प 2 अप्रील 2020 विषयः-कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के कारण लॉकडाउन की स्थिति के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित राशन कार्ड धारियों को सहायता पहुँचाने के संबंध में। कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से राज्य के निवासी प्रभावित हैं। उक्त संक्रमण के फलस्वरूप राज्य में लॉक-डाउन लागू किया गया है। लॉक-डाउन की स्थिति में राज्य के राशन कार्ड धारियों को नगद राशि का लाभ पहुँचाने की आवश्यकता है।
2 अतएव आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित सभी लाभुकों को ''कोरोना सहायता'' के रूप में 1000/- रू0 प्रति लाभुक की दर से राशि PFMS के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरित करायी जायेगी।
3. ''कोरोना सहायता'' अन्तर्गत दी जाने वाली राशि का व्यय राज्य संसाधन से किया जायेगा।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रत्यय अमृत, प्रधान सचिव।
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